Friday, 6 July 2012

न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह के सम्मान में समारोह आयोजित


मंडी। जिला बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह के स्थान्नातरण पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने की। इस मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह ने मंडी बार एसोसिएशन की ओर से उन्हें मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मंडी में उनका कार्यकाल बेहद उत्साहजनक रहा। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार ने बार एसोसिएशन की सराहना करते हुए कहा कि बार और बेंच के बेहतर सामंजस्य से न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया सुगम हो जाती है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म चंद गुलेरिया ने न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह की कार्यप्रणाली की भूरी-भूरी प्रशंसा की। एसोसिएशन के सहसचिव आशीष शर्मा ने बताया कि इस मौके पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. बलदेव सिंह, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आरके शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजेश चौहान, प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य देशराज, नरेंद्र गुलेरिया जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनीष भारद्वाज, कोषाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।

Wednesday, 4 July 2012

ब्राडबैंड कुनेक्शन देरी से देने पर बीएसएलएल पर 5000 रूपये हर्जाना ठोंका


मंडी। ब्राडबैंड के कुनेक्शन में देरी बीएसएनएल को उस समय मंहगी पड गई जब उपभोक्ता फोरम ने सुविधा मुहैया करवाने में देरी को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने होंगे। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदसयों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के मढी निवासी पवन कुमार गुलेरिया पुत्र कांशी राम गुलेरिया की शिकायत को उचित मानते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडी जिला महा प्रबंधक को उक्त राशि का भुगतान एक माह में अदा करने के दिए। अधिवक्ता एस के राठौर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बीएसएनएल से लैंडलाईन का कुनेक्शन लिया हुआ है। साल 2009-10 में बीएसएनएल ने एचसीएल कंपनी के साथ एक स्कीम बीएसएनएल ब्राडबैंड पैनेट्रेशन प्रोग्राम शुरू की। जिसके तहत ग्रामीण लैंडलाईन कुनेक्शन धारकों को 99 रूपये प्रतिमाह की दर से ब्राडबैंड सुविधा दी जानी थी। स्कीम के मुताबिक एचसीएल द्वारा कंप्युटर सिस्टम लगा कर उन्हे 300 रूपये की 60 मासिक किस्तों में राशि अदा करनी थी। उपभोक्ता ने बीएसएनएल को 2250 रूपये की राशि अदा करके इस स्कीम के लिए आवेदन किया। हालांकि एचसीएल की ओर से उपभोक्ता को कंप्युटर सिस्टम दे दिया गया। लेकिन बीएसएनएल ने ब्राडबैंड की सुविधा मुहैया नहीं की। जिसके चलते उपभोकता ने निगम को कानूनी नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद बीएसएनएल ने उपभोकता को ब्राडबैंड की सुविधा मुहैया करवाई। यह सुविधा देरी से मिलने के कारण उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने बीएसएनएल दवारा सुविधा मुहैया करने में देरी को सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोकता को पहुंची परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय एक माह में अदा करने का फैसला सुनाया।  

विधायक अनिल शर्मा ने पैलेस मुहल्ला की समस्याऐं जानी


मंडी। सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा ने जन संपर्क अभियान के तहत पैलेस मुहल्ला में आयोजित एक बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होने कुछ साल पहले बादल फटने के कारण वार्ड में हुए नुक्सान को लेकर नाले की चैनेलाईजन का काम जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होने वार्ड की पेयजल और गलियों को पक्का करने से संबंधित समस्याओं का भी जल्द निराकरण की बात कही। जन संपर्क के दौरान स्थानिय वासियों ने वार्ड की विभिन्न समस्याओं को स्थानिय विधायक के समक्ष उठाया। बैठक में नगर परिषद की अध्यक्षा सुशीला सोंखला, स्थानिय निवासी मान सिंह ठाकुर, श्याम लाल शर्मा, पी सी शर्मा, ठाकुर रघुबीर, बाल कृष्ण, रतन सिंह राणा, महेन्द्र, नागेन्द्र और शहरी कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष हितेश मल्होत्रा, मंजुल राणा, मनमोहन गुप्ता, नीरज टंडन, भीष्म ठाकुर, संजय आजाद, सुरेश ठाकुर व शहरी कांग्रेस मीडिया प्रभारी यशकांत कश्यप भी मौजूद थे।  

Tuesday, 3 July 2012

चैक बाऊंस के आरोपी को छः माह के कारावास और 3,00,000 रूपये हर्जाने की सजा


मंडी। चैक बाऊंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास और 3,00,000 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह के न्यायलय ने पधर तहसील के बगडयाटा(कुफरी) निवासी गोकल चंद पुत्र रंजीत सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए सदर उपमंडल के खांदला(कुम्मी) निवासी रमेश कुमार सैनी पुत्र गरैहणु को उक्त सजा का फैसला सुनाया। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के अनुसार आरोपी रमेश ने गोकल चंद से 2,50,000 रूपये की राशि उधार ली थी। जिसे चुकाने के लिए आरोपी ने उन्हे दो चैक जारी किए थे। जब इन चैकों को भुगतान के लिए बैंक में पेश किया गया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाऊंस हो गए। ऐसे में शिकायतकर्ता गोकल चंद ने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस देकर 15 दिनों में राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न होने पर उन्होने अदालत में शिकायत दायर करके आरोपी पर अभियोग चलाया था। अदालत में आरोपी पर अपराध साबित होने पर बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की थी। जबकि शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी को कडी सजा की प्रार्थना की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का मकसद चैक की सत्यता और इसके प्रयोग को बढाने की संस्कृति को प्रेरित करना है। जबकि चैक बाऊंस के अपराध समाज पर व्यापक असर डालते हैं। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने का फैसला सुनाया।  

Monday, 2 July 2012

चरस सहित हिरासत में लिया आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी


मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा के न्यायलय ने जिला कुल्लू के भून्तर थाना अंतर्गत ज्येठडा (ठेला) निवासी झाबे राम पुत्र ख्याल चंद के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित न होने के कारण उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जुलाई 2010 को पंडोह चौकी प्रभारी एएसआई भीम सैन की अगुवाई में डयोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान कैंची मोड के पास पैदल आ रहे आरोपी ने पुलिस को भागने की कोशीश की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर में ढाटू से बंधी 900 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन की ओर से इस मामले में 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता समीर कश्यप का कहना था कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के आवश्यक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। इन प्रावधानों के तहत शरीर के हिस्से से बरामद होने वाले मादक पदार्थ वाले मामलों में आरोपी की तलाशी लेने से पहले उसे यह अधिकार बताना जरूरी होता है कि वह अपनी तलाशी किसी मैजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दे सकता है। लेकिन इस मामले में आरोपी को इन अधिकारों की सूचना न देकर प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के गवाहों ने परस्पर विरोधाभासी बयान दिए हैं। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकारते हुए आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने का फैसला सुनाया।  

घूस लेते धरे गए आरोपी एसडीओ को दो साल कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडे गए आरोपी एसडीओ को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने उतर प्रदेश के नोईडा के केन्द्रीय विहार निवासी मनोज कुमार पुत्र शिव चरण सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 13-दो के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: दो-दो साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना समय पर न देने की सूरत में आरोपी को छ:-छ: माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायत कर्ता रेवती राम और बलदेव ठाकुर ने स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्युरो के मंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि वह लोक निर्माण विभाग में बी-क्लास ठेकेदार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होने आईटीबीपी कुल्लू में फलड प्रोटेक्शन वर्क का कार्य लिया था। इस काम का निरिक्षण सीपीडबल्युडी के आरोपी एसडीओ मनोज कुमार कर रहे थे। शिकायतकर्ता को इस कार्य को करवाने के बदले 5,63,000 रूपये की राशि अदा की गई। लेकिन उक्त आरोपी एसडीओ उनसे 30,000 रूपये घूस की मांग करने लगा। जब शिकायतकर्ता ने राशि देने से इंकार किया तो आरोपी एसडीओ ने उन्हे घमकाते हुए कहा कि आगे के काम उन्हे कैसे मिल पाएंगे। आरोपी एसडीओ ने शिकायतकर्ता को घूस की राशि देने के लिए मंडी के सेरी मंच के पास बुलाया। जिस पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर हरकत में आई पुलिस मशीनरी ने डीएसपी गुरदेव चंद शर्मा की अगुवाई में टीम बनाकर शिकायतकर्ता के हाथों घूस की राशि आरोपी को देने के लिए भिजवाई। जैसे ही आरोपी ने राशि अपने हाथों में ली तो मौका पर तैनात पुलिस दल ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक एन एस कटोच ने 17 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने से अभियोग साबित हुआ है जिसके चलते उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया गया।  

Sunday, 1 July 2012

नव ज्योति कला मंच की नाटय संध्या में सशक्त प्रस्तुतियों ने गंभीर सवाल उठाए


मंडी। देश में और कुछ ठीक हो या न हो पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से सुनियोजित है। प्रसिद्ध कहानीकार योगेश्वर शर्मा की कहानी के पात्र जब इस तरह की अभिव्यक्ति देते हैं तो वह एकाएक समसामयिक संदर्भों में प्रासांगिक हो उठते हैं। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मंडी में नाटक को समर्पित संस्था नव ज्योति कला मंच के गांधी भवन हाल में शनिवार को शुरू हुए दो दिवसीय नाटय उत्सव के पहले दिन का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध कहानीकार योगेश्वर शर्मा की कहानी एक टुकडा सच की सशकत प्रस्तुति रही। प्रसिद्ध निर्देशक इंद्र राज इंदु के प्रभावशाली निर्देशन और अभिनय से योगेश्वर शर्मा की कहानी के पात्र जीवंत हो उठे। सामाजिक सरोकारों के ताने बाने के गिर्द बुने गई इस कहानी की मुताबिक गरीब चपरासी अपना जीवन इस अभिलाषा में जीता है कि उसका लडका खूब पढ लिख कर उसके ही दफ्तर में कलक्टर बन कर आएगा। इसके लिए वह जिंदगी भर की पूंजी दांव पर लगा देता है। इसी सपने को देखते-2 उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। लेकिन लडके के लिए अपने पिता का महान सपना पूरा करना सामर्थय से बाहर हो जाता है। नाटक में सपनों के टुटने की त्रासदी मार्मिक ढंग से सामने आती है। नाटक में इंद्र पाल इंदु ने लडके, जय कुमार ने चपरासी पिता और शालिनी ने मां की भूमिकाओं से न्याय करते हुए कहानी की प्रस्तुति को जीवंत कर दिया। इसके अलावा नाटय उत्सव के पहले दिन बच्चों ने भ्रष्टाचार और मंहगाई पर चोट करते मंडयाली लोक नाटक बांठडा की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। वहीं पर श्रवण गोस्वामी के उपन्यास पर आधारित नाटक जंगल तंत्रम की प्रस्तुति से वर्तमान व्यवसथा पर चोट की। नाटक के माध्यम से नेता, अधिकारी और पूंजीपतियों का गठबंधन किस तरह जनता को लूटता है को बेनकाब किया गया। नाटय उत्सव के मुख्य अतिथी इंडियन पीपलस थियेटर एसोसिएशन (ईप्टा) के संयोजक लवण ठाकुर ने नव ज्योति कला मंच की 40 दिनों की नाटय कार्यशाला के दौरान करीब 70 बच्चों को नाटक के गुर सिखाने के बाद तैयार की गई प्रस्तुतियों के मंचन के लिए आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय नाटय उत्सव के लिए मंच को बधाई दी। प्रसिद्ध कहानीकार योगेश्वर शर्मा ने भी मंच के प्रयासों को सराहनीय बताते हुए इन्हे जारी रखने का आहवान किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कहानीकार मुरारी शर्मा, कवियित्री रूपेश्वरी शर्मा, कवि बी एल कपूर, मांडव्य कला मंच के कुलदीप ठाकुर, मनजीत मन्ना और रामेश्वर भी विशेष रूप से मौजूद थे।

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...