Friday, 6 July 2012
न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह के सम्मान में समारोह आयोजित
Wednesday, 4 July 2012
ब्राडबैंड कुनेक्शन देरी से देने पर बीएसएलएल पर 5000 रूपये हर्जाना ठोंका
मंडी। ब्राडबैंड के कुनेक्शन में देरी बीएसएनएल को उस समय मंहगी पड गई जब उपभोक्ता फोरम ने सुविधा मुहैया करवाने में देरी को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने होंगे। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदसयों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के मढी निवासी पवन कुमार गुलेरिया पुत्र कांशी राम गुलेरिया की शिकायत को उचित मानते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडी जिला महा प्रबंधक को उक्त राशि का भुगतान एक माह में अदा करने के दिए। अधिवक्ता एस के राठौर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बीएसएनएल से लैंडलाईन का कुनेक्शन लिया हुआ है। साल 2009-10 में बीएसएनएल ने एचसीएल कंपनी के साथ एक स्कीम बीएसएनएल ब्राडबैंड पैनेट्रेशन प्रोग्राम शुरू की। जिसके तहत ग्रामीण लैंडलाईन कुनेक्शन धारकों को 99 रूपये प्रतिमाह की दर से ब्राडबैंड सुविधा दी जानी थी। स्कीम के मुताबिक एचसीएल द्वारा कंप्युटर सिस्टम लगा कर उन्हे 300 रूपये की 60 मासिक किस्तों में राशि अदा करनी थी। उपभोक्ता ने बीएसएनएल को 2250 रूपये की राशि अदा करके इस स्कीम के लिए आवेदन किया। हालांकि एचसीएल की ओर से उपभोक्ता को कंप्युटर सिस्टम दे दिया गया। लेकिन बीएसएनएल ने ब्राडबैंड की सुविधा मुहैया नहीं की। जिसके चलते उपभोकता ने निगम को कानूनी नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद बीएसएनएल ने उपभोकता को ब्राडबैंड की सुविधा मुहैया करवाई। यह सुविधा देरी से मिलने के कारण उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने बीएसएनएल दवारा सुविधा मुहैया करने में देरी को सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोकता को पहुंची परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय एक माह में अदा करने का फैसला सुनाया।
विधायक अनिल शर्मा ने पैलेस मुहल्ला की समस्याऐं जानी
Tuesday, 3 July 2012
चैक बाऊंस के आरोपी को छः माह के कारावास और 3,00,000 रूपये हर्जाने की सजा
मंडी। चैक बाऊंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास और 3,00,000 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह के न्यायलय ने पधर तहसील के बगडयाटा(कुफरी) निवासी गोकल चंद पुत्र रंजीत सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए सदर उपमंडल के खांदला(कुम्मी) निवासी रमेश कुमार सैनी पुत्र गरैहणु को उक्त सजा का फैसला सुनाया। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के अनुसार आरोपी रमेश ने गोकल चंद से 2,50,000 रूपये की राशि उधार ली थी। जिसे चुकाने के लिए आरोपी ने उन्हे दो चैक जारी किए थे। जब इन चैकों को भुगतान के लिए बैंक में पेश किया गया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाऊंस हो गए। ऐसे में शिकायतकर्ता गोकल चंद ने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस देकर 15 दिनों में राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न होने पर उन्होने अदालत में शिकायत दायर करके आरोपी पर अभियोग चलाया था। अदालत में आरोपी पर अपराध साबित होने पर बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की थी। जबकि शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी को कडी सजा की प्रार्थना की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का मकसद चैक की सत्यता और इसके प्रयोग को बढाने की संस्कृति को प्रेरित करना है। जबकि चैक बाऊंस के अपराध समाज पर व्यापक असर डालते हैं। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने का फैसला सुनाया।
Monday, 2 July 2012
चरस सहित हिरासत में लिया आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी
घूस लेते धरे गए आरोपी एसडीओ को दो साल कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा
Sunday, 1 July 2012
नव ज्योति कला मंच की नाटय संध्या में सशक्त प्रस्तुतियों ने गंभीर सवाल उठाए
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मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच
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राहुल सांकृत्यायन की श्रेष्ठ कृति दर्शन-दिग्दर्शन का अध्ययन पूरा हुआ। दर्शन जैसे विषय पर मेरे जीवन में पढ़ी गई शायद यह पहली पुस्तक है। प...
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मंडी। शनिवार को मंडी से कुल्लू जा रही एक निजी बस बिंद्रावणी के पास अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में गिर गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौत ह...
