मंडी। लाटरी स्कीम चलाकर प्रदेश के हजारों लोगों से करोडों रूपये की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस चिट फंड कंपनी के खिलाफ बिलासपुर और सोलन जिला में हजारों लोगों से करोडों की राशि ऐंठने के मामले दर्ज किये जा चुके हैं। इसी कडी में मंडी जिला में भी हजारों लोगों से लाखों रूपये ऐंठने की शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक निजी कंपनी बीआईवी थ्री डी इलैक्ट्रोनिकस के नाम से प्राईज चिट और लाटरी बिजनेस बिलासपुर के स्थायी पते से चला रही है। इसके निदेशक बिलासपुर के संजीव कुमार और मंजू बाला हैं। हालांकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रिकार्ड में कंपनी का इलैक्ट्रोनिक आईटम की खरीद फरोखत का बिजनेश दर्शाया गया है। लेकिन कंपनी एक लाटरी व प्राईज गिफट की स्कीम चलाती है और इसे ज्वाइन करने के लिए व्यक्ति को हर महीने 500 रूपये 12 महीने तक देने होते हैं। कंपनी की स्कीम के मुताबिक 500 रूपये के बदले हर महीने 6 लोगों को लॉटरी के माध्यम से लक्की ड्रा निकाले जाने थे। जिसमें कंपनी के पंफलैट में दिये गए प्रोडक्ट भागयशाली विजेताओं को ईनाम के रूप में दिये जाने थे। इसके अलावा आखिरी बंपर ड्रा में सभी लोगों का ड्रा निकाल कर दो भागयशाली विजेताओं को पचास हजार रूपये का सोने का हार और अल्टो 800 ईनाम के रूप में दी जानी थी। कंपनी की नेरचौक शाखा ने पहली साल 1390 दूसरी साल 894 लोगों को विभिन्न एजेंटों के माध्यम से कंपनी का सदस्य बना कर करीब 76,11,073 रूपये की राशि कंपनी के खाते में जमा करवायी। स्कीम के तहत हर व्यक्ति ने कंपनी को 6000 रूपये एक साल में अदा किये। कंपनी ने हालांकि ड्रा तो घोषित किये लेकिन ड्रा के तहत दिये जाने वाले इनामी गिफट नहीं दिये गए। कंपनी की इसी तरह की धोखाधडी के चलते इसके निदेशकों के खिलाफ जिला बिलासपुर के बरमाणा पुलिस थाना और सोलन जिला के दाडलाघाट में भी क्रमश: 800 और 1200 लोगों को ठगने की प्राथमिकी दर्ज हुई है। इन मामलों में गिरफतारी के बाद सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश उच्च न्यायलय में दोनों निदेशकों की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और इस समय वह बरमाणा पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी के तहत पुलिस रिमांड पर हैं। सोमवार को अधिवक्ता प्रवेश चंदेल, अभिषेक लखनपाल, लवण ठाकुर और समीर कश्यप की अगुवाई में कंपनी की ठगी के शिकार बने लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने उप जिला पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी को शिकायत पत्र सौंप कर कंपनी के निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी राशि लौटाने की मांग की है। इधर, उप जिला पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी ने शिकायत पत्र पर कडी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश बल्ह पुलिस थाना को दिये हैं। प्रतिनिधिमंडल में नरेश कुमार, चमन लाल, प्रिथी पाल, सन्नी गुप्ता, रत्न सिंह, परस राम, बिंद्रा देवी, मोहन सिंह, सरला देवी, सीता देवी, डागू राम, देवेन्द्र कुमार, तारा चंद, शीला, देवी सिंह, कश्मीर चंद, लालमन, कृष्ण चंद, लता देवी, रिचु देवी, खीमी देवी, यामिनी, रमणा, निका राम, चंद्रकेश, मेहर सिंह, वीरेन्द्र तथा हुकम चंद सहित ठगी का शिकार बने अन्य लोग शामिल थे।
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