Monday, 1 May 2017

बंदियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की दी जानकारी




मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत कटौला में भी शिविर का आयोजन हुआ। जिला कारागार में आयोजित शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होने विचाराधीन बंदियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जब तक अभियोग साबित नहीं हो जाता तब तक सभी बंदियों को बेगुनाह माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को न्याय हासिल करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी वजह से न्याय हासिल करने से वंचित रह जाए। इस उदेश्य को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की ओर से सभी विचाराधीन बंदियों को मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। इसके अलावा सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, फैक्टरी मजदूरों, आपदा प्रभावितों तथा एक लाख रूपये से कम आमदनी वाले सभी लोगों को मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने सूचना का अधिकार, उपभोक्ता व मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जानकारी दी। जिला कारागार के अधीक्षक डीएसपी एन आर भारद्वाज ने जिला विधिक प्राधिकरण का इस शिविर को आयोजित करके जानकारी देने पर आभार और धन्यावाद किया। इधर, रविवार को ही ग्राम पंचायत कटौला में भी विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-दो शिखा लखनपाल ने की। इस अवसर पर उन्होने लोगों को घरेलू हिंसा अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के बारे में अवगत करवाया। उन्होने ईकोर्टस के माध्यम से लोगों को अपने अदालत में लंबित मामलों के बारे में जागरूक रहने को कहा। उन्होने कहा कि अब अदालतों में चल रहे मामलों की पूरी जानकारी इंटरनेट पर जिला अदालत की साइट पर मौजूद है। ऐसे में उन्हें अपने केसों के तैयारी के लिए तत्पर रहना चाहिए जिससे उनके मामले का जल्द निस्तारण सुनिश्चित हो सके। शिविर में अधिवक्ता ललित ठाकुर और राजकुमार शर्मा ने भी विभिन्न कानूनों की जानकारी लोगों को दी। इस मौके पर पंचायत प्रधान सहित वार्ड सदस्य व स्थानीय वासी मौजूद थे।
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