मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल सैट के निर्माता, केयर सेंटर व विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले तीन हजार रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य तथा सदस्यों विभूती शर्मा व आकाश शर्मा ने कोटली तहसील के ढबाहण निवासी टेक चंद पुत्र चेत राम की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता इंटेक्स टैक्नोलोजिस, मंडी के थनेहडा मुहल्ला स्थित इंटेक्स के सर्विस सेंटर तथा विक्रेता इंदिरा मार्केट स्थित थापर मयुजिक बैंक को मोबाइल सैट की 5000 रूपये कीमत 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से एक मोबाइल सैट खरीदा था। लेकिन एक माह बाद ही मोबाइल में खराबी आ गई और सैट ने अपने आप ही बंद होना शुरू कर दिया। जिसके चलते उपभोक्ता ने विक्रेता को संपर्क किया तो उन्होने उपभोक्ता को सर्विस सेंटर में फोन ठीक करवाने के लिए कहा। उपभोक्ता ने मोबाइल को सर्विस सेंटर के पास खराबी दूर करने के लिए सौंपा। मोबाइल के ठीक होने के बाद यह कुछ दिन तक तो ठीक चला लेकिन बाद में फिर से खराबी आ गई। उपभोक्ता ने अपने फोन को ठीक करने के लिए इसे फिर से सर्विस सेंटर के पास दिया। लेकिन मोबाइल को ठीक नहीं किया जा सका और न ही इसे उपभोक्ता को लौटाया गया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। शिकायत को उचित मानते हुए फोरम ने कहा कि विक्रेता, सर्विस सेंटर और निर्माता उपभोक्ता के सैट को ठीक करने में असफल रहे जो उनकी सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने शिकायत को स्वीकारते हुए उन्हे उपभोक्ता के पक्ष में मोबाइल सैट की कीमत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उनकी सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और जुर्माना राशि भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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