Friday, 2 November 2012
देशराज ने किया मंडी शहर में क्रांतीकारी गीतों के साथ चुनाव प्रचार
महेन्द्र सिंह के मंडी दौरे को कांग्रेस ने फ्लाप बताया
मंडी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता तरूण पाठक ने महेन्द्र सिंह के मंडी दौरे को फलाप बताया। उन्होने कहा कि महेन्द्र सिंह घर्मपुर विस क्षेत्र व बाहर से लोगों को साथ लेकर प्रचार के लिए लाये थे। ये दौरा उनकी बौखलाहट का परिचय देता है जो पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुखराम के चंद्रशेखर के पक्ष में प्रचार करने से पैदा हुई है। इस दौरे में पं. सुखराम ने धर्मपुर की जनता को बताया कि उन्होने कैसे महेन्द्र सिंह को जमीन से उठा कर बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन महेन्द्र सिंह एहसान फरामोश रहा है। पं सुखराम का धर्मपुर में कहना था कि उन्होने जो पौधा धर्मपुर में लगाया वह अब विषैले फल देने लगा है। इसी बौखलाहट में महेन्द्र सिंह 100 गाडियों का काफिला जिसमें क्षेत्र से बाहरी लोग शामिल थे लेकर मंडी आए और उनके साथ ही वापिस लौट गए।
राजेन्द्र मोहन ने धर्भपुर भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया जातिसूचक शब्द कहने का आरोप
मंडी। जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेन्द्र मोहन ने धर्मपुर विस क्षेत्र में भाजपा समर्थकों द्वारा उन्हे जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगाया है। उन्होने इस बारे में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है। वीरवार को प्रेस वार्ता के दौरान उन्होने बताया कि वह बीती शाम क्षेत्र की टिहरा पंचायत के स्कोटा गांव में लोगों से मिलने के बाद वापिस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने जिनकी अगुवाई सेना में मेजर बताने वाला एक व्यक्ति कर रहा था ने सडक को बांस के डंडों और पत्थरों से रोक रखा था। जब उनका वाहन वहां पर रूका तो उक्त मेजर व उसके साथियों ने गाली गलौच शुरू कर दी। जब राजेन्द्र मोहन ने उन्हे अपनी पहचान बताई तो उक्त लोगों ने उन्हे जातिसूचक शब्दों से संबोधन किया और करीब दो घंटे तक सडक को बंद रखा। राजेन्द्र मोहन ने बताया कि उक्त लोगों ने उन्हे धमकी दी कि अगर दोबारा इस तरफ आए तो वापस नहीं जाओगे। घटना के दौरान ही स्थानिय गांव का शनि भी वहां पहुंचा। आरोपियों ने उसे भी थप्पड मारकर जाति सूचक शब्द कहे। राजेन्द्र मोहन ने बताया कि धर्मपुर क्षेत्र में जंगल राज चल रहा है। हालांकि उन्होने मौकास्थल से ही पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई। लोगों के वहां पहुंचने पर उन्हे आरोपियों के चंगुल से छुडाया गया। जिसके बाद वह वापिस लौट सके। राजेन्द्र मोहन ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने की मांग की है। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने शिकायत को आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकाघाट को प्रेषित किया है।
निरंकारी संत समागम के लिए सैंकडों जत्थे दिल्ली रवाना...
मंडी। निरंकारी के दिल्ली में आयोजित हो रहे संत समागम में प्रदेश भर के सैंकडों जत्थे दिल्ली रवाना हो रहे हैं। मिशन के सहायक जन संपर्क अधिकारी कुमी राम ने बताया कि 65 वां निरंकारी संत समागम हर वर्ष की भांती इस साल भी 3,4 और 5 नवंबर को दिल्ली में होने जा रहा है। इस समागम में देश भर से ही नहीं अपितु पूरी दुनिया से घर्म प्रेमी सममलित हो कर आनंद और ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होने बताया कि समागम में लाखों लोगों का जनसमूह एकत्र होता है जिससे जाहिर होता है कि अध्यामिकता अब जन साधारण की जरूरत बन चुकी है। कुमी राम ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न शाखाओं से सैंकडों सेवादल के जत्थे दिल्ली रवाना हो रहे हैं।
देशराज ने किया खलियार मुहल्ले में चुनाव प्रचार
अनिल हत्याकांड में बैंड पार्टी के सात सदस्यों को पांच-2 साल के कठोर कारावास और दस-2 हजार रूपये जुर्माने की सजा
मंडी। बैंड पार्टी के सात सदसयों पर गैर इरादतन हत्या का अभियोग साबित होने पर अदालत ने उन्हे पांच-2 साल की कठोर कारावास और दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों पर मारपीट करने, रास्ता रोकने, संपती से तोडफोड करने का अभियोग भी साबित हुआ है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह के न्यायलय ने पुर्ण चंद, लाभ सिंह, अमर सिंह, किशोरी लाल, चुडामणी, सेवक राम और पवन कुमार के खिलाफ भादंसं की धारा 304 (दो), 323, 341, 427 और 148 के तहत क्रमश: पांच-2 साल की कठोर कारावास, छ:-2 माह, एक-2 माह, और एक-2 साल के साधारण कारावास तथा क्रमश: दस-2 हजार, पांच-2 सौ, दो-दो सौ और पांच-2 सौ रूपये जुर्माने तथा जुर्माना राशि समय पर अदा न करने की सूरत में क्रमश: एक-2 साल, एक-2 माह, सात-2 दिन की साधारण कारावास का फैसला सुनाया। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि आरोपियों दवारा काट ली गई सजा को उक्त अवधि में से कम कर दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 मई 2011 को गांव रोपडु (नसलोह) निवासी महेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह दवारा पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 मई को वह, अनिल कुमार व कमलेश गाडी में बैठ कर शिवाबदार गांव में शादी में गए थे। शिवाबदार से नेरी गांव गई बारात के साथ गई महेन्द्र सिंह की गाडी जैसे ही नेरी पहुंची तो बैंड पार्टी के सदस्यों ने बिना किसी बात पर उनसे झगडा शुरू कर दिया। उक्त आरोपियों ने अनिल कुमार पर मुक्कों, पत्थरों और बैंड बाजे के साथ मारपीट की। जिससे अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने अनिल को पीजीआई चंडीगढ के लिए रैफर कर दिया। जहां अनिल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफतार करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक डी एन शांडिल्य ने मामले को साबित करने के लिए 22 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, मारपीट, रास्ता रोकने के पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उन्हे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
भाजपा का इन्डक्शन चुल्हे के नाम पर वोट मांगना शर्मनाकः तरूण पाठक
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