Saturday, 31 December 2011

विचाराधीन आरोपियों को नए साल का तोहफा, तीन दर्जन बरी, एक को सजा


मंडी। नए साल का तोहफा देते हुए अदालत ने तीन दर्जन आरोपियों को अभियोग साबित न होने पर बरी कर दिया। हालांकि एक आरोपी पर चरस रखने का अभियोग साबित होने पर उसे 4 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। साल का आखिरी दिन अदालत में विचाराधीन आरोपियों पर मेहरबान रहा। हत्या, कातिलाना हमला, नारकोटिक और भ्रष्टाचार के मामलों में अदालत की कार्यवाही से गुजर रहे तीन दर्जन आरोपियों के लिए यह दिन खुशी का पैगाम लेकर आया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने बालीचौकी क्षेत्र के झमाछ गांव में 68 किलो चरस बरामद होने के मामले में आरोपी टेक चंद के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने का फैसला सुनाया। बचाव पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता उतम सिंह ठाकुर ने की। वहीं पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने विभिन्न मामलों के तीन दर्जन आरोपियों को बरी कर दिया। जबकि एक मामले में आरोपी को सजा भी सुनाई गई। बल्ह क्षेत्र के ढाबण में साल 2004 में जमीन की विवाद को लेकर हुए हत्याकांड के आरोपियों परवेज मोहम्मद, अशरफ, अनवर, शबाना, शबनम बानू, दिल खुर्शीद, रोजिना सहित तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता धर्मपाल शर्मा और अजय ठाकुर ने पैरवी की। वहीं पर इसी घटना के क्रास केस के आरोपियों सरवर हुसैन, मनसब, सादिक, तालिब, गुलशाद, नजीरा, समीरा, रूखसाना, हसन बीबी, जरीना, मुमताज, नुसरत और नसीम बानो पर भी अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी कर दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता डी सी गुलेरिया ने पैरवी की। सरकाघाट तहसील के संधोल में कातिलाना हमला करने के आरोपियों विजय कुमार, प्रेम नाथ, सतीश कुमार और सुरेश कुमार पर भी अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी कर दिया गया। उनकी ओर से अधिवक्ता डी एस कंवर ने मामले की पैरवी की। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सुनाए विभिन्न फैसलों में अदालत ने नगर परिषद के हाउस टैक्स घोटाले के आरोपियों मान सिंह व हंस राज को बरी कर दिया। उनकी ओर से अधिवक्ता एम पी सहगल ने पैरवी की। वहीं पर सुंदरनगर में हुए बीज घोटाले के मामले में अदालत ने आरोपी चंद्रा शर्मा, तेज राम और एक अन्य आरोपी को बरी कर दी। इस मामले में अधिवक्ता भारत भूषण ने आरोपियों की तरफ से पैरवी की। जबकि भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी रवि और शौचालय घोटाले में चंद्रा शर्मा तथा अन्य आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया गया। इन मामलों में अधिवक्ता जी पी गुलेरिया ने पैरवी की।  अदालत ने जिला कांगडा के सतरोहड(नूरपूर) निवासी चमन लाल से एक किलो 250 ग्राम चरस बरामद होने पर 4 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एस एस कौंडल ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर अभियोग को साबित किया।  

Friday, 30 December 2011

लापरवाह चालक को एक साल की कैद और 2500 रूपये जुर्माना


मंडी। लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी चालक को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी को 2500 रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने पंजाब के जिला अमृतसर के सराली-मंडा(पटटी) गांव निवासी जगजीत सिंह पुत्र किशन सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 304-ए के तहत दुर्घटना करके एक व्यक्ति की जान ले लेने का अभियोग साबित होने पर एक साल के कठोर कारावास और 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि आरोपी पर धारा 337,279 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत भी अभियोग साबित होने पर क्रमश: 6 माह, 3 माह और एक माह की साधारण कारावास और पांच-2 सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को क्रमश: 2 माह और 15-15 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार कनैड निवासी सुरेश कुमार अपने जीजा ठाकर दास के साथ थाची से मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। जब वह पंडोह पहुंचे तो उनके आगे एक बस चल रही थी। जबकि इसी दौरान उनके पीछे से एक ट्रक तेज गति में आया और मोटरसाइकिल के बंपर को टक्कर मार दी। जिससे दोनों सडक पर गिर गए। जबकि ट्रक की टक्कर लगने से सडक पर गिरे ठाकुर दास के सिर के उपर से ट्रक के टायर के गुजरने से वह बुरी तरह से कुचले गए। जिससे ठाकर दास की मौत हो गई थी। यही नहीं आरोपी ट्रक चालक घटना के बाद मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने 10 गवाहों के बयान दर्ज कराकर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सडक दुर्घटना के बढ रहे मामलों की संख्या को देखते हुए आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते उसे उक्त सजा और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया गया।

Thursday, 29 December 2011

कांगु डकैती के तीन आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा


मंडी। सुंदरनगर के कांगु में हुई डकैती के मामले में अदालत ने 3 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने दिल्ली के गंडानाला(खजूरीखास) निवासी आजम पुत्र आदिल, मुंगा नगर(गोकलपुर) निवासी शमशुदीन पुत्र शुबराती और यू पी के बडाऊ जिला के बिलसी गांव निवासी शैहरूदीन पुत्र शलाऊदीन के खिलाफ भादंसं की धारा 395 के तहत अभियोग साबित होने पर उन्हे उक्त सजा का फैसला सुनाया। हालांकि इस मामले के एक अन्य आरोपी यूपी के गाजियाबाद जिला के मौलाना आजाद कालौनी निवासी कासिम पुत्र वाजिदा अली के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 सितंबर 2009 की रात को भोजपूर(सुंदरनगर) में सुनार की दुकान करने वाले श्याम लाल अपने परिवार सहित कांगु स्थित मकान में सोए हुए थे। रात करीब डेढ बजे उनके दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी तो उनकी पत्नी सुषमा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही आरोपी उनके कमरे में आ गए। इन सभी लोगों के पास पिस्तौल थे। आरोपियों ने श्याम लाल की कनपटी पर पिस्तौल रख कर अलमारी में रखे आभूषणों व घर की महिलाओं के आभूषणों को अपने कबजे में ले लिया। इतना ही नहीं जाते-2 आरोपियों ने परिवार के सदस्यों के मोबाईल फोन भी छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात अमल में लाई । जिला पुलिस अधीक्षक ने दूरसंचार की सेवा प्रदाता कंपनियों को छीने गए मोबाईल फोन के आई एम ई आई नंबरों की निगरानी के निर्देश दिए थे। पुलिस ने इन आई एम ई आई नंबरों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाकर उन्हे हिरासत में लेने के बाद अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक यशपाल नेगी ने 30 गवाहों के बयान दर्ज करके आरोपियों पर अपराध साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपियों पर पूरी तैयारी के साथ आधी रात के समय जानलेवा हथियारों से लैस होकर डकैती की इस घटना को अंजाम देने का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते उन्हे उक्त सजा का फैसला सुनाया गया।

Tuesday, 27 December 2011

पवन कुमार हाजरी बने पांच जिलों के मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट


मंडी। सेवानिवृत जिला न्यायवादी पवन कुमार हाजरी को मंडी राजस्व डिविजन के पहले मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किया गया है। उन्हे मंडी राजस्व डिविजन के अधीन पडने वाले जिला मंडी, कुल्लू, बिलासपूर, हमीरपूर और लाहौल-स्पिती का क्षेत्राधिकार दिया गया है। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने एक सादे आयोजन में पवन कुमार हाजरी को मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट की शपथ दिलवाई। नवनियुक्त मैजिस्ट्रेट ने मंगलवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब उन्हे नियमित रूप से कार्य करने से पहले मंडी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अंतर्गत 15 दिनों का प्रशिक्षण करना होगा। उनके प्रशिक्षण की निगरानी जिला एवं सत्र न्यायधीश मंडी करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश उच्च न्यायलय की उच्च स्तरीय निगरानी कमेटी ने13 वें वित आयोग से मिली ग्रांट से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शिमला, मंडी और धर्मशाला में मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट कोर्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत मंडी राजस्व डिविजन के लिए पूर्व जिला न्यायवादी पवन कुमार हाजरी की तैनाती की गई है। हाजरी मंडी जिला की जोगिन्द्रनगर तहसील के खददर(बस्सी) गांव के स्थाई निवासी हैं। इनके कार्यक्षेत्र का मुख्यालय मंडी में ही होगा। उन्हे मोटर वाहन तथा अन्य अधिनियमों के तहत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां होंगी। मंगलवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में जिला एवं सत्र न्यायधीश सहित सभी न्यायिक दंडाधिकारी भी मौजूद थे।

प्रेस क्लब मंडी की सदस्यता 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक

मंडी। प्रेस क्लब मंडी की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को रामनगर स्थित प्रेस क्लब भवन में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष बीरबल शर्मा ने की। बैठक में आगामी 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलाए जाने वाले सदस्यता अभियान की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि क्लब की सदस्यता तीन स्तर पर की जाएगी। मीडिया से जुडे लोगों को नियमित तौर पर सदस्य बनाया जाएगा। जबकि इसके अलावा साहित्यकारों, स्वयंसेवियों, संगठनों, बुधिजीवियों को भी क्लब का सदस्य बनाया जाएगा। वहीं पर राजनेताओं और व्यवसायिओं को भी प्रेस कल्ब के एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ पुराने सदस्यों का वार्षिक सदस्यता नवीनीकरण किया जाएगा। प्रेस क्लब द्वारा हाल ही में दूरदर्शन शिमला के साथ दोस्ताना क्रिकेट मैच आयोजित करवाने में दिए गए सहयोग के लिए इलाहाबाद बैंक, कंट्रेक्टर लोकराज सैणी, अजय राणा और राजेन्द्र सिंह राजा का धन्यावाद किया गया। बैठक में प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हेमकांत कात्यायन के बडे भाई रामकृष्ण कात्यायन(75) के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। वहीं पर क्लब ने ठाकुर कौल सिंह की दुर्घटना पर उनके जल्द स्वासथय लाभ की कामना की । कलब के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि बैठक में प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष रणवीर ठाकुर, सहसचिव रमेश यादव, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार, कार्यकारिणी सदस्य मुरारी शर्मा, अमन अग्निहोत्री, नारायण ठाकुर और राजपाल सिंह राजू शामिल थे।

Saturday, 24 December 2011

सांता क्लौज ने बांटी बच्चों को गिफ्टें


मंडी। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आर्यसमाज के प्राइमरी विंग में शनिवार को क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। पाठशाला की प्रधानाचार्य नवीन मल्होत्रा ने बताया कि इस अवसर पर सांता क्लौज ने बच्चों को गिफ्टें बांटी। वहीं पर बच्चों को ईसा मसीह के जन्म के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर केक भी काटा गया। 

Friday, 23 December 2011

डिश टीवी सर्विस प्रदानकर्ता को 30 दिन में डिश ठीक करने और 2000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने डिश टीवी सर्विस प्रदानकर्ता को उपभोक्ता की डिश 30 दिन में ठीक करने के आदेश दिए। ऐसा न करने के अलावा उपभोक्ता के पक्ष में डिश की कीमत 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी। इसके अलावा निर्माता की सेवाओं में कमी से पहुंची परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी देना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सुंदरनगर सर्किट के दौरान सुनाए फैसले में सुंदरनगर के चतरोखडी स्थित डायरेक्टरेट आफ एकाउंट पोस्टल (डीएपी) कार्यालय में तैनात सीनीयर एकाउंटेंट सदाकत अली के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नयी दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के लारेंस रोड स्थित सर्विस प्रदानकर्ता डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को उक्त आदेश दिए। फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 5 फरवरी 2010 को सुंदरनगर के भोजपूर स्थित मंजीत रेडियोज से डिश खरीदी थी। लेकिन इसके चैनल ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे। उपभोक्ता ने इसकी सूचना डिश टीवी के सर्विस प्रदानकर्ता को दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक महीने में ही डिश के सभी चैनल पूरी तरह से ब्लाक हो गए। उपभोक्ता ने इसकी सूचना भी सर्विस प्रदानकर्ता को दी। लेकिन सर्विस प्रदानकर्ता ने डिश को ठीक नहीं किया हालांकि डिश की कनेक्टीविटी से 3 माह की समयावधी में मुफ्त सेवा प्रदान करनी थी। ऐसी कोई सेवा प्रदान न करने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने सेवाएं प्रदान न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए सर्विस प्रदानकर्ता को 30 दिन में डिश ठीक करने अथवा इसकी मूल्य राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

Thursday, 22 December 2011

खाद्य सुरक्षा बिल लाने का स्वागत किया


मंडी। हि. प्र. खेत किसान मजदूर कांग्रेस के संयोजक व जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुरेन्द्र पाल ठाकुर ने खाद्य सुरक्षा बिल लाने पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आभार व्यक्त किया है। प्रेस को जारी बयान में उन्होने कहा कि जहां मनरेगा जैसे कानून से कांग्रेस सरकार ने लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है वहीं पर खाद्य सुरक्षा बिल लाने से अब भारत का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा। उन्होने कहा कि आने वाले समय में यह दोनों कानून देश को विकसित करने में इतिहास रचेंगे। उन्होने कहा कि वीरवार को संसद में लोकपाल विधेयक रखने से कांग्रेस ने साबित किया है कि भ्रष्टाचार के मुददे पर वह कितना संजीदा है। जहां आरटीआई से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है वहीं लोकपाल से भ्रष्टाचार के मामलों में सजगता से जांच होगी। इसके अलावा सिटीजन चार्टर बिल के पेश होने से आम लोगों के काम समयबध तरीके से होंगे। उन्होने कहा कि भाजपा सिर्फ ड्रामा करती है। यूपीए के इन कदमों से भाजपा के अस्तित्व को खतरा हो गया है। उन्होने कहा कि प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की जनविरोधी नितियों से त्रस्त है। उन्होने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाïवों में कांग्रेस रिकार्ड तोड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी।

फोरम ने 1,99,125 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन का 1,99,125 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सरकाघाट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में लुनाधा (फतेपुर ) निवासी नवीन शर्मा पुत्र जगदीश चंद शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता अजय जम्वाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी में ही वाहन दुर्घटना हो गया। जिस पर उपभोक्ता ने पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करवाकर कंपनी को दुर्घटना की सूचना दी थी। उपभोक्ता ने कंपनी को तमाम दस्तावेज मुहैया करा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन उपभोक्ता को मुआवजा न मिलने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम में कंपनी का कहना था कि दुर्घटना के समय वाहन चला रहे चालक के पास वैध लाईसैंस नहीं था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायलय ने अमलांदो साहु बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी मामले में व्यवस्था दी है कि अगर कोई बीमा की शर्तों का उल्लंघन भी हुआ हो तब भी आंके गए नुकसान की 75 फीसदी मुआवजा राशी अदा की जानी चाहिए। फोरम ने मुआवजा राशी अदा न करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए मुआवजा राशी की 75 फीसदी राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।


Tuesday, 20 December 2011

Me in my Office


मानसिक अक्षम पीडिता से दुराचार करने के आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा


मंडी। मानसिक रूप से अक्षम महिला से दुराचार का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि जुर्माना राशी को पीडिता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने सदर उपमंडल के सैहल गांव निवासी पदम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता के पति की करीब डेढ साल पहले मौत हो गई थी। वह अपनी बेटी के साथ रहती थी। पीडिता 10 नवंबर 2010 को अपनी बेटी के साथ घास काटने के लिए गई थी। इसी दौरान पीडिता की बेटी यह जानने के लिए कितना घास कट गया है पीडिता की ओर गई तो उसने आरोपी को मौका पर संदिग्ध अवस्था में देखा। पीडिता की बेटी को देख कर आरोपी मौका से फरार हो गया। पीडिता की बेटी ने जब इस बारे में पीडिता से पुछा तो उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया है। जिस पर पीडिता की बेटी और दामाद ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक एस एस कौंडल ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है जिसके चलते उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीडिता की मानसिक आयु 6 वर्ष के बच्चे के समान थी। ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मानसिक रूप से अक्षम महिला से हुए इस अपराध के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने आरोपी को दुराचार का दोषी करार देते हुए उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जबकि आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशी को पीडिता के पक्ष में बतौर हर्जाना भी अदा करने के आदेश दिए।

Monday, 19 December 2011

निरंकारी मिशन ने किया एडस और रक्त दान के प्रति जागरूक


मंडी। रिवालसर के निरंकारी सत्संग भवन में रविवार को विश्व एडस सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिला रक्तकोश परामर्शदाता विनोद कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होने उपस्थित लोगों को एडस के खिलाफ जागरूक किया तथा सवस्थ एवं पात्र व्यक्तियों को रक्त दान के क्षेत्र में आगे आने का आहवान किया। शिविर में निरंकारी मिशन रिवालसर ब्रांच के मुखी प्रकाश चंद एवं सहायक जन संपर्क अधिकारी कुम्मी राम विशेष तौर पर उपस्थित थे। उन्होने बताया कि निरंकारी मिशन रक्त दान के क्षेत्र में देश की अग्रणी संस्था है। जो देश भर में वर्ष 1986 से निरंतर रूप से विभिन्न रकत दान शिविरों का आयोजन करती आ रही है और अभी तक लाखों युनिट रक्त दान कर चुकी है। प्रदेश में भी निरंकारी मिशन इस क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और लोगों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बना हुआ है।

Sunday, 18 December 2011

कामनवेल्थ पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशीप के पहले दिन भारत 11 स्वर्णों सहित पदक तालिका में पहले स्थान पर



मंडी। इंगलैंड के बार्नमाऊथ में चल रही कामनवेल्थ पावरलिफ्टिंग  चैम्पियनशिप के पहले दिन विभिन्न वर्गों में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा सोना बटोर कर पदक तालिका में अपना पहला स्थान सुनिश्चित किया है। भारतीय खिलाडियों ने पहले दिन 11 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक झटक कर अपनी बढत बना ली है। भारतीय पावर लिफ्टर संजय कुमार ने 59 किलो वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में 4 स्वर्ण पदक जीते। जबकि 66 किलो वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में राणा श्याम सिंह ने भी 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं पर 74 किलो वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में भुपेन्द्र व्यास ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदकों सहित कुल 5 पांज पदक जीत कर भारतीय दल को पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर पहुंचा दिया। खेलों के पहले दिन की समाप्ति तक मेजबान इंगलैंड और आस्ट्रेलिया पदक तालिका में दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। इस प्रतियोगिता में 14 कामनवेल्थ देशों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारतीय टीम के दल के साथ भारतीय पावर लिफ्टर एसोशिएशन के प्रधान सुब्रत दता, हिमाचल पावर लिफ्टर एसोसिएशन के प्रधान केवल सिंह पठानिया और भारतीय पावर लिफ्टर टीम के मैनेजर अमित पाल सिंह बतौर अधिकारी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जिला वेटलिफ्टर एसोसिएशन के सचिव और प्रवक्ता तरूण पाठक ने प्रतियोगिता के पहले दिन के परिणामों की पुष्टी की है।

Saturday, 17 December 2011

माधोराव की संपति के बेनामी सौदे के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश


मंडी। मंडी राजघराने की संपती का बेनामी सौदा करने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ अदालत में अंतिम रिर्पोट पेश कर दी है। अब इन आरोपियों के खिलाफ अदालत में मामला लंबित है और जल्द ही आरोपियों पर बेनामी सौदे सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग शुरू हो जाएगा। आरटीआई के तहत मिली जानकारी में जिला पुलिस ने इस तथ्य का खुलासा किया है। इस मामले को सामने लाने वाली संस्था आरटीआई बयुरो ने माधो राव मंदिर की रायल संपती के बेनामी सौदे की तहकीकात के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत पुलिस  से जानकारी मांगी थी। जिस पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने आरटीआई के तहत सूचना मुहैया करवाई है। इस सूचना में पुलिस का कहना है कि 11 जुलाई 2008 को पुलिस ने बेनामी सौदे और भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 465, 201, 182 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की तहकीकात में सामने आया है कि जिला की चच्योट तहसील के बैहरी गांव निवासी खुब राम ने आय के सत्रोत बताने के लिए और बेनामी सौदा जाहिर न करने के लिए एक अन्य आरोपी यूपी निवासी सुधीर मलिक के साथ एक जाली एग्रीमेंट बनाया था जिसके लिए मंडी के एक स्टांप विक्रेता रूप लाल से सटांप खरीदे गए थे। इस दस्तावेज को शिमला के नोटरी पब्लिक सुरेन्द्र सिंह देष्टा ने बैक डेट में तस्दीक किया था और शिमला के ही एक अन्य अधिवक्ता संजय कुमार ने शिनाख्तकर्ता का कार्य किया था। पुलिस की तहकीकात के अनुसार मंडी के सैण मुहल्ला निवासी संजय शर्मा ने खुब राम, सुभाष कुमार व अन्य लोगों के साथ षडयंत्र रचा था। वहीं पर तहकीकात में यह भी सामने आया है कि अस्पताल मार्ग निवासी देविन्द्र जम्वाल को संजय शर्मा, सुभाष कुमार, खुब राम तथा अन्य लोगों ने राजघराने की संपति की मालिक इन्दिरा महिन्द्रु की अनुमति के बगैर राजमहल की संपति को बेचने के लिए मनवाया। यही नहीं देविन्द्र जम्वाल ने इस भूमि विक्रय का कोई भी पैसा रानी इन्दिरा महेन्द्रु को न दिया है। जिसके चलते देविन्द्र जम्वाल को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। सूचना से जाहिर हुआ है कि आरोपियों के खिलाफ अंतिम रिर्पोट अदालत में पेश करने के बाद अब जल्द ही आरोपियों के खिलाफ अभियोग की सुनवाई शुरू होगी। इधर, आरटीआई ब्युरो के सदस्य लवण ठाकुर ने कहा कि इस धरोहर संपति को बेनामी घोषित करके सरकार इसे तुरंत अपने कब्जे में ले। जिससे करीब 400 साल पुरानी इस धरोहर का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। 

Friday, 16 December 2011

इंगलैंड भेजे गए लहसुन पाऊडर के गुम होने पर डाक विभाग को 30 दिन में मुआवजा तय करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग की सेवाओं में कमी को आंकते हुए उपभोक्ता का मुआवजा 30 दिनों में तय करने के आदेश दिए। विभाग को मुआवजा तय करने के बाद 10 दिनों में इसकी सूचना उपभोक्ता को देनी होगी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सदर तहसील के मनयाणा (टिल्ली कैहनवाल) निवासी विपिन सिंह पठानिया पुत्र कश्मीर सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए डाक विभाग के मंडी के वरिष्ठ अधीक्षक को उक्त आदेश जारी किए। अधिवक्ता मुनीष कटोच के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता कृषक हैं। उन्होने 14 सितंबर 2010 को विभाग के माध्यम से लहसुन पाउडर का एक पार्सल बिक्री के लिए युनाइटेड स्टेटस डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर, लंदन को प्रेषित किया था। लेकिन जिस पते को पार्सल प्रेषित किया गया था वहां से इसका कोई जवाब नहीं आने पर उपभोक्ता ने विभाग को संपर्क किया। इस पर विभाग ने 20-10-2010 ने उपभोक्ता को पत्र लिखा था कि पार्सल द्वारा भेजी गई वस्तु की कीमत बताई जाए। विभाग ने 16-11-2010 को एक और पत्र लिख कर उपभोक्ता को बताया था कि वह पार्सल वापिस ले लें क्योंकि भेजे गए पते पर इसे लेने से इंकार कर दिया गया है। लेकिन उपभोक्ता को न तो पार्सल ही लौटाया गया और न ही गुम हो जाने का कोई मुआवजा दिया गया। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विभाग ने माना है कि उन्हे युनाइटेड किंगडम के डाक प्रशासन की ओर से उपभोक्ता को मुआवजा देने के लिए अधिकृत  किया गया है। विभाग मुआवजा देने के लिए तैयार भी था। लेकिन मुआवजा तय नहीं किया गया। जो विभाग की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। फोरम ने अपने फैसले में विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिन में मुआवजा तय करने तथा तय होने के बाद 10 दिनों के भीतर इसकी सूचना उपभोक्ता को देने के निर्देश दिए।

Thursday, 15 December 2011

नैनो की 95,000 रूपये की बुकिंग राशी ब्याज सहित लौटाने और 30,000 हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने नैनो कार के निर्माता और विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 95,000 रूपये की बुकिंग राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 30,000 रूपये हर्जाना और 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने भ्युली कलौनी में बीडीओ आफिस के नजदीक रहने वाली चित्रा शर्मा पत्नी चंद्रमणी शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता मुम्बई स्थित मैसर्ज टाटा मोटरज और विक्रेता जिला मंडी के लुणापानी (भंगरोटु) स्थित सतलुज मोटरज को उक्त बुकिंग राशी 8.75 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 24 अप्रैल 2009 को नकद बुकिंग राशी जमा करवा कर नैनो कार की बुकिंग की थी। जून 2009 में उन्हे पत्र जारी करके बताया गया था कि उपभोक्ता को कार अलाट कर दी गई है और यह उन्हे जनवरी से मार्च 2010 के बीच दे दी जाएगी। उपभोक्ता को मार्च 2010 में एक और पत्र जारी करके बताया गया कि अब यह वाहन उन्हे अगस्त-सितंबर 2011 में दिया जाएगा। लेकिन उपभोक्ता को कई बार विक्रेता के कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी कार की डिलीवरी नहीं दी गई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि निर्माता और विक्रेता कार की डिलीवरी न करने का कोई कारण नहीं बता सके। इसके अलावा निर्माता और विक्रेता ऐसा भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे यह जाहिर होता हो कि इस अवधी के दौरान अन्य लोगों को बुक किए वाहनों को नहीं सौंपा गया हो। कार की डिलीवरी निश्चित समय में न करने को फोरम ने निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने कार की बुकिंग राशी ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को 10 साल और अफीम पकडे जाने के आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास


मंडी। जिला अदालत ने एक मामले में चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को दस साल और अफीम सहित पकडे जाने के आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। आरोपियों को एक लाख और 50,000 रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उन्हे एक-एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने जिला कुल्लू की सैंज तहसील के धारा (बहरीन) गांव निवासी मुरारी लाल पुत्र आत्मा राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत चरस बरामद होने का अभियोग साबित होने पर 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि इसी मामले के दूसरे आरोपी सलेह (बहरीन) गांव निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र घनश्याम के खिलाफ धारा 18 के तहत अफीम बरामद होने का अभियोग साबित होने पर 3 साल के कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 जनवरी 2010 को शिमला के भराडी का सीआईडी दल उप निरिक्षक मीनाक्षी भारद्वाज की अगुवाई में शिमला से मंडी-कुल्लू के लिए रवाना हुआ था। जब सीआईडी का यह दल हनोगी के पास था तो उक्त आरोपी थलौट से हनोगी की ओर आ रहे थे। आरोपियों को रोककर उनके बैग और प्लास्टिक थैले की तलाशी ली गई तो आरोपी मुरारी लाल से 4 किलो चरस और आरोपी नरेन्द्र सिंह से 1 किलो अफीम बरामद हुई थी। सीआईडी दल ने आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उन्हे दोषी करार देते हुए बरामदशुदा मादक पदार्थों की मात्रा के अनुसार उन्हे उक्त सजा का फैसला सुनाया।  

Wednesday, 14 December 2011

बार एसोसिएशन ने किया नवनियुक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा का स्वागत


मंडी। जिला बार एसोसिएशन की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट के नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा के सम्मान में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने की। इस अवसर पर नवनियुक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा ने कहा कि वह पहले भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में मंडी में कार्य कर चुके हैं। इस दौरान भी उन्हे बार एसोसिएशन का पूरा-2 सहयोग मिला था। उन्होने कहा कि बार और बेंच के बीच बेहतर सहयोग के लिए वह अपनी ओर से जिला बार एसोसिएशन के साथ बेहतर तालमेल बनाकर कार्य करेंगे। जिससे लोगों को त्वरित न्याय प्रदान कर सकें। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म चंद गुलेरिया ने बार एसोसिएशन की ओर से मंडी में बतौर पीठासीन अधिकारी कार्य संभालने पर उनका स्वागत किया। उन्होने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात होकर आने पर भी उनको बार एसोसिएशन की ओर से पूर्ववत सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला, न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान, कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह, कोर्ट नंबर चार उपासना शर्मा, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनीष भारद्वाज, सह सचिव आशीष शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रशांत शर्मा सहित बार एसोसिएशन के सदस्य भी बैठक में मौजूद थे। 

Tuesday, 13 December 2011

मेडी क्लेम की 2,08,580 रूपये की प्रीमियम राशी लौटाने और 50,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को मेडी कलेम की 2,08, 580 रूपये प्रीमियम राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 50,000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा व के पी सहगल ने मनाली तहसील के प्रीणी स्थित ए डी हाइड्रो पावर लिमिटेड के पक्ष में न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को उक्त प्रीमियम राशी का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता अनुज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता कंपनी मनाली के प्रीणी में स्थित एक पंजीकृत कंपनी है। बीमा कंपनी ने उपभोक्ता कंपनी से संपर्क करके इसके कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों की मेडी कलेम पालिसी करवाने के लिए कुटेशन दी। जिसके आधार पर उपभोक्ता ने कर्मीयों और उनके परिवारजनों की सूचि के साथ प्रीमियम राशी बीमा कंपनी को भेजी थी। लेकिन प्रीमियम राशी मिलने के बाद बीमा कंपनी ने उपभोक्ता कंपनी के 45 साल से अधिक उम्र के कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को मेडी कलेम कार्ड जारी करने से इंकार कर दिया। बीमा कंपनी ने उपभोक्ता को चिकित्सकों की सूचि भी मुहैया नहीं करवाई, जिनसे कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों की जांच की जानी थी। आखिरकार बीमा कंपनी ने 163 कर्मियों व पारिवारिक सदस्यों में से 107 को पालिसी से बाहर कर दिया। उपभोक्ता को 8 माह बीत जाने के बाद तक भी कार्ड जारी नहीं किए गए। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि इस अवधी के दौरान कर्मियों व उनके परिवारजनों को बिना बीमा कवर के रहना पडा। जबकि बीमा कंपनी उन औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटी रही जिनका अनुबंध से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता द्वारा जमा करवाई पूरी प्रीमियम राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता के कर्मियों व उनके परिवार के सदस्यों को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

दूरदर्शन शिमला और प्रेस क्लब मंडी के बीच खेला गया दोस्ताना क्रिकेट मैच













Saturday, 10 December 2011

दो हफ्ते बाद नाबालिगा को अगवा करने का मामला दर्ज


मंडी। आखिर दो सप्ताह बाद औट थाना पुलिस ने सातवीं कक्षा की नाबालिगा को अगवा करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में तहकीकात में जुट गई है जिससे पीडिता के परिजनों को जल्द ही नाबालिगा का पता चलने की उम्मीद बंधी है । उप-तहसील औट के सेवानाला (पनारसा) गांव से रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई नाबालिगा के मामले में औट थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने यह प्राथमिकी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है। पता चला है कि पुलिस को इस मामले में कुछ फोन कालस के बारे में जानकारी मिली है। यह फोन कालस इस मामले की तह तक जाने की दिशा में सुराग साबित हो सकते हैं। पुलिस मामले के सभी तथ्यों को खंगालने में जुट गई है। उल्लेखनीय है कि करीब दो सप्ताह पहले गांव की सातवीं कक्षा में पढने वाली एक नाबालिगा रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई थी। जिसके चलते परिजनों ने थाना को इसकी सूचना दी थी। लेकिन पुलिस ने मात्र गुमशुदगी की रपट दर्ज करके ही अपनी छानबीन जारी रखी थी। जिस पर परिजनों ने बीते कल जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई थी। जिला पुलिस उपाधीक्षक आशीष शर्मा ने संबंधित थाना को निर्देश जारी करके तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था। जिस पर हरकत में आई औट थाना पुलिस ने अब अज्ञात लोगों के खिलाफ नाबालिगा को शादी का झांसा देकर अगवा करने का मामला दर्ज कर लिया है। इधर, जिला पुलिस अधीक्षक पी डी प्रसाद ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है। उन्होने बताया कि पीडिता के पिता हुक्कम राम की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366-ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होने बताया कि जल्द ही नाबालिगा का पता लगा लिया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कडी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

पी पी रांटा बने जूडिशियल आफीसरज एसोसिएशन के अध्यक्ष


मंडी। हिमाचल प्रदेश सीनियर और जूनियर डिविजन जूडिशियल आफीसरज एसोसिएशन के चुनावों में पी पी रांटा को प्रधान चुना गया। जबकि शीतल शर्मा महासचिव के पद पर मनोनीत हुई। शनिवार को वैली व्यु होटल में जूडिशियल आफिसरज एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव आयोजित किए गए। इन चुनावों में एसोसिएशन के 71 सदस्यों ने भाग लिया। एसोसिएशन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया। इन चुनावों में पी पी रांटा प्रधान, जसवंत ठाकुर वरिष्ठ उपप्रधान, शीतल शर्मा महासचिव, मदन शर्मा संयुक्त सचिव और पी एस समयाल को कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। नवनिर्वाचित महासचिव शीतल शर्मा ने बताया कि जे एल आजाद, वीरेन्द्र ठाकुर, अनीश गर्ग, प्रताप ठाकुर, दिव्या ज्योति पटियाल, अमित मंडयाल, परविंदर आरोडा और होशियार सिंह वर्मा को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया है।  

Friday, 9 December 2011

दो हफ्ते से अगवा सातवीं कक्षा की छात्रा के मामले में अभी तक एफ आइ आर दर्ज नहीं।


मंडी। उप- तहसील औट के सेवानाला (पनारसा) गांव से दो हफ्ते पहले अगवा हो गई नाबालिगा के मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। जिसके चलते पीडिता के परिजनों ने शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। जिस पर उप- अधीक्षक मुख्यालय ने औट थाना को इस मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार विगत 26 नवंबर को उप- तहसील औट के सेवानाला(पनारसा) गांव की सातवीं कक्षा में पढने वाली एक नाबालिगा रहस्यमयी परिस्थितियों में अपने घर से गायब हो गई। जब परिजन काम से अपने घर लौटे तो पीडिता घर में नहीं मिली। जिस पर उन्होने अगले दिन सभी रिश्तेदारों व जान पहचान के लोगों से पीडिता की खोजबीन  की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। गांव की एक महिला ने उन्हे सूचित किया कि पीडिता ने उनको फोन करके बताया है कि वह हमीरपूर में ठीक ठाक है। जिस पर परिजनों को संदेह हुआ कि पीडिता को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया है। ऐसे में उन्होने 29 नवंबर को औट थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की अर्जी दी थी। लेकिन पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। पीडिता के पिता हुक्कम राम ने बताया कि हालांकि पुलिस पीडिता को ढुंढने के लिए नालागढ और जिला हमीरपूर गई थी। हमीरपूर के नजदीक एक गांव में पुलिस एक मकान में गई थी। जहां उन्हे बताया गया था कि पीडिता वहीं पर है। लेकिन पुलिस पीडिता को बरामद करके उन्हे नहीं सौंप पाई। औट थाना पुलिस के प्राथमिकी दर्ज न करने पर परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। जिस पर जिला पुलिस उपाधीक्षक आशीष शर्मा ने औट थाना पुलिस को इस मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संपर्क करने पर उन्होने बताया कि संबंधित थाना को इस बारे में आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 

Thursday, 8 December 2011

चायनीज खिलौना महंगा बेचने पर 7500 रूपये हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश


मंडी। चाइनीज खिलौना महंगा बेचना विक्रेता पर उस समय भारी पड गया जब उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 7500 रूपये बतौर हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा खिलौने पर अधिक वसूली गई राशी भी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए गए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा व के पी सहगल ने जिला एवं सत्र न्यायलय कुल्लू में कार्यरत अधिवक्ता देवी सिंह ठाकुर के पक्ष में अखाडा बाजार स्थित मैसर्ज फन-एन-फरोलिक को खिलौने पर अधिक वसूली 156 रूपये की राशी 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता अनिल नायर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से मेड इन चाइना का हाना मोन्टाना एजूकेशनल कंप्युटर नोटबुक खरीदा था। विक्रेता ने इस खिलौने के 285 रूपये वसूल किए थे। जबकि खिलौने पर अधिकतम रिटेल मुल्य 128 रूपये लिखा गया था। उपभोक्ता ने विक्रेता से अधिक वसूली गई राशी वापिस लौटाने के लिए कई बार आग्रह किया लेकिन राशी न लौटाने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। सुनवाई के दौरान विक्रेता का कहना था कि उसने यह खिलौना 165 रूपये में हासिल किया था। इसके अलावा इसकी कीमत में वैट, ट्रांसपोर्ट चार्ज और सैल के पैसे भी जोडे गए थे। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता ने उपभोक्ता को दी गई इनवाइस और बिल में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। जिसके चलते फोरम ने अधिकतम रिटेल कीमत से ज्यादा राशी वसुलने को विक्रेता की सेवाओं में कमी करार देते हुए अधिक वसूली राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। जबकि विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में फोरम ने हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

दूरदर्शन और प्रेस क्लब का क्रिकेट मैच 11 दिसंबर को


मंडी। प्रेस क्लब मंडी की कार्यकारिणी की आपात बैठक वीरवार को रामनगर स्थित प्रेस क्लब भवन में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष बीरबल शर्मा ने की। प्रेस क्लब के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि11 दिसंबर को दूरदर्शन शिमला की टीम के साथ पड्डल स्टेडियम में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में क्लब की सदस्यता, नवीनीकरण और लंबित पडे कार्यों को पूरा करने के लिए फंड एकत्र करने के संबंध में विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। बैठक में क्लब के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर, सहसचिव रमेश यादव, कार्यकारिणी सदस्य मुरारी शर्मा, अमन अग्निहोत्री, नारायण ठाकुर और राजपाल सिंह राजू मौजूद थे।


Saturday, 3 December 2011

बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1.70 लाख का मुआवजा अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1.70 लाख रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने थुनाग तहसील के मझाखल (जरोल) निवासी कश्मीर सिंह पुत्र बरीकम राम के पक्ष में युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता राजेश जोशी और यादविन्द्र ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने टाटा सपेसियो वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही थुनाग- जंजैहली मार्ग पर पार्क किया गया यह वाहन चोरी हो गया था। उपभोक्ता ने पुलिस और कंपनी को इस बारे में सूचना दी थी। जिस पर पुलिस ने वाहन चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं पर कंपनी ने भी सर्वेयर की तैनाती करके जांच करवाई थी। लेकिन कंपनी के मुआवजा तय न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मामले के तथ्यों से साबित होता है कि उपभोक्ता का वाहन चोरी हुआ था। जिसके बारे में कंपनी के सर्वेयर ने भी अपनी जांच रिर्पोट में माना है। वहीं पर पुलिस ने भी अदालत में वाहन चोरी का सुराग न लगने पर अनसुलझे मामले की रिर्पोट भी पेश की है। ऐसे में फोरम ने कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशी का भुगतान शिकायत दायर करने की तिथी से ब्याज सहित करने के आदेश दिए। जबकि कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

वाहन की बुकिंग राशी ब्याज सहित लौटाने के अलावा 15,000 हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने कार विक्रेता को वाहन की बुकिंग राशी उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 15,000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा व के पी सहगल ने कुल्लू के ढालपूर स्थित रमणीक होटल के नजदीक रहने वाले अनुराग सूद पुत्र राम कुमार के पक्ष में गुटकर स्थित कार विक्रेता कंपीटेंट आटोमोबाईल को 6286 रूपये की कार बुकिंग राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता राकेश बौध के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता के पास मारूती जिप्सी ( हार्ड टाप) की बुकिंग करवाई थी। जिसके लिए उन्होने 50,000 रूपये की बुकिंग राशी जमा करवाई थी। विक्रेता की ओर से फोन पर सूचित किया गया कि वह वाहन की डिलीवरी के लिए शो रूम में आ जाएं। जब उपभोक्ता डिलीवरी लेने गए तो उन्हे साफ्ट टाप वाहन लेने को कहा गया। लेकिन उपभोक्ता ने इस वाहन को लेने से इंकार दिया गया। जिस पर विक्रेता ने उपभोक्ता को कुछ समय बाद हार्ड टाप जिप्सी देने की बात कही और उनसे वाहन की पूरी कीमत वसूल कर ली गई। लेकिन डिलीवरी में देरी होने के कारण उपभोक्ता ने बुकिंग कैंसिल कर दी और विक्रेता से अपनी राशी वापस मांगी। जिस पर कंपनी ने मात्र 6,12,000 रूपये का चेक उपभोक्ता को जारी किया जबकि उपभोक्ता ने वाहन की बुकिंग के लिए 6,18,000 रूपये खर्च किए थे। इतना ही नहीं जब उपभोक्ता ने चैक को भुगतान के लिए लगाया तो यह बाउंस हो गया और विक्रेता को दुसरा चैक जारी करना पडा। कार विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि डिलीवरी में देरी सेवाओं में कमी को दर्शाता है जिसके कारण उपभोक्ता को बुकिंग कैंसिल करवानी पडी। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में कम अदा की गई बुकिंग राशी ब्याज सहित देने के अलावा हर्जाना और शिकायत भी देने का फैसला सुनाया।

Thursday, 1 December 2011

उपभोक्ता फोरम ने दिए 30 दिन में नया टायर देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने टायर निर्माता और विक्रेता को उपभोक्ता के वाहन के खराब टायर के बदले 30 दिनों में नया टायर देने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने जिला कुल्लू की बंजार तहसील के मखराडा(खंदरागी) निवासी शेर सिंह पुत्र अमर नाथ की शिकायत को उचित मानते हुए मनिकरण के विक्रेता पी जी आटोमोबाइल और निर्माता दिल्ली सथित जे के टायर को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता एन एस बिदागरी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से अपने टिपर के लिए 4 टायर खरीदे थे। इनमें से एक टायर खरीदने के तुरंत बाद ही खराब हो गया। उपभोक्ता ने विक्रेता को इस बारे में सुचित किया। जिस पर उन्हे आश्वस्त किया गया कि जल्द ही उनका टायर बदल कर नया दे दिया जाएगा। लेकिन कई बार संपर्क करने पर भी उन्हे नया टायर नहीं दिया गया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की सुनवाई के दौरान विक्रेता का यह कहना था कि उपभोक्ता को खराब टायर के बदले 1361 रूपये की छुट दी जा रही थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को छुट देने से यह जाहिर होता है कि टायर में खराबी थी तभी यह छुट दी जा रही थी। फोरम ने निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता के खराब टायर के बदले उसी माडल का टायर 30 दिन में देने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में टायर की मूल्य राशी 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी। इसके अलावा सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये।

पांच किलो चरस सहित पकडे आरोपी को 14 साल की कठोर कारावास और 1,40,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। व्यवसायिक मात्रा की चरस सहित पकडे जाने के एक आरोपी को अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास और 1,40,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। उक्त जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की विशेष अदालत ने करसोग तहसील के गलाइच गांव निवासी उतम चंद पुत्र धनी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस का एक दल एएसआई रामलाल की अगुवाई में करसोग- केलोधार मार्ग पर तैनात था। इसी दौरान केलोधार से करसोग की ओर आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देखकर तेजी से चलना शुरू कर दिया। संदेह होने पर पुलिस ने आरोपी को तलाशी के लिए रोका तो उसके बैग में से 5 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक वाई पी एस नेगी ने 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है और वह अपने घर का अकेला कमाने वाला है जिसके चलते उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन का कहना था कि आरोपी से बरामदशुदा चरस व्यवसायिक मात्रा में थी। ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशीले पदार्थों का समाज के बडे हिस्से पर बुरा प्रभाव पडता है। ऐसे में इन अपराधों के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस के व्यवसायिक मात्रा में होने के कारण उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया।

Wednesday, 30 November 2011

न्यायिक कर्मियों का तीन दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न






मंडी। उपायुक्त सभागार में जारी न्यायिक कर्मियों का तीन दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हो गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम का विधिवत समापन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर और सभी न्यायिक दंडाधिकारी भी मौजूद थे। प्रदेश जुडिशियल अकादमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायलय के सभी अधीनस्थ न्यायलयों के 30 न्यायिक कर्मियों ने प्रशिक्षण लिया। अकादमी की ओर से प्रशिक्षक के तौर पर मंडी आई अकादमी की उप निदेशक आबिरा बसु ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों को न्यायलयों के कार्यालयों से संबंधित कार्यप्रणाली के बारे में गहनता से जानकारी दी गई। उन्होने बताया कि प्रशिक्षण के पहले दिन पहले सत्र में व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व के बारे में बताया गया। जबकि दूसरे सत्र में बजट मैनुअल के बारे में विस्तार से बताया गया। तीसरे सत्र में कर्मियों को सरकारी एकाउंट और वितिय नियमों की जानकारी दी गई। जबकि चौथे सत्र में मेडिकल प्रमाण पत्र और भतों के बारे में बताया गया। बसु ने कहा कि प्रशिक्षण के दुसरे दिन बजट बनाने, कोषागार, कार्यालय मैनुअल, सर्विस बुक और सर्विस नियमों के बारे में प्रशिक्षुओं को जानकारी दी गई। सत्र के अंतिम दिन प्रशिक्षुओं को प्राप्ती, नोटिंग, ड्राफ्टिंग और रिर्काड के बारे में बताया गया। उन्होने बताया कि न्यायिक कर्मियों ने उत्साह और दिलचस्पी से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

Tuesday, 29 November 2011

Me in my Office.


चरस और अफीम सहित पकडे गए आरोपी को अढाई साल की कठोर कारावास और 70,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। चरस और अफीम सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को अढाई- अढाई साल के कठोर कारावास और 70 हजार जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने पंजाब के जिला लुधियाना के मनाकी (समराला) निवासी हरदेव सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 18 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा का फैसला सुनाया। यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुंदरनगर थाना पुलिस का दल थाना प्रभारी अमर चंद की अगुवाई में सरकारी वाहन पर गश्त के लिए तैनात था। कांगू से वापस लौटते समय रोपडी गांव के पास एक व्यक्ति वन विभाग की नर्सरी की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। उक्त व्यक्ति ने पुलिस दल को देख कर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने आरोपी को काबू पा कर उससे भागने की वजह पूछी तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें से एक किलो चरस और 250 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक जे के लखनपाल ने 9 गवाहों के बयान दर्ज करवा कर मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई में बचाव पक्ष ने आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाने की मांग की। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि दिनों दिन चरस तस्करी की घटनाओं में भारी वृधि हो रही है और तस्करों द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी युवा पीढी को तबाह कर रही है। ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस और अफीम की मात्रा को देखते हुए उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।  

Monday, 28 November 2011

कर्मचारी बहुजन महासंघ ने उठाई 85 वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग


मंडी। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी बहुजन महासंघ ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मियों से संबंधित पदोन्नति और आरक्षण संबंधी विधेयकों को मूल रूप से लागू करने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष अमरनाथ खुराना, महासचिव भीम सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूराम यादव और संगठन सचिव रामलाल सुमन ने संयुक्त बयान में कहा प्रदेश सरकार साल 1990 से अभी तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बनाए गए विधेयकों को लागू करने में असफल रही है। उन्होने बताया एनडीए की तात्कालीन केन्द्र सरकार ने संविधान में 81 वां, 82 वां और 85 वां संशोधन किए हैं। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार आज दिन तक इन संशोधन को अमल में नहीं ला सकी है। जिससे प्रदेश के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारी अपने अधिकारों से वंचित हैं। महासंघ ने कहा कि प्रदेश सरकार महासंघों के दबाव में 85 वें संशोधन को लटका रही है। महासंघ ने मांग की है कि आरक्षण विरोधी निती बंद की जाए और कर्मचारियों की पदोन्नति व विभागिय सूचियां जल्द से जल्द जारी की जाएं। उन्होने कहा कि ऐसा न होने पर महासंघ अदालत की शरण भी ले सकता है। 

बल्ह के पूर्व विधायक दामोदर दास के निधन पर शोक व्यक्त


मंडी। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दलिप सिंह ठाकुर ने बल्ह क्षेत्र के पूर्व विधायक दामोदर दास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होने बताया कि 80 के दशक में जब वह भाजपा के कुछ समय के लिए जिला अध्यक्ष बने थे उस समय दामोदर दास ने पार्टी की सदस्यता ली थी। इसके बाद भाजपा के तात्कालीन प्रदेश अध्यक्ष गंगा सिंह ठाकुर के प्रयासों से उन्हे बल्ह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। अपने मिलनसार व्यवहार के कारण उन्होने अपने कार्यकाल में एक विशेष व्यक्त्तितव हासिल किया था। पिछले विधानसभा चुनावों में जब वह कडे संघर्ष के बाद हार गए थे तो उन्होने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कुछ अपने ही लोग उनकी जीत नहीं चाहते थे। पूर्व अध्यक्ष ने दामोदर दास को बल्ह क्षेत्र का बेहद मिलनसार, स्वच्छ आचरण और आम लोगों से जुडा हुआ नेता करार दिया है जिन्होने हमेशा पार्टी के हितैषी के रूप में कार्य किया। 

न्यायिक कर्मियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ











मंडी। जिला के उपायुक्त सभागार में वितिय प्रशासन और कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर न्यायिक कर्मियों का तीन दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को शुरू हो गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जबकि इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर तथा सभी न्यायिक दंडाधिकारी भी मौजूद थे। अपने अध्यक्षीय संबोधन में जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यायिक कमिर्यों को कार्यालय के वितिय प्रशासन और कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के लिए किया जा रहा है। जिससे न्यायिक कर्मी लोगों के कामों का शीघ्रता और कुशलता से निपटारा कर सकें। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक कर्मियों को कार्यालय के बजट, एकाउंटस आदि विषयों से जुडे नियमों की जानकारी दी जाएगी। उन्होने बताया कि प्रदेश जुडिशियल अकादमी द्वारा 28 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में अकादमी की उपनिदेशक डाक्टर आबिरा बसु कर्मियों को प्रशिक्षण दे रही हैं। इस प्रशिक्षण के लिए जिला एवं सत्र न्यायलय के तहत आने वाले सभी उपमंडलों में स्थित न्यायलयों में वितिय कार्य संभालने वाले अधीक्षक, नाजिर और लिपिक बतौर प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला भर से 30 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं।


Saturday, 26 November 2011

चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को 15 साल के कठोर कारावास और 1,50,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। व्यवसायिक मात्रा की चरस सहित धरे जाने के आरोपी को अदालत ने 15 साल के कठोर कारावास और डेढ लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के विशेष न्यायलय ने जिला कुल्लू के फागला(सयांत) गांव निवासी चुनी लाल पुत्र दशमी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार बल्ह थाना पुलिस का दल थाना प्रभारी प्रताप सिंह की अगुवाई में डडौर पेट्रोल पंप के पास तैनात था। इसी दौरान मनाली से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस को चेकिंग के लिए रोका गया। जैसे ही बस रूकी तो आरोपी बस के अगले दरवाजे को खोल कर बस से उतर गया और खेतों की ओर भागने लगा। जिस पर पुलिस दल ने आरोपी पर काबू पाया। पुलिस ने जब संदेह के आधार पर आरोपी के बैग की तलाशी ली तो इसमें से 5 किलोग्राम चरस और 250 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक वाई पी एस नेगी ने 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है ऐसे में उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कडी सजा की मांग की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशीले पदार्थों का अपराध समाज के बडे हिस्से पर दुष्प्रभाव डालता है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की व्यवसायिक मात्रा को देखते हुए उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि आरोपी पर धारा 18 के तहत अफीम बरामद होने का अपराध साबित नहीं हो पाया।


Thursday, 24 November 2011

मिडियेटरों का 40 घंटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न





















मंडी। उपायुक्त सभागार में 40 घंटों के सघन अभ्यास के बाद प्रशिक्षित हुए मिडियेटरों ने पहले दिन से ही घरों को बसाने का काम शुरू कर दिया है। प्रशिक्षण के अंतिम दिन अदालत से आए करीब आधा दर्जन मामलों को एक दिन की कार्यवाही में ही सुलझा लिया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मिडियेशन के बारे में जागरूकता लाने के लिए के लिए बार रूम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मिडियेटरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के कोआरडिनेटर उच्च न्यायलय के रजिस्टरार सी बी बारोवालिया ने जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों को मिडियेशन के बारे में जानकारी दी। वहीं पर उच्चतम न्यायलय की मिडियेशन और कौंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी की ओर से प्रशिक्षण के लिए आई नगीना जैन और पूनम मेंहदीरता ने भी अधिवक्ताओं को मिडियेशन के बारे में जानकारी देते हुए इसकी खुबियों के बारे में बताया। इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मिडियेशन के बारे में एक वृत चित्र भी दिखाया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म चंद गुलेरिया ने अधिवक्ताओं का आहवान किया कि वे अधिक से अधिक मामलों को मिडियेशन के लिए भेजें जिससे मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके। इधर, उपायुक्त सभागार में जारी छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन लाईव मिडियेशन के तहत करीब आधा दर्जन मामलों को सुलझा लिया गया। इन मामलों में समझौता करवाकर इन्हे फैसले के लिए न्यायलय भेज दिया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने के साथ ही मंडी और कुल्लू जिला में स्थित मिडियेशन केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम के कोआरडिनेटर बारोवालिया ने बताया कि इससे पूर्व शिमला, चंबा और धर्मशाला के केन्द्र कार्य कर रहे थे। उन्होने बताया कि जिला हमीरपूर, नाहन, सोलन, बिलासपूर में भी मिडियेशन केंद्र बनाए गए हैं। जहां जल्द ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके इन केन्द्रों को भी कार्यरत किया जाएगा। इघर, जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षण के समापन पर कहा कि यह खुशी की बात है कि नव प्रशिक्षित मिडियेटरों ने मामलों का निस्तारण करके पहले दिन से ही टुटते घरों को बसाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। 

Wednesday, 23 November 2011

मिडियेटरों का 40 घंटे का प्रशिक्षण अंतिम चरण में




















मंडी। उपायुक्त कार्यालय सभागार में मंडी और कुल्लू जिला के मिडियेटरों (मध्यस्थ) का 40 घंटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रशिक्षण के पांचवे दिन मिडियेटरों को आचार संहिता के बारे में जानकारी दी गई। वीरवार को प्रशिक्षण के अंतिम दिन कार्यक्रम में प्रशिक्षित मिडियेटर अभ्यास के तहत अदालत से आए 10 मामलों के निस्तारण की कार्यवाही शुरू करेंगे। जिला मंडी और कुल्लू में स्थापित मिडियेशन केन्द्रों को संचालित करने के लिए इन दिनों चयनित मिडियेटरों का छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के कोआरडिनेटर उच्च न्यायलय के रजिस्टरार सी बी बारोवालिया ने बताया कि अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया। उन्होने बताया कि 40 घंटों के इस कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को मिडियेशन की तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होने बताया कि प्रशिक्षण के पहले दिन प्रशिक्षण की प्रासांगिकता, विवादों के स्वरूप और मिडियेशन के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी दी गई। दूसरे दिन कम्युनिकेशन, बारगेनिंग और निगोशिएन के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के तीसरे दिन किस प्रकार के मामले मिडियेशन के लिए भेजे जाने चाहिए, अच्छे मिडियेटर की खासियतों और उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। इसी दिन जिला भर के सभी उपमंडलों के न्यायिक दंडाधिकारियों को मिडियेशन के बारे में जानकारी दी गई। चौथे दिन मिडियेशन में आने वाली कठिनाइयों और उन्हे सुलझाने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं पर मिडियेशन के संबंध में एक वृत चित्र भी दिखाया गया। उच्चतम न्यायलय की मिडियेशन और कौंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी की ओर से प्रशिक्षण के लिए आई प्रशिक्षक नगीना जैन और पूनम मेंहदीरता ने कहा कि प्रशिक्षुओं ने इस कार्यक्रम में बहुत गहनता, दिलचस्पी और उत्साह दिखाया। क्रार्यक्रम में जिला मंडी के अधिवक्ता दुनी चंद शर्मा, अमर चंद वर्मा, ललित कपूर, समीर कश्यप, दिग्विजय सिंह, दिनेश शर्मा, प्रेम सिंह ठाकुर, एम एल शर्मा, महेश चंद्र शर्मा, टी आर पठानिया, तारा चंद शर्मा, गीतांजली शर्मा और राजेश शर्मा ने भाग लिया। जबकि कुल्लू जिला से अधिवक्ता आर एल ठाकुर, डी एस ठाकुर, कृष्ण लाल ठाकुर, वाई बी सेठी, गोपाल शर्मा, धर्मेन्द्र शर्मा, उमेश शर्मा, संजय ठाकुर, टी सी ठाकुर, कुशल शर्मा, राजेन्द्र ठाकुर और राकेश बोध ने बतौर मिडियेटर भाग लिया।

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...