Thursday, 28 April 2011
धोखाधडी के मामले में महिला प्रधान को अदालत उठने तक की सजा
चरस तस्कर को साढे तीन की कठोर कारावास
Wednesday, 27 April 2011
उपभोक्ता की 2,62,055 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश
Tuesday, 26 April 2011
बस अडडे के निर्माण में नियम दरकिनार
मृत गाय की मुआवजा राशी देने के आदेश
Monday, 25 April 2011
निरंकारी मंडल ने मनाया मानव एकता दिवस
मंडी। संत निरंकारी मंडल जोन 6 का मानव एकता दिवस डडौर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुल्लू, बिलासपुर और मंडी जिला के करीब 5000 लोग एकत्र हुए थे। निरंकारी मंडल की ओर से इस दिवस पर रकत दान शिविर आयोजित किया गया। जिसका उदघाटन उपमंडलाधिकारी सदर विनय कुमार ने किया। शिविर में करीब 300 लोगों ने रकत दान किया। यह शिविर आई जी एम सी शिमला के डा मदन लाल कौशल तथा क्षेत्रीय असपताल के डा अरिन्दम राय और डा शेखर कपुर की देखरेख में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुखय अतिथी विनय कुमार ने कहा कि निरंकारी मिशन रकत दान से मानवता की सेवा करके समाज में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। मिशन के जोनल इंचार्ज तेज सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि निरंकारी मिशन रकतदान के क्षेत्र में अग्रणी संसथा है। मिशन साल 1986 से 2010 तक 4,21,000 युनिट रकत दान कर चुका है। मिशन के ए पी आर ओ कुममी राम ने बताया कि शिविर में संतसंग का भी आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता दिल्ली से आए मिशन के कानूनी सलाहकार सेवानिवृत न्यायधीश आर के मेहता ने की। निरंकारी मिशन के इस आयोजन में सथानिय विधायक प्रकाश चौधरी, एस डी एम सरकाघाट विजय कुमार, फोरेंसिक लैब गुटकर के उप निदेशक डा राजेश वर्मा, मिशन के सथानिय प्रमुख प्रेमदास व संचालक प्रेमसिंह भी मौजुद थे।
शहर की समस्याओं को लेकर मुख्य न्यायधीश को याचिका
25 सालों से नहीं मिला मुआवजा
Sunday, 24 April 2011
न्यायधीश की कार्यप्रणाली को लेकर वकीलों में रोष
मंडी। जिला अदालत के एक न्यायधीश की कार्यप्रणाली को लेकर अधिवकताओं से चल रहे विवाद का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। जिसके कारण जिला बार एसोसिएशन के अधिवकताओं नेआम सभा बुलाकर इस मामले की प्रगति पर चर्चा की । एसोसिएशन की आम सभा की बैठक बार रूम में प्रधान ललित कपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आम सभा में एसोसिएशन ने प्रदेश के मुखय न्यायधीश कुरियन जोसेफ को 4 अप्रैल 2011 को भेजे गए ज्ञापन पर कोई कार्यवाही न करके अधिवकताओं की जायज मांग पर ढिलमुल रवैया अपनाने पर असंतोष व्यकत किया है। इस आम सभा में अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश की कार्यप्रणाली पर जम कर चर्चा की गई। अधिवकताओं का कहना था कि उकत न्यायधीश का वकीलों के प्रति उचित व्यवहार नहीं रहता और बार सदसयों के साथ असहयोगी रवैया अपनाए हुए हैं। इसके अलावा अपनी कार्यप्रणाली के दौरान वह मानवीय पहलुओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि जिला बार एसोसिएशन ने उकत न्यायधीश से मिलकर उनकी कार्यप्रणाली को लेकर आ रही दिककतों के बारे में अवगत करवाया था। लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। अधिवकताओं ने हाल ही में एक व्यकित को उकत न्यायलय दवारा गैर कानूनी ढंग से 7 दिन तक उप-जेल मंडी में बंदी रखने की घटना का भी उल्लेख किया। बार एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि आम सभा में सर्वसममति से निर्णय लिया गया कि 4 अप्रैल 2011 को मुखय न्यायधीश कुरियन जोसेफ को प्रेषित किए गए प्रसताव के समरण पत्र के रूप में प्रसताव पारित कर इसे मुखय न्यायधीश सहित प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष को भी प्रेषित किया जाए। उन्होने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर इस मामले में 10 दिनों के अंदर जरूरी कदम न उठाए गए तो बार को आंदोलन का रूख अपनाना पडेगा। आम सभा ने तय किया है कि उकत न्यायधीश की कार्यप्रणाली से संबंधित समाचार पत्रों की कापियां भी प्रसताव के साथ संलग्न करके उच्च न्यायलय को प्रेषित की जाएं, जिससे इस मामले की सिथति सपषट हो सके।
Wednesday, 20 April 2011
रक्त दान शिविर 24 को
मंडी। संत निरंकारी मिशन 24 अप्रैल को डडौर में रकत दान शिविर आयोजित करेगा। शिविर का उदघाटन उपमंडलाधिकारी सदर विनय कुमार करेंगे। मिशन के पदाधिकारी तेज सिंह, के के ठाकुर , कुममी राम और मुखीया ब्रांच साधसंगत ने बताया कि शिविर का आयोजन संत निरंकारी सतसंग भवन डडौर में आयोजित होगा। जबकि शिविर के दौरान सतसंग और लंगर भी आयोजित किया जाएगा।
विश्व धरोहर दिवस पर मिला मंडी को म्यूजियम
विश्व धरोहर दिवस पर मिला मंडी को म्यूजियम
दो दिन तक विपाशा सदन में आयोजित किया गए कार्यक्रम
विश्व धरोहर दिवस पर डीसी मंडी ने मंडी को म्यूजियम देने की घोषणा की है। समापन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि पहुंचे डीसी मंडी ने कहा कि ऐतिहासिक मंडी जिला में भी कला संग्रहालय कला संग्रहालय खोला जाएगा। उन्होंने विश्व धरोहर दिवस परन आयोजित भारतीय पराुतत्व सर्वेक्षण विभाग, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, पुरातत्व चेतना संघ और मांडव कलामंच की ओर से विपाशा सदन में लगाई गई प्रदशनियों का अवलोकन किया और सफल आयोजन के लिए स्थानीय संस्थाओं और आयोजकों को बधाई दी। विश्व धरोहर दिवस पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय खलियार की शिवानी और सरस्वती विद्या मंदिर के निखिल चुग को प्रथम,सीनीयर सकेंडरी स्कूल मंडी के गुंजन को दूसरा और डीएवी आर्य स्कूल मंडी की दिव्यांशी को तीसरा स्थान मिला। धरोहर संरक्षण पर आधारित गु्रप ए जिसमें दसवीं कक्षा से बड़ी कक्षाओं के स्टूडेंटस शामिल थे, में प्रथम स्थान पर सीनीयर सकेंडरी सकूल मंडी के नवीन कुमार को प्रथम, एंगलो संस्कृत स्कूल मंडी की विभूती को दूसरा स्थान मिला। सीनियर सकेंडरी स्कूल मंडी के यादव सिंह को तीसरा स्थान हासिल हुआ। ग्रुप बी में छोटी कक्षाओं के बच्चों के मुकाबले मेें इंडस वल्र्ड स्कूल के आर्यन भाटिया और अनीश प्रथम व द्वितीय जबकि फिजीक्स स्कूल की शिवांगना तीसरे सथ्तान पर रही। लोकगीतों के मुकाबले में एसवीएम स्कूल के सर्वज्ञ प्रथम स्थान पर रहे जबकि दूसरे स्थान पर केंद्रीय विद्यालय खलियार के विकास व डीएवी सेंनेटरी सकूल की मृदुल द्वितीय जबकि डीएवी सेंनेटरी स्कूल के निखिल और डीएवी आर्य समाज की भारती तीसरे स्थान पर रही। राष्टï्रति पुरस्कार विजेता चित्रकार विजय शर्मा ने विजेता स्टूडेंट्स को पुरस्कार वितरित किए। आयोजन समिति के अध्यक्ष लवण ठाकुर ने बताया कि मंडी की विभिन्न संस्थाओं की पहल से शुरू हुआ विश्व धरोहर दिवस के आयोजन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
दो दिन तक विपाशा सदन में आयोजित किया गए कार्यक्रम
विश्व धरोहर दिवस पर डीसी मंडी ने मंडी को म्यूजियम देने की घोषणा की है। समापन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि पहुंचे डीसी मंडी ने कहा कि ऐतिहासिक मंडी जिला में भी कला संग्रहालय कला संग्रहालय खोला जाएगा। उन्होंने विश्व धरोहर दिवस परन आयोजित भारतीय पराुतत्व सर्वेक्षण विभाग, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, पुरातत्व चेतना संघ और मांडव कलामंच की ओर से विपाशा सदन में लगाई गई प्रदशनियों का अवलोकन किया और सफल आयोजन के लिए स्थानीय संस्थाओं और आयोजकों को बधाई दी। विश्व धरोहर दिवस पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय खलियार की शिवानी और सरस्वती विद्या मंदिर के निखिल चुग को प्रथम,सीनीयर सकेंडरी स्कूल मंडी के गुंजन को दूसरा और डीएवी आर्य स्कूल मंडी की दिव्यांशी को तीसरा स्थान मिला। धरोहर संरक्षण पर आधारित गु्रप ए जिसमें दसवीं कक्षा से बड़ी कक्षाओं के स्टूडेंटस शामिल थे, में प्रथम स्थान पर सीनीयर सकेंडरी सकूल मंडी के नवीन कुमार को प्रथम, एंगलो संस्कृत स्कूल मंडी की विभूती को दूसरा स्थान मिला। सीनियर सकेंडरी स्कूल मंडी के यादव सिंह को तीसरा स्थान हासिल हुआ। ग्रुप बी में छोटी कक्षाओं के बच्चों के मुकाबले मेें इंडस वल्र्ड स्कूल के आर्यन भाटिया और अनीश प्रथम व द्वितीय जबकि फिजीक्स स्कूल की शिवांगना तीसरे सथ्तान पर रही। लोकगीतों के मुकाबले में एसवीएम स्कूल के सर्वज्ञ प्रथम स्थान पर रहे जबकि दूसरे स्थान पर केंद्रीय विद्यालय खलियार के विकास व डीएवी सेंनेटरी सकूल की मृदुल द्वितीय जबकि डीएवी सेंनेटरी स्कूल के निखिल और डीएवी आर्य समाज की भारती तीसरे स्थान पर रही। राष्टï्रति पुरस्कार विजेता चित्रकार विजय शर्मा ने विजेता स्टूडेंट्स को पुरस्कार वितरित किए। आयोजन समिति के अध्यक्ष लवण ठाकुर ने बताया कि मंडी की विभिन्न संस्थाओं की पहल से शुरू हुआ विश्व धरोहर दिवस के आयोजन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
दो आरोपियों को 12-12 साल की कठोर कारावास
मंडी। व्यवसायिक मात्रा की चरस तसकरी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दो मामलों के आरोपियों को 12-12 साल कठोर कारावास और एक लाख बीस- बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को 2-2 साल का अतिरिकत कारावास भुगतना होगा। अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने दो अलग-2 मामलों में हरियाणा के पलवल जिला के चंघाट गांव निवासी सतपाल पुत्र श्याम सरन और जिला मंडी के गोहर उपमंडल के बागा चनोली निवासी अटल बिहारी पुत्र मनी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत उकत सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पंडोह चौकी पुलिस ने 10 जनवरी 2010 को ए एस आई रामलाल की अगुआई में सुककी बाईं के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान पंडोह की ओर से आ रही एक बस को तलाशी के लिए रोका गया तो बस की सीट नंबर 15 पर बैठे आरोपी सतपाल की गोद में लिए बैग में से 5 किलो चरस बरामद हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते उप जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। जबकि दूसरे मामले के तथ्यों के अनुसार पुलिस दल ने एएसआई मोहन लाल की अगुवाई में रात करीब 12.30 बजे गढानाला(पंडोह) के पास नाकाबंदी की थी। इसी बीच पंडोह की ओर से कंधे पर बैग उठाए एक आरोपी आया। पुलिस के तलाशी लेने पर उसके कबजे से भी 5 किलो चरस बरामद हुई थी। इस मामले में अभियोग के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद किए गए। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण अदालत ने दोनों मामलों में आरोपियों को दोषी करार देकर सोमवार को सजा की अवधी की कार्यवाही निश्चित की थी। अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन की विसतार से सुनवाई के बाद उनसे बरामद हुई चरस व्यवसायिक मात्रा की होने के कारण उकत कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
मेले का आयोजन पंचायत को सौंपने का निर्णय
मंडी। जंजैहली क्षेत्र के प्रसिध कुथाह मेले का आयोजन ग्राम सभा ने सथानिय पंचायत को सौंपने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत तुंगाधार ने प्रशासन से ग्राम सभा में नवगठित कमेटी को पंजीकृत करने की मांग की है। इस बारे में ग्राम पंचायत तुंगाधार की प्रधान और नवगठित मेला कमेटी कुथाह की प्रधान जससी देवी, कुन्दल लाल व राजेन्द्र कुमार की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुकत मंडी को ज्ञापन सौंपा। जससी देवी ने बताया कि 2 जून 2010 को प्रदेश सरकार के भाषा,कला एवं संसकृति विभाग ने निर्णय लिया है कि जिला सतर के सभी मेलों और त्योहारों का आयोजन सथानिय निकायों दवारा किया जाएगा। इन निर्देशों के तहत ग्राम पंचायत तुंगाधार ने ग्रामसभा में सर्वसममति से प्रसताव पास किया है कि इस वर्ष 22 मई से 30 मई तक होने वाले इन मेलों का आयोजन पंचायत की चयनित कमेटी करेगी। उन्होने बताया कि इस ग्राम सभा में16 सदसयीय मेला प्रबंधन कमेटी कुथाह का सर्वसममति से गठन किया गया। कमेटी में प्रताप सिंह प्रधान,मुरारी लाल उपप्रधान,मोम राज सचिव सहित कार्यकारिणी के सदसय चुने गए हैं उन्होने कहा कि ज्ञापन में मांग की गई है कि पूर्व कमेटी को भंग करके ग्राम सभा में चुनी गई नवगठित कमेटी को पंजीकृत किया जाए जिससे मेले की तैयारी सुचारू रूप से शुरू की जा सके।
आटो वर्ल्ड के प्रबंधक और कर्मी को एक-एक माह का कारावास
मंडी। जिला उपभोकता फोरम कुल्लू के आदेशों की मानना न करने पर फोरम ने एक वाहन कंपनी के प्रबंधक व एक अन्य कर्मी को एक-एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को एक-एक हजार रूपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारदवाज तथा सदसय के पी सैहगल ने व्यासा मोड कुल्लू निवासी तुलसी राम पुत्र दिले राम भाटिया दवारा उपभोकता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत दायर याचिका मेंं गुटकर(मंडी) सिथत आटो वल्र्ड के प्रबंधक और कर्मी कुशाल धीमान के खिलाफ उकत फैसला सुनाया। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उन्हे 7-7 दिन की अतिरिकत कारावास काटनी होगी। इसी के साथ फोरम ने प्रबंधक और कर्मी के वारंट भी जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि फोरम ने 26 अगसत 2009 को फैसला देते हुए प्रबंधक को उपभोकता की एन ओ सी 30 दिनों में जारी करने के आदेश दिए थे। ऐसा न करने पर कंपनी को वाहन वापस लेकर उपभोकता की 2,80,000 रूपये की 9 प्रतिशत बयाज सहित राशी वापिस लौटानी थी। इसके अलावा उपभोकता के पक्ष में 10,000 रूपये हर्जाना देने के भी आदेश दिए गए थे। उपभोकता ने आदेश पारित होने के बाद जब कंपनी से एन ओ सी के लिए संपर्क किया तो उनसे कंपनी के कर्मी ने 18 हजार रूपये की राशी वसूल की लेकिन एन ओ सी जारी नहीं की। उपभोकता ने अपने अधिवकता हरीश ठाकुर के माध्यम से याचिका दायर कर आदेश की पालना करवाने की प्रार्थना की थी। फोरम में कार्यवाही के दौरान प्रबंधक व कर्मी शामिल नहीं हुए। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि प्रबंधक और कर्मी जानबूझ कर आदेशों की मानना नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते कडा रूख अपनाते हुए उकत कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया गया।
बरी होने के बावजूद भी काटी 7 दिन की सजा
समीर कश्यप
मंडी। न्यायिक प्रक्रिया की खामियों की वजह से बरी होने के बावजूद एक आरोपी को अवैध रूप से सात दिनों तक उप जेल में बंदी रहना पडा। पेशी की अगली तारीख में जब इस बात का खुलासा हुआ तो आरोपी को तुरंत रिहा कर दिया गया। इस मामले के तथ्यों के अनुसार अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायलय में हरियाणा के पलवल निवासी सत पाल, राहुल और कुल्लू निवासी हेम सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग विचाराधीन था। इन तीन आरोपियों में से आरोपी हेम सिंह जमानत पर रिहा था जबकि अन्य दोनों आरोपी उप-जेल मंडी में विचाराधीन बंदी के तौर पर रखे गए थे। विगत 11 अप्रैल को अदालत ने अभियोग का फैसला सुनाया था। जिसमें सतपाल को दोषी करार देकर सजा की अवधी के लिए 18 अप्रैल की तारीख निश्चित की थी। अदालत ने अपने आदेश में दो अन्य आरोपियों राहुल और हेम सिंह को बरी करने का फैसला दिया था। अदालत ने आरोपी राहुल को बरी करने के आदेश तो दे दिए लेकिन इस आदेश को उसके जेल वारंट में नहीं दर्शाया गया। हैरानीजनक बात तो यह रही कि राहुल के जेल वारंट में उसे 18 अप्रैल को अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए। सजा की अवधी की सुनवाई वाले दिन आरोपी सतपाल और राहुल को जब अदालत में पेश किया गया तो इस घटना का खुलासा हुआ। जिसके बाद आरोपी राहुल को तुरंत रिहा कर दिया गया। जबकि आरोपी सतपाल को 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस बारे में जब उप-जेल मंडी के अधीक्षक बी एस सकलानी से संपर्क किया गया तो उन्होने माना कि आरोपी राहुल को अदालत के आदेश के तहत 18 अप्रैल तक विचाराधीन बंदी के तौर पर रखा गया था। बचाव पक्ष के अधिवकता डी सी शर्मा ने कहा कि उन्हे 18 अप्रैल को आरोपी राहुल को अदालत में देख कर बेहद हैरानी और अविश्वास हुआ। उन्होने कहा कि वे यह नहीं जानते कि गल्ती किसकी है लेकिन इतना जरूर है कि राहुल को अवैध रूप से 18 अप्रैल तक बंदी बनाकर रखा गया। इधर जब राहुल से संपर्क करने की कोशीस की गई तो उसने बताया कि अभी वह घर जा रहा है और 2-3 दिन के बाद मंडी लौटकर वह इस बारे में प्रदेश उच्च न्यायलय को अवैध रूप से बंदी रखने की शिकायत करेगा।
मंडी। न्यायिक प्रक्रिया की खामियों की वजह से बरी होने के बावजूद एक आरोपी को अवैध रूप से सात दिनों तक उप जेल में बंदी रहना पडा। पेशी की अगली तारीख में जब इस बात का खुलासा हुआ तो आरोपी को तुरंत रिहा कर दिया गया। इस मामले के तथ्यों के अनुसार अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायलय में हरियाणा के पलवल निवासी सत पाल, राहुल और कुल्लू निवासी हेम सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग विचाराधीन था। इन तीन आरोपियों में से आरोपी हेम सिंह जमानत पर रिहा था जबकि अन्य दोनों आरोपी उप-जेल मंडी में विचाराधीन बंदी के तौर पर रखे गए थे। विगत 11 अप्रैल को अदालत ने अभियोग का फैसला सुनाया था। जिसमें सतपाल को दोषी करार देकर सजा की अवधी के लिए 18 अप्रैल की तारीख निश्चित की थी। अदालत ने अपने आदेश में दो अन्य आरोपियों राहुल और हेम सिंह को बरी करने का फैसला दिया था। अदालत ने आरोपी राहुल को बरी करने के आदेश तो दे दिए लेकिन इस आदेश को उसके जेल वारंट में नहीं दर्शाया गया। हैरानीजनक बात तो यह रही कि राहुल के जेल वारंट में उसे 18 अप्रैल को अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए। सजा की अवधी की सुनवाई वाले दिन आरोपी सतपाल और राहुल को जब अदालत में पेश किया गया तो इस घटना का खुलासा हुआ। जिसके बाद आरोपी राहुल को तुरंत रिहा कर दिया गया। जबकि आरोपी सतपाल को 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस बारे में जब उप-जेल मंडी के अधीक्षक बी एस सकलानी से संपर्क किया गया तो उन्होने माना कि आरोपी राहुल को अदालत के आदेश के तहत 18 अप्रैल तक विचाराधीन बंदी के तौर पर रखा गया था। बचाव पक्ष के अधिवकता डी सी शर्मा ने कहा कि उन्हे 18 अप्रैल को आरोपी राहुल को अदालत में देख कर बेहद हैरानी और अविश्वास हुआ। उन्होने कहा कि वे यह नहीं जानते कि गल्ती किसकी है लेकिन इतना जरूर है कि राहुल को अवैध रूप से 18 अप्रैल तक बंदी बनाकर रखा गया। इधर जब राहुल से संपर्क करने की कोशीस की गई तो उसने बताया कि अभी वह घर जा रहा है और 2-3 दिन के बाद मंडी लौटकर वह इस बारे में प्रदेश उच्च न्यायलय को अवैध रूप से बंदी रखने की शिकायत करेगा।
Sunday, 17 April 2011
छोटी काशी में संग्रहालय होना बेहद जरूरी , विपाशा सदन में दो दिवसीय धरोहर संगोष्ठी का शुभारंभ
मंडी। प्रदेश की सांसकृतिक और बौधिक राजधानी छोटी काशी मंडी में मयूजियम होना बहुत जरूरी है। जिससे मंडी पेंटिग के मशहूर सकूल की रचनाओं का संग्रहण हो सके। राषट्रपति पुरूसकार से सममानित चित्रकार विजय शर्मा ने विश्व धरोहर दिवस की दो दिवसीय संगोषठी के दौरान अपने अध्यक्षीय संबोधन में मंडी में संग्रहालय बनाने की मुहिम शुरू करने का आहवान किया। संगोष्ठी के पहले दिन पद्रेश भर की धरोहरो को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की जम कर वकालत की गई और समारकों के संरक्षण और संवर्धन के नाम पर आने वाली राशि के खुर्द बुर्द हो जाने पर भी सवाल उठाए गए। मांग उठी कि प्रदेश में जब 40 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है फिर धरोहर पर्यटन के दोहन के लिए गंभीर प्रयास क्यों नहीं हो रहे। इसके अलावा 400 अन्य ऐसे समारक हैैं जिन्हे संरक्षण की जरूरत है।
संगोष्ठी मेंडा. धर्म पाल कपूर, साहित्यकार केके नूतन, संग्रहकर्ता डॉक्टर कमल के प्यासा, जिला बार एसोशिएशन के महासचिव एडवोकेट समीर कश्यप, पत्रकार विनोद कुमार व मांडल कला मंच के अध्यक्ष कुलदीप गुलेरिया ने भाग लिया। सुबह स्थानीय स्कूलों के बच्चों के बीच धरोहर संरक्षण विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें गुंजन, शिवानी, यामिनी ठाकुर, देवांशी, निखिल चुग और आकृति गुलेरिया ने धरोहरों को सहेजने की जरूरत जाहिर की।
रविवार को विपाशा सदन में दो दिन चलने वाली धरोहर संगोष्ठी का शुभारंभ पहाड़ी चित्रकला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित चंबा के चित्रकार विजय शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग विश्व विख्यात थी लेकिन, अब इसका इतिहास तक नहीं मिलता। इस अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग , प्रदेश भाषा, कला एवं संंस्कृति विभाग, पुरातत्व चेतना संघ, मांडव्य कलामंच की ओर से प्रदशनियों का आयोजन किया गया है। आयोजन समिति के अध्यक्ष लवण ठाकुर ने बताया कि दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन इंडियन पिपलस थियेटर एसोशिएशन के बैनर तले मांडव कला मंच, पुरातत्व चेतना संघ, हिमालयन विकलांग संघ, नव लक्ष्य रंग मंडल,संवाद कला मंच, सीनियर सिटीजन सहित कई संस्थाओं के सहयोग से करवाया जा रहा है। पहले दिन जिला भाषा अधिकारी राज कुमार सकलानी, रिटायर्ड प्रिंसीपल चंपा शर्मा लतेश शर्मा, पूर्व पार्षद सरिता हांडा, सीनियर सिटीजन कांउसिल के अध्यक्ष वाईएन वैद्य, हिमालय विकलांग संघ की अध्यक्ष हेमलता शर्मा, एडवोकेट भूपेंंद्र भरमौरिया, भगत सिंह गुलेरिया, लोककलाकार अमर सिंह ने अपनी उपसिथति दर्ज करवाई।
बीमा कंपनी को 3,27,655 रूपये अदा करने के आदेश
दो दिवसीय धरोहर दिवस रविवार से
अदालतों में कोर्ट मैनेजर होंगे तैनात
Thursday, 14 April 2011
नगर परिषद के गल्त निर्माण से मंडी के पीपल सूखने लगे हैं
मंडी। एक तो पहले ही शहर में बहुत कम पेड़ रह गए हैं उस पर बचे हुए चुनिंदा पेडों के लिए भी सथानिय प्रशासन संवेदनशील नहीं है। मंडी शहर की शान गांधी चौक के ऐतिहासिक पीपल के पेड का असतित्व इसके इर्द-गिर्द हुए गल्त निर्माण के कारण इस समय खतरे में है। इसके अलावा शहर के अन्य करीब एक दर्जन पीपल के पेडों पर नगर परिषद के कंकरीट डाल देने से संकट में हैं। पेड़ों के तनों के चारों तरफ कंकरीट पडी होने के कारण इनकी जडों को माकूल हवा पानी न मिलने से इनके सुखने का संकट पैदा हो गया है। यहां की संसथा आर टी आई बयुरो ने इस मामले में पहल करते हुए मंडी में शहर में पीपल के पेडों के चारों ओर अवैज्ञानिक ढंग से की गई कंकरिटिंग को हटाने के बारे में उपायुकत अमनदीप गर्ग को एक ज्ञापन दिया। संसथा ने ऐलान किया है कि अगर यह कंकरीट नहीं हटाई गई तो बयुरो 15 अप्रैल हिमाचल दिवस से अपना आंदोलन शुरू कर देगा। आर टी आई बयुरो के संयोजक लवण ठाकुर ने बताया कि इससे पहले ïवन अरण्यपाल को भी ï इसकी शिकायत की जा चुकी है। लेकिन इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होने बताया कि रियासत काल में प्रजा की सुविधा के लिए राजाओं ने पीपल के थडे बनाए होते थे। ये पीपल आज भी मौजुद हैं लेकिन नगर परिषद ने इन पेडों के थडों के पत्थर हटा कर इनमें कंकरीट लगा दिया है। जिससे इन ऐतिहासिक थडों के असितित्व का संकट गहराता जा रहा है। उन्होने कहा कि आसथा के प्रतीक यह पेड़ हमारी धरोहर हैं इनको बचाने के लिए नागरिक समाज का आहवान किया।
जीवन बीमा निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 3 लाख ब्याज सहित अदा करने के आदेश
उपभोकता को 54681 ब्याज सहित अदा के आदेश
मंड़ी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोकता के पक्ष में 54681 रूपये की राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए। कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले 5000रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सरकाघाट उपमंडल के रोपड़ी गांव निवासी राम दास पुत्र हरी सिंह की शिकायत को सवीकारते हुए न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को मुआवजा राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवकता आर के वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने ट्रक को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही वाहन सडक दुर्घटना में क्षतिग्रसत हो गया था। उपभोकता ने पुलिस के पास घटना की प्राथमिकी दर्ज करवाकर कंपनी को इसके तमाम दसतावेज सौंप दिए थे। कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके दुर्घटना में वाहन को हुई क्षति का आकलन किया था। लेकिन जब कंपनी ने काफी समय तक मुआवजा तय नहीं किया तो उपभोकता ने अपने अधिवकता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी करवाया था। इसके बाद कंपनी ने मुआवजा खारिज कर दिया था। ऐसे में उपभोकता ने फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इस बारे में कंपनी का कहना था कि उपभोकता के पास दुर्घटना के समय वैध लाईसेंस नहीं था। जो पालिसी की शर्तोंं का उल्लंघन था। फोरम ने उच्चतम न्यायलय के अमलेन्दु साहु बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मामले में दी गई व्यवसथा के अनुसार कहा कि अगर पालिसी की शर्तोंं का उल्लंघन भी किया गया हो तो भी सर्वेयर दवारा आंकी गई राशी का 75 फीसदी भुगतान करना आवश्यक है। फोरम ने मुआवजा खारिज करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए मुआवजा राशी का भुगतान बयाज सहित करने के अलावा उपभोकता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।
रामनवमी धूम धाम से मनाई गई
होली के दिन परीक्षा कराने पर उच्च न्यायलय ने की रिर्पोट तलब
मंडी।
होली के त्योहार के दिन परीक्षा के चलते परीक्षार्थियों को हुई परेशानी पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायलय ने इस बारे में शिक्षा विभाग से रिर्पोट तलब की है। सुंदरनगर शिक्षा खंड के सीनियर सकेंडरी स्कूल महादेव के जमा दो कक्षा के छात्र रजत शर्मा की पाती पर ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्खय न्यायाधीश कूरियन जोसफ ने शिक्षा निदेशक सकेंडरी को आदेश देकर उचित कार्रवाई कर उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट जमा करवाए। उल्लेखनीय है कि 19 मार्च को होली के दिन रजत शर्मा की वार्षिक परीक्षा थी। होली के चलते परिक्षार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा । हर साल पेश आने वाली इस समस्या को देखते हुए रजत ने प्रदेश उच्च न्यायालय के मुखख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था । रजत ने अपने पत्र में कहा कि हर साल प्रदेश स्कूलों में मार्च में परीक्षाओं को आयोजन किया जाता है और होली का त्यौहार भी मार्च माह में ही आता है। प्रदेश के स्थानीय प्रदेश के कई सथानों पर रंगों का यह त्यौहार उत्सव की निर्धारित तिथि से एक- दो दिन पहले अथवा बाद में मनाया जाता है।
हर साल हजारों परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी पर शिक्षा बोर्ड़ और स्कूल प्रबंधन ने कभी ध्यान नहीं दिया और इन्ही दिनों में परीक्षाओं को आयोजन होता आ रहा है। ऐसे में जबकि अन्य लोग होली के रंगों से सराबोर होते हैं, परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को असुविधा का सामना करना पड़ता हैं। क्योंकि होली खेलने वाले स्टूडेंट्स पर भी रंग उड़ेल देते हैं, जिसके चलते परीक्षार्थी सही ढंग से परीक्षा नहीं दे पाते हैं। होली के दौरान होने वाली परीक्षाओं में लड़कियां ज्यादा प्रताडि़त होती हैं।रजत ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा कि कई बार ऐसी शिकायतें पुलिस के पास भी रिपोर्ट होती हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी है कि राहत के बजाये पीडि़त स्टूडेंट्स को वहां भी प्रताडि़त ही होना पड़ता हे। रजत ने अपने पत्र मे याचना की थी कि परीक्षाएं निधार्रित करने वाली एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं कि होली के दौरान (होली से दो दिन पहले और दो दिन बाद ) परीक्षा की तिथि निर्धारित न की जाए, ताकि इस दौरान प्रताडि़त होने वाले लाखों विद्यार्थियों को पव्रताडऩा से बचाया जा सके। रजिस्ट्रार जनरल एवं मुख्य न्यायाधीश के प्रधान सचिव ने अपने पत्र से रजत शर्मा को अगवत करवाया है कि उनके पत्र को उपयुक्त कार्रवाई के लिए निदेशक शिक्षा सकेंडरी को भेज दिया गया है।
चार लाख मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश
अगवा करने का आरोपी जमानत पर रिहा
पाठशाला भवन असुरक्षित
मनमानी दरें वसूल रहे तिपहिया चालक
आधार कार्ड बनाने में लोगों को दिक्कत
Saturday, 9 April 2011
आरोपी चालक को 6 माह की कारावास
बीमा कंपनी को मुआवजा ब्याज सहित अदा करने के आदेश
उपभोक्ता के पक्ष में 3,38,905 रुपये अदा करने के आदेश
फैसला सुनाते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंशोंरेस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि उपभोक्ता के पक्ष में नौ प्रतिशत ब्याज दर से अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता छबींद्र ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ताभ्ने अपनी इंडिका कार को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि में ही वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से भारी क्षति पहुंची। उपभोक्ता ने कंपनी को हादसे की सूचना देने के बाद तमाम दस्तावेज सौंप कर मुआवजे की मांग की थी। कंपनी ने हालांकि सर्वेयर की तैनाती करके क्षति का आकलन किया, लेकिन उपभोक्ता को मुआवजा नहीं दिया गया। फोरम में सुनवाई के दौरान कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता का वाहन टेक्सी के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी अपने तर्क से संबंधित कोई सबूत पेश नहीं कर पाई । गलत तरीके से मुआवजा अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करनेके अलावा हर्जाना व शिकायत अदा करने के आदेश दिए।
न्यायधीश की कार्य प्रणाली को लेकर वकीलों में रोष
बीमा कंपनी को 1,41,922 रूपये का मुआवजा अदा करने के आदेश
बैंक को एन ओ सी 15 दिनों में जारी करने के आदेश
Monday, 4 April 2011
उपभोक्ता के पक्ष में स्टेट बैंक को 1,75,000 की सबसिडी अदा करने के आदेश
Friday, 1 April 2011
नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास, शादी का झांसा देकर अगवा करने का अभियोग भी साबित
शादी का झांसा देकर अगवा करने का अभियोग भी साबित
मंडी।ï सुंदरनगर की नाबालिग छात्रा सेदुराचार करने के एक आरोपी को अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पर पीडिता को शादी का झांसा देकर अगवा करने के आरोप में भादंस की धारा 366 के तहत 4 साल और उसे परिजनों की हिफाजत से अगवा करने के आरोप में 3 साल की कठोर कारावास और 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशी समय पर अदा न करने की सूरत में आरोपी को क्रमश 6-6 और 3 माह की अतिरिकत सजा भुगतनी होगी। उकत सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला ने सुंदरनगर के अंबेडकर नगर निवासी नरेश कुमार को भादंस की धारा 363, 366 और 376 के तहत चलाए गए अभियोग के साबित होने पर उकत फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुराचार का अपराध शारिरिक ही नहीं बल्कि व्यकित की मानसिकता को भी भंग करता है। पीडिता के शारिरिक घाव तो समय के साथ भर जाते हैं लेकिन मानसिक घाव नहीं भर पाते। विगत 28 मार्च को अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए वीरवार को सजा की अवधी पर सुनवाई के लिए इस मामले को रखा था। उल्लेखनीय है कि आरोपी ने 3 फरवरी 2010 को घर से सकूल गई पीडिता को अगवा करके उसे अपने साथ कुल्लु और शेला गांव ले गया था और उससे शादी करके दुराचार भी किया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफतार करके उसके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। वीरवार को सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है जिसके चलते उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक एस एस कौंडल का तर्क था कि आरोपी ने नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया है इसलिए आरोपी के प्रति नरम रूख न अपनाया जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने पीडिता की मासुमियत का फायदा लिया। आरोपी ने आठवीं कक्षा में पढने वाली छात्रा को बहलाया फुसला कर इस अपराध को घटित किया। जिसके कारण आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। इन तथ्यों के मदेनजर अदालत ने आरोपी को उकत सजा का फैसला सुनाया।
अफीम सहित पकड़ा गया आरोपी बरी
मंडी। अफीम सहित पकडे जाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। फासट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे एन यादव के न्यायलय ने पंजाब के जिला संगरूर के सुनाम निवासी रविन्दर पुत्र नवाब के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 मार्च 2007 को बालीचौकी पुलिस ने चौकी प्रभारी शिवचंद की अगुवाई में बंजार- औट मार्ग पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान बंजार की ओर से पैदल आ रहे एक व्यकति ने पुलिस को देख कर भागने की कोशीस की। जिस पर पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पुलिस को आरोपी की तलाशी के दौरान उसकी टांग से बंधी हुई 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस मामला दर्ज करते समय आरोपी की व्यकितगत तलाशी से पहले अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के तहत आरोपी की पुलिस दवारा तलाशी की सहमती से संबंधित अनुपालना नहीं की गई थी। इसके अलावा कोई लिंक गïवाह न होने और गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने के कारण अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी करने का फैसला सुनाया।
भारत पाक मैच के दौरान जनजीवन पर असर पड़ा
मंडी। आईसीसी क्रिकेट वल्र्ड कप सेमीफाइनल के कारण मंडी में जहां रोजमर्रा के जनजीवन में व्यापक असर दिखाई दिया। वहीं प्रशासनिक और न्यायिक गलियारे भी क्रिकेट की खुमारी से बच नहीं सके। बुधवार सुबह से ही बाजार में खालीपन देखा जा रहा था। ऐसा नजारा दूरदर्शन के जमाने के मैचों और धार्मिक सीरियल रामायण के प्रसारण के दौरान देखने को मिलता था। जिला मुखयालय के प्रशासनिक और न्यायिक परिसरों में भी मैच काव्यापक असर साफ दिखाई दे रहा था। मुखयालय के सभी कार्यालय हालांकि कामकाज के लिए खुले थे। लेकिन लोगों की आमद कार्यालयों में आज काफी कम देखी गई। जरूरी काम के लिए कार्यालयों में पहुंचे लोगों के कामों को भी मैच के कारण जल्दी निपटा दिया गया। अधिकारी और कर्मचारी काम पर तैनात रहते हुए मैच की ताजा अपडेट लेते रहे। जिला बार रूम में अधिवकताओं ने इकठे बैठ कर मैच उठाया। जबकि काम काज पूरा करने के बाद सत्र न्यायधीश सी बी बारोवालिया,फासट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे एन यादव, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर सहित अन्य न्यायिक दंडाधिकारी भी कुछ देर के लिए अधिवकताओं के साथ मैच देखने में शामिल हुए।
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