Thursday, 30 June 2011

लोक गायक कामेश्वर शर्मा को सम्मानित किया



मंडी। हिमाचल प्रदेश के वरिषठ लोक गायक कामेश्वर शर्मा को आल इंडिया ट्रेड युनियन कांग्रेस दवारा उनकी दीर्घकालीन सेवाओं के लिए 5100 रूपये और प्रशसति पत्र प्रदान करके उन्हे सममानित किया । सोलन में कामरेड कामेश्वर पंडित समृति दिवस के अवसर पर एटक के अध्यक्ष जगदीश भारदवाज ने उन्हे सममानित किया। इस मौके पर जगदीश भारदवाज ने कहा कि 77 वर्षीय लोकगायक कामेश्वर शर्मा मंडी के रहने वाले हैं तथा उन्होने समय समय पर किसानों और मजदूरों के आंदोलनों में अपने लोकगीतों और पहाडी कविताओं के माध्यम से लामबंद करके संघर्ष के लिए प्रेरित किया है। भारदवाज ने यह भी बताया कि कामरेड कामेश्वर पंडित के दिखाये गये बेहतर जीवन के सवप्न को साकार करने के लिये बताये गये संघर्ष के रासते को विसतार देने वाले मजदूर और किसान साथियों के एटक प्रतिवर्ष सममानित करती रही है। इसी कड़ी में पिछले वर्ष हमीरपुर की कामरेड संध्या डोगरा को पंडोह में सममानित किया गया था। इस समृति दिवस पर दिल्ली से आये कामरेड बंत सिंह, शशि पंडित, प्रकाश पंत और रोशन लाल डोगरा ने भी एटक के साथियों से अपने विचार सांझा किए।

भ्रष्टाचार के आधा दर्जन आरोपी बरी


मंडी। भ्रषटाचार के तीन बहुचर्चित मामलों के आधा दर्जन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपियों पर संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी करने के फैसले सुनाए ह। अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की विशेष अदालत ने बहुचर्चित सरिया घोटाले के मामले में आरोपी बेरी (पधर) निवासी उतम सिंह चौहान,अरविंद चौहान, मनोहर लाल और गुरमीत सिंह के खिलाफ भ्रषटाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर यह साबित करने में नाकाम रहा कि उन्होने अपनी सरकारी डयुटी के निर्वाह के दौरान करीब 30 मिट्रिक टन सरिया घूस के रूप में लिया था। इसके अलावा आरोपियों के किसी षडयंत्र में शामिल रहने और जाली दस्तावेज बनाने संबंधी आरोप भी साबित नहीं हो सके। वहीं एक दूसरे चर्चित मामले में आरटीओ कार्यालय में घूस लेने की आरोपी महिला कर्मी फूलां कुमारी निवासी सेरी (जोगिन्द्रनगर) के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसे कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर सका जिससे जाहिर होता हो कि महिला कर्मी ने 3000 रूपये की घूस की मांग की हो और उसने इस राशी को प्राप्त किया हो। इधर, एक अन्य मामले में अदालत ने सरकाघाट तहसील के हारलयान गांव निवासी आई पी एच विभाग के फीटर देविन्द्र कुमार के खिलाफ भी भ्रषटाचार निरोधक अधिनियम का अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने अपनी नौकरी का फायदा उठाकर विभाग की पाईपों का दुरूपयोग किया था। इन मामलों में बचाव पक्ष की ओर से आरोपियों की पैरवी अधिवकता जी पी गुलेरिया, एम पी सैहगल, अमर सिंह ठाकुर और आकाश शर्मा ने की।

Wednesday, 29 June 2011

हमलावरों की धरपकड करने की मांग की


मंडी। बालीचौकी क्षेत्र के सोझा (थाची) गांव के युवक हुकम चंद पर पंजाईं में धारदार हथियार से हमला करने के आरोपियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। घायल युवक क्षेत्रिय असपताल में उपचाराधीन है। जबकि हमलावार खुले आम घूम रहे हैं। हुकम चंद के परिजनों ने मामले की तहकीकात तेज करने और आरोपियों की धरपकड सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। घायल हुकम चंद के पिता मेहर चंद ने बताया कि 24 जून को उनके लडके पर पंजाईं में आधा दर्जन आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया था। हालांकि औट थाना पुलिस ने घटना के बाद पंजाईं निवासी डोलम चंद, प्रीतम सिंह, बीरू, हीरा सिंह, प्रवीन कुमार और नरेश कुमार के खिलाफ भादंसं की गैरजमानती धाराओं 324 और 326 के तहत मामला भी दर्ज किया है। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने उकत आरोपियों की अभी तक धरपकड नहीं की है। मेहर चंद ने बताया कि आरोपी खुले आम घूम रहे हैं और उनको तथा उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जिससे मेहर चंद और उनका परिवार असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। उन्होने जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही अमल में लाने और उनको तुरंत गिरफतार करने की मांग की है। इधर, जिला पुलिस अधीक्षक पी डी प्रसाद ने मेहर चंद से ज्ञापन मिलने की पुषटि की है। उन्होने कहा किपुलिस इस मामले में कार्यवाही कर रही है और जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा।

Vyasa ki lehren adapted and sung by me


Madho rao song written by me and composed and sung by Bhupender Thakur



Hiuyan riya dhara le lennia gawahian


this song is written by Sh. Vinod Bhavuk, composed by me and sung by folk artist Bhupender Thakur


Tuesday, 28 June 2011

अनिल हत्याकांड के आरोपियों की जमानतें खारिज


मंडी। यहां के नजदीकी रोपा(अरढा) गांव के अनिल कुमार की हत्या के सात आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का गंभीर अपराध दर्ज होने के कारण उन्हे जमानत देने से इंकार कर दिया । जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने इस मामले के आरोपी लाभ सिंह, पूर्ण चंद, सेवक राम, पवन कुमार, चुड़ामणी, किशोरी लाल और अमर सिंह की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाओं के फैसले में कहा कि आरोपियों पर भादंसं की धारा 302 के तहत गंभीर अपराध का मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि अनिल कुमार विगत 12 मई को नेरी गांव में एक शादी में शरीक होने गया था। जहां पर बैंड पार्टी के उकत सदस्यों ने अनिल से बुरी तरह मारपीट करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसे प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए पीजीआई ले जाया गया था। जहां 12 जून को अनिल कुमार की मौत हो गई थी। द्रंग थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप दर्ज कर उनकी धरपकड की थी। उक्त आरोपियों से पुलिस रिमांड में तहकीकात करने के बाद उन्हे न्यायिक हिरासत में उपजेल मंडी को भेज दिया गया था। जिसके चलते आरोपियों ने अदालत में जमानत की याचिकाएं दायर की थी। याचिकाओं के जवाब में अभियोजन पक्ष का कहना था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों की जमानत याचिकाओं को निरसत करने का फैसला सुनाया।

Monday, 27 June 2011

फलों की प्रदर्शनी आयोजित


मंडी। डीएवी वरिषठ माध्यमिक पाठशाला(आर्यसमाज) के प्राथमिक विंग में फलों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। पाठशाला की प्रधानाचार्य नवीन मल्होत्रा ने बताया कि प्राथमिकी कक्षाओं के बच्चों को फलों के बारे में जानकारी देने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में बच्चों को विभिन्न फलों के अंग्रेजी और हिंदी नामों के अलावा इन फलों में पाए जाने वाली विटामिन के बारे में भी जानकारी दी गई।

महिला से मारपीट के आरोपी को एक साल का कठोर कारावास


मंडी। महिला से मारपीट के आरोपी को अदालत ने एक साल के कठोर कारावास और 8500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को अतिरिकत साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नं 2 राजेश चौहान के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र के बैहना निवासी सोहन लाल पुत्र धुमणु राम को भादंसं की धारा 325, 504, 506, 323 और 341 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उकत धाराओं के तहत आरोपी को क्रमश: एक साल, तीन-तीन माह की कठोर और तीन व एक माह के साधारण कारावास तथा 5000,एक-एक हजार और पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे तीन माह, 15-15 और 7 दिन की साधारण कारावास भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 जुलाई 2005 को कन्नौरी देवी अपने घर की ओर आ रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसका रासता रोककर कहा कि वह अपने पशुओं को उसकी घासणी में कयों आने देती है। कन्नौरी के जवाब देने पर आरोपी ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। जिससे उसे 14 चोंटें आई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राजरानी ने 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवाकर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उस पर दोष साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उकत कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

बार कौंसिल चुनावों में मंडी से देशराज और नरेन्द्र गुलेरिया ने बाजी मारी


मंडी। हिमाचल प्रदेश बार कौंसिल के चुनावों में इस बार जिला न्यायलय के दो अधिवकताओं ने जीत का सेहरा बांध कर मंडी को गौरवान्वित किया है। मंडी से अधिवकता देश राज शर्मा और नरेन्द्र गुलेरिया इन चुनावों में विजयी रहे। अधिवकता देश राज शर्मा ने लगातार दूसरी बार प्रदेश बार कौंसिल में जीत हासिल की । जबकि युवा अधिवकता नरेन्द्र गुलेरिया ने पहली बार इस चुनाव में उतर कर अपनी जीत सुनिश्चित की । प्रदेश की 20 सदसयीय बार कौंसिल के चुनावों की मतगणïना के बाद उकत दोनों अधिवकताओं को विजेता घोषित किया गया है। अधिवकता देश राज शर्मा को प्रदेश भर से 162 जबकि नरेन्द्र गुलेरिया को 164 मत मिले। अधिवकता देशराज शर्मा को पहली प्राथमिकता के 116 म्मत और नरेन्द्र गुलेरिया को 107 मत मिले। मंडी न्यायलय से इन अधिवकताओं को पहली प्राथमिकता के क्रमश: 81 और 60 मत मिले हैं। उल्लेखनीय है कि बार कौंसिल के चुनाव के लिए प्रदेश भर से 61 अधिवकता चुनाव मैदान में उतरे थे। करीब एक माह भर चले चुनाव प्रचार के बाद विगत 18 जून को सभी न्यायलयों में सथानिय प्रशासन की निगरानी में चुनाव आयोजित हुए थे। हालांकि मंडी जिला से इन चुनावों में 7 उममीदवार खडे थे। इनमें से न दो अन्य उममीदवार हेमंत कपूर और धर्मपाल शर्मा भी जीत के करीब पहुंचे। लेकिन दोनों ही कुछ मतों से पिछड गए। जबकि मंडी के तीन अन्य उममीदवार जीत की दौड में शामिल नहीं हो पाए। बार कौंसिल शिमला में चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद मंडी लौटे दोनों अधिवकताओं ने जिला बार एसोसिएशन के सदसयों का उनके समर्थन के लिए धन्यावाद किया । भारतीय कमयुनिसट पार्टी के प्रदेश महासचिव अधिवकता देशराज शर्मा ने अपनी जीत पर कहा कि अधिवकताओं ने धन-बल,जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को नजरअंदाज करके अपना मतदान किया है। इधर, भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष अधिवकता नरेन्द्र गुलेरिया ने मंडी समेत प्रदेश भर के अधिवकताओं को उनका समर्थन देने के लिए धन्यावाद किया है।

Saturday, 25 June 2011

दुर्घटना के आरोपी चालक को एक साल के कठोर कारावास


मंडी। तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी चालक को एक साल के कठोर कारावास की सजा और 7500 रूपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नं 2 राजेश चौहान के न्यायलय ने सदर उपमंडल के मसारन(द्रंग) निवासी राजकुमार पुत्र हेम चंद के खिलाफ भादंसं की धारा 304-ए के तहत उकत कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पर धारा 279, 337 और 338 के तहत भी अभियोग साबित होने पर क्रमश: एक माह, तीन माह और छह माह की साधारण कारावास और क्रमश: एक हजार, पांच सौ और एक हजार रूपये जुर्माने का फैसला सुनाया। जुर्माना राशी निशचित समय में अदा न करने पर आरोपी को 3माह, सात दिन, एक माह और 2 माह के अतिरिकत कारावास की सजा सुनाई। उकत सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार कुल्लू निवासी शिकायतकर्ता विनित सिंघी की पत्नी और नौकरानी एक टाटा सुमो पर लुधियाना जा रहे थे। इसी दौरान 7 मील के पास आरोपी के तेज गति में वाहन चलाने से वह नियंत्रण खो बैठा। जिससे वाहन सडक से नीचे लुढक गया। इस हादसे में शिकायतकर्ता की पत्नी साम्ंभवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक राजरानी ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उसपर लापरवाही और तेज रफतारी का अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उकत सजा का फैसला सुनाया।

भुवनेश्वरी सोसायटी में प्रशासक तैनात


मंडी। सुंदरनगर सथित भुवनेश्वरी एडुकेशनल सोसायटी की प्रबंधन कमेटी और बोर्ड आफ डायरेकटर की शकतियां 2 माह के लिए निलंबित कर दी गई हैं। उच्च न्यायलय के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सभा पंजीयक उपायुकत मंडी डा. अमनदीप गर्ग ने सोसायटी में प्रशासक की तैनाती कर दी है। सोसायटी का कार्य संभालने के लिए सहकारी सभा मंडी के सहायक पंजीयक नेत्र सिंह को प्रशासक नियुकत किया गया है। इस अवधी में प्रशासक ही प्रबंधन कमेटी और बोर्ड आफ डायरेकटर का कार्य देखेंगे। प्रबंधक सोसायटी की चल अचल संपती, रिकार्ड और किताबें अपने कबजे में ले लेंगे। सोसायटी के कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए सभी बैंक खातों का संचालन और नियंत्रण भी प्रशासक ही करेंगे। इसके अलावा प्रशासक 2 माह में सोसायटी के सदसयों की आम सभा बुलाकर इसकी प्रबंधन कमेटी के चुनाव करवाने के लिए कदम उठाएगा। प्रशासक प्रबंधन समिति के चुनाव के बाद चुनी हई कमेटी को सोसायटी का कार्यभार सौप देंगे। उल्लेखनीय है कि सोसायटी के उप प्रधान रतन लाल दवारा हराबाग निवासी मदन गोपाल शर्मा के खिलाफ दायर की गई याचिका पर प्रदेश उच्च न्यायलय ने 1 सितंबर 2010 को फैसला सुनाते हुए उपायुकत मंडी को निर्देश जारी करके सहकारी सभा के सहायक पंजीयक(आडिट) की रिर्पोट पर कानून संवत कार्यवाही करने को कहा था। इस रिर्पोट के अनुसार सोसायटी में आम सभा के निर्णय के बगैर नये सदसय जोड दिए गए और इतना ही नहीं सदसयों से संबंधित कोई रजिसटर भी नहीं बनाया गया है। अपनी जांच रिर्पोट में सहायक पंजीयक ने सोसायटी में वितिय अनियमितताओं भी पाई थी। सभा पंजीयक उपायुकत ने अपने फैसले में कहा कि एआरसीएस(आडिट) की रिर्पोट और मामले के तथ्यों से जाहिर होता है कि सोसायटी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है। जिस तरीके से इस सोसायटी को चलाया जा रहा है वह संसथा और इसके सदसयों के हितों के प्रति भेदभावपूर्ण है। जिसके चलते उन्होने सोसायटी का कामकाज चलाने के लिए प्रशासक की तैनाती के आदेश दिए हैं।

Friday, 24 June 2011

चरस सहित पकडे जाने का आरोपी बरी


मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर शंका से दूर अभियोग साबित नहीं कर सका। अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की विशेष अदालत ने सरकाघाट उपमंडल के धर्मपुर बस अड्डे में चाय का खोखा चलाने वाले आरोपी कश्मीर सिंह पुत्र बखशी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अगसत 2004 को पुलिस का दल कांढापतन में मौजूद था। इसी दौरान जोगिन्द्रनगर से होशियारपुर जा रही परिवहन निगम के सरकाघाट डिपो की बस को तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कबजे से 500 ग्राम चरस बरामद करके उसे हिरासत में लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवकता देश राज शर्मा ने मामले की पैरवी की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने चरस की बरामदगी के संबंध में विरोधाभासी बयान दिए हैं। इसके अलावा मामले का लिंक साक्ष्य भी गायब है। जिससे आरोपी पर शंका से दूर अभियोग साबित नहीं होता। ऐसे में अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उसे बरी करने का फैसला सुनाया।

फोरम ने उपायुक्त, जीए और तहसीलदार पर 8000 रूपये का हर्जाना ठोंका


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपायुकत मंडी, कापिंग एजेंसी के प्रभारी जीए टु डीसी और तहसीलदार सदर को उपभोकता के पक्ष में 5000 रूपये की राशी बतौर हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर इस राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित शिकायत दर्ज करवाने की तिथी से करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सदर उपमंडल के सैहल(पैडी) गांव निवासी भागी पुत्र जसवंत सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए उन्हे निशानदेही रिर्पोट की कापी मुहैया न करवाने पर उपायुकत और अन्यों को 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। हालांकि फोरम ने कहा कि उपायुकत के राशी की अदायगी कर देने के बाद इस मामले में जिममेवार कर्मियों से उकत राशी वसुली की वसुली की जा सकती है। अपने फैसले में फोरम ने कहा कि जब सरकारी औहदेदार दुर्भावनापुर्ण और दमनकारी तरीके से शकतियों का प्रयोग करके अपने कार्य को करते हैं तो इससे लोगों को यंत्रणा और परेशानी का शिकार होना पडता है। अधिवकता हुकम चंद शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने 13 दिसंबर 2009 को फील्ड कानूनगो दवारा की गई उनकी जमीन की निशानदेही की रिर्पोट के लिए उपायुकत कार्यालय की कापिंग एजेंसी में आवेदन किया था। उपभोकता को 7 जनवरी 2010 को नकल दी जानी थी। लेकिन जब वह कापिंग एजेंसी गए तो उन्हे बताया गया कि उनकी फाईल अभी तहसील से नहीं आई है। जिस पर उपभोकता तहसीलदार सदर के पास गये तो उन्हे आश्वासन दिया गया कि फाईल जल्दी ही भेज दी जाएगी। लेकिन कई बार कहने के बाद भी फाईल कापिंग एजेंसी को नहीं भेजी गई। इसी बीच उपभोकता 45 दिनों की तीर्थयात्रा को चले गए। लेकिन तीर्थयात्रा करके लौट आने के बाद भी उन्हे कापी नहीं दी जा सकी। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने उपभोकता को कापी न देने को सेवाओं में कमी मानते हुए हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए।

Tuesday, 21 June 2011

बीमारी का पूरा खर्चा ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमारी का पुरा खर्चा न लौटाने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए 15,451 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुँची परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य लाल सिंह ने सरकाघाट उपमंडल के पौंटा गांव निवासी वीना देवी पत्नी सुभाष चंद के पक्ष में चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशी का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता प्रीतम सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी से हैल्थ इंश्योरेंस पालिसी ली थी। बीमा अवधी के दौरान ही उपभोक्ता 12 सितंबर 2008 से 14 सितंबर 2008 के दौरान बीमार हो गयी। जिसके चलते उन्हें 6 अक्तुबर 2008 से 14 अक्तुबर 2008 तक बतौर मरीज अस्पताल में भी भर्ती रहना पडा। बीमारी से ठीक होने के बाद उपभोक्ता ने कंपनी से इलाज पर हुए खर्चे के मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने कुल खर्चे 37451 रूपये में से मात्र 22,000 रूपये ही उपभोक्ता को अदा किए गए। जबकि 15451 रूपये की राशी उपभोक्ता को अदा नहीं की गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने मुआवजा अदा करने में राशी को घटा दिया है लेकिन राशी कम करने का कोई कारण नहीं बताया और न ही इस बारे में कंपनी के नियमों को पेश किया गया। फोरम ने बिना कारण से मुआवजा राशी को कम कर देने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने मुआवजे की बकाया राशी ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Sunday, 19 June 2011

बार कौंसिल के लिए मंडी में 75 प्रतिशत मतदान


मंडी। हिमाचल प्रदेश बार कौंसिल के चुनावों में जिला भर केअधिवकताओं ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। जिला के विभिन्न न्यायलयों के लिए बनाए गए 5 मतदान केन्द्रों में कुल 75.40 प्रतिशत मतदान हुआ। सभी जगह मतदान शांतीपूर्ण रहा। जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों को इन चुनावों का पर्यवेक्षक बनाया गया था। जबकि जिला मुखयालय में तहसीलदार और उपमंडलों में नायब तहसीलदार को चुनाव अधिकारी तैनात किया गया था। मतदान पुरा होने के साथ ही बार कौंसिल का चुनाव लड रहे प्रत्याशियों का भविषय मतपेटियों में बंद हो गया है। जिला मुखयालय मंडी में उपायुकत कांफ्रेस हाल में मतदान केन्द्र बनाया गया था। जबकि सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिन्द्रनगर और करसोग में उपमंडलाधिकारी कार्यालय में मतदान केन्द्र बनाए गए थे। शनिवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे पुरा हुआ। जिला भर में कुल 701 में से 530 अधिवकताओं ने मतदान में भाग लिया। मंडी में कुल 406 मतों में 315 अधिवकताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। जबकि सरकाघाट में कुल 84 से 72, सुंदरनगर में 80 से 66, जोगिन्द्र नगर में 70 से 58 और करसोग में 21 से 19 मत पडे। उल्लेखनीय है कि पांच साल बाद आयोजित होने वाले 20 सदसयीय बार कौंसिल के लिए शनिवार को प्रदेश के सभी न्यायलयों में मतदान हुआ। इस चुनाव में प्रदेश भर के सभी न्यायलयों के 61 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रदेश के सभी न्यायलयों में कार्यरत अधिवकताओं ने इस मतदान में भाग लिया। जिला मुखयालय में तैनात पर्यवेक्षक उपमंडलाधिकारी सदर विनय कुमार ने बताया कि मतदान शांतीपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी तहसीलदार सदर ने बताया कि मतपेटियों को बार कौंसिल के सचिव के पास सुरक्षित जमा करवाया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि मतों की गणना का कार्य 25 जून को शिमला में शुरू होगा और 26 जून को परिणामों की घोषणा की जाएगी।

Friday, 17 June 2011

बार कौंसिल के लिए चुनाव प्रचार बंद


मंडी। हिमाचल प्रदेश की बार कौंसिल का चुनाव प्रचार शुक्रवार को बंद हो गया। शनिवार को होने वाले मतदान से प्रदेश की 20 सदसयीय बार कौंसिल के 61 उम्मीदवारों का भविष्य मतपेटियों में बंद हो जाएगा। प्रदेश भर के सभी न्यायलयों के 7000 से भी ज्यादा अधिवकता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। शांतीपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन की ओर से पुरे इंतजाम किए गये हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश बार कौंसिल के चुनाव की प्रक्रिया पिछले करीब एक माह से चल रही है। पांच साल बाद होने वाले इन चुनावों में प्रदेश भर से 61 अधिवक्ता चुनाव मैदान में हैं। प्राथमिकता के आधार पर होने वाले इस मतदान में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों ने अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं रखी है। कहीं उम्मीदवारों की अधिवकताओं से कारनर मिटिंगें चल रही हैं तो कहीं पार्टियों के दौर जारी हैं। उम्मीदवार प्रदेश भर के न्यायलयों का दौरा करके अपने लिए प्राथमिकता वोट मांग रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबसे अधिक उम्मीदवार उच्च न्यायलय से हैं। वहीं जिला एवं सत्र न्यायलय से भी 6 उममीदवार चुनाव मैदान में हैं। मंडी से बार कौंसिल के सदसय देशराज, हेमंत कपूर, नरेन्द्र गुलेरिया, नरेन्द्र कौंडल, संजय मंडयाल और देशमित्र चुनाव मैदान में हैं। जबकि सरकाघाट न्यायलय से धर्मपाल शर्मा भी चुनाव में उतरे हैं। जिला न्यायलय में अभी तक धर्मवीर शर्मा, राजीव, निरंजन शर्मा, रूपिन्द्र सिंह, प्रेम चौहान, गौरव पठानिया, श्याम लाल, विपिन पंडित, अश्वनी कुमार, अजय कुमार शर्मा, सुनीत गोयल, राजिन्द्र सिंह तनवर, विनोद, गौरव कुमार शर्मा, विश्वराज चौहान, सहित अनेकों उममीदवारों व्यकतिगत रूप से अपने लिए वोट मांग चुके हैं। वहीं पर उममीदवारों ने फेस बुक, मैसेज, फोन काल, घोषणा पत्रों और ईमेल के माध्यम से भी मतदाताओं को रिझाने की भरपूर कोशीश की है। शनिवार सुबह शुरू होने वाले मतदान के बाद इन चुनावों के नतीजे 26 जून को घोषित होंगे। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि जिला प्रशासन की निगरानी में शनिवार को होने वाले मतदान के लिए प्रशासन की ओर से उचित प्रबंध किए गए हैं। न्यायलयों के नजदीक ही मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायलय के बार रूम में मतदान केंद्र बनाया गया है।  

अनिल के हत्यारे गिरफ्तार


मंडी। यहां के नजदीकी रोपा(अरढा) गांव के अनिल कुमार की हत्या के 7 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिन्हें अदालत ने पुछताछ के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वीरवार को रोपा गांव के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे कर आरोपियों की जल्द गिरफतारी सुनिश्चित करने की मांग की थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने न्यायलय परिसर में ही मौजुद आरोपियों लाभ सिंह, पुर्ण चंद, सेवक राम, पवन कुमार, चुडामणी, किशोरी लाल और अमर सिंह को हिरासत में ले लिया। द्रंग थाना पुलिस ने आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया। जहां पुलिस का कहना था कि घायल अनिल कुमार की मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। जिसके लिए आरोपियों से पुछताछ की जानी है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर के न्यायलय ने आरोपियों से तहकीकात शेष होने के कारण उन्हें पुलिस रिमांड में भेजने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 12 मई को एक शादी में शरीक होने नेरी गांव गए अनिल कुमार पर आरोपियों ने हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया। जिसके चलते उसे उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ को रैफर किया गया था। जहां उसकी विगत 12 जून को मौत हो गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक पी डी प्रसाद ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले मेंभादंसं की धारा 302 को जोड कर उनको गिरफतार कर लिया गया है। उन्होने कहा कि आरोपियों से मामले की गहन पुछताछ और तहकीकात की जा रही है।

Thursday, 16 June 2011

अनिल हत्याकांड के आरोपी अभी भी फरार


मंडी। शहर के साथ लगते रोपा(अरढा) गांव के अनिल कुमार की हत्या के आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ पाए हैं। पुलिस अपराध के करीब डेढ महीने के बाद भी पुलिस हत्यारों को अपने कबजे में नहीं ले सकी। पुलिस के धीमी गति में चल रही तहकीकात से आक्रोशित मृतक के पिता जय सिंह, भाजपा मंडलाध्यक्ष और जिला परिषद सदसय श्याम लाल, पंचायत प्रधान मान सिंह की अगुवाई में ग्रामीणों ने कडी कार्यवाही की मांग करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को वीरवार को ज्ञापन सौंपा। उन्होने बताया कि अनिल कुमार की पीजाआई चंडीगढ में विगत 12 जून को मौत हो गई है। लेकिन पुलिस अनिल की मौत के 5 दिन के बाद भी इस मामले में संलिप्त आधा दर्जन से अधिक आरोपियों में से एक भी आरोपी अभी तक पकड में नहीं आ सका है। जबकि आरोपी खुले आम शहर में घूम रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 12 मई 2011 को महिन्द्र सिंह, अनिल और कमलेश एक शादी में शरीक होने अपनी वैन में नेरी गांव गए थे। जैसे ही वह अपनी गाडी को लाक कर रहे थे तो इसी दौरान बैंड पार्टी के सदसय पवन, पूर्ण चंद, काकू, अमर सिंह, किशोरी, चुडामणी और हरीश उनके पास आए और बिनावजह से धककामुककी करने लगे। आरोपियों ने अनिल कुमार को मुककों, पत्थरों और बैण्ड बाजों के साथ बुरी तरह से मारा और गाडी भी तोड दी थी। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छुडा कर अनिल को क्षेत्रीय असपताल में भरती करवाया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की मामुली धाराओं 147,149,341,323 और 427 के तहत मामला दर्ज किया था। जिस पर आरोपियों ने जिला एवं सत्र न्यायलय में अग्रिम जमानत के लिए याचिकाएं दायर की थी। लेकिन इस बीच घायल अनिल कुमार की हालत बिगड गई और उसे पीजीआई चंडीगढ को रैफर कर दिया गया। जबकि आरोपी जमानत का लाभ उठाते रहे। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 326 जोड दी थी। लेकिन आरोपियों को इस धारा के तहत भी हिरासत में नहीं लिया गया। इस बीच अनिल की मौत के बाद आरोपियों ने वीरवार को अदालत में दायर अपनी याचिकाएं भी खारिज करवा दी हैं। जिससे उनके भूमिगत हो जाने की संभावना है। इधर, जिला पुलिस अधीक्षक पीडीपी प्रसाद ने बताया कि आरोपियों की धरपकड के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। उन्होने कहा कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफत में होंगे।

Wednesday, 15 June 2011

लैपटाप 30 दिनों में ठीक करने के निर्देश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने लैपटाप के निर्माता और विक्रेता को उपभोकता का लैपटाप 30 दिन में ठीक करने के निर्देश दिए हैं। लैपटाप ठीक न करने पर उन्हें इसकी मुल्य राशी 26240 रूपये की अदायगी ब्याज सहित करनी होगी। इसके अलावा निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य लाल सिंह ने उप तहसील निहरी के झुंगी निवासी यशवंत हिमाचली पुत्र बेगा राम की शिकायत को उचित मानते हुए लैपटाप के निर्माता एच सी एल इन्फो सिसटम नोइडा और विक्रेता मैसर्ज कमपयुटर पैराडाइज एच सी एल स्टोर मोती बाजार मंडी को उपभोकता के पक्ष में उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज सहित  करने के आदेश दिए। अधिवकता आर सी चौहान के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने 11 नवंबर 2010 को विक्रेता से लैपटाप खरीदा था। जिसकी एक साल की गारंटी दी गई थी। लेकिन उपभोकता का लैपटाप 13 दिन में ही खराब हो गया। उपभोकता ने इस बारे में निर्माता को आन लाईन शिकायत की। जिस पर कंपनी ने इंजिनियर भेज कर लैपटाप को चैक किया लेकिन इसकी खराबी ठीक नहीं हो पाई। इसके बाद विक्रेता ने इसे ठीक करने के लिए शिमला भिजवाया। जिसे उपभोकता को करीब अढाई महिने के बाद लौटाया गया। लेकिन ठीक होने के मात्र 2 घंटों के बाद ही लैपटाप फिर से खराब हो गया। उपभोकता ने निर्माता और विक्रेता को खराबी की सुचना देकर इसे ठीक करने के लिए कई बार कहा लेकिन उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। फोरम ने निर्माता और विक्रेता को सेवाओं में कमी का संयुकत रूप से जिममेवार ठहराते हुए उन्हें एक माह में इसे ठीक करने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उन्हे उपभोकता के पक्ष में लैपटाप की मुल्य राशी ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

Tuesday, 14 June 2011

दंगा करने के 9 आरोपियों को 9 माह की सजा


मंडी। जानलेवा हथियारों के साथ दंगा करने के 9 आरोपियों को अदालत ने 9-9 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को भादंसं की धारा 148, 147, 149, 504 और 323 के तहत क्रमश: 9 माह, 6-6 माह और 3 माह की सजा का फैसला सुनाया है। उकत सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर के न्यायलय ने बल्ह के दौंधी निवासी एक ही परिवार से संबंध रखने वाले शोभा राम, लक्ष्मण दास, राम सिंह, भागी रथ, चमन लाल, रमेश चंद, शकुंतला देवी, हंसु देवी और कुबजा देवी पर अभियोग साबित होने पर उकत सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को 4 अकतुबर 2010 को दोषी करार दिया था। जिस पर आरोपियों ने अच्छा आचरण होने के कारण प्रोबेशन आफ आफेंडर अधिनियम का लाभ देने की अर्जी दी थी। अदालत ने प्रोबेशन अधिकारी से इस बारे में रपट तलब की थी। प्रोबेशन अधिकारी की रपट में आरोपियों को प्रोबेशन का लाभ देने की सिफारिश की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले में तलब की गई प्रोबेशन अधिकारी का विरोध किया कि आरोपियों को पहले भी एक मामले में सजा हो चुकी है। ऐसे में उन्हे प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना वाले दिन शिकायतकर्ता भुपेन्द्र शर्मा अपने घर में बैठे थे। इसी दौरान आरोपी जानलेवा हथियारों सहित उनके घर में आए और गालीगलौच करने लगे। भुपेन्द्र के अपने परिवार सहित बाहर आने पर आरोपियों ने उनसे और उनके पिता और भाई से मारपीट की। मौका पर एकत्र हुए लोगों ने उनको आरोपियों की मारपीट से बचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक के एस वर्मा ने अदालत में 8 गवाहों के बयान कलमबंद करवाकर मामले को साबित किया। अदालत ने आरोपियों पर दंगा करने, मारपीट करने और गालीगलौच करने का दोषी करार देते हुए उकत सजा सुनाई।

छत की मुरममत के लिए दर- दर भटक रही है 84 साल की वृधा


मंडी। सदर उपमंडल के लुहाखर गांव की एक 84 वर्षीय वृधा मकान के छत की मुरममत के लिए दर- दर भटक रही है। टपकती छत के बीच मकान के गिर जाने के भय में अकेली रह रही वृधा का बुढापा और कठिन हो गया है। मंगलवार को वृधा नौखी देवी पर तरस खाकर गांव की पाठशाला के एक शिक्षक उपायुकत से मिलाने के लिए उसे मंडी ले आए। जहां महिला नौखी देवी ने उपायुकत मंडी डा अमनदीप गर्ग को अपनी व्यथा सुनाई और मदद की गुहार लगाई। जिस पर उपायुकत ने तहसीलदार सदर को निर्देश देकर उचित कार्यवाही करने को कहा है। धर्म सिंह की विध्वा नौखी देवी लुहाखर गांव में अपने मकान में अकेली रहती है। न ही उसकी आय का कोई साधन है और न ही कोई उसकी देखभाल और सेवा टहल करने वाला है। बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली नौखी देवी की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वह अपने मकान की छत भी ठीक करवाने के काबिल नहीं है। नौखी देवी के मकान की छत टुट चुकी है। बारिश होने पर पूरे घर में पानी भर जाता है। जिससे नौखी देवी को जिंदगी का यह पहर का काटना बहुत मुशकिल साबित होता जा रहा है। नौखी देवी ने बताया कि भारी बारिश में मकान के गिर जाने के डर से कई बार वह रात भर सो नहीं पाती है। ऐसा नहीं कि उसके हालातों की किसी को जानकारी नहीं। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ पा रहा है। ऐसे में गांव के ही एक शिक्षक नौखी देवी को उपायुकत से मिलाने मंडी ले आए। उपायुकत ने महिला की सहायता के लिए तहसीलदार सदर को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

Monday, 13 June 2011

समीर कश्यप, जिला बार एसोसिएशन मंडी के साथ केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह













बाढ से पहुंचे नुक्सान का मुआवजा ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी को बाढ से उपभोकता की दुकान को पहुंचे नुकसान की एक लाख रूपये की मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी से उपभोकता को हुई परेशानी के बदले 5 हजार रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने थुनाग तहसील के ठाकुर दास कलोथ हाऊस के मालिकठाकुर दास पुत्र बसाखु राम में कपडे के पक्ष में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवकता पुषप राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने हिमाचल ग्रामीण बैंक से लोन ले कर अपनी दुकान में सटाक भरवाया था। जिसे उपभोकता ने उकत कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान 6 अगसत 2009 को बाढ आने से उपभोकता की दुकान और सटाक को नुकसान पहुंचा था। घटना की जानकारी बैंक के माध्यम से कंपनी को दी गई। जिस पर कंपनी के सर्वेयर भी मौका पर आए थे। घटना के कुछ दिन बाद लोक निर्माण विभाग ने बाढ प्रभावित क्षेत्र से मलबा हटा दिया था। इसकी सूचना भी कंपनी को दी गई थी। कंपनी के सर्वेयर ने एक बार फिर मौका का निरिक्षण करके उपभोकता को नुकसान और सुरक्षित बचा सटाक दिखाने को कहा। लेकिन लोनिवि के प्रभावित क्षेत्र से मलबा हटा लेने से उपभोकता नुकसान हुए सटाक को नहीं दिखा सका। जिसके चलते कंपनी ने मुआवजा खारिज कर दिया था। हालांकि राजसव विभाग ने घटना में उपभोकता का एक लाख रूपये का नुकसान आंक कर दस हजार रूपये की फौरी राहत भी दी थी। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी मानते हुए मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के अलावा उपभोकता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Sunday, 12 June 2011

मोबाईल की मूल्य राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता के मोबाईल की 4999 रूपये की मुल्य राशी बयाज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा मोबाइल कंपनी और विज्ञापन प्रसारक टीवी चैनल की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोकता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए । जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने पडडल मुहल्ला में रहने वाले गुरूदेव सिंह पुत्र संसार चंद की शिकायत को उचित मानते हुए होम शापिंग नेटवर्क नोईडा और वैसपरो डिजिटल कंपनी मुमबई को उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवकता दीपक आजाद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार वैसपरो मोबाईल कंपनी ने होम शाप 18 टीवी चैनल पर वैसपरो 5000 सेट का एक विज्ञापन प्रर्दशित किया था। जिसमें कहा गया था कि इस सेट में 3 मेगा पिकसल कैमरा, डबल सिम, की पैड, जीपीआरएस, बलुटुथ और इंटरनेट की सुविधा है। उपभोकता ने कंपनी से संपर्क करके डिलिवरी पेमेंट तरीके से एक सेट बुक करवाया था। मोबाईल की राशी का भुगतान करने पर जब उपभोकता ने इसका प्रयोग किया तो पता चला कि इसमें जीपीआरएस, बलुटुथ और इंटरनेट का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर उपभोकता ने विज्ञापन प्रसारक और कंपनी को ई-मेल भेज कर इसकी सुचना दी। लेकिन उन्हे कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। विज्ञापन प्रसारक टीवी चैनल और कंपनी के फोरम की कार्यवाही में भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने विज्ञापन प्रसारक टीवी चैनल और कंपनी को सेवाओं में कमी का संयुकत जिममेवार मानते हुए मोबाईल की मुल्य राशी बयाज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

दिले राम ने दिए प्रेस क्लब को 2 लाख रूपये


मंडी। हिमाचल प्रदेश के चौथे वित आयोग और जिला भाजपा के अध्यक्ष दिले राम ने मंडी प्रेस कलब को 2 लाख रूपये देने की घोषणा की। प्रेस कलब के आमंत्रण पर रविवार को कलब में पहुंचे दिले राम ने कलब के भवन का जायजा लिया। इस अवसर पर प्रेस कलब के सदसयों को संबोधित करते हुए उन्होने मुखयमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में हुई उपलबधियों पर प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार की अटल सवासथय योजना के तहत 108 नंबर एंबुलैंस गरीबों के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस इस एंबुलैंस में लाने ले जाने का कोई किराया नहीं वसूला जाता। ïवहीं पर दुग्ध गंगा योजना के तहत बेरोजगारों युवाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए अच्छी किसम के पशुओं की खरीद के लिए 25 से 33 हजार रूपये की सबसिडी दी जा रही है। उसी तरह दीनदयाल योजना के तहत पौली हाऊस लगाने के लिए 80 प्रतिशत की सबसिडी दी जा रही है। उन्होने कहा कि मजदूरों की दिहाडी जहां 120 रूपये कर दी गई है वहीं पेंशन हासिल करने की सीमा को अब 24 हजार सालान आय कर दिया गया है। उन्होने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से बंद पडी नौकरियों को बहाल करके प्रदेश सरकार ने 33000 नौकरियां मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा है। जिसके लिए कमीशन और बैच के अनुसार नियुकतियां की जा रही हैं। उन्होने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ कोई मुददा नहीं है। उन्होने बाबा रामदेव के अनशन तोडने का सवागत करते हुए उन पर रामलीला मैदान में हुए लाठीचार्ज को घृणित कदम बताया। प्रेस कलब के अध्यक्ष हेमकांत कात्यायन ने उनका प्रेस कलब में आकर प्रेस वार्ता करने पर उनका धन्यावाद किया। कलब के महासचिव योगेश कुमार ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय शर्मा, भाजपा मीडिया प्रभारी पंकज वालिया, भाजपा नाचन मंडलाध्यक्ष मनोज शर्मा सहित प्रेस कलब के पदाधिकारी और सदसय मौजूद थे।

पंचायती राज भी वित आयोग के कार्य में आएगाः दिले राम


मंडी। प्रदेश के चौथे वित आयोग और जिला भाजपा के अध्यक्ष दिले राम ने कहा कि अब पंचायती राज संसथान को भी आयोग में शामिल किया जाएगा। पंचायती राज संसथान के लिए आयोग वितिय प्रावधान करेगा। यहां प्रेस कलब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होने कहा कि लोगों के सुझावों से इन संसथानों में संसाधन जुटाने और जन प्रतिनिधियोंं का मानदेय बढाने की दिशा में आयोग ने कार्य करने का निर्णय लिया गया है। उन्होने प्रदेश के मुखयमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सवासथय की कामना करते हुए प्रदेश के चौथे वित आयोग का अध्यक्ष मनोनीत करने पर उनका आभार जताया। उन्होने कहा कि इस मनोनयन से मुखयमंत्री ने जिला मंडी की जनता को मान सममान दिया है। उन्होने सांसद अनुराग ठाकुर को बतौर सांसद बेहतरीन कार्य करने के लिए मिड डे समाचार पत्र दवारा श्रेषठ सांसद घोषित करने पर उन्हे बधाई दी है। उन्होने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सरकार के संबंधित विभाग के बगैर किये जा रहे उदघाटनों के बारे में अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो इस बारे में छानबीन की जाएगी। दुग्ध गंगा योजना के लिए पशु चिकित्सकों की कमी के सवाल पर उन्होने कहा कि हर पंचायत में पशु औषधालय खोले जाएगें। उन्होने दूध का मूल्य 5 रूपये बढाने संबंधी किसानों की मांग को मुखयमंत्री से उठाने का आश्वासन दिया। उन्होने प्रेस कलब में हुई इस वार्ता के दौरान प्रेस कलब के लिए 2 लाख रूपये देने की भी घोषणा की।

Saturday, 11 June 2011

परिवार रजिस्टर से नाबालिग का खाता अलग



मंडी। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए नाबालिग का अवैध रूप से परिवार रजिसटर से अलग खाता बना दिया गया। यह मामला बल्ह क्षेत्र के खांदला गांव के श्याम लाल पुत्र हरी सिंह का है। इस गडबडी का पता चलने पर जिला परियोजना अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया था। जिसमें बताया गया था कि नाबालिग का खाता परिवार रजिसटर से गैर कानूनी ढंग से अलग किया गया है । जबकि उकत वयकति खाता अलग करते समय नाबालिग था। श्याम लाल ने परियोजना अधिकारी के पत्र को प्रदेश उच्च न्यायलय में याचिका दायर करके चुनौती दी थी। उच्च न्यायलय के न्यायधीश संजय करोल के न्यायलय ने याचिका के फैसले में कहा कि मामले के तथ्यों के अनुसार उपायुकत ने कानूनगो, पटवारी और पंचायत प्रधान के माध्यम से इस बारे में जांच करवाई थी। इस जांच में यह सामने आया था कि जब श्याम लाल का खाता अलग किया गया था तो उस समय वह नाबालिग था। यही नहीं श्याम लाल ने पंचायत प्रधान के समक्ष बयान देकर यह माना है कि उसका परिवार रजिसटर का खाता 1989 में अलग हो गया था। उच्च न्यायलय ने अपने फैसले म्में कहा कि परिवार का खाता अलग होने के कारण वह आईआरडीपी और अन्य कई सरकारी लाभ ले रहा था। न्यायलय ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। ऐसे में न्यायलय ने श्याम लाल की याचिका को खारिज कर दिया।


गैस आपुर्ती न होने से उपभोक्ता परेशान

मंडी। सुंदरनगर में गैस आपूर्ती की व्यवसथा ठीक न होने से हजारों उपभोकताओं को गैस की किल्लत का सामना करना पड रहा है। घरेलू इसतेमाल के गैस सिलेंडरों को मिठाई की दुकानों और सडक के किनारे बने ढाबों को बेच देने से यह समसया ज्यादा गहरा गई है। सथानिय लोगों ने इस किल्लत के लिए सथानिय गैस एजेंसी को जिममेवार ठहराते हुए प्रशासन से आपूर्ती व्यवसथा ठीक करने की गुहार लगाई है। सुंदरनगर के 25 हजार गैस उपभोकताओं को गैस की आपुर्ति करने के लिए उपमंडलाधिकारी ने गैस एजेंसी के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए तिथियां निश्चित की है। लेकिन एजेंसी के कर्मीयों कभी भी समय पर गैस मुहैया करवाते है। क्षेत्र के कुछ गांवों को डोर टू डोर डिलिवरी में भी डाला गया है लेकिन इन गावों के लोगों को कभी भी घरों के पास गैस मुहैया नहीं हो पाती है। गैस लाने वाले वाहन इन घरों के नजदीक कभी नहीं रूकते हैं। गैस एजेंसी की कर्मी अपनी मनमर्जी से वाहन को अपनी सहुलियत के अनुसार रोकते हैं। जिससे लोगों को कई बार तो दूर-दूर तक वाहन का पीछा करना पडता है। जिससे उन्हे कई बार भारी खर्चा भी उठाना पडता है। अधिकतम उपभोकताओं को गैस के वाहन का पीछा करना पडता है। इससे प्रभावित होने वाले उपभोकताओं में महिलाओं और वरिषठ नागरिकों की संखया ज्यादा है। इसके अलावा क्षेत्र के काफी वाहन भी एलपीजी गैस से चलाए जा रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दवारा भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सथानिय लोगों ने इस समसया के बारे में पहले भी कई बार नागरिक खादय विभाग को सूचित किया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी है। इस बारे में अब क्षेत्र के उपभोकताओं ने हि.प्र. उपभोकता संघ के माध्यम से उपभोकता फोरम में शिकायत दायर करने का मन बनाया है। संघ के महासचिव अमर चंद वर्मा ने सुंदरनगर क्षेत्र के लोगों की गैस आपूर्ती की शिकायतें मिलने की पुषटि करते हुए बताया कि जल्द ही फोरम में शिकायतें दर्ज करवाई जाएंगी। इधर, क्षेत्र में गैस की आपुर्ती कर रही गैस एजेंसी के प्रबंधक वेद से संपर्क करने पर उन्होने बताया कि गैस का वितरण कायदे कानून के अनुसार ही किया जा रहा है। उन्होने व्यवसायिक जगहों पर घरेलु सिलेंडर का प्रयोग करने के आरोप को भी दरकिनार कर दिया। वहीं पर जब जिला खादय आपुर्ती नियंत्रक सुरिन्द्र पठानिया से संपर्क किया गया तो उन्होने कहा कि यह समसया अब खत्म हो चुकी है। उन्होने कहा कि व्यवसायिक तौर पर घरेलु गैस का प्रयोग करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।

Friday, 10 June 2011

जागरण में ध्वनी प्रदूषण पर आपति जताई


मंडी। शनिवार को राजकीय वरिषठ माध्यमिक पाठशाला में होने वाले उन्नतीसवें विशाल भगवती जागरण में होने वाले ध्वनी प्रदूषण को लेकर मंडी की संसथा आरटीआई बयुरो ने आपति जताई है। संसथा ने आपति जताई है कि जागरण के आयोजक बडे-2 लाऊडसपीकर और डीजे लगाकर रात भर आयोजन सथल में गाते और नाचते रहते हैं। इससे शहरवासियों को भारी परेशानी उठानी पडती है। बयूरो के संयोजक लवण ठाकुर ने इस बारे में उपायुकत मंडी को ज्ञापन प्रेषित किया है। लवण ठाकुर ने े बताया कि उच्चतम न्यायलय के आदेशों के अनुसार लाऊड सपीकर और डीजे रात 10.30 बजे के बाद नहीं बजाए जा सकते। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को सकूलों में सामाजिक या राजनैतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई है। लेकिन इसके बावजूद भी सकूल में जागरण की सवीकृति दी गई है। उन्होने कहा कि पिछले साल भी सुबह 5 बजे तक लाऊडसपीकर बजते रहे थे । जिसकी उन्होने प्रशासन से शिकायत भी की थी। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होने कहा कि इसी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण के कानून की अवमानना धार्मिक गुरू ब्रहमऋषि कुमार सवामी के पडडल में हुए दो दिवसिय आयोजन और श्री श्री रविशंकर के बीएसएल मैदान सुंदरनगर में हुए कार्यक्रम में दिखाई दी थी। लेकिन तब भी प्रशासन किसी कार्यवाही में असफल रहा था। लवण ठाकुर ने उपायुकत को प्रेषित ज्ञापन में मांग की है कि शनिवार को होने वाले जागरण में ध्वनि प्रदूषण से होने परेशानी को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

क्रेन कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 4,72,415 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने मोबाइल टावर क्रेन कंपनी को उपभोकता के पक्ष में 4,72,415 रूपये की राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा क्रेन निर्माता कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची परेशानी के एवज में 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सुंदरनगर उपमंडल के गोपाल चौक(धनोटु)निवासी कर्म दास निराश पुत्र इन्द्रु राम के पक्ष में अलवर (राजसथान) की क्रेन निर्माता कंपनी अल्फा सर्विसेज को उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवकता जगत सिंह चंदेल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने उकत कंपनी से क्रेन खरीद कर इसे बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान हमीरपुर में हुई एक दुर्घटना में क्रेन क्षतिग्रसत हो गई थी। उपभोकता ने 4,72,415 रूपये की राशी खर्च करके वाहन की मुरममत करके बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग की थी। लेकिन बीमा कंपनी ने क्रेन का पंजीकरण प्रमाण पत्र(आर सी) न होने के कारण मुआवजा देने से इंकार कर दिया था। इस बाबत रजिसट्रेशन अथारिटी का कहना था कि उपभोकता ने माडल अप्रुवल पत्र मुहैया नहीं करवाया है। जिसके कारण पंजीकरण नहीं हो सकता। उपभोकता ने निर्माता कंपनी को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कई बार आग्रह किया लेकिन उन्हे प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। जिसके कारण उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रमाण पत्र जारी न करने को क्रेन निर्माता कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए फोरम ने उपभोकता के पक्ष में उकत राशी का भुगतान बयाज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।



Thursday, 9 June 2011

जानलेवा हमला करने के आरोपी को 3 साल की कैद


मंडी। नुकीले हथियार से जानलेवा हमला करने के आरोपी को अदालत ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा को 6000 रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशी को मारपीट में घायल शिकायतकर्ता को अदा की जाएगी। फासट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे एन यादव के न्यायलय ने सदर उपमंडल के बडाणु( सात मील) निवासी पुषप राज पुत्र पवन कुमार के खिलाफ नुकीले हथियार से कातिलाना हमला करने का अभियोग साबित होने पर भादंसं की धारा 307 के तहत 3 साल और धारा 324 के तहत 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को इन धाराओं के तहत क्रमश: 5 हजार और एक हजार जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उस 6 माह और 15 दिन की अतिरिकत कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 मई 2007 को अपनी बहन की शादी में सांबल गांव गया बैहना निवासी सुनील कुमार सडक के किनारे एक ढाबे के पास बस का इंतजार कर रहा था। इसी बीच उसका जानने वाला आरोपी पुषप राज भी वहां आया। पुषप राज उसे ढाबे में ले गया जहां दोनों ने शराब पी। इसके बाद ïउनकी किसी बात पर आपस में गर्मा-गर्मी हो गई। जिस पर आरोपी ने एक शीशे की बोतल को तोडकर आरोपी के बाएं कान के पास वार कर दिया। जिससे सुनील मौका पर ही अचेत हो कर गिर पडा। उसे ुपचार के लिए असपताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक आर के कौशल ने की। अभियोजन की ओर से इस मामले में 11 गवाह पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी 2 गवाहों ने अपने बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे उस पर अपराध साबित होता है।

जितेन्द्र बने सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक


मंडी। जिला न्यायलय में प्रैकटिस कर रहे अधिवकता जितेन्द्र ठाकुर को केन्द्रीय जांच बयुरो(सीबीआई) के वरिषठ लोक अभियोजक के पद पर चयनित किया गया है। वह इस पद पर चयनित होने वाले प्रदेश के पहले अधिवकता हैं। संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के परिणाम में देश भर के 16 उर्तीण उममीदवारों में जितेन्द्र ठाकुर के नाम की घोषणा से न्यायलय परिसर में खुशी की लहर दौड पडी है। अधिवकता जितेन्द्र ठाकुर रिवालसर क्षेत्र के घियुं धार से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस से इंसपैकटर के पद से सेवानिवृत हेत राम ठाकुर के बेटे जितेन्द्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिषठ माध्यमिक पाठशाला रिवालसर में की। राजकीय महाविदयालय मंडी में बी काम सनातक की पढाई करने के बाद उन्होने वर्ष 1999 में हि.प्र. विश्वविदयालय से एल एल बी की शिक्षा पूरी की। पिछले 12 सालों से वह जिला न्यायलय में बतौर अधिवकता प्रैकटिस कर रहे थे। मात्र 35 वर्ष की आयु में ही इतने बडे मुकाम को हासिल करने से उममीद लगाई जा रही है कि वह अपने क्षेत्र में ऊंचे पद पर आसीन होंगे। अधिवकता जितेन्द्र ठाकुर ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय कठिन मेहनत, माता-पिता और देवी-देवताओं के आर्शीवाद, पत्नी,बच्चों और भाई बहन के सहयोग और अपने शिक्षकों और वकालत के गुरूओं विशेषतर वरिषठ अधिवकता उतम सिंह ठाकुर को दिया है। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदसयों ने जितेन्द्र ठाकुर के चयन पर खुशी जाहिर की है। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि जितेन्द्र एसोसिएशन के उपप्रधान के पद पर भी आसीन रह चुके हैं। उन्होने कहा कि जितेन्द्र का सीबीआई के वरिषठ लोक अभियोजक के पद पर चुना जाना पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

पर्यावरण दिवस मनाया


मंडी। सनातन धर्म विदया मंदिर पाठशाला में पर्यावरण दिवस पर वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता संसथान के अध्यक्ष ओम चंद कपूर ने की। इस अवसर पर बच्चों ने सांसकृतिक समारोह भी आयोजित किया । पाठशाला की मुखयध्यापिका निशा पंडित ने बताया कि पर्यावरण दिवस मनाते हुए पौधारोपण भी किया गया। वहीं पर वार्षिक समारोह में बच्चों को पुरूसकार भी वितरित किए गए। इधर, पर्यावरण दिवस पर राजकीय वरिषठ माध्यमिक पाठशाला कनैड(सुंदरनगर) में एक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पाठशाला के प्रधानाचार्य इन्द्र सिंह ने रैली के बाद हुई सभा को संबोधित करते हुए छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। ईको कलब की प्रभारी जीव विज्ञान की प्रवकता पूनम गुलेरिया और एन एस एस के प्रभारी अर्थशासत्र के प्रवकता बेसर सिंह ठाकुर ने बताया कि छात्र- छात्राओं ने विदयालय परिसर और नालियों की सफाई की और कयारियों व पुषप वाटिका को सजाया गया। इस दौरान नारा लेखन और भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

Wednesday, 8 June 2011

वाहन की चैसी एक माह में ठीक करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता के वाहन की चैसी एक माह में ठीक करने या नई चैसी देने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर वाहन निर्माता और विक्रेता को उपभोकता के पक्ष में शिकायत दर्ज करवाने से चैसी ठीक करने तक 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने खत्री सभा के नजदीक रहने वाले मृत्यंजय पुत्र के सी राही के पक्ष में फैसला सुनाया। फोरम ने विक्रेता शिमला आटोमोबाईल भंगरोटु और निर्माता महिन्द्रा एंड महिन्द्रा की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोकता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश जारी किए। अधिवकता देश राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता के वाहन खरीदने के 5 महिने बाद ही इसकी चैसी में खराबी आ गई। उपभोकता ने वाहन विक्रेता को इसके बारे में बताया तो उन्होने उपभोकता को अपने वाहन को निरिक्षण के लिए लाने को कहा । उपभोकता अपने वाहन को चैक कराने के लिए निर्माता के अभियंता के पार इसे ले गए। जहां उपभोकता को बताया गया कि उनके वाहन की चैसी जल्द ही बदल दी जाएगी। लेकिन वाहन की चैसी बार-2 प्रार्थना करने के बावजुद नहीं बदलीे गई। जिस पर उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने निर्माता कंपनी और वाहन विक्रेता को वाहन की चैसी वारंटी अवधी में ठीक न करने और इसके बदले नई चैसी न डालने को सेवाओं में कमी का संयुकत तौर पर जिममेवार माना। जिसके चलते फोरम ने एक माह में चैसी ठीक करने या नई चैसी उपभोकता को देने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी जारी करने के आदेश दिए।

अन्ना की भूख हडताल का किया समर्थन


मंडी। दिल्ली के राजघाट पर भ्रषटाचार के विरोध में अन्ना हजारे की भूख हडताल को मंडी की कई संसथाओं ने अपना समर्थन दिया है। इन संसथाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अतिरिकत उपायुकत हंस राज चौहान के माध्यम से देश की राषट्रपति को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की अगुïवाई कर रहे आर टी आई बयुरो के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि 4 जून की रात को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे बाबा रामदेव और लोगों पर लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया गया। जिससे हमारा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। ज्ञापन में राषट्रपति से मांग की गई है कि देश में भ्रषटाचार को समाप्त करने के लिए सिविल सोसायटी के अन्ना हजारे की टीम ïव केंद्र सरकार के मंत्रियों की संयुकत लोकपाल बिल समिति के मसौदे में न्यायपालिका और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी शामिल किया जाए। संसथाओं ने राजधानी दिल्ली और अन्य राज्यों में लगाई जा रही धारा 144 तथा अन्य हथकंडों को अभिव्यकति की आजादी पर कुठाराघात बताया। प्रतिनिधिमंडल में ग्रामिक कामगार संघ के संत राम, जिला बार एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप, पूर्व पार्षद सरिता हांडा, हिमाचल प्रगति फाउंडेशन के देशराज, इप्टा के प्रवेश, शोभाराम, कर्मसिंह और एडवोकेट मनीष कटोच भी शामिल थे।

बुआ की हत्या करने के आरोपी और उसके साथी को 5 साल की कैद


मंडी। सगी बुआ के गहने लूटने और उसकी गैर इरादतन हत्या करने का आरोप साबित होने पर अदालत ने आरोपी भतीजे और उसके साथी को 5-5 साल के कठोर कारावास और पांच-2 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को 3-3 माह की अतिरिकत कारावास भुगतनी होगी। फासट टै्रक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे एन यादव के न्यायलय ने जिला बिलासपुर के मरहाना(घुमारवीं) निवासी जिमी ठाकुर और सरकाघाट उपमंडल के बसवातर(खुडला) निवासी कृश्न चंद को भादंसं की धारा 304-(2) और धारा 392 के तहत उकत सजा का फैसला सुनाया। उकत दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार तारा देवी तलाव गांव में अपने मकान में अकेली रहती थी। उसके बच्चे ग्वालियर में ट्रेनिंग कर रहे थे। 9 दिसंबर 2008 को गांव की महिला केसरी देवी तारा देवी के घर को दूध लेने गई तो दरवाजा खुला होने पर उसने तारा देवी को कमरे में मृत पाया। महिला के शोर मचाने पर वहां आए आसपास के लोगों ने पुलिस को सुचना दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मृतका का पोसटमार्टम करवाया था। जिसमें चिकित्सकों ने महिला की मौत मुंह या गला दबा कर दम घुटने के कारण बताई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो यह तथ्य सामने आया कि घटना वाली रात आरोपी जिमी ठाकुर और उसका दोसत कृशन चंद शराब के नशे में तारा देवी के घर पहुंचे । तारा देवी जिमी की बुआ लगती थी। तारा ने उनको चाय पिलाने के बाद दूसरे कमरे में सुलाया था। रात को दोनों आरोपियों ने तारा देवी की हत्या कर उसके गहने आदि लूट लिए और वहां से फरार हो गए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक जे के लखनपाल और आर के कौशल ने मामले को साबित किया। अदालत ने आरोपियों पर गहनों की लूट और गैर इरादतन हत्या का अभियोग साबित होने पर उकत सजा सुनाई।

Monday, 6 June 2011

एमरसन हाऊस को धरोहर घोषित करने की उम्मीद बंधी


समीर कश्यप
मंडी। गदर पार्टी के नेताओं के खिलाफ (मंडी कांसप्रेसी केस) के साक्षी रहे एमरसन हाऊस को धरोहर भवन घोषित किये जाने की उममीद बंधी है। भाषा एवं संसकृति विभाग ने इसके असतित्व को बचाने के लिए इसे संरक्षित करने की संसतुति की है। भाषा एवं संसकृति विभाग के निदेशक ने प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव( भाषा एवं संसकृति) को इस बारे में एक रिर्पोट तैयार करके प्रेषित की है। रिर्पोट की एक प्रति इस मामले को उठाने वाले आर टी आई बयुरो के संयोजक लवण ठाकुर को भी प्रेषित की गई है। लवण ठाकुर ने इस ऐतिहासिक भवन को तोडने से रोकने और इसे धरोहर घोषित करने के लिए प्रदेश मुखय मंत्री सहित संबंधित अधिकारियों को प्रेषित ज्ञापन प्रेषित किया था। इस ज्ञापन पर विभाग को निदेशक की ओर से कार्यवाही अमल में लाई गई। विभाग की ओर से राज्य संग्रहालय शिमला के संग्रहालयाध्यक्ष एवं पंजीकरण अधिकारी ने इस भवन का निरिक्षण किया। उकत अधिकारी दवारा सौंपी गई रिर्पोट के अनुसार एमरसन भवन चौहटा बाजार में निर्मित एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व का भवन है। इसका निर्माण हिमाचल(पहाडी) शैली में पत्थर और लकडी से किया गया है। यह भवन अच्छी सथिति में है। रिर्पोट में कहा गया है कि निर्माण शैली और वासतुकला के महत्व से इसे धरोहर भवन घोषित किया जाए। भवन में रिपेयर आदि करके इसे संरक्षित किया जाए। इसके अलावा रिर्पोट में यह भी साफ तौर पर माना गया है कि मंडी शहर में इस वासतुकला का और कोई भवन नहीं है इसके सथान पर नवनिर्माण करके मंडी शहर की सथापत्य कला और ऐतिहासिकता का युग खत्म हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि इतिहास के साक्षी रहे एमरसन हाऊस का निर्माण 1915 में यहां के तात्कालीन अधीक्षक एमरसन ने करवाया था। यह भवन उस समय से ही अदालत के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन समय के बदलाव के साथ अदालत परिसर की बढ रही जरूरतों को देखते हुए इसके पूर्वी हिससे को तोडकर एक पांच मंजिला अदालत का भवन बना दिया है। लेकिन इतना ही नहीं अब इस भवन के बाकि हिससे को तोडकर यहां पर न्यायिक परिसर और बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण की योजना को कार्यान्वित करवाया जा रहा था। लोक निर्माण विभाग के अनुसार प्रदेश मुखय न्यायधीश ने गत वर्ष दिसंबर माह में इस भवन में नया न्यायिक भवन बनाने का प्रसताव दिया था। वहीं पर उपायुकत कार्यालय से भी इस भवन को तोडकर बहुमंजिला पार्किंग का प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिये थे। इसी बीच शहर की धरोहर खो जाने की टीस से आहत मंडी के सांसकृतिक कर्मी आरटीआई बयुरो के संयोजक लवण ठाकुर ने प्रदेश मुखयमंत्री सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित कर भवन को तोडने से रोकने और इसे संरक्षित करने की मांग की थी। जिस पर अब संबंधित विभाग ने अपनी रिर्पोट प्रदेश सरकार को प्रेषित करके अपनी मुहर लगा दी है। लवण ठाकुर को इस रिर्पोट की प्रति से विभाग की भवन को संरक्षित करने और इसे धरोहर घोषित करने की संसतुति के बारे में पुषटि हुई है।

उपभोक्ता के 1,15,000 रूपये की मुआवजा राशी अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोकता के वाहन की 1,15,000 रूपये की मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने करसोग तहसील के खैर(महोग) निवासी बिहारी लाल पुत्र जगत राम की शिकायत को उचित मानते हुए रिलांयस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोकता के पक्ष में उकत मुआवजा राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवकता नूर अहमद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी में ही वाहन जिला शिमला के शोगी के पास एक दुर्घटना में क्षतिग्रसत हो गया था। उपभोकता ने नुकसान का मुआवजा लेने के लिए कंपनी को सारे दसतावेज मुहैया करवाए थे। जिस पर कंपनी ने उपभोकता को वाहन की मुरममत करने को कहा था। उपभोकता ने वाहन की मुरममत के लिए 1,15,000 रूपये की राशी खर्च की लेकिन कंपनी ने उकत राशी अदा नहीं की। जिसके चलते उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने कंपनी को तलब करके उनसे जवाब मांगा था। लेकिन कंपनी ने इस शिकायत की सुनवाई में भाग नहीं लिया। जिसके चलते फोरम ने एक तरफा कार्यïवाही अमल में लाई। उपभोकता की मुआवजा राशी अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए फोरम ने राशी की अदायगी बयाज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Sunday, 5 June 2011

विधिक शिविर आयोजित


मंडी। बल्ह क्षेत्र की ग्राम पंचायत गलमा में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे. एन. यादव और न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 2 राजेश चौहान मुख्य अतिथी के रूप में मौजूद थे। शिविर में लोगों को सूचना का अधिकार, घरेलू हिंसा, चैक बाऊंस और गुजारा भता से संबंधित कानून की जानकारी दी गई। शिविर में अधिवक्ता अमर सिंह ठाकुर, नील पाठक, गीता कौंडल, पंचायत प्रधान रजनी नायक, उप प्रधान राज शर्मा सहित पंचायत के करीब 100 लोगों ने भाग लिया।

भ्युली में सीवरेज पाईप लीक


मंडी। भयुली कलौनी में सीवरेज पाईप लीक होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। सथानिय लोगों ने उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन देकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। सथानिय निवासी शांती लाल वैदया, दीपक कुमार, निर्मल वर्मा, हरिश कुमार वर्मा, करतार सिंह राणा, उर्मिला देवी, आर वी शर्मा और जगेश वैदया ने बताया कि भयुली से बीडीओ कार्यालय को जाने वाले रासते में एक सीवरेज पाईप लीक हो गई है। जिससे शौच सीवरेज चैंंबर से बाहर निकल कर सडक में फैल रही है। ऐसे में लोगों का सडक से गुजरना दुश्वार हो गया है और सडक में बदबु फैल गई है। उन्होने बताया कि गंदगी से कलौनी में बीमारियां फैलने की आशंका हो गई है। उन्होने बताया कि संबंधित विभाग को कई बार सुचना के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होने प्रशासन से इस मामले में प्रभावी कार्यवाही अमल लाने की गुहार लगाई है।

पर्यावरण दिवस पर रैली


मंडी। पर्यावरण दिवस पर राजकीय वरिषठ माध्यमिक पाठशाला में एक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पाठशाला के प्रधानाचार्य इन्द्र सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। ईको कलब की प्रभारी जीव विज्ञान की प्रवकता पूनम गुलेरिया और एन एस एस के प्रभारी अर्थशासत्र के प्रवकता बेसर सिंह ठाकुर ने बताया कि छात्र- छात्राओं ने विदयालय परिसर और नालियों की सफाई की और कयारियों व पुषप वाटिका को सजाया गया। इस दौरान नारा लेखन और भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

Saturday, 4 June 2011

डिभा बावडी को बचाने आगे आया प्रशासन


मंडी। शहर की पुरातन डिभा बावडी को बचाने के लिए जिला प्रशासन आगे आया है। उपायुकत डा अमनदीप गर्ग के निर्देश पर सिंचाई एवं जन सवासथय विभाग ने बावडी क्षेत्र में बने सीवरेज के टैंक और पाइपों को हटाने का निर्णय लिया है। विभाग ने मौका पर जाकर बावडी में आने वाले प्रदुषण की रोकथाम के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिससे सथानिय वासियों को मृतप्राय हो गई इस धरोहर बावडी का असत्तिव बच जाने की उममीद बंध गई है। सैंकडों सालों से अपने मीठे जल से शहरवासियों की प्यास बुझाने वाली डिभा बावडी का पानी पिछले कुछ अरसे से प्रदूषित हो गया था। जिस पर सथानिय लोगों ने पार्षद अलकनंदा हांडा और भगवाहन युवा मंडल की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुकत को ज्ञापन सौंपकर बावडी के असतित्व को बचाने की गुहार लगाई थी। उपायुकत ने समसया की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई एवं जन सवासथय विभाग को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए थे। विभाग ने मौका का निरिक्षण करके बावडी के साथ बने सीवरेज के टैंक को वहां से हटाने का निर्णय लिया है। अब इस टैंक को बावडी से दूर बदला जा रहा है। इससे पानी में गंदगी का रिसाव बंद हो सकता है। इसके अलावा बावडी के आसपास के सभी सीवरेज टैकों का निरिक्षण कर उन्हे ठीक किया जा रहा है। इनमें से अधिकतम चैंबर बंद हो चुके हैं। जिन्हे बहाल किया जा रहा है। आई पी एच विभाग के एसडीओ वी एन शर्मा ने बताया कि बावडी क्षेत्र में गंदगी को रोकने के लिए वहां बने एक टैंक को वहां से हटाकर नाले के दूसरी तरफ बनाया जा रहा है। इसके अलावा बावडी में प्रदूषण के सभी कारणों की जांच की जा रही है।

Friday, 3 June 2011

अमित ने बाजी मारी


मंडी। सनातन धर्म विदया मंदिर पाठशाला के दसवीं कक्षा के परिणामों में अमित ने बाजी मारी। पाठशाला की मुखयध्यापिका निशा पंडित ने बताया कि अमित ने 700 में से 577 (82.5) अंक लेकर प्रथम, भाव्या ने 565 अंक लेकर दूसरा और ओशिन ने 553 अंक लेकर अपनी पाठशाला में तीसरा सथान हासिल किया है। उन्होने बताया कि पाठशाला का दसवीं कक्षा में 95 फीसदी परिणाम रहा है।

Thursday, 2 June 2011

व्यासा की लहरें



मचलती हुई हवा में छम-छम
हमारे संग-संग चले व्यासा की लहरें
जमाने से कहो अकेले नहीं हम
हमारे संग-संग चले व्यासा की लहरें

वेदों में थी आर्जकीय यह
बाद में व्यासा नाम पड़ा
धरती इसकी सोना उगलती
जड़ी-बुटियों से थी भरी
वेदों की रचना भी यहीं से हुई

ऋषियों का है ये ही कहना
व्यासा है धरती का गहना
सर को छुका कर नाम लो इसका
यह तो है शक्ति निर्बल की
तभी तो हम करते हैं इसको नमन

हरियाली सी छा जाती है
छांव में इसके आंचल की
प्यार का पहला दर्पण देखा
हमने तो इनके दर्शन में
के युं ही नहीं खाते हम इसकी कसम

साथ दिया है इन लहरों ने
जब सबने मुंह फेर लिया
और कभी जब गम की जलती
धूप ने हमको घेर लिया
तो इनके ही कदमों में झुक गए हम

इस देश में तेरे हज़ारों मनुष्य
हाहाकार करे, तू कुछ भी न बोले
हो व्यासा सुनो
हो व्यासा तू बहती हो क्यों


बांधों में तुझको बांध दिया है
धारा को तेरी लुप्त किया है
सब जीवों को तेरे नष्ट किया
समृध तेरी घाटी उजाड़ हो रही है
धमाकों से तुझको ध्वस्त किया है
हो व्यासा तू बहती है क्यों

धर्मांधता करे धर्मों से शोषण
मुल्यविहीन लोग राज करें
ये शांत समाज को तोड़ रहे
जातिप्रथा मुंह बाए खडी है
सदियों से ये जुझते रहे हैं
हो व्यासा तु बहती है क्यों

शिक्षा बिना बच्चे पडे हैं
रोजी बिना बेकार खडे हैं
ये पुंजी की दौड़ है अंधी लगी
कहीं भ्रष्ट प्रशासन कहीं लुटते संसाधन
कहीं लाचार नारी कहीं दुष्ट अत्याचारी
अपना सौदा भी देखती है तू
हो व्यासा तू बहती है क्यों

सुनो रे सुनो
उठो तो ज़रा
ये व्यासा संदेशा तुम्हे दे रही
उठो नौजवानों शत्रु को पहचानो
ये धरती तुम्हारी ये देश तुम्हारा
तुम आगे बढो तुम अपना भविष्य लिखो
हो व्यासा तू बहती है क्यों
तुम अपना भविष्य लिखो ।

समीर कश्यप,
33-9, भगवान मुहल्ला, मंडी, हि.प्र.
98161- 55600,
sameermandi@gmail.com.







डीसी के आदेश पर विभाग आया हरकत में आईपीएच विभाग के अधिकारियों ने लिए पानी के सैंपल


डीसी के आदेश पर विभाग आया हरकत में
आईपीएच विभाग के अधिकारियों ने लिए पानी के सैंपल
सौन्दर्यकरण के नाम पर बाबडिय़ों के साथ अवैज्ञानिक तरीके से छेड़छाड़
छोटी काशी में स्थित भगवाहण मुहल्ला स्थित डिभा बाबड़ी के पानी में आ रही गंदगी को लेकर डीसी मंडी के आदेश के बाद बुधवार को आईपीएच विभाग के अधिकारियों ने बाबड़ी स्थल का दौरा लिया और पानी के सैंपल भरे। इसके अलावा सीवरेज की पाईप से हो रहे लीकेज का पता लगा लिया। मंगलवार को बाबडिय़ों के साथ खिलबाड़ को लेकर भगवाहण मुहल्ला के लोगों ने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया था और बाबडिय़ों के प्रदूषित होने के कारणों की जांच और प्रदूषण के बचने के समाधान की मांग की थी। इस पर डीसी ने विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण के आदेश दिए थे। लोगों के आरोप लगाए थे कि बिना संबंधित विभागों को विश्वास में लिए और बिना किसी कार्ययोजना के शहर की धरोहर बाबडिय़ों को सौंदर्यीकरण के नाम पर सुखा डाला। बाबडिय़ों को सुंदर दिखाने के चक्कर में अवैज्ञानिक कटान हुआ तो कहीं खुदाई की गई।
तीन बार दिए ज्ञापन, अब सक्रिय हुआ विभाग
डिभा बाबड़ी के पानी के प्रदूषित होने के मामले में आईपीएच विभाग की रिपोर्ट आने और उपायुक्त मंडी को दो बार इस बारे में ज्ञापन देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाने पर भगवाहण युवा क्लब के सचिव योगेश मोदगिल ने बताया कि न तो नगर परिषद और न ही आईपीएच विभाग ने इस बात का पता लगाना जरूरी नहीं समझा कि पता लगाया जाए कि आखिर किस कारण से बाबडिय़ों का पानी प्रदूषित हो रहा है। मंगलवार को तीसरी बार इस सिलसिले में ज्ञापन दिया गया।
पानी प्रदूषित होने की वजह आएगी सामने
आईपीएच के मानकों के अनुसार पीने के लिए पानी को 05 एमएनपी होना चाहिए। जबकि डिबा बाबड़ी के रिपोर्ट में इसकी मात्रा 11 पाई गई है। विभाग ने इस पानी का क्लोरीलाईजेशन करने की सिफारिश की है। विभाग की रघुनाथ के पधर स्थित टेस्टिंग लैब में इसे हानिकारक बताया गया है।
नगर परिषद मंडी की ओर से शहर की सभी बाबडिय़ों के जीर्णोद्वार करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
सुशीला सोंखला, अध्यक्ष नगर परिषद मंडी
बुधवार को बाबड़ी को दौरा किया गया है। इसके अलावा सीवरेज लीकेज का भी पता लगाया गया है। इस बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार कर डीसी को सौंपी जाएगी।
पीसी ठाकुर, एक्सिइएन आईपीएच

Wednesday, 1 June 2011

मारपीट के पीडित को नहीं मिल पा रहा न्याय


मंडी। मारपीट के पीडित युवक को न ही पुलिस से न्याय मिल रहा है और न ही उसके इलाज का कोई प्रबंध हो पाया है। युवक के परिजनों ने उपायुकत और जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपकर उसके इलाज करवाने और मारपीट के आरोपियों के खिलाफ सखत कार्यवाही अमल में लाने की मांग की है। सदर उपमंडल के रोपा(नसलोह) गांव निवासी जय सिंह का इकलौता बेटा अनिल अपने ससुराल में किसी रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। बारात के लौटते समय नेरी के पास उसकी कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। जिस पर उकत लोगों ने अनिल की बुरी तरह से पिटाई करके उसे घायल कर दिया। घटना का पता चलते ही इसकी सूचना द्रंग चौकी को उसी दिन दे दी गई थी। लेकिन आरोपियों के खिलाफ करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। अनिल को घायलावसथा में क्षेत्रिय असपताल में भरती करवाया गया था। जहां से उसे शिमला और बाद में पीजीआई को रैफर कर दिया गया था। पीजीआई में आपरेशन के बाद अनिल को मंडी असपताल भेजा गया था। लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं हो पाने के कारण उसे फिर से पीजीआई भेजा जा रहा है। जय सिंह ने बताया कि वह निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं और पीजीआई में आने वाला खर्चा वहन नहीं कर सकते। उन्होने प्रशासन से मारपीट के शिकार बने अनिल के इलाज और आरोपियों पर कडी कार्यवाही के लिए गुहार लगाई है। इधर, अतिरिकत जिला पुलिस अधीक्षक हीरा सिंह ठाकुर ने द्रंग चौकी पुलिस को उचित कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं।

न्यायिक कर्मियों ने न्यायधीश का किया स्वागत


मंडी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के मंडी में पदभार संभालने पर जिला अदालत के न्यायिक कर्मियों ने उनका सवागत किया। न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से एक बैठक का आयोजन उपायुकत कार्यालय सभागार में किया गया। जिसमें नवनियुकत जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने सभी न्यायिक कर्मियों को पूरा-2 सहयोग देने की बात कही। प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष व जिला ईकाई के प्रधान नवल शर्मा ने कर्मियों की बैठक में शामिल होने पर न्यायधीश का सवागत किया। जिला इकाई के महासचिव भगवान दास ने बताया कि बैठक में सभी न्यायिक अधिकारी और जिला न्यायलय में कार्यरत कर्मियों ने भाग लिया।

जिला एवं सत्र न्यायधीश ने कार्यभार संभाला


मंडी। जिला न्यायलय में नवनियुकत तैनात हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। जिला बार एसोसिएशन ने उनके सममान में बार रूम में एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने कहा कि उन्होने बतौर अधिवकता कार्य किया है इसलिए वह अधिवकताओं की समसयाओं से भली भांती परिचित हैं। । उन्होने आश्वसत किया कि उनकी तरफ से बार एसोसिएशन को पूरा-2 सहयोग मिलेगा और वह बार एवं बेंच के बीच बेहतर संबंधों को और प्रगाढ करने की दिशा में कार्य करेंगे। इससे पूर्व बार एसोसिएशन के प्रधान ललित कपूर ने उनके पदभार संभालने के बाद सबसे पहले अधिवकताओं से मुलाकात करने पर उनका धन्यावाद किया। एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि वर्ष 1966 में सोलन में जन्मे वीरेन्द्र सिंह ने कानून की पढाई पूरी करने के बाद जिला अदालत यमुनानगर( जगाधरी) में बतौर अधिवकता अपनी प्रैकिटस की थी। इसके बाद उन्हे वर्ष 2006 में अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश ऊना के तौर पर तैनात किया गया। इसके उपरांत कुछ समय तक उन्हे उच्च न्यायलय के रजिसटरार के रूप में तैनाती दी गई। वर्ष 2010 में वह जिला एवं सत्र न्यायधीश के रूप में तैनाती दी गई। जहां से हाल ही में उनका तबादला जिला एवं सत्र न्यायधीश मंडी के रूप में किया गया है।

दूध के दाम 5 रूपये बढाए जाएं


मंडी। प्रदेश में दुग्ध गंगा प्रवाहित करने के लिए दुग्ध उत्पादक भागीरथों की आर्थिक सथिति ठीक करना जरूरी है। जिला भाजपा के पहले अध्यक्ष वरिषठ अधिवकता दलीप सिंह ठाकुर ने मुखयमंत्री प्रेम कुमार धूमल को पाती लिखकर किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत में कम से कम 5 रूपये का इजाफा करने की मांग की है। उन्होने कहा कि दुग्ध उत्पादन के कार्य में बेरोजगार बडी संखया में शामिल हैं। लेकिन दूध का उचित दाम न मिलने के कारण से यह बेरोजगार अपनी आर्थिकी सुदृढ नहीं कर पा रहे हैं । उन्होने बताया कि मंहगाई के इस दौर में दूग्ध उत्पादकों को उचित दाम न मिल पाने के कारण उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके बताया कि इस दौर में पशु पालन एक चुनौती है कयोंकि उत्पादकों को पशुओं के चारे आदि पर भारी खर्चा वहन करना पडता है। जबकि दूध के दाम बढाने से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की रूचि बढेगी और दुग्ध उत्पादन में नए कीर्तिमान सथापित होंगे।

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...