मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की 34,950 रूपये मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने नेरचौक निवासी प्रवीण राणा पुत्र यश पाल की शिकायत को उचित मानते हुए युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता अभिषेक ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने मोटर साईकिल को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही वाहन ब्राधीवीर के पास एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज करवाकर कंपनी को इसकी सूचना दी थी। जिस पर कंपनी के सर्वेयर ने वाहन को पहुंचे नुकसान का आकलन किया था। लेकिन बाद में कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया कि वाहन चालक ने अपनी उम्र छिपाकर लाईसेंस बनवाया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी यह साबित करने में नाकाम रही कि चालक के लाईसेंस बनाते समय 18 साल उम्र नहीं थी। जिसके चलते फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने की कार्यवाही को सेवाओं में कमी करार देते हुए सर्वेयर द्वारा आंकी गई मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। वहीं पर कंपनी के सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए गए।
Saturday, 5 November 2011
युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर फोरम ने हर्जाना ठोंका
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की 34,950 रूपये मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने नेरचौक निवासी प्रवीण राणा पुत्र यश पाल की शिकायत को उचित मानते हुए युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता अभिषेक ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने मोटर साईकिल को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही वाहन ब्राधीवीर के पास एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज करवाकर कंपनी को इसकी सूचना दी थी। जिस पर कंपनी के सर्वेयर ने वाहन को पहुंचे नुकसान का आकलन किया था। लेकिन बाद में कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया कि वाहन चालक ने अपनी उम्र छिपाकर लाईसेंस बनवाया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी यह साबित करने में नाकाम रही कि चालक के लाईसेंस बनाते समय 18 साल उम्र नहीं थी। जिसके चलते फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने की कार्यवाही को सेवाओं में कमी करार देते हुए सर्वेयर द्वारा आंकी गई मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। वहीं पर कंपनी के सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए गए।
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