Saturday, 31 December 2011
विचाराधीन आरोपियों को नए साल का तोहफा, तीन दर्जन बरी, एक को सजा
Friday, 30 December 2011
लापरवाह चालक को एक साल की कैद और 2500 रूपये जुर्माना
Thursday, 29 December 2011
कांगु डकैती के तीन आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा
Tuesday, 27 December 2011
पवन कुमार हाजरी बने पांच जिलों के मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट
प्रेस क्लब मंडी की सदस्यता 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक
मंडी। प्रेस क्लब मंडी की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को रामनगर स्थित प्रेस क्लब भवन में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष बीरबल शर्मा ने की। बैठक में आगामी 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलाए जाने वाले सदस्यता अभियान की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि क्लब की सदस्यता तीन स्तर पर की जाएगी। मीडिया से जुडे लोगों को नियमित तौर पर सदस्य बनाया जाएगा। जबकि इसके अलावा साहित्यकारों, स्वयंसेवियों, संगठनों, बुधिजीवियों को भी क्लब का सदस्य बनाया जाएगा। वहीं पर राजनेताओं और व्यवसायिओं को भी प्रेस कल्ब के एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ पुराने सदस्यों का वार्षिक सदस्यता नवीनीकरण किया जाएगा। प्रेस क्लब द्वारा हाल ही में दूरदर्शन शिमला के साथ दोस्ताना क्रिकेट मैच आयोजित करवाने में दिए गए सहयोग के लिए इलाहाबाद बैंक, कंट्रेक्टर लोकराज सैणी, अजय राणा और राजेन्द्र सिंह राजा का धन्यावाद किया गया। बैठक में प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हेमकांत कात्यायन के बडे भाई रामकृष्ण कात्यायन(75) के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। वहीं पर क्लब ने ठाकुर कौल सिंह की दुर्घटना पर उनके जल्द स्वासथय लाभ की कामना की । कलब के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि बैठक में प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष रणवीर ठाकुर, सहसचिव रमेश यादव, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार, कार्यकारिणी सदस्य मुरारी शर्मा, अमन अग्निहोत्री, नारायण ठाकुर और राजपाल सिंह राजू शामिल थे।
Saturday, 24 December 2011
सांता क्लौज ने बांटी बच्चों को गिफ्टें
मंडी। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आर्यसमाज के प्राइमरी विंग में शनिवार को क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। पाठशाला की प्रधानाचार्य नवीन मल्होत्रा ने बताया कि इस अवसर पर सांता क्लौज ने बच्चों को गिफ्टें बांटी। वहीं पर बच्चों को ईसा मसीह के जन्म के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर केक भी काटा गया।
Friday, 23 December 2011
डिश टीवी सर्विस प्रदानकर्ता को 30 दिन में डिश ठीक करने और 2000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश
Thursday, 22 December 2011
खाद्य सुरक्षा बिल लाने का स्वागत किया
फोरम ने 1,99,125 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश
Tuesday, 20 December 2011
मानसिक अक्षम पीडिता से दुराचार करने के आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा
मंडी। मानसिक रूप से अक्षम महिला से दुराचार का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि जुर्माना राशी को पीडिता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने सदर उपमंडल के सैहल गांव निवासी पदम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता के पति की करीब डेढ साल पहले मौत हो गई थी। वह अपनी बेटी के साथ रहती थी। पीडिता 10 नवंबर 2010 को अपनी बेटी के साथ घास काटने के लिए गई थी। इसी दौरान पीडिता की बेटी यह जानने के लिए कितना घास कट गया है पीडिता की ओर गई तो उसने आरोपी को मौका पर संदिग्ध अवस्था में देखा। पीडिता की बेटी को देख कर आरोपी मौका से फरार हो गया। पीडिता की बेटी ने जब इस बारे में पीडिता से पुछा तो उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया है। जिस पर पीडिता की बेटी और दामाद ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक एस एस कौंडल ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है जिसके चलते उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीडिता की मानसिक आयु 6 वर्ष के बच्चे के समान थी। ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मानसिक रूप से अक्षम महिला से हुए इस अपराध के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने आरोपी को दुराचार का दोषी करार देते हुए उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जबकि आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशी को पीडिता के पक्ष में बतौर हर्जाना भी अदा करने के आदेश दिए।
Monday, 19 December 2011
निरंकारी मिशन ने किया एडस और रक्त दान के प्रति जागरूक
Sunday, 18 December 2011
कामनवेल्थ पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशीप के पहले दिन भारत 11 स्वर्णों सहित पदक तालिका में पहले स्थान पर
मंडी। इंगलैंड के बार्नमाऊथ में चल रही कामनवेल्थ पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप के पहले दिन विभिन्न वर्गों में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा सोना बटोर कर पदक तालिका में अपना पहला स्थान सुनिश्चित किया है। भारतीय खिलाडियों ने पहले दिन 11 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक झटक कर अपनी बढत बना ली है। भारतीय पावर लिफ्टर संजय कुमार ने 59 किलो वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में 4 स्वर्ण पदक जीते। जबकि 66 किलो वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में राणा श्याम सिंह ने भी 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं पर 74 किलो वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में भुपेन्द्र व्यास ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदकों सहित कुल 5 पांज पदक जीत कर भारतीय दल को पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर पहुंचा दिया। खेलों के पहले दिन की समाप्ति तक मेजबान इंगलैंड और आस्ट्रेलिया पदक तालिका में दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। इस प्रतियोगिता में 14 कामनवेल्थ देशों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारतीय टीम के दल के साथ भारतीय पावर लिफ्टर एसोशिएशन के प्रधान सुब्रत दता, हिमाचल पावर लिफ्टर एसोसिएशन के प्रधान केवल सिंह पठानिया और भारतीय पावर लिफ्टर टीम के मैनेजर अमित पाल सिंह बतौर अधिकारी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जिला वेटलिफ्टर एसोसिएशन के सचिव और प्रवक्ता तरूण पाठक ने प्रतियोगिता के पहले दिन के परिणामों की पुष्टी की है।
Saturday, 17 December 2011
माधोराव की संपति के बेनामी सौदे के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश
Friday, 16 December 2011
इंगलैंड भेजे गए लहसुन पाऊडर के गुम होने पर डाक विभाग को 30 दिन में मुआवजा तय करने के आदेश
Thursday, 15 December 2011
नैनो की 95,000 रूपये की बुकिंग राशी ब्याज सहित लौटाने और 30,000 हर्जाना अदा करने के आदेश
चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को 10 साल और अफीम पकडे जाने के आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास
Wednesday, 14 December 2011
बार एसोसिएशन ने किया नवनियुक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा का स्वागत
Tuesday, 13 December 2011
मेडी क्लेम की 2,08,580 रूपये की प्रीमियम राशी लौटाने और 50,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश
Saturday, 10 December 2011
दो हफ्ते बाद नाबालिगा को अगवा करने का मामला दर्ज
पी पी रांटा बने जूडिशियल आफीसरज एसोसिएशन के अध्यक्ष
Friday, 9 December 2011
दो हफ्ते से अगवा सातवीं कक्षा की छात्रा के मामले में अभी तक एफ आइ आर दर्ज नहीं।
Thursday, 8 December 2011
चायनीज खिलौना महंगा बेचने पर 7500 रूपये हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश
दूरदर्शन और प्रेस क्लब का क्रिकेट मैच 11 दिसंबर को
मंडी। प्रेस क्लब मंडी की कार्यकारिणी की आपात बैठक वीरवार को रामनगर स्थित प्रेस क्लब भवन में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष बीरबल शर्मा ने की। प्रेस क्लब के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि11 दिसंबर को दूरदर्शन शिमला की टीम के साथ पड्डल स्टेडियम में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में क्लब की सदस्यता, नवीनीकरण और लंबित पडे कार्यों को पूरा करने के लिए फंड एकत्र करने के संबंध में विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। बैठक में क्लब के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर, सहसचिव रमेश यादव, कार्यकारिणी सदस्य मुरारी शर्मा, अमन अग्निहोत्री, नारायण ठाकुर और राजपाल सिंह राजू मौजूद थे।
Saturday, 3 December 2011
बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1.70 लाख का मुआवजा अदा करने के आदेश
वाहन की बुकिंग राशी ब्याज सहित लौटाने के अलावा 15,000 हर्जाना अदा करने के आदेश
Thursday, 1 December 2011
उपभोक्ता फोरम ने दिए 30 दिन में नया टायर देने के आदेश
पांच किलो चरस सहित पकडे आरोपी को 14 साल की कठोर कारावास और 1,40,000 रूपये जुर्माने की सजा
मंडी। व्यवसायिक मात्रा की चरस सहित पकडे जाने के एक आरोपी को अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास और 1,40,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। उक्त जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की विशेष अदालत ने करसोग तहसील के गलाइच गांव निवासी उतम चंद पुत्र धनी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस का एक दल एएसआई रामलाल की अगुवाई में करसोग- केलोधार मार्ग पर तैनात था। इसी दौरान केलोधार से करसोग की ओर आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देखकर तेजी से चलना शुरू कर दिया। संदेह होने पर पुलिस ने आरोपी को तलाशी के लिए रोका तो उसके बैग में से 5 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक वाई पी एस नेगी ने 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है और वह अपने घर का अकेला कमाने वाला है जिसके चलते उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन का कहना था कि आरोपी से बरामदशुदा चरस व्यवसायिक मात्रा में थी। ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशीले पदार्थों का समाज के बडे हिस्से पर बुरा प्रभाव पडता है। ऐसे में इन अपराधों के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस के व्यवसायिक मात्रा में होने के कारण उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया।
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