Tuesday, 31 January 2012

सौ साल पुराने पीपल का बेदर्दी से कटान


मंडी। यहां के पैलेस कलौनी में मिलटरी कैंटीन के पास स्थित एक ऐतिहासिक पीपल के पेड का बुरी तरह से कटान किया जा रहा है। मंडी की संस्था आरटीआई ब्युरो ने वन विभाग के कंजरवेटर को इस कटान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को यहां के पैलेस मुहल्ला में एक पीपल के पेड का बुरी तरह से कटान शुरू हो गया। जिस पर स्थानिय वासियों ने इस कटान की सूचना आरटीआई बयुरो को दी। ऐसे में ब्युरो के संयोजक लवण ठाकुर मौका पर पहुंचे। उन्होने बताया कि पैलेस स्थित राजमहल के परिसर में सैंकडों साल पुराने एक पीपल के पेड का बुरी तरह से कटान किया जा रहा है। उन्होने बताया कि जिस तरह से पेड का कटान हो रहा है उससे यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उन्होने पीपल का कटान तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए वन विभाग के कंजरवेटर से शिकायत की है। इधर, कंजरवेटर सी बी पांडये ने बताया कि शिकायत पर जांच करवाई जाएगी।  

Sunday, 29 January 2012

एसएचओ श्रेष्ठा ठाकुर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में


मंडी। चालीस हजार रूपये रिश्वत लेती रंगे हाथ पकडी गई जोगिन्द्रनगर की एसएचओ श्रेष्ठा ठाकुर को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी एसएचओ से हिफाजती तहकीकात शेष न होने के कारण अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत के समक्ष रविवार को विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्युरो की टीम ने दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद 40,000 रूपये की रिश्वत लेती पकडी गई जोगिन्द्र नगर पुलिस थाना की एसएचओ श्रेषठा ठाकुर को पेश किया गया। जहां पर विजिलेंस का कहना था कि आरोपी से हिफाजती तहकीकात, पूछताछ और कोई बरामदगी शेष नहीं है। अदालत ने इन तथ्यों के मदेनजर आरोपी एसएचओ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस के दिन विजिलेंस की शिमला और मंडी की टीमों ने संयुक्त अभियान के तहत जोगिन्द्रनगर थाना में तैनात थाना प्रभारी श्रेष्ठा ठाकुर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडा था। वह एक मामले को रफा दफा करवाने के लिए रिश्वत की मांग कर रही थी। जिस पर विजिलेंस की टीम ने ट्रैप की कारवाही को अंजाम दिया था। आरोपी एसएचओ को 27 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय में पेश किया गया था। जहां पर आरोपी से पुलिस तहकीकात और पूछताछ शेष होने के कारण उसे दो दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया था। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद रविवार को अदालत से न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश के बाद आरोपी एसएचओ को उपजेल मंडी भेज दिया गया है। वहीं पर पुलिस विभाग ने भी विभागिय कारवाही करते हुए आरोपी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है।  

Saturday, 28 January 2012

मुख्यमंत्री से उपायुक्त कार्यालय में जारी अवैध निर्माण रोकने की मांग की


मंडी। उपायुक्त कार्यालय में एक बार फिर से इन दिनों खुद जिला प्रशासन अवैध निर्माण करवा रहा है। इससे पहले भी उपायुक्त कार्यालय में अवैध निर्माण करवाने पर कार्यालय को दो बार नोटिस जारी किया जा चुका है। शहर की एक संस्था आरटीआई ब्यूरो ने इस कार्यालय में इन दिनों जारी अवैध निर्माण की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है। जानकारी के अनुसार उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार के पोर्च पर एक कमरे का निर्माण कार्य जोरों पर है। जिससे भवन को विकृत किया जा रहा है। यह पोर्च उपायुक्त कार्यालय भवन का हिस्सा है। जिसकी कोई उचित नींव भी नहीं है। पोर्च की एक अलग छत है। सीमेंट के इस स्लैब में पहले ही दरारें पड चुकी हैं। पोर्च की छत पर बनाए जा रहे इस कमरे पर अतिरिक्त भार पडने से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इतना ही नहीं यह निर्माण कार्य नगर परिषद और नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना हो रहा है। आरटीआई ब्युरो के अनुसार उपायुक्त कार्यालय में यह अवैध निर्माण कार्य पहली बार नहीं हो रहा है बलकि इससे पहले भी नगर नियोजन के कानूनों को नजरअंदाज करने पर उपायुक्त कार्यालय को दो बार नोटिस दिया जा चुका है। संस्था का कहना है कि वैसे भी अवैध निर्माण के मामलों में दिनों दिन बढौतरी हो रही है। ऐसे में उपायुक्त कार्योंलय से कायदे कानूनों को दरकिनार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संस्था के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायलय ने भी नगर परिषद को बढ रहे अवैध निर्माणों को लेकर नोटिस जारी किया है। समय की जरूरत है कि अधिकारियों को कायदे कानूनों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करके इस कार्यालय में हो रहे अवैध निर्माण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।  

Friday, 27 January 2012

एसएचओ जोगिन्द्रनगर श्रेष्ठा ठाकुर 40,000 रूपये रिश्वत लेती पकडी गई, दो दिन का पुलिस रिमांड


मंडी। जोगिन्द्र नगर पुलिस थाना प्रभारी श्रेष्ठा ठाकुर को 40,000 रूपये की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें कोई महिला एसएचओ भ्रष्टाचार के मामले में फंसी हो। एंटी करप्शन एवं विजिलेंस ब्युरो शिमला और मंडी की टीम ने वीरवार शाम उन्हें हिरासत में लिया है। इधर, आरोपी थाना प्रभारी को अदालत ने दो दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार एंटी करप्शन एवं विजिलेंस ब्यूरो शिमला को सूचना मिली कि जोगिन्द्रनगर पुलिस थाना प्रभारी हमीरपूर के कृष्णा नगर निवासी श्रेष्ठा ठाकुर पत्नी जगदेव सिंह ठाकुर एक मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत की मांग कर रही है। जिस पर उप पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र शर्मा की अगुवाई में पुलिस दल मंडी पहुंचा। जहां पर जोगिन्द्रनगर थाना अंर्तगत चडी निहार कलां निवासी नंद लाल पुत्र जोधा राम ने अपना बयान दर्ज करवाया। नंद लाल के ब्यान के अनुसार वह बीएसएफ में सिपाही के रूप में कार्यरत है। उसका बेटा अशोक कुमार भी बीएसएफ में बतौर सिपाही फिरोजपूर में तैनात है। नंद लाल को अशोक ने फोन पर बताया कि औल गांव निवासी राजेश कुमार ने उसे फोन पर धमकी दी है कि उसकी वजह से राकेश की बहन ने आत्महत्या की है। इस पर अशोक का कहना था कि राजेश की बहन उससे शादी करना चाहती थी लेकिन उसका रिश्ता हो चुका था। जिसके कारण उसने शादी से इंकार कर दिया था। नंद लाल ने राजेश से इस बारे में फोन पर संपर्क किया तो उसने अशोक को बहन की आत्महत्या का दोषी बताते हुए उसे भी धमकी दी। जिस पर इस मामले को सुलझाने की कोशीश लडभडोल पुलिस चौकी में भी की गई। लेकिन इसी बीच जोगिन्द्रनगर थाना में अशोक के खिलाफ आत्महत्या को प्रेरित करने का मामला दर्ज करने की शिकायत की गई। इसी शिकायत को रफा दफा करने के लिए थाना प्रभारी श्रेष्ठा ठाकुर ने रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस ने बीते कल भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके शिमला और मंडी की टीमों को जोगिन्द्रनगर रवाना किया था। ब्युरो ने थाना प्रभारी को थाना में ही रिश्वत की राशी सहित रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला एसएचओ को शुक्रवार को मंडी में खचाखच भरी हुई अदालत में पेश किया गया। जहां विजिलेंस की ओर से उप जिला न्यायवादी एन एस कटोच और निरिक्षक मदन धीमान ने अदालत से आरोपी के पुलिस रिमांड की मांग की। जिसे स्वीकारते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने आरोपी महिला एसएचओ से पुलिस तहकीकात और पुछताछ शेष होने के कारण उसे 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। 

जिला न्यायलय परिसर में मनाया गया गणतंत्र दिवस


मंडी। जिला न्यायलय परिसर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने गार्ड आफ आनर के बाद राषट्र ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, कोर्ट नं दो राजेश चौहान, कोर्ट नं तीन अमरदीप सिंह, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायधीश एम आर चौधरी, टी एन वैदया, आर सी शर्मा और जिला न्यायलय के सटाफ के सभी सदसय मौजूद थे।

Wednesday, 25 January 2012

फेम ने किया डिफेम


मंडी। फाउंडेशन फार एडवांस मैनेजमेंट आफ इलैक्शन (फेम) ने हिमाचल के युवा कांग्रेस के मतदाताओं की विश्वशनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। हिमाचल के लोग  शान्तीप्रिय और ईमानदार छवि के लोग हैं। विक्रमादित्य सिंह को चुनाव न लडने देने का फैसला तथा उनके चुनावों को रद करना फेम की एक सोची समझी चाल है। युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव योगेश गोल्डी, यश कांत कश्यप, अभिजीत डोगरा, युवा कांग्रेस के प्रतिनिधी व मतदाता धीरज कौशिक, तेजिन्द्र सेन, अनुपम कश्यप, नितिश पंडित, विशाल कपूर, गगन, विपिन आदी युवाओं ने फेम के इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताया। विक्रमादित्य सिंह ने पूरे हिमाचल भर में घूम कर युवा कांग्रेस की सदस्यता अभियान को आगे बढाया था। उनकी सवच्छ छवि को देख कर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवा कांग्रेस के साथ जुडे थे। वह ऐसा समय था जब सब नेता अपने घर में बैठे रहे और अकेले विक्रमादित्य सिंह खराब मौसम की परवाह किए बगैर इस अभियान को सफल बनाने में डटे हुए थे। इन नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि हम विक्रमादित्य सिंह की छवि व गतिशील नेतृत्व को देखकर भारी संख्या में युवा कांग्रेस से जुडे थे। अगर फेम के निर्णय को वापिस नहीं लिया गया तो हम सब युवा कांग्रेस की सदस्यता को सामुहिक रूप से त्याग देंगे। इन नेताओं ने कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी से मांग की है कि फेम के निर्णय को बदला जाए और फेम के अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की जाए कयोंकि उन्होने देवभूमि के भोले भाले और शांतीप्रिय युवा मतदाताओं की विश्वशनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। फेम ने जो निर्णय लिया है वह एकतरफा निर्णय है कयोंकि इस पूरे प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही अंजाम देकर प्राकृतिक न्याय से वंचित किया गया है। इन नेताओं ने राहुल गांधी से मांग की है कि विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का भविष्य हैं। अगर फेम का यह फैसला पलटा नहीं गया तो आने वाले समय में कांग्रेस को नुक्सान होगा।  

ऐतिहासिक डिभा बावडी का प्रदूषित जल हुआ निर्मल


मंडी। शहर के भगवान मुहल्ला में स्थित ऐतिहासिक डिभा बावडी का प्रदुषित जल साफ हो गया है। सिंचाई एवं जन स्वासथय विभाग की रिपोर्ट आने के बाद नगर परिषद ने बावडी का पानी पीने योग्य होने की घोषणा की है। इसी के साथ भगवान मुहल्ला के वाशिंदों को राहत मिली है। करीब नौ महीने पहले ऐतिहासिक डिभा बावडी का निर्मल पानी प्रदूषित हो गया था। पानी के प्रदूषित होने का कारण बावडी के नजदीक बनाया गया सीवरेज टैंक और बावडी की पुरातन सीढियां तोडना माना जा रहा था। जिसके बाद स्थानिय निवासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर इस बावडी के अस्तित्व को बचाने की मांग की थी। जिस पर उपायुक्त ने सिंचाई एवं जन स्वासथय विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। लंबी जदोजहद के बाद आई पी एच विभाग ने बावडी के पास स्थित सीवरेज के टैंक को बंद करवा दिया है। इसके अलावा विभाग ने बावडी के पानी का परिक्षण भी लिया था। आई पी एच विभाग ने परिक्षण के बाद बावडी का पानी पीने योग्य होने की रिर्पोट नगर परिषद को सौंपी है। जिस पर नगर परिषद ने डिभा बावडी परिसर में पानी के पीने योग्य होने की सूचना लगा कर इसकी घोषणा की है। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बावडी का पानी स्वच्छ होने की पुष्टि करते हुए बताया कि आईपीएच विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इसे पीने योग्य घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि लोगों की जानकारी के लिए इस बारे में बावडी परिसर में सूचना लगा दी गई है। इधर,बावडी के पानी के साफ हो जाने का पता चलते ही मुहल्ला वासियों में खुशी की लहर है। स्थानिय पार्षद अलकनंदा हांडा, भगवान युवक मंडल के समीर कश्यप, कुलदीप शर्मा, तिलक राज, मंडल के उपाध्यक्ष यश कांत कश्यप, महासचिव योगेश मोदगिल, धीरज, पंकज और स्थानिय वासियों नरपत भारद्वाज,दीनू कश्यप, धनदेव भारद्वाज सहित शहरवासियों ने बावडी का पानी साफ करवाने के लिए प्रशासन की पहल पर आभार प्रकट किया है।  

Tuesday, 24 January 2012

आई पी एच विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने सिंचाई एवं जन स्वासथय विभाग को कर्मी के उतराधिकारियों के पक्ष में दो लाख रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में विभाग को पांच हजार रूपये हर्जाना और तीन हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में छातर (ब्रांग) निवासी कुंता देवी की शिकायत को उचित मानते हुए आईपीएच विभाग के सचिव और सरकाघाट डिविजन के कार्यकारी अभियंता को यह मुआवजा राशी 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता ए एस जसवाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता के पति झाबिया राम धर्मपूर उपमंडल के मंडप अनुभाग में बतौर हैल्पर वाटर गार्ड के रूप में तैनात था। साल 2009 के जुलाई महीने में झाबिया राम अपने कार्यस्थल को गया था। लेकिन जब देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। झाबिया राम पानी के टेंक के पास अचेत अवस्था में मिला था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बाद में उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्त कर्मी विभाग की जनरल पर्सनल एकसीडेंट बीमा स्कीम के तहत बीमाकृत था। उपभोक्ता ने झाबिया राम की पत्नी होने के नाते विभाग को तमाम दस्तावेज मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन मुआवजा अदा न करने पर फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाग ने तत्काल प्रभाव से किए जाने कार्य को लटकाए रखा। फोरम ने मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। वहीं पर विभाग की कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

अंतराष्ट्रिय शिवरात्री मेला कमेटी को दिए मीडिया की ओर से सुझाव


मंडी। अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि उत्सव के आयोजन में सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। एक तरफ तो देवताओं को मिलने वाले नजराने में पिछले दो साल से लगातार 25 फीसदी की बढोतरी की जा रही है, वहीं दूसरी और देवताओं के वाद्य यंत्र बजाने वाले लोक वाद्यकों के नजराने में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। मंगलवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई शिवरात्रि मेला कमेटी की बैठक में मीडिया की ओर से आयोजकों को यह आईना दिखाई गया। प्रैस क्लब के महासचिव समीर कश्यप ने इस मेले के बहाने देव स़ंस्कृति और लोक संस्कृति की अनूठी परम्परा के संरक्षण के लिए लिखित में कमेटी को सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का मुख्य आकर्षण देवता, देवलू और बजंतरी हैं। वे मेले की आर्थिकी का आधार भी हैं। कुछ सालों से देवताओं के आदर सम्मान में कमी हो रही है। लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए पड्डल मैदान में शुरू किये गया बजंतरी उत्सव को भी पर्याप्त अधिमान नहीं दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस बार शिवरात्रि मेला सर्द ऋतु में आ रहा है, इसलिए देवताओं के साथ आने वाले देवलुओं व बजंतरियों के रहने के रहने के उचित प्रबंध किए जाएं, उन्हें दरियां व गर्म बिछौने उपलब्ध करवाए जाएं तथा उनके ठहराव के लिए विभिन्न परिसरों में कुल्लू दशहरा की तर्ज पर टैंट लगाए जाएं। जहां देवता और देवताओं के साथ आए हुए देवलुओं को ठहराया जाए वहां आग के अलाव के लिए जलाने की लडक़ी उपलब्ध करवाई जाए। उत्सव में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत देवता भी कई सालों से माधेराय की के दरबार में हाजरी भरते हैं, उन्हें भी मेहमान समझ कर पूरा आदर सत्कार कर उनके रहने खाने की समुचित व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। प्रेस क्लब के महासचिव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि पर निकलने वाली झांकियां (जलेब) नीरस होती जा रही हैं। जेलब में विंटर कार्निवाल की तर्ज पर सृजनात्मक झांकियां शामिल की जाएं। मेले के दौरान होने वाले खेल आयोजन सीमित हो चुके हें। ऐसे में जबकि शिवरात्रि उत्सव मंडी जिला के लिए ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताओं के लिए एक मात्र उत्सव है, ग्रामीण खेलें इस उत्सव से गायब होती जा रही हैं। उसी तरह फुटबाल, हाकी, बेडमिंटन , क्रिकेट, बॉस्केटवाल , निशानेबाजी और शतरंज की प्रतियोगिताएं भी बंद कर दी गई हैं,जिससे ग्रामीण व स्थानीय प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर प्रदान नहीं हो रहा है। उन्होने मांग उठाई कि सेरी मंच पर होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में लोक कलाकरों , साहित्यकर्मियों व अन्य विद्याओं में गंभीर काम करने वाले कलाकारों की अनदेखी हो रही है। बिना मूल्यांकन किए ही कलाकारों का चयन और भुगतान हो रहा है। सेरी मंच पर सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से जिला पुलिस के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में सेरी मंच की जगह पड्डल मैदान में सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाए। इससे व्यापारिक मेले का कारोबार भी बढ़ेगा। मेले के लिए जल्दबाजी और हड़बडी में प्रबंधन से जहां खर्चे बढ़ जाते हैं, वहीं काम भी गुणवतापूर्वक नहीं हो पाते। ऐसे में भविष्य में समय रहते ही शिवरात्रि मेले को लेकर तैयारियां शुरू की जानी चाहिए। शहर को संवारने और बाबा भूतनाथ की सफाई का काम अंतिम क्षणों में शुरू हो रहा है। ऐसे में संदेह है कि निर्धारित समय पर यह काम पूरा होगा। शहर में बिजली और अस्थाई शौचालय की तत्काल व्यवस्था की जाए । शिवरात्रि उत्सव के दौरान पिछले दो सालों से मेला मेला कमेटी की पहल पर गांधी भवन में आयोजित किए जा रहे शास्त्रीय गायन, नृत्य और नाट्य उत्सव एवं कवि सम्मेलन एक सराहनीय कदम है । इस उत्सव को और बेहतर करने के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे गंभीर कला के साधकों को उचित रूप से सम्मानित किया जा सके। उन्होने कहा कि इस कार्यक्रम को बेहतर करने के लिए उचित कमेटी का गठन किया जाना भी समय की जरूरत है।  

Monday, 23 January 2012

युकां अध्यक्ष विक्रमादित्य का चुनाव अवैध घोषित करना आत्मघाती कदम


मंडी। जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव को अवैध घोषित करने को आत्मघाती कदम करार दिया है। इन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पत्र प्रेषित पत्र करके इस फैसले के बाद उत्पन हुई ताजा स्थितियों से अवगत करवाया है। पार्टी नेताओं के अनुसार युकां अध्यक्ष विक्रमादित्य के चुनाव को अवैध घोषित करने और उन्हे चुनाव लडने से रोके जाने के फैसले का कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर विपरीत असर पडा है। नेताओं व कार्यकर्ताओं का मानना है कि चुनावी साल में इस तरह के फैसले कांग्रेस की छवि पर गल्त प्रभाव डाल सकते हैं। उनके अनुसार विक्रमादित्य चुनाव लड कर अध्यक्ष बने हैं जिन्हे युकां के सदस्यों का पूर्ण समर्थन है लेकिन फेमा के फैसले को संवैधानिक तौर पर गल्त आंका जा रहा है। मंडी नगर परिषद और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा, जिला इंटक के अध्यक्ष वाई पी कपूर, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान वीरी सिंह चौहान, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कृष्णा टंडन, जिला महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पार्षद शन्नो शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव डिकन राणा, सदर कांग्रेस के महासचिव आकाश शर्मा, नगर परिषद की पूर्व पार्षद आशा चोपडा, आनंद कुमार, अन्नू शर्मा, कांग्रेस कार्यकर्ता तरूण पाठक, अभिजीत डोगरा, योगेश गोल्डी और यशकांत कश्यप ने मांग की है कि पार्टी के हितों को देखते हुए इस फैसले को निरस्त किया जाए।

Friday, 20 January 2012

वेलफेयर एसोसिएशन ने किया न्यायिक कर्मियों का विदाई समारोह आयोजित



मंडी। जिला अदालत में कार्यरत दो कर्मियों की सेवानिवृति पर जिला न्यायिक कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया। यहां के राजमहल होटल में आयोजित इस समारोह में सेवानिवृत होने वाले न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो में कार्यरत अधीक्षक वर्ग दो नंद लाल और रीडर शेर सिंह को सम्मानित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सेवानिवृत होने वाले कर्मी हमेशा न्यायिक संस्था के परिवार का हिस्सा रहेंगे और संस्था के दूत के रूप में कार्य करते रहेंगे। उन्होने कहा कि न्यायपालिका में कर्मी नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन की तरह कार्य करते हैं। उन्होने कहा कि सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अनुभव और मार्गदर्शन की संस्था को हमेशा जरूरत रहेगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान ने दोनों कर्मियों की सराहना करते हुए मेहनती व कर्मठ कर्मी बताया। इस अवसर पर जिला न्यायिक कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान नवल शर्मा ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो में कार्यरत अधीक्षक वर्ग दो नंद लाल और रीडर शेर सिंह की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते उनसे प्रेरणा लेने का आहवान किया। एसोसिएशन के महासचिव प्रेम सिंह ने बताया कि इस मौके पर सेवानिवृत होने वाले कर्मियों ने भी न्यायिक कर्मियों को संबोधित किया। उन्होने बताया कि समारोह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र राकेश कैंथला, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राजिन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, कोर्ट नंबर तीन अमनदीप सिंह, कोर्ट नंबर चार उपासना शर्मा सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य स्टाफ मौजूद था।  

उच्च न्यायलय के अतिरिक्त न्यायधीश धर्म चंद चौधरी शनिवार को लेंगे शपथ


मंडी। जिला मंडी से संबंध रखने वाले प्रदेश उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल धर्म चंद चौधरी शनिवार को उच्च न्यायलय के अतिरिक्त न्यायधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के साथ वह न्यायमुर्ति ए एल वैद्या के बाद इस पद तक पहुंचने वाले जिला मंडी के दूसरे न्यायमूर्ति बन जाएंगे। उनके उच्च न्यायलय के अतिरिक्त न्यायधीश बनने की घोषणा से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड पडी है। जिला के सदर उपमंडल के लोहारा गांव में 1958 में जन्मे धर्म चंद चौधरी ने कुल्लू महाविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद साल 1983 में हिमाचल प्रदेश विश्विदयालय शिमला से कानून स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होने शिमला में करीब 12 साल तक उच्च न्यायलय, अधीनस्थ न्यायलयों और हि प्र प्रशासनिक ट्रिब्युनल में बतौर अधिवक्ता वकालत की थी। इस दौरान उन्होने उच्च न्यायलय में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त स्टैंडिंग कौंसिल सहित अनेकों सरकारी और अर्धसरकारी बोर्डों और फेडरेशनों के कानूनी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। साल 1995 में उन्हे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश के रूप में तैनात किया गया। उन्होने मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पिती और जिला शिमला में बतौर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद पर कार्य किया। उन्हे साल 1999 में जिला एवं सत्र न्यायधीश (इंस्पैकशन) के रूप में तैनात किया गया। वह साल 2001 में जिला हमीरपूर के जिला एवं सत्र न्यायधीश पदस्थ किये गए। वर्ष 2004 में उन्हे जिला मंडी, कुल्लू एवं लाहौल स्पिती के जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष रूप में तैनात किया गया। वह साल 2006 में जिला एवं सत्र न्यायधीश कुल्लू के रूप में भी कार्यरत रहे। इसी साल उन्हे उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार (रूल) के रूप में तैनात किया गया। वह वर्ष 2010 से मौजूदा पद पर कार्यरत थे। इधर, उनके उच्च न्यायलय के अतिरिक्त न्यायधीश बनाए जाने की घोषणा से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड गई है। वह न्यायमुर्ती ए एल वैद्या के बाद मंडी जिला से संबंध रखने वाले उच्च न्यायलय के दूसरे न्यायमुर्ती बने हैं। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान धर्म चंद गुलेरिया, पूर्व प्रधान दुनी चंद शर्मा, प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देश राज, नरेन्द्र गुलेरिया और बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव समीर कश्यप सहित बार एसोसिएशन के सदस्यों ने उनके अतिरिक्त न्यायधीश बनने पर उन्हे बधाई दी है।  

Thursday, 19 January 2012

वाहन विक्रेता और निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 25 हजार रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन विक्रेता और निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 25000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए । इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा ने सरकाघाट सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में चहडी (थौना) निवासी राकेश कुमार पुत्र कश्मीर सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए वाहन विक्रेता रानी की बाई (गुटकर) स्थित राम हरी मोटरस और निर्माता मुम्बई स्थित फोर्स मोटरस लिमिटेड को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता भूपिन्द्र भरमौरिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने जीविका कमाने के लिए विक्रेता से वाहन खरीदा था। लेकिन वाहन खरीदने के बाद से ही इसमें खराबी आ गई। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता की वर्कशाप में वाहन का निरिक्षण करवाया तो पता चला कि पिछले टायरों के ऐक्सिल में खराबी है। उपभोक्ता को आश्वसत किया गया कि जल्द ही खराबी दूर कर दी जाएगी। हालांकि उपभोक्ता द्वारा तीन बार विक्रेता की वर्कशाप में वाहन ले जाया गया लेकिन खराबी दूर नहीं की गई। इसके बाद विक्रेता ने पब्लिक इंजीनियर वर्कस के पास इसका निरिक्षण करवाया तो पिछली ऐक्सिल टयूब में खराबी पाई गई। लेकिन इसके बावजूद खराबी ठीक नहीं की गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता और निर्माता के ठीक ढंग से सेवा प्रदान न करना सेवाओं में कमी है। उनके पास सक्षम विशेषज्ञ तक मौजूद नहीं हैं जो खराबी का पता लगा सके। जिसके कारण विक्रेता ने खराबी का पता पब्लिक इंजीनियर वर्कस से करवाया। उन्होने सेवाएं प्रदान करने और खराब पुर्जों को बदलने में देरी की जिसके कारण उपभोक्ता को अपना वाहन बेचना पड गया। ऐसे में फोरम ने विक्रेता और निर्माता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी और मानसिक यंत्रणा की एवज में उक्त हर्जाना राशी और शिकायत अदा करने का फैसला सुनाया।  

Wednesday, 18 January 2012

बीडीओ रिवालसर और खंड साक्षरता समिती सचिव को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा


मंडी। सरकारी धन का दुरूपयोग करके विश्वासघात करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने रिवालसर खंड के बीडीओ और खंड साक्षरता समिती के सचिव को दो-दो साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने रिवालसर खंड के बीडीओ चौपाल गांव निवासी बाल मुकुंद पुत्र जीवन राम और साक्षरता समिती रिवालसर खंड के सचिव धार (रिवालसर) निवासी किश्न चंद पुत्र सुख राम के खिलाफ भादंसं की धारा 409 के तहत अभियोग साबित होने पर उन्हे उक्त कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला साक्षरता समिती के अध्यक्ष सुंदर लोहिया ने इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार समिती एक स्वयंसेवी संस्था है जिसका कार्यालय मंडी में स्थित है। समिती जिला में 100 फीसदी साक्षरता दर हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं कार्यान्वित करवा रही है। समिती के कार्य का विकेन्द्रीकरण करने के लिए उपमंडलाधिकारी को अध्यक्ष, बीडीओ को उपाध्यक्ष और एक गैर सरकारी अधिकारी को सचिव और संचालक के रूप में तैनात किया गया है। जिला से भेजी गई राशी संबंधित खंड के बैंक में जमा होती है। इस राशी को उपाध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही निकाला जा सकता है। लेकिन आरोपियों ने 9 अप्रैल 1999 से 9 जून 1999 के बीच 1,14,943 रूपये की राशी का निजी आवश्यकताओं के लिए दुरूपयोग कर दिया। पुलिस ने समिती के जिला अध्यक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राजरानी ने 24 गवाहों के बयान कलमबंद करवाकर अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों ने सरकारी धन का प्रयोग अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए किया जो विश्वासघात के अपराध को साबित करता है। ऐसे में अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा का फैसला सुनाया।

चरस सहित पकडे जाने के दो आरोपियों को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा


मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दो आरोपियों को दो-दो साल के कठोर कारावास और बीस-बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की विशेष अदालत ने पधर तहसील के जोरला गांव निवासी निहाल सिंह पुत्र छिगु राम और रिडा गांव निवासी तारा चंद पुत्र सरण सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल 23 जनवरी 2006 को एएसआई भीम सैन की अगुवाई में मंडी के सकोर मार्ग लिंक मोड के पास मौजूद था। इसी बीच पुरानी मंडी की ओर से आ रहे उक्त आरोपियों ने पुलिस दल को देखकर तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया। जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर रोक कर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी निहाल सिंह के बैग से 550 ग्राम और तारा चंद के बैग से 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते उप जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने 12 गवाहों के बयान अदालत मे समक्ष कलमबंद करवाकर आरोपियों पर अभियोग साबित किया। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण अदालत ने उन्हे चरस सहित पकडे जाने का दोषी करार दिया। सजा की अवधी पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराधों के समाज पर पडने वाले प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोपियों का पहला अपराध होने, उनकी युवावस्था होने और बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक न होने के कारण अदालत ने उन्हे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।  

Tuesday, 17 January 2012

किडनी ट्रांसप्लांट के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई


मंडी। अपनी किडनी देकर भाई की जान बचाने के लिए रामनगर निवासी सतीश कुमार ने उपायुक्त मंडी से गुहार लगाई है। मंगलवार को सतीश कुमार ने उपायुक्त देवेश कुमार को ज्ञापन देकर अपने भाई राजकुमार के इलाज में होने वाले खर्चे को लेकर गुहार लगाई है। राजकुमार की एक किडनी पहले से ही खराब है वहीं पर उसकी दूसरी किडनी में भी पानी भर गया है। उसका इलाज पहले क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा था। अब उसका इलाज पीजीआई में जारी है। हर तीसरे दिन गुटकर के एक डायलेसिस केन्द्र में राजकुमार का डायलेसिस हो रहा है। हर बार डायलेसिस पर करीब 2600 रूपये का खर्चा हो रहा है। हालांकि सतीश कुमार अपनी किडनी देकर राजकुमार की जान बचाना चाहता है लेकिन इलाज में लाखों रूपये का खर्चा होने के कारण वह किडनी ट्रांसप्लांट करवाने में असमर्थ हैं। मंगलवार को सतीश कुमार, राजकुमार व अन्य परिजनों ने अधिवक्ता मनीष कटोच के माध्यम से उपायुक्त से मिलकर राजकुमार के इलाज की गुहार लगाई। जिस पर उपायुक्त देवेश कुमार ने उन्हे आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सतीश कुमार के अनुसार राजकुमार के इलाज के लिए काफी राशी खर्च हो सकती है। जिसके लिए मदद की दरकार है। अगर कोई सज्जन राजकुमार की सहायता करना चाहता है तो राजकुमार की पत्नी सुनीता के स्टेट बैंक की मंडी शाखा के खाता संख्या 31762641391 में राशी जमा करवा सकता है या फिर फोन नंबर 9129125505 पर संपर्क कर सकता है।  

परिवहन निगम के चालक को तीन माह के साधारण कारावास और 1000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के आरोपी चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने तीन माह के साधारण कारावास और 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने जिला बिलासपुर के जरोलजटा (बैरीहराड) गांव निवासी केशव लाल पुत्र परस राम के खिलाफ भादंसं की धारा 338 और 279 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: तीन माह और एक माह के साधारण कारावास और एक-एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना राशी अदा न करने पर उसे क्रमश: 15 दिन और 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 जून 2006 को मनाली से चंडीगढ जा रही हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बस को उक्त आरोपी चालक चला रहा था। जब बस कैंची मोड (डयोड) के पास पहुंची तो चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सडक पार कर रहे शुकरदीन को टक्कर मार कर घायल कर दिया था। जिस पर घटनास्थल पर मौजूद चाय की दुकान में काम करने वाले नेपाली युवक गोपी उर्फ वीरबहादुर ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया था। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लेने के बाद अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राजरानी ने 13 गवाह पेश करके आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किए गए पर्याप्त साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। 

Monday, 16 January 2012

चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा


मंडी। चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राजिन्द्र कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने सदर उपमंडल के चौकडी (बृखमणी) गांव निवासी मान सिंह पुत्र माघु राम के कब्जे से 6 किलो चरस बरामद होने का अभियोग मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 अक्तुबर 2010 को गोहर थाना पुलिस का दल एएसआई राम लाल की अगुवाई में लंबा थाच के नजदीक निहरी खान के पास मौजूद था। इसी दौरान च्युणी की तरफ से पैदल आ रहे आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस दल ने आरोपी को काबू कर लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी पीठ में उठाए पिठु बैग से 6 किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी यश पाल सिंह नेगी ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गए साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित हुआ है। अदालत ने सजा की अवधी पर सुनवाई के दौरान कहा कि 20 वीं सदी के उतरार्ध में नशीले पदार्थों से जुडे अपराधों में चेतावनीपूर्ण ढंग से बढौतरी हुई है। इस तरह के अपराध न केवल व्यक्ति की सेहत के लिये नुकसानदेह है बल्कि देश के लिए भी समस्या है। ऐसे में इन मामलों में नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक होने के कारण उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया।  

प्रेस क्लब सदस्यों को जारी करेगा आई कार्ड


मंडी। प्रेस क्लब मंडी की कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को प्रेस क्लब भवन रामनगर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्लब के प्रधान बीरबल शर्मा ने की। क्लब के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि इस साल से क्लब के सदस्यों को पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किए जाएंगे। इन कार्ड धारक सदस्यों को कार्ड के आधार पर विभिन्न स्वास्थय संस्थाओं, परिवहन और व्यवसायिक उपक्रमों में वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छुट दिलवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में विगत 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाए जा रहे प्रेस क्लब की सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की गई। बैठक में कलब की अन्य गतिविधियों को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। क्लब के महासचिव ने बताया कि बैठक में उपप्रधान रणवीर सिंह ठाकुर, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार, कार्यकारिणी सदस्य मुरारी शर्मा, अमन अग्निहोत्री, नारायण ठाकुर और राजपाल सिंह राजू मौजूद थे।  

Wednesday, 11 January 2012

बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 24 हजार रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 24 हजार रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के ऊबा (शिवा) निवासी गिरधारी लाल पुत्र गंगा राम की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की पैलेस कलौनी स्थित शाखा को उक्त राशी 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी चार जर्सी गायें बीमाकृत करवाई थी। बीमा अवधी के दौरान ही एक गाय की पहाडी से गिरने से मौत हो गई। उपभोक्ता ने गाय खरीदने में वितिय सहायता देने वाले हि.प्र. को-आपरेटिव बैंक को सूचित किया था। बैंक ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी थी। कंपनी की सलाह पर उपभोक्ता ने मृत गाय का पोस्टमार्टम करवाकर इसकी रिर्पोट सहित तमाम दस्तावेज कंपनी को बैंक के माध्यम से पहुंचाए थे। उपभोक्ता को कंपनी की ओर से एक पत्र मिला जिसमें गाय के कान के टैग की मांग की गई। जिस पर उपभोक्ता ने कंपनी के कार्यालय में जाकर बताया कि कानों का टैग अन्य दस्तावेजों सहित पहले ही मुआवजा तय करने के लिए सौंप दिया गया है। इस बारे में बैंक ने एक प्रमाण पत्र भी जारी किया था जिसके अनुसार कानों का टैग तथा अन्य दस्तावेज कंपनी को सौंप दिये गए थे। लेकिन कंपनी के मुआवजा तय न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस बारे में कंपनी का कहना था कि मृत गाय के कान में आधा टुटा हुआ और ढीला टैग था। जिस पर कंपनी का नाम नहीं था। इस कारण मुआवजा खारिज किया गया। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मृत गाय की पहचान हेल्थ सर्टीफिकेट और पोस्ट मार्टम रिर्पोट के विवरणों से साबित होती है। यह विवरण कंपनी के सर्वेयर की रिर्पोट से भी मेल खाते हैं। कंपनी ने बैंक द्वारा जमा करवाए गये टैग के आधे हिस्से को भी पेश नहीं किया। फोरम ने अपने नतीजे पर पहुंचते हुए कहा कि मृत गाय वही थी जिसका बीमा करवाया गया था। ऐसे में फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में गाय की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

Tuesday, 10 January 2012

जाली विलेख बनाने के दो आरोपियों को दो-दो साल की कारावास की सजा


मंडी। षडयंत्र के तहत जालसाजी करके जाली समोचन विलेख बना कर संपति हडपने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दो आरोपियों को दो-2 साल के साधारण कारावास और पांच-2 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि इस मामले में एक आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र के कटयाल गांव निवासी हरिया और सुंदरनगर के साई निवासी प्रेम सुख के खिलाफ भादंसं की धारा 471,467,419,465 और 120- बी के तहत क्रमश: दो-दो साल, छ: माह और तीन-तीन माह के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार और तीन-तीन हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को क्रमश: छ:-छ: माह, एक माह, 15 दिन और 7 दिन की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता नंत राम ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी माता बदामु आरोपी हरिया की बहन थी। बदामु के पिता की कुम्मी गांव में स्थित संपती में बदामु का भी हिस्सा था। बदामु की साल 1992 में मृत्यु हो चुकी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने साल 2000 में षडयंत्र रच कर किसी महिला को पेश करके उसे बदामु बता कर अपने नाम पर समोचन विलेख रजिस्टर करवा दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने इस जाली विलेख को इंतकाल के लिए राजस्व अधिकारियों को पेश भी कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राजरानी ने 14 गवाहों के ब्यान कलमबंद करके इस मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों ने जाली विलेख बनाकर अपनी सगी बहन के उतराधिकारियों को संपति से वंचित रखना चाहा ऐसे में उनके प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले के एक आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया।

बिजली बोर्ड को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विद्युत बोर्ड को उपभोक्ता के मीटर के दो बिलों पर लगाए जुर्माने को निरस्त करने के आदेश दिए। इसके अलावा बोर्ड की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने थुनाग निवासी कश्मीर सिंह पुत्र हरी सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए हि. प्र. विद्युत बोर्ड के जंजैहली उपमंडल के एसडीओ को उपभोक्ता के दो बिलों पर लगाए जुर्माने को निरस्त करने के आदेश दिए। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता को 18 जून 2010 को 228 रूपये का बिल दिया गया। जिसे उन्होने अदा कर दिया। इसके बाद उन्हे 18 सितंबर 2010 को उन्हे 571 रूपये का बिल दिया गया। जिसकी पुरानी रिडिंग 5170 युनिट और नयी 5310 युनिट बताई गई। इसके बाद उपभोक्ता को 15 दिसंबर 2010 को 1327 रूपये का बिल जारी किया गया। जिसकी पुरानी रिडिंग 5310 युनिट की बजाय 5610 युनिट बताई गई। उपभोक्ता ने इस गल्ती को ठीक करने के लिए बोर्ड को संपर्क किया। लेकिन गल्ती सुधारने के बजाय उपभोक्ता का कुनेक्शन ही काट दिया गया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के जवाब में बोर्ड का कहना था कि सितंबर महीने में उपभोक्ता ने मीटर में एकस रे सट्रीप लगा कर इसे रोक दिया था। जिसके कारण उनके बिल में 140 युनिट बढाए गए। जबकि बिल की बकाया राशी अदा न करने पर उनका कुनेक्शन काटा गया। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बिजली बोर्ड ने बिजली चोरी के मामले की विद्युत अधिनियम के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं की। कुनेक्शन काटने से पहले यह प्रक्रिया पूरी न करने पर जुर्माना वसुलना गैरकानूनी है। ऐसे में फोरम ने सितंबर और दिसंबर माह के बिलों पर लगाए जुर्माने को निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं पर बोर्ड की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Monday, 9 January 2012

एएसपी हीरा सिंह ठाकुर सहित जिला के 6 पुलिस कर्मी डी जी डिस्क अवार्ड से होंगे सम्मानित


मंडी। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हीरा सिंह ठाकुर सहित मंडी जिला में कार्यरत छह पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए डी जी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी पत्र में प्रदेश भर के 60 कर्मियों के नाम इस अवार्ड के लिए घोषित किए गए हैं। मंडी के सम्मानित किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मियों में चार जिला पुलिस से हैं जबकि दो कर्मी मंडी के विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो में इस समय कार्यरत हैं। डी जी डिस्क से सम्मानित किए जाने वालों की सूचि में जिला पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हीरा सिंह ठाकुर, उपनिरिक्षक राजेन्द्र सिंह, शहरी चौकी प्रभारी सहायक उप निरिक्षक विजय कुमार और मुख्य आरक्षी राम सिंह शामिल हैं। जबकि विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्युरो में कार्यरत निरिक्षक मदन धीमान और मुख्य आरक्षी लाल सिंह को भी डी जी डिस्क अवार्ड से नवाजा जाएगा। शहरी चौकी प्रभारी विजय कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से जारी पत्र से उन्हे सूचि में शामिल होने के बारे में पता चला है। हालांकि अवार्ड मिलने की तिथी अभी तक सुनिशचित नहीं है। उन्होने बताया कि पुलिस कर्मियों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह अवार्ड दिया जाता है।  

Sunday, 8 January 2012

सीपीआई शहरी इकाई का सम्मेलन आयोजित, समीर बने सचिव




मंडी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की शहरी इकाई की कांफ्रेंस रविवार को सनातन धर्म सभा में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता भाकपा के जिला सचिव ललित ठाकुर ने की। भाकपा ने प्रस्ताव पारित किया कि शहर में सफाई कर्मचारियों के स्वासथय की जांच प्रति माह की जाए। इन कर्मियों को दस्ताने, मास्क आदि अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जाएं। सभी वार्डों में बिजली की उचित व्यवस्था की जाए। प्राकृतिक जल सत्रोतों, सडकों और गलियों की हालत में सुधार किया जाए। सम्मेलन में यह प्रस्ताव भी पास किया गया मंडी जोनल असपताल में डाकटरों, नर्सों तथा सफाई कर्मचारियों के रिक्त स्थानों को भरा जाए। इसके अलावा आपरेशन थियेटर को संक्रमण मुक्त किया जाए। पडडल मैदान की हालत सुधारी जाए। आटो रिक्सा और टैक्सी वाहनों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए। रेहडी, फडी वालों को मंडी नगर परिषद द्वारा उचित स्थान दिलाया जाए। सडकों पर लोगों की आवाजाही के लिए फुटपाथ बनाए जाएं। इंदिरा मार्केट के गलियारों में अतिक्रमण को हटाया जाए। शहर में सब्जी और फलों की मार्केट की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर इकाई के सचिव समीर कश्यप ने अपनी रिर्पोट रखी। जिसके बाद सुरेश चंद्र, राज सिंह मंडयाल, शशी सैनी, सतीश कुमार, मनीष,भागीरथ , तिलक राज, जितेन्द्र कश्यप, लवण ठाकुर, भूपेन्द्र, प्रकाश पंत, विकास कालरा और कुलदीप ने चर्चा में भाग लिया। कांफ्रेंस में सर्वसम्मति से समीर कश्यप को इकाई का सचिव, सतीश कुमार को सह सचिव, प्रकाश पंत, राज सिंह मंडयाल और लवण ठाकुर को सचिव मंडल का सदस्य चुना गया। यह भी निर्णय लिया गया कि 21-22 जनवरी को बालीचौकी में होने वाली जिला कांफ्रेंस में सचिव सहित तीन सदस्य भाग लेंगे। जिला सचिव ललित ठाकुर ने कांफ्रेंस आयोजित करने पर शहरी इकाई को बधाई देते हुए कहा कि हमें आने वाले समय की चुनौतियों के लिए रणनीति के साथ तैयार होना और आगे बढना होगा।  

Friday, 6 January 2012

समीर बने सदर थाना के पीएलवी


मंडी। जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता समीर कश्यप को सदर थाना में पैरा लीगल वालंटियर(पीएलवी) के रूप में तैनात किया गया है। वह सामुदायिक पुलिस केन्द्र में आम लोगों और पुलिस अधिकारियों के बीच सहायक और पुल के रूप में कार्य करेंगे। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने पत्र जारी करके उन्हे यह नियुक्ति दी है। प्रदेश के विधिक सेवा प्राधिकरण के पैटर्न इन चीफ उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश कुरियन जोसेफ ने सभी जिलों के मुख्यालय पुलिस थानों में पैरा लीगल वालंटियर की तैनाती के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों की अनुपालना करते हुए प्रदेश प्राधिकरण के सदस्य सचिव जे एस महनतान ने सभी जिलों के प्राधिकरणों के अध्यक्षों को पैरा लीगल वालंटियर की तैनाती के लिए कहा है। इसी संदर्भ में जिला मंडी के प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षित पैरा लीगल वालंटियर अधिवक्ता समीर कश्यप को सदर थाना में वालंटियर नियुकत किया है। उन्होने बताया कि प्रशिक्षित वालंटियर की सेवाएं सामुदायिक पुलिस केन्द्रों में प्रभावी रूप से ली जा सकती हैं। पीएलवी सामुदायिक पुलिस केन्द्रों में सेवा लेने के लिए आने वाले आम लोगों विशेष तौर पर कमजोर और हाशिये पर चले गए वर्ग के लोगों और केन्द्र के पुलिस अधिकारियों के बीच एक सहायक और पुल का काम करेगा। जबकि सदर थाना प्रभारी की निगरानी में पीएलवी की उपस्थिति का रिकार्ड रखा जाएगा। इधर शुक्रवार को सदर थाना प्रभारी सुरेन्द्र पाल मिन्हास ने नवनियुक्त पीएलवी समीर कश्यप की नियुक्ति ले ली है। इसी के साथ सदर थाना के केन्द्र में पीएलवी ने कार्य करना शुरू कर दिया है।  

Thursday, 5 January 2012

वितिय कंपनी को उपभोक्ता की राशी अडजस्ट करने और 15000 हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वितिय कंपनी को उपभोक्ता की 3,50,000 रूपये की राशी अडजस्ट करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए 15000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए गए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने उप तहसील कोटली के कसाण(साईगलू) गांव निवासी चंद्रमणी पुत्र बदरू राम की शिकायत को उचित मानते हुए गुटकर स्थित मैगना फिनकोरप के शाखा प्रबंधक को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता आर के वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को आईसीआईसीआई बैंक से फाइनैंस करवाया था। बाद में बैंक ने सारी लेनदारी उक्त वितिय कंपनी को सौंप दी थी। इसी बीच वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो गया। जिस पर बीमा कंपनी ने उक्त कंपनी के पास 3,50,000 रूपये की राशी दी थी। लेकिन वितिय कंपनी ने इस राशी को एक बार में ही अडजस्ट नहीं किया बल्कि इसे भविष्य में अडजस्ट किए जाने की बात कही। इतना ही नहीं कंपनी ने 5 किस्तें न देने का कारण बताते हुए 5000 रूपये पैनेल्टी लगा दी थी। उपभोक्ता ने जब अनापती प्रमाण पत्र(एनओसी) की मांग की तो उन्हे बताया गया कि अभी तक राशी का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए अपने फैसले में कहा कि कंपनी राशी को अडजस्ट करने के संबंध में आरबीआई के कोई निर्देश पेश नहीं कर पाई। राशी अडजस्ट न करने से उपभोक्ता इस पर मिलने वाली ब्याज राशी से वंचित रह गया। ऐसे में फोरम ने कंपनी को 3,50,000 रूपये की राशी जमा करने के दिन से इसे अडजस्ट करने के आदेश दिए। वहीं पर उपभोक्ता के खाते का ब्यौरा भी 15 दिन में सौंपने के आदेश दिए। जबकि कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया गया।  

पैरा लीगल वालंटियर का एक दिवसीय शिविर आयोजित





मंडी। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा उपायुक्त कांफ्रेंस हाल में पैरा लीगल वालंटियर का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। सोमवार को आयोजित इस शिविर में जिला के विभिन्न उपमंडलों से आए 10 वालंटियर ने इसमें भाग लिया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि दो सत्रों में चले इस शिविर के दौरान पैरा लीगल वालंटियर की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला ने महिलाओं के अधिकारों और हिंदू मैरिज, चाइल्ड मैरिज रिसट्रेंट , फैमिली कोर्ट, गार्जियन एंड वार्डस और हिंदू मायनोरिटी एंड गार्जियन अधिनियमों की जानकारी दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा ने महिलाओं के मैटरनिटी बेनीफिट, मेडिकल ट्रीटमेंट आफ प्रेगनेंसी और डावरी प्रोहिबिशन अधिनियमों के तहत महिला के अधिकारों की जानकारी दी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर ने सीआरपीसी की धारा 125, वर्किंग वुमैन की प्रताडना, घरेलू हिंसा और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं को बताया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक सुंदरनगर अनिश गर्ग ने उपभोक्ता अधिनियम, लेबर वेलफेयर, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा, बंधुआ मजदूरी, एफ आई आर, गिरफ्तारी और बंदियों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह ने आरोपियों के मूल अधिकारों, आरोपियों व बंदियों के कर्तव्य, पंजीकरण, स्टांप डयूटी और प्रोमिजरी नोट के बारे में बताया। प्रशिक्षित पैरा लीगल वालंटियर अधिवक्ता समीर कश्यप ने राजस्व कानून, जनहित याचिका और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत लोक अदालत, एडीआर सिसटम और मुफत कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। इस एक दिवसीय शिविर में अधिवक्ता सतीश कौशल, गोपाल राव, कुलदीप सिंह चंबयाल, राजेश ठाकुर, हरि ओम, विकास शर्मा, संदीप शर्मा, रूपेश उपाध्याय, पाल वर्मा और नरेश ठाकुर ने भाग लिया।  

कुम्मी राम बने टाइपिस्ट एसोसिएशन के प्रधान


मंडी। जिला न्यायलय परिसर टाइपिस्ट एसोसिएशन के चुनावों में कुम्मी राम को प्रधान चुना गया। मंगलवार को एसोसिएशन के चुनाव माधो लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किए गए। जिसमें सर्वसम्मति से कुम्मी राम प्रधान, महेन्द्र सिंह राठौर उप प्रधान, जितेन्द्र शर्मा महासचिव, हल्कु राम सह सचिव, दत राम कोषाध्यक्ष और बसंत लाल को कानूनी सलाहकार चुना गया।  

Monday, 2 January 2012

इन्द्र बने वकीलों की गुरमुख सभा के वार्षिक हीरो


मंडी। जिला बार एसोसिएशन ने नववर्ष के स्वागत में बार रूम में एक बैठक का आयोजन किया। जबकि वकीलों की गुरमुख सभा ने परंपरा का निर्वहन करते हुए अधिवकता इन्द्र कुमार को सभा का वार्षिक हीरो चयनित किया है। जिला बार एसोसिएशन ने नववर्ष के उपलक्ष्य में एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि बीते वर्ष बार और बेंच के बेहतर तालमेल से लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में कार्य हुआ है। उन्होने उम्मीद जताई कि इसी तरह बेंच-बार के सहयोग से साल 2012 में भी लोगों को न्याय सुलभ करवाने के प्रयास जारी रहेंगे। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म चंद गुलेरिया ने कहा कि हमें नए साल का स्वागत करते हुए आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होने बार की ओर बेंच को पूरे सहयोग के बारे में आश्वसत किया। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा ने भी बार एसोसिएशन और बेंच को नववर्ष की मंगलकामना दी। एसोसिएशन के सचिव आशीष शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर, सभी न्यायिक दंडाधिकारी, लोक अभियोजक, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनीष भारद्वाज, लाईब्रेरियन प्रशांत शर्मा सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। इधर न्यायलय परिसर में गुरमुख सभा की ओर से अधिवक्ता इंद्र कुमार को साल 2012 का हीरो घोषित किया गया। सभा की ओर से उन्हे माल्यार्पण करके उनके हीरो बनने की घोषणा की गई। वकीलों की संस्था गुरमुख सभा के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि सभा द्वारा पिछले 23 सालों से वार्षिक हीरो चुनने की परंपरा जारी है। हीरो चुने जाने की घोषणा पर सभा के पहले हीरो बी सी सिंह,बार एसोसिशन के उपाध्यक्ष मनीष भारद्वाज सहित अधिवक्ता आर के शर्मा, नीरज कपूर, टी आर जमवाल, मान सिंह ठाकुर सहित न्यायलय परिसर में मौजूद अधिवक्ता शामिल थे। 

Sunday, 1 January 2012

प्रोविडेंट फंड ब्याज सहित लौटाने और हर्जाना अदा करने के आदेश

 मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने प्रोविडेंट फंड कमीश्नर को उपभोक्ता का प्रोविडेंट फंड ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा कमीश्नर की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सुंदरनगर सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में जदरौण(बायला) निवासी प्रेम चंद पुत्र रोशन लाल की शिकायत को उचित मानते हुए एस डी ए कंपलैक्स शिमला स्थित रिजनल एम्पलाईज प्रोविडेंट फंड कमीश्नर को उपभोक्ता के प्रोविडेंट की 4613 रूपये की राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाने के आदेश दिए। अधिवक्ता देविन्द्र कुमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता जिला सोलन के परवाणु में एपेकस मैनेजमैंट एंड कंसलटेंट में तैनात था। जिसके कारण उनका ईपीएफ एकाउंट था। उपभोक्ता के नौकरी छोड देने पर उन्होने अपने प्रोविडेंट फंड के लिए आवेदन किया था। जिस पर उन्हे कमीश्नर कार्यालय से पत्र लिखकर बताया गया कि उनकी राशी एसबीआई शिमला में जमा हो गई है। जब उन्होने बैंक में पता किया तो यह राशी उनके खाते में नहीं आई थी। उपभोक्ता के कार्यालय में संपर्क करने पर उन्हे एक अन्य चैक जारी किया गया। लेकिन इस बार भी उनके खाते में 4613 रूपये कम ही आ पाए। ऐसे में उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए प्रोविडेंट फंड की बकाया राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कमिश्नर कार्यालय की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

निरंकारी मिशन ने नववर्ष पर मानवता के लिए प्रेम और समृद्धी की कामना की


मंडी। यहां के संत निरंकारी सतसंग भवन में नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष सतसंग का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त मानवता के लिए प्रेम और समृधी के लिए प्रार्थना की गई। सतसंग की अध्यक्षता स्थानिय ब्रांच प्रमुख प्रो. डी पी पठानिया ने की। अपने संबोधन में उन्होने सतगुरू बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संदेश दोहराते हुए कहा कि अतीत और भविष्य को भूलकर नए वर्ष के अवसर को संतोष, शांती, माधुर्य, करूणा, प्रेम और दया आदी गुणों से सुसज्जित करें। उन्होने इस अवसर पर आहवान किया कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन दवारा चलाए गए समाज कल्याण के कार्यों में बढ- चढ कर हिस्सा लें। मिशन के एपीआरओ कुममी राम ने बताया कि सतसंग में अन्य वक्ताओं ने भी समाज और राष्ट्र की समृधि के लिए प्रार्थना की।

छतीसगढ में अपनी छाप छोड कर लौटे हिमाचल इप्टा के सांस्कृतिक कर्मी


मंडी। इंडियन पीपलस एसोसिएशन(इप्टा) की छतीसगढ के भिलाई में आयोजित राष्ट्रिय कांफ्रेंस और कलचरल मीट फेस्टीवल में हिमाचल इप्टा के चार सांस्कृतिक कर्मियों ने भाग लिया। मंडी जिला से संबंध रखने वाले इप्टा के सांस्कृतिक कर्मियों भूपेन्द्र ठाकुर, वेद कुमार, जितेन्द्र कश्यप और सौरव शर्मा ने इस फेस्टीवल में हिमाचल इप्टा की ओर से भाग लिया। तीन दिवसीय फेस्टीवल के बाद यह कला कर्मी रविवार को वापिस लौट आए हैं। अपने अनुभव बांटते हुए उन्होने बताया कि फेस्टीवल में देश के 24 राज्यों के दलों ने भाग लिया। वहीं पर थियेटर और सिनेमा की प्रसिध हस्तियों प्रसन्ना जी, आदेश श्रीवास्तव जैसे लोगों को नजदीक से देखने का मौका मिला। इप्टा के राष्ट्रिय अध्यक्ष मशहुर सिने अभिनेता ए के हंगल ने फेस्टीवल में स्क्रीन पर अपना लाईव संदेश दिया। फेस्टीवल के दौरान विभिन्न राज्यों के दलों ने नाटक, नुक्कड नाटक और क्रांतीकारी जनगीत गाए गए। कांफ्रेंस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, सकालरस,शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक कर्मियों ने समसामयिक कला पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। वहीं पर युवा वर्ग के नाटक, संगीत और फिल्म के माध्यम से किए जा रहे बेहतर कार्य को बढावा देने की भी जरूरत महसूस की गई। हिमाचल इप्टा के सदस्यों ने बताया कि फेस्टीवल में उनके दल के जनगीतों को बहुत सराहना मिली। उन्होने बताया कि इप्टा के उतरी क्षेत्रीय राज्यों ने निर्णय लिया है कि उतर क्षेत्र की इप्टा इकाईयां अपने स्तर पर भी फेस्टीवल करेंगी। जिससे कला का आदान प्रदान सकारात्मक रूप से हो सके। हिमाचल इप्टा के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रिय महासचिव जितेन्द्र रघुवंशी के आमंत्रण पर प्रदेश इकाई की ओर से यह दल छतीसगढ के भिलाई के लिए रवाना हुआ था। हिमाचल इप्टा के इन सांस्कृतिक कर्मियों ने जनगीतों और नुक्कड नाटकों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया।

सीपीआई की शहरी इकाई की कांफ्रेंस 8 जनवरी को


मंडी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(भाकपा) की शहरी इकाई की कोर कमेटी की बैठक रविवार को थनेहडा मुहल्ला स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला भाकपा सचिव ललित ठाकुर ने की। शहरी इकाई के सचिव समीर कश्यप ने बताया कि बैठक में कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि आगामी 8 जनवरी को शहरी इकाई की कांफ्रेस आयोजित की जाएगी। जिसकी तैयारियों के लिए कामरेड प्रकाश पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गई है। बैठक में भाकपा शहरी इकाई की कोर कमेटी के सदस्य नवीन(नबी), सुरेश चंद्र, राज सिंह मंडयाल, प्रकाश पंत, मंगल सिंह, नारायण, जसबीर, धर्म सिंह, वेद कुमार, जितेन्द्र कश्यप और पंकज कुमार मौजूद थे।  

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...