Wednesday, 28 November 2012

हैडमास्टर की पिटाई से छठे दिन भी बिस्तर से नहीं उठ सका घनू



मंडी। सिराज विधानसभा क्षेत्र के भाटकीधार हाई स्कूल के हैडमास्टर की मार से घायल नवीं कक्षा का छात्र घनू घटना के 6 दिन बाद भी बिस्तर से नहीं उठ पाया है। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपाचाराधीन धनू का बुधवार को दूसरी बार सिटी स्कैन करवाया गया। इससे पहले मंगलवार को भी घनू का सिटी स्कैन करवाया गया था। जिसकी रिपोर्ट में घनू की पीठ पर मारपीट के निशान मिले थे और रीढ की हड्डी से साथ लगती नस भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। जिसके कारण घनू अभी तक बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। अभी तक बुधवार को करवाए गये सिटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है जिसके कारण घनू को अभी तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया है। इधर, सामाजिक कार्यकर्ता लवण ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल प्रशासन पर घनू के उपचार में अनावश्यक देरी करने पर कडा एतराज जताया है। उन्होने कहा कि प्रशासन घनू के उपचार में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होने कहा कि चार दिन तक कोई एक्सरे और सिटी स्कैन नहीं करवाया गया। उन्होने इस प्रकरण में प्रदेश उच्च न्यायलय के मुखय न्यायधीश, मुखयमंत्री, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर उक्त शिक्षक को तुरंत बर्खास्त करने और मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। वहीं पर सीपीआई सराज के सचिव संत राम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि घनू छ दिन से अस्पताल में भर्ती है और आरोपी शिक्षक मजे से घूम रहा है। उन्होने आरोपी शिक्षक की तत्काल गिरफतारी के आदेश दिये हैं।

फसल बोकर सडक रोकने पर उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन


मंडी। सदर उपमंडल के डोलगी (बाल्ट) गांव में सडक पर फसल बो कर इसे रोक देने पर गांववासियों ने उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा हैं। जिस पर उपमंडलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसीलदार सदर को तत्काल कार्यवाही करते हुए 5 दिनों में अपनी रिर्पोट पेश करने के आदेश दिये हैं। डोलगी गांव निवासी बृज लाल ने बताया कि बल्ह क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोयरा में सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग ने सिंचाई सुविधा के लिए जमीन के नीचे पाईपें बिछा रखी हैं। इस जमीन के उपर जैन इरिगेशन कंपनी लिमिटेड ने कार्य की सुविधा के लिए सडक बनाई हुई है। यह सडक सोयरा से शुरू होकर डोलगी गांव में मैसहडी खड्ड तक जाती है। उन्होने बताया कि सडक के निकलने से करीब 20 परिवार लाभांवित हुए हैं। सडक बनाने के लिए गांव वासियों ने अपनी जमीनें दी हैं और इसके बदले में राशि भी प्राप्त की है। लेकिन डोलगी के एक स्थानिय निवासी ने सडक के उपर फसल बीज दी है और सडक को रोक दिया है। सडक के रूक जाने से लोगों को बाधा हो गई है। ऐसे में उन्होने उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। इधर, उपमंडलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसीलदार सदर और बल्ह थाना प्रभारी को पत्र जारी करके इस मामले में तत्काल कार्यवाही करके 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये हैं।

अधिवक्ता पढा रहे स्कूली छात्रों को कानून का पाठ


मंडी। इन दिनों जिला एवं सत्र न्यायलय के अधिवक्ता स्कूली छात्रों को कानूनी शिक्षा का पाठ पढा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न पाठशालाओं में अधिवक्ताओं की नियुक्ति करके कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी के चलते जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता राजकुमार शर्मा, देविन्द्र शर्मा और खेम राज ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगवाईं, पनारसा और पंडोह में नवीं कक्षा को छात्रों को कानून की शिक्षा दी। अधिवक्ता देविन्द्र शर्मा ने रैगिंग, बाल विवाह, उपभोक्ता संरक्षण, सूचना के अधिकार के बारे में छात्रों को जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता खेम राज ने भारतीय संविधान के बारे में बताया। अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने घरेलू हिंसा, महिला आयोग और बाल श्रम के बारे में छात्रों को कानूनी जानकारी बांटी। अधिवक्ताओं ने बताया कि छात्रों ने कानून की इन कक्षाओं में बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं पर पाठशाला की स्टाफ की ओर से उन्हे पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि जिला विधिक प्राधिकरण की ओर अधिवक्ताओं के पैनल को विभिन्न पाठशालाओं में छात्रों को कानूनी शिक्षा से अवगत करवाने के तैनात किया गया है।

Tuesday, 27 November 2012

हेडमास्टर के खिलाफ जूविनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज


हेडमास्टर के खिलाफ जूविनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज 
शिक्षा विभाग करेगा भाटकीधार स्कूल के प्रकरण की जांच
 - आरोपी हेडमास्टर पुलिस गिरफ्त से बाहर 
- चार दिन बाद हुआ घायल छात्र घनु राम का में सिटी स्कैन 
मंडी। सिराज विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल भाटकीधार में छात्र से मारपीट के मामले में चार दिन पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हेडमास्टर के खिलाफ इस प्रकरण में भादंस की धारा 342, 323, 352 और जुविनाईल एक्ट की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि पीडित छात्र के पिता मंगलू राम ने जिला पुलिस अधीक्षक को अर्जी देकर न्याय की गुहार लगाई है। मंगलू राम के अनुसार भाटकीधार हाई स्कूल में पढने वाला छात्र घनु राम 23 नवंबर को पाठशाला गया था। प्रार्थना के बाद घनू को उसके अध्यापकों ने परिसर की सफाई करने को कहा। घनु परिसर में पडे एक बडे पत्थर को नहीं उठा सका। जिस पर पाठशाला के मुखय अध्यापक ने घनु को लात मुक्कों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। जिससे घनु पाठशाला में ही अचेत हो कर गिर गया। इसी बीच एक दुकानदार ने घनु की मदद की और इसे उपचार के लिए ले नजदीकी पैरामेडिकल के पास ले जाया गया। जिसके बाद घनु को पीएचसी थुनाग ले जाया गया। लेकिन चिकित्सक न होने के कारण उसे मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल को रेफर कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्लर ने मामला दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस प्रकरण में भादंस की धारा 342, 323, 352 और जुविनाईल एक्ट की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होने बताया कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
 चार दिन बाद हुआ सिटी स्कैन 
मंडी जोनल अस्पताल में उपचाराधीन घनु के इलाज में कोताही बरते जाने का आरोप लगाते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट लवण ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को हुए हादसे के बाद अभी तक घायल छात्र का सही इलाज नहीं हो रहा है। घटना के चार दिन बाद अस्पताल में उसका सिटी स्कैन करवाया जो इस बात को प्रमाणित करता है। उन्होंने कहा कि घनु की हालत में कोई सुधार नहीं हो हुआ है और वह खाना भी नहीं खा रहा है। अभी घनु को गलूकोज चढ़ाया जा रहा है जबकि उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है।
 शिक्षक पर होगी कार्रवाई 
मंडी कार्यालय स्थित शिक्षा विभाग की उपनिदेशक अनीता धीमान ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। जांच में अगर आरोप साबित होते हैं तो शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Monday, 26 November 2012

हैड मास्टर ने की छात्र की पिटाई


मंडी। सिराज विधानसभा क्षेत्र के भाटकीधार हाई स्कूल में हैड मास्टर की कथित पिटाई प्रकरण में पीडित छात्र के पिता मंगलू राम ने जिला पुलिस अधीक्षक को अर्जी देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस बारे में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्लर को शिकायत देकर आरोपी अध्यापक के खिलाफ कडी कार्यवाही की मांग की है। इधर, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्लर ने बताया कि इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उन्होने बताया कि इस बारे में पीडित छात्र की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिसके बाद अगली कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि भाटकीधार हाई स्कूल में पढने वाला छात्र घनू राम 23 नवंबर को पाठशाला गया था। प्रार्थना के बाद घनू को उसके अध्यापकों ने परिसर की सफाई करने को कहा। घनू परिसर में पडे एक बडे पत्थर को नहीं उठा सका। जिस पर पाठशाला के मुखय अध्यापक ने घनू को लात मुक्कों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। जिससे घनू पाठशाला में ही अचेत हो कर गिर गया। इसी बीच एक दुकानदार रामजी लाला ने घनू की मदद की और इसे उपचार के लिए ले नजदीकी पैरामेडिकल के पास ले जाया गया। जिसके बाद घनू को पीएचसी थुनाग ले जाया गया। लेकिन चिकित्सक न होने के कारण उसे मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल को रेफर कर दिया गया। घनू का उपचार मंडी अस्पताल में अभी भी जारी है। जबकि परिजनों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक से इस मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ कडी कार्यवाही की गुहार लगाई है।

Saturday, 24 November 2012

उपायुक्त से अनाधिकृत पार्किंग हटाने की मांग


मंडी। शहर की सेरी बाजार स्थित सब्जी मंडी में अनाधिकृत पार्किंग की शिकायत उपायुक्त मंडी को की गई है। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए एडीएम मंडी ने इस पार्किंग को हटाने की कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। आरटीआई ब्युरो के सदस्य लवण ठाकुर ने उपायुक्त मंडी को शिकायत की है कि सेरी बाजार क्षेत्र की रिटेल सब्जी मंडी में सडक पर एक नीले रंग की मारूती कार पिछले लंबे अरसे से पार्क की जा रही है। लेकिन इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस सडक की अधिकतम जगह को नगर परिषद सब्जी बेचने वालों को तहबाजारी के तहत दी गई है। लेकिन इसी सडक पर पार्क कार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। वाहन पार्क किये गए क्षेत्र को अगर नगर परिषद तहबाजारी पर देती तो इससे 5000 रूपये प्रति माह की आमदनी हो सकती है। यह वाहन यहां पर पिछले करीब 20 सालों से पार्क किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन अभी तक इस अनाधिकृत पार्किंग के बारे में आंखें मुंदे हुए है। उन्होने अपनी शिकायत में कहा है कि ऐसा लगता है कि कार मालिक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके कारण यह कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उन्होने मांग की है कि इस अनाधिकृत पार्किंग को तुरंत हटाया जाए जिससे सब्जी मंडी, स्टेट बैंक और नगर परिषद कार्यालय की ओर जाने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पडे। इधर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने शहरी चौकी पुलिस को तुरंत इस अनाधिकृत पार्किंग हटाने के आदेश दिये हैं।

Friday, 23 November 2012

मराथु और जनेड पंचायतों के आधा दर्जन गांव टेलीफोन सुविधा से वंचित


मंडी। सदर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मराथु और जनेड में टैलिफोन विभाग की लाईन टूट जाने के कारण पिछले करीब एक माह से आधा दर्जन से भी अधिक गांव लैंड लाईन सुविधा से वंचित हैं। जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस बारे में ग्राम पंचायत मराथु के प्रधान पवन कुमार, जनेड पंचायत की प्रधान जुध्या देवी, बीडीसी सदस्य जयवंती, पूर्व बीडीसी सदस्य दुर्गा सिंह, रमेश कुमार, ललित कुमार, भुपेन्द्र ठाकुर, दलेर सिंह, गिरधारी लाल, फांदी राम, मानसिंह, जटिया राम, बीरी सिंह, सुरेश कुमार, नरेन्द्र कुमार और जीवन लाल की अगुवाई में एक प्रतिनिधीमंडल ने उपायुक्त मंडी देवेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। स्थानिय निवासियों के अनुसार गांव में सडक निर्माण के दौरान टैलीफोन विभाग की तारें टुट गई हैं। जिससे जनेड पंचायत के पपलेहडा, सीरम, मैहता धार और मराथु पंचायत के ननावां अपर, लोअर और बटयाना गांव दूरसंचार सुविधा से कट गए हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार दूरसंचार सुविधा से कट जाने के कारण लोगों को विशेषकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड रहा है। उन्होने बताया कि इन गांवों में अभी भी लैंड लाईन पर लोगों की निर्भरता है तथा मोबाईल का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। स्थानिय निवासियों ने उपायुक्त मंडी से दूरसंचार विभाग की रंधाडा एक्सचेंज के अंतर्गत आने वाली इन पंचायतों में खराब पडी टैलीफोन लाईन को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की है।

Thursday, 22 November 2012

डीएफओ करसोग से मारपीट मामले में 13 आरोपियों को 3-3 साल की कारावास 1,17,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। वनमंडलाधिकारी करसोग के कार्यालय में प्रवेश करके उनसे मारपीट करने और संपती का नुकसान करने के 13 आरोपियों को अदालत ने तीन-2 माह के कठोर कारावास और 1,17,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों से प्राप्त हुई राशि में से एक लाख रूपये की राशि वनमंडलाधिकारी करसोग प्रताप सिंह वर्मा को हर्जाने के रूप में अदा की जाएगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी करसोग सुर्य प्रकाश के न्यायलय ने इस मामले के आरोपी मेघ सिंह, बोध राज, चुनी लाल, सरन दास, मोहिन्द्र लाल, हरबर सिंंह, निर्मल कुमार, कमला देवी, मोती राम, तेज राम वर्मा, बालक राम, तारा चंद और नत्था सिंह के खिलाफ भादंस की धारा 147,149,332,353,504,506 और पीडीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत अभियोग साबित होने पर उन्हे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 जुलाई 2009 को आरोपी ने मिल कर वनमंडलाधिकारी करसोग प्रताप सिंह वर्मा के कार्यालय में प्रवेश किया और वहां कई अपराध घटित किये। आरोपियों ने वनमंडलाधिकारी के साथ गालीगलौच किया और उन्हे धमकियां देकर डयुटी का निर्वहन करने से रोका। इतना ही नहीं उक्त आरोपियों ने वनमंडलाधिकारी के साथ मारपीट भी की और कार्यालय में सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाया। करसोग थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक शशी कांत ने इस मामले में 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपियों से प्राप्त होने वाली जुर्माना राशि में से एक लाख रूपये शिकायतकर्ता डीएफओ प्रताप सिंह वर्मा के पक्ष में अदा किया जाएगा।

चैक बाउंस के आरोपी को तीन माह की कारावास और 1,15,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। चैक बाउंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर तीन माह की कारावास में भेज दिया है। इसके अलावा आरोपी को शिकायत कर्ता के पक्ष में 1,15,000 रूपये की राशी अदा करनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने आरोपी सदर तहसील के सोयरा(बाल्ट) निवासी सरवण कुमार पुत्र चुहरू राम को हिरासत में लेकर तीन माह की सजा काटने के लिए उपजेल मंडी भेज दिया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार आरोपी सरवण कुमार ने सदर तहसील के करनेहडा (गलमा) निवासी राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गुरदेव शर्मा को उधार चुकाने के लिए एक लाख रूपये का चैक दिया था। लेकिन चैक बाउंस हो जाने पर शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता प्रदीप कौशल के माध्यम से अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायत के आधार पर चलाए गए अभियोग में आरोपी सरवण कुमार को अदालत ने तीन माह के कारावास और 1,15,000 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को सत्र न्यायलय में चुनौती दी थी। लेकिन सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने अपील को खारिज करके कोर्ट नंबर दो के न्यायलय के फैसले को बरकरार रखा था। आरोपी ने इस मामले में न तो अपील की और न ही अदालत के समक्ष सरेंडर किया था। आरोपी ने मंगलवार को अदालत में गैर जमानती वारंट को वापिस लेने की अर्जी दी। अदालत ने आरोपी की अर्जी को खारिज करते उसे सजा की अवधी काटने के लिए उपजेल मंडी में भेजने का आदेश दिया।

Wednesday, 21 November 2012

6 ग्राम चरस पकडे जाने पर अदालत उठने तक की कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। लघु मात्रा की चरस बरामद होने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को अदालत उठने तक की कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर आरोपी को 10 दिनों के साधारण कारावास की भी सजा सुनाई गई। हालांकि आरोपी के जुर्माना राशि अदा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने कर्नाटक के उडुपी जिला के बिशन गार्डन निवासी डोनावन क्रिश फर्नांडिस पुत्र लुईस फर्नांडिस के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार औट थाना पुलिस का दल 9 मई 2012 को राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर 18 पेडा शनि मंदिर के पास नाका पर तैनात था। इसी दौरान दिल्ली से मनाली जा रही एचआरटीसी की बस को चैकिंग के लिए रोका गया तो बस में सफर कर रहा आरोपी पुलिस दल को देखकर घबरा गया। संदेह होने पर पुलिस दल ने आरोपी की तलाशी ली तो उसकी पेंट से 6 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने चरस बरामद होने का अपराध कबूल कर लिया। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी के प्रति नरम रूख अपनाया जाये। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर का कहना था कि आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तार से सुनवाई के बाद आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा कम होने के कारण उसे अदालत उठने तक के कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना समय पर न भरे जाने पर आरोपी को 10 दिन की साधारण कारावास भुगतनी थी। लेकिन आरोपी के अदालत उठने तक की सजा काट लेने और जुर्माना राशि अदा कर दिये जाने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।

Tuesday, 20 November 2012

वकील पढा रहे स्कुलों के छात्रों को कानून का पाठ


मंडी। स्कूलों के छात्र अब कानून का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में प्रदेश के स्कूलों में अब छात्र कानून का सबक पढ़ रहे हैं। मंडी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को जिले के हाईस्कूल बागी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटौला में कानून की कक्षाएं लगाई गई। प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता करन सेन, हितेश बहल और हेमसिंह ठाकुर ने नौंवी कक्षा के छात्रों को कानून का पाठ पढ़ाया। कक्षाओं में अधिवक्ता हितेश बहल ने छात्रों को साइबर क्राइम, ध्रूमपान निषेध, बाल विवाह और एंटी रैगिंग के बारे में छात्रों को अवगत करवाया। अधिवक्ता करन सेन ने घरेलू हिंसा, बाल श्रम,असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और माता-पिता की सुरक्षा एवं भरण पोषण कानून के संबंध में जानकारी दी। अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर ने कानूनी सहायता और विधिक सेवा प्राधिकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा, सूचना का अधिकार, मनरेगा और मोटर वाहन संबंधी कानून के बारे में पढ़ाया। उन्होनें बताया कि इन कक्षाओं में छात्रों को कानून की बेसिक जानकारी दी जा रही है ताकि भविष्य में उन्हें इसका लाभ मिल सके। स्कूलों में छात्रों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही त्रियांबली, कटींढ़ी, रियागड़ी, नीसो, नसलोह, टीहरी, टांडू और केनवाल स्कूलों में ऐसी कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

रिवालसर में गुरू पदम संभव की प्रतिमा लगाने में धारा 118 का उल्लंघन नहीं


मंडी। धार्मिक त्रिवेणी रिवालसर में बनाई गई गुरू पदम संभव की विशालकाय प्रतिमा के निर्माण में धारा 118 का उल्लंघन नहीं हुआ है। मंडलायुक्त मंडी आर डी नजीम ने इस बहुचर्चित मामले में महत्वपुर्ण फैसला सुनाते हुए निर्माण को उचित ठहराते हुए उपायुक्त मंडी को धारा 118 के तहत दी गई अनुमति में दुरूस्ती करने के आदेश दिये हैं। न्यायलय ने अपने फैसले में कहा कि रिवालसर स्थित जिगर द्रुपक कदियुत संस्था ने रिवालसर में गुरू पदम संभव(दूसरा बुध) की भव्य प्रतिमा बनाने के लिए प्रदेश सरकार के पास आवेदन किया था। लेकिन सरकार की ओर से धारा 118 के तहत संस्था को भगवान बुध की प्रतिमा बनाने के आदेश दिये थे। रिवालसर निवासी महेन्द्र कुमार ने उपायुक्त को अर्जी दी थी कि संस्था ने रिवालसर में अनुमती का उल्लंघन करते हुए भगवान बुध की जगह गुरू पदम संभव की प्रतिमा बना दी है। जिसके चलते उपायुक्त मंडी ने उपमंडलाधिकारी सदर को इस बारे में जांच के आदेश दिये थे। उपमंडलाधिकारी ने इस बारे में अपनी रिर्पोट में कहा था कि संस्था ने धारा 118 की अनुमती का उल्लंघन किया है। जिसके चलते उपायुक्त न्यायलय ने संस्था को तलब किया था। उपायुक्त न्यायलय ने अपने फैसले में कहा था कि संस्था ने भगवान बुध की जगह गुरू पदम संभव की प्रतिमा बनाकर धारा 118 की अनुमती का उल्लंघन किया है। जिसके चलते उपायुक्त न्यायलय ने अनुमती को वापिस लेने के आदेशों के साथ-2 उपमंडलाधिकारी सदर को प्रतिमा की भूमि वाली जगह को अपने कब्जे में लेने और प्रतिमा वाली जगह के सारे सामान की सूचि तैयार करने के आदेश दिये थे। जिसके चलते संस्था ने उपायुक्त न्यायलय के फैसले की अपील मंडलायुक्त न्यायलय में की थी। संस्था के अधिवक्ता आर के शर्मा के अनुसार इस बारे में आरटीआई के माध्यम से जानकारी से सपष्ट हुआ कि संस्था ने भगवान बुध की प्रतिमा के लिए अनुमति नहीं मांगी थी बल्कि उन्होने गुरू पदम संभव (दूसरा बुध) की प्रतिमा के लिए अनुमति को आवेदन किया था। पदम संभव को बौध धर्म में दूसरा बुध माना जाता है। इधर संपर्क करने पर मंडलायुक्त आर डी नजीम ने फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि अनुमति में जरूरी बदलाव के लिए उपायुक्त को निर्देश दिये गये हैं। उन्होने कहा कि संस्था की ओर से गुरू पदम संभव की प्रतिमा के लिए ही आवेदन किया गया था। लेकिन उन्हे गल्ती से भगवान बुध की प्रतिमा के लिए अनुमती दी गई है।

उपभोक्ता का मोबाईल फोन 30 दिनों में ठीक करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाईल फोन निर्माता, विक्रेता और अधिकृत सर्विस सेंटर को उपभोक्ता का सेट 30 दिनों में निशुल्क ठीक करने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में इसी मॉडल का नया मोबाईल सेट देना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के लाग(बीर) निवासी मेहर सिंह पुत्र बीर सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता मैक्स मोबाईल कमयुनिकेशन, विक्रेता इंदिरा मार्केट की शॉप नंबर 147 में स्थित मोहिन्द्र इंडस्ट्रीज और अधिकृत सर्विस सेंटर एशियन कमयुनिकेशन थनेहडा बाजार के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता महेश वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से मैक्स कंपनी का मोबाईल खरीदा था। लेकिन मात्र 4 माह में ही सेट में खराबी आ गई। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता को इस बारे में बताया। विक्रेता ने उन्हे 2-3 दिन बाद फोन के बारे में पता करने को कहा। लेकिन उपभोक्ता को 3 माह बाद मोबाईल वापिस सौंपा गया। जब उपभोक्ता ने फोन प्राप्त किया तो भी इसकी खराबी ठीक नहीं हो सकी। जिस पर उपभोक्ता इसे फिर से विक्रेता के पास ले गया। विक्रेता ने मोबाईल को सर्विस सेंटर में ले जाने को कहा। सेंटर में उन्हे एक दिन बाद सेट ले जाने को कहा गया। लेकिन इस बार यह एक महीने के बाद बिना रिपेयर किये वापिस लौटा दिया गया। जिसके कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने उपभोक्ता के मोबाईल को ठीक न करने को निर्माता, विक्रेता और सर्विस सेंटर की सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने 30 दिनों में उपभोक्ता का सेट निशुल्क ठीक करने के अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Friday, 16 November 2012

विक्रेता को मोबाईल सेट 15 दिनों में ठीक करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाईल विक्रेता को उपभोक्ता के मोबाईल सेट को 15 दिनों में निशुल्क ठीक करने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में सेट की कीमत 2200 रूपये 9 प्रतिशत बयाज दर से अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के मतेहडी (नबाही) निवासी सुरेन्द्र कुमार पुत्र लेख राज की शिकायत को उचित मानते हुए सरकाघाट के एसबीआई के नजदीक सथित विक्रेता मैसर्ज भगवती कमयुनिकेशन एंड इलैक्ट्रोनिक को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता विकास चंदेल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार अगस्त 2011 में उपभोक्ता ने विक्रेता से नोकिया के मॉडल सी-1-01 का सेट खरीदा था। लेकिन अक्तुबर महिने में सेट के डिस्पले सिस्टम में खराबी आ गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने विक्रेता को संपर्क किया तो उन्हे चार सप्ताह में इसे ठीक करने की बात कही गई। इसी दौरान जब उपभोक्ता ने विक्रेता से कई बार संपर्क किया लेकिन उन्हे सेट ठीक होने के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में उपभोक्ता ने विक्रेता को कानूनी नोटिस जारी करके मोबाईल ठीक करने को कहा। जिसके जवाब में विक्रेता का कहना था कि उपभोक्ता ने ठीक ढंग से मोबाईल का प्रयोग नहीं किया है इसलिए इसे ठीक करने की कीमत अदा करनी होगी। जिस पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। विक्रेता के कार्यवाही में शामिल न होने के कारण फोरम ने एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई। फोरम ने मोबाईल ठीक न करने को विक्रेता की सेवाओं में कमी मानते हुए 15 दिनों में सेट ठीक करने के आदेश दिये। वहीं पर सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Thursday, 15 November 2012

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,50,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,50,000 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर तहसील के अनालंग(सुधार) निवासी डागी राम पुत्र कानू राम की शिकायत को उचित मानते हुए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि की अदायगी 9 प्रतिशत बयाद सहित अदा करने का फैसला सुनाया। फोरम में ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को क्षतिग्रस्त वाहन 15 दिनों में कंपनी के पास जमा करवाना होगा। ऐसा न होने पर बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,02, 487 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करनी होगी। अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिस पर उपभोक्ता ने कंपनी से मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी के मुआवजा तय न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर फोरम ने उपभोक्ता को कंपनी के पास वाहन की रिपेयर संबंधी दस्तावेज सौंपने और कंपनी को 15 दिनों में मुआवजा तय करने के निर्देश दिये थे। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया जिसके कारण उपभोक्ता ने फोरम में फिर से शिकायत दर्ज करवाई थी। कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि की राशि की अदायगी बयाज सहित करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Sunday, 11 November 2012

चरस तस्करी करवाने का आरोपी अभियोग साबित न होने पर बरी


मंडी। चरस तस्करी करवाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गए साक्ष्यों से आरोपी पर संदेह से दूर अभियोग साबित न होने के कारण अदालत ने यह फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा के न्यायलय ने कुल्लु जिला के टापरू बाईं (जलुग्रां) निवासी मोहर सिंह पुत्र बेलू राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 29 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 दिसंबर 2009 को औट थाना पुलिस का दल झलोगी के पास गश्त पर तैनात था। इसी दौरान एक आरोपी अनुप राम मंडी की ओर आता हुआ दिखाई दिया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके बैग से एक किलो चरस बरामद हुई थी। अनुप राम से पुलिस पुछताछ में उसने बताया था कि यह चरस उसे मोहर सिंह ने मंडी पहुंचाने के लिए दी थी। जिस पर पुलिस ने मोहर सिंह को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 13 गवाहों के बयान कलमबंद किये गये। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता समीर कश्यप का इस मामले में कहना था कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश किये गए साक्ष्यों में विरोधाभास होने से आरोपी पर अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गए साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित नहीं होता। जिसके कारण अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

तिब्बती नागरिक को ओवर स्टे करने पर 6 माह के कारावास 5000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। विदेशी अधिनियम के तहत निश्चित समय से अधिक भारत में रहने के आरोप में अदालत ने एक तिब्बती नागरिक को 6 माह के साधारण कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 15 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं पर अदालत ने जेल अथारिटी को आरोपी को वापिस अपने देश भेजने की प्रक्रिया भी शुरू करने के आदेश दिये हैं। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने तिब्बत निवासी शेरिंग ढोंडुट पुत्र सीनन डर्गाजल के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुख्य आरक्षी अनिल कुमार ने जिला पुलिस अधीक्षक को उक्त तिब्बती निवासी के निश्चित समय से अधिक अर्से तक देश में रहने के आरोप में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार तिब्बती निवासी की आर सी 13 अक्तुबर 2011 तक वैध थी। लेकिन जब वह निश्चित समय सीमा के 10 महीने बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा। पुलिस ने उसको भारत में ओवर स्टे करने के आरोप में विदेशी अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था। आरोपी तिब्बती नागरिक ने आर सी का नवीनीकरण न करवाने और ओवर स्टे को मानते हुए अपने जुर्म का इकबाल अदालत में कर लिया। जिसके चलते अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ओवर स्टे किया है। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी तिब्बती शरणार्थी है जिसके कारण उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर का कहना था कि तिब्बती शरर्णाथी विदेशी अधिनियम के तहत आते हैं इसलिए उचित सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त सजा का फैसला सुनाया। वहीं पर तिब्बती नागरिक को उसके देश वापिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिये हैं।

Friday, 9 November 2012

वीरभद्र सिंह की अगुवाई में चुनाव लडने से कांग्रेस की लहर चलीः तरूण पाठक


मंडी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता तरूण पाठक ने चुनावों से पहले वीरभद्र सिंह को अध्यक्ष बनाकर प्रदेश में भेजने के लिए राष्ट्रिय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह की अगुवाई में चुनाव लडने से कांग्रेस के प्रति लहर पैदा हुई। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह की साफ सुथरी छवि का सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी के उममीदवारों को मिला है। वीरभद्र सिंह ने जहां प्रदेश भर में 90 से अधिक चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वहीं उनकी रैलियों में उमडी भीड से जाहिर हुआ है कि जनता में उनका व्यापक जनाधार है। तरूण पाठक ने कहा कि आगामी सरकार वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में बनेगी और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में ज्यादा मतदान होने से जाहिर होता है कि हिमाचल की जनता वीरभद्र सिंह का नेतृत्व चाहती है।

जिला न्यायलय में विधिक सेवा दिवस मनाया गया


मंडी। जिला विधिक सेवा कमेटी की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रिय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बार रूम में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार ने की। अपने संबोधन में उन्होने कहा कि विधिक सेवा दिवस के दिन हमें विधिक क्षेत्र में मुंह बाये खडी चुनौतियों पर पार पाने के लिए तैयार होने के संकल्प लेना चाहिए। उन्होने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना और चैक से संबंधित मामलों की बढौतरी के कारण अदालतों में लंबित मामलों की संखया में भारी वृद्धि हुई है। इन मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालतों तथा अन्य वैकल्पिक तरीकों को अधिक से अधिक अपनाना चाहिए। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान ने विधिक सेवा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अधिवक्ता वर्ग से विधिक सेवा कमेटी के कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा योगदान देने का आहवान किया। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एस पी परमार ने मुखय अतिथी का स्वागत किया और विधिक सेवा कमेटी का बार रूम में कार्यक्रम में आयोजित करने पर धन्यावाद किया। बार एसोसिएशन के महासचिव ने लोकेन्द्र कुटलैहडिया ने बताया कि कार्यक्रम में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा, कोर्ट नंबर चार गीतिका कपिला, प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देशराज, नरेन्द्र गुलेरिया और बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।

Friday, 2 November 2012

देशराज ने किया मंडी शहर में क्रांतीकारी गीतों के साथ चुनाव प्रचार


मंडी। सदर मंडी विस क्षेत्र से भाकपा प्रत्याशी देशराज ने चुनाव प्रचार के कोटली, कोट, भरगांव, कसाण, सन्यारढी, तल्याहड, ब्राधीवीर, मंडी शहर के थनेहडा मुहल्ला, टारना और मंडी शहर के विभिन्न हिस्सों में वोट मांगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दो दिनों में भाकपा ने सघन प्रचार किया। इस अवसर पर उन्होने छोटी काशी को उसका वैभव वापिस लौटाने के लिए लोभ, दबाव, जाति, क्षेत्र, शराब और संकीर्ण स्वार्थ से उपर उठकर अपना मत दराटी सिल्ला के चुनाव निशान को देने की अपील की। उन्होने कहा कि सदर विस क्षेत्र राजनैतिक शुन्यता, नेतृत्व विहिनता और क्षेत्रीय भेदभाव के कारण पिछडता जा रहा है। मंडी के प्राचीन गौरव और यहां की सांस्कृतिक परंपराएं बहाल करने और शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, पानी, आवास, परिवहन व सामाजिक सुरक्षा दिलाने और विकास के नये अध्याय लिखने के लिए उन्होने भाकपा को अधिक से अधिक मतों से जिताने का आहवान किया। वीरवार को चुनाव प्रचार समाप्त होने से पूर्व देशराज की अगुवाई में भाकपा के सैंकडों कार्यकर्ताओं ने शहर भर में क्रांतीकारी गीतों के साथ लोगों से वोट मांगे। इस अवसर पर अमर चंद वर्मा, हरदेव ठाकुर, प्रकाश पंत, श्याम सिंह चौहान, सुखदेव विश्वप्रेमी, भूपेन्द्र ठाकुर, केशव शर्मा, सुंदर लोहिया, लवण ठाकुर, प्रशांत मोहन, ललित ठाकुर, देविन्द्र, समीर कश्यप, नवीन शर्मा नबी, ललित शर्मा, सीताराम, यादवेन्द्र ठाकुर, विकास कालरा, सतीश शर्मा, हेम सिंह ठाकुर, टिककम सिंह, ईप्टा के सांस्कृतिक कर्मी भूपेन्द्र ठाकुर, प्रवेश पठानिया और वेद सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।

महेन्द्र सिंह के मंडी दौरे को कांग्रेस ने फ्लाप बताया


मंडी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता तरूण पाठक ने महेन्द्र सिंह के मंडी दौरे को फलाप बताया। उन्होने कहा कि महेन्द्र सिंह घर्मपुर विस क्षेत्र व बाहर से लोगों को साथ लेकर प्रचार के लिए लाये थे। ये दौरा उनकी बौखलाहट का परिचय देता है जो पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुखराम के चंद्रशेखर के पक्ष में प्रचार करने से पैदा हुई है। इस दौरे में पं. सुखराम ने धर्मपुर की जनता को बताया कि उन्होने कैसे महेन्द्र सिंह को जमीन से उठा कर बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन महेन्द्र सिंह एहसान फरामोश रहा है। पं सुखराम का धर्मपुर में कहना था कि उन्होने जो पौधा धर्मपुर में लगाया वह अब विषैले फल देने लगा है। इसी बौखलाहट में महेन्द्र सिंह 100 गाडियों का काफिला जिसमें क्षेत्र से बाहरी लोग शामिल थे लेकर मंडी आए और उनके साथ ही वापिस लौट गए।

राजेन्द्र मोहन ने धर्भपुर भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया जातिसूचक शब्द कहने का आरोप


मंडी। जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेन्द्र मोहन ने धर्मपुर विस क्षेत्र में भाजपा समर्थकों द्वारा उन्हे जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगाया है। उन्होने इस बारे में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है। वीरवार को प्रेस वार्ता के दौरान उन्होने बताया कि वह बीती शाम क्षेत्र की टिहरा पंचायत के स्कोटा गांव में लोगों से मिलने के बाद वापिस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने जिनकी अगुवाई सेना में मेजर बताने वाला एक व्यक्ति कर रहा था ने सडक को बांस के डंडों और पत्थरों से रोक रखा था। जब उनका वाहन वहां पर रूका तो उक्त मेजर व उसके साथियों ने गाली गलौच शुरू कर दी। जब राजेन्द्र मोहन ने उन्हे अपनी पहचान बताई तो उक्त लोगों ने उन्हे जातिसूचक शब्दों से संबोधन किया और करीब दो घंटे तक सडक को बंद रखा। राजेन्द्र मोहन ने बताया कि उक्त लोगों ने उन्हे धमकी दी कि अगर दोबारा इस तरफ आए तो वापस नहीं जाओगे। घटना के दौरान ही स्थानिय गांव का शनि भी वहां पहुंचा। आरोपियों ने उसे भी थप्पड मारकर जाति सूचक शब्द कहे। राजेन्द्र मोहन ने बताया कि धर्मपुर क्षेत्र में जंगल राज चल रहा है। हालांकि उन्होने मौकास्थल से ही पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई। लोगों के वहां पहुंचने पर उन्हे आरोपियों के चंगुल से छुडाया गया। जिसके बाद वह वापिस लौट सके। राजेन्द्र मोहन ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने की मांग की है। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने शिकायत को आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकाघाट को प्रेषित किया है।

निरंकारी संत समागम के लिए सैंकडों जत्थे दिल्ली रवाना...


मंडी। निरंकारी के दिल्ली में आयोजित हो रहे संत समागम में प्रदेश भर के सैंकडों जत्थे दिल्ली रवाना हो रहे हैं। मिशन के सहायक जन संपर्क अधिकारी कुमी राम ने बताया कि 65 वां निरंकारी संत समागम हर वर्ष की भांती इस साल भी 3,4 और 5 नवंबर को दिल्ली में होने जा रहा है। इस समागम में देश भर से ही नहीं अपितु पूरी दुनिया से घर्म प्रेमी सममलित हो कर आनंद और ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होने बताया कि समागम में लाखों लोगों का जनसमूह एकत्र होता है जिससे जाहिर होता है कि अध्यामिकता अब जन साधारण की जरूरत बन चुकी है। कुमी राम ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न शाखाओं से सैंकडों सेवादल के जत्थे दिल्ली रवाना हो रहे हैं।

देशराज ने किया खलियार मुहल्ले में चुनाव प्रचार


मंडी। सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी देशराज ने बुधवार को कठवाड, कुटटल, बरयारा, सदोह, नलहोग और मंडी शहर के खलियार मुहल्ले में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि इस समय क्षेत्र में परिवर्तन की लहर चल रही है। क्षेत्र के लोग कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार और मंहगाई देने वाली नितियों से तंग आ चुके हैं। उन्होने कहा कि क्षेत्र की जनता तीसरे मोर्चे के विकल्प को जिताने के मुड में है और इन चुनावों में अप्रत्याशित परिणाम सामने लाएगी। भाकपा की अलग-2 टीमों ने कोटली, साईगलु, मराथु में चुनाव प्रचार किया। जबकि कामरेड अमर चंद वर्मा, हरदेव ठाकुर, संतराम, रमेश, प्रवीण, मुरारी, गायत्रु, चंपू और हरीश की अगुवाई में भाकपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक अन्य टीम ने पंडोह क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा रिदम, नीमा, मीना और कृष्णा की अगुवाई में एक अन्य टीम ने मंडी शहर में चुनाव प्रचार में भाग लिया। खलियार मुह्ल्ला में चुनाव प्रचार के दौरान अमर चंद वर्मा, अच्छरू राम गौतम, नवीन शर्मा नबी, ललित ठाकुर, सतीश शर्मा और ईप्टा के सांस्कृतिक कर्मी भूपेन्द्र ठाकुर, प्रवेश पठानिया की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे।

अनिल हत्याकांड में बैंड पार्टी के सात सदस्यों को पांच-2 साल के कठोर कारावास और दस-2 हजार रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। बैंड पार्टी के सात सदसयों पर गैर इरादतन हत्या का अभियोग साबित होने पर अदालत ने उन्हे पांच-2 साल की कठोर कारावास और दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों पर मारपीट करने, रास्ता रोकने, संपती से तोडफोड करने का अभियोग भी साबित हुआ है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह के न्यायलय ने पुर्ण चंद, लाभ सिंह, अमर सिंह, किशोरी लाल, चुडामणी, सेवक राम और पवन कुमार के खिलाफ भादंसं की धारा 304 (दो), 323, 341, 427 और 148 के तहत क्रमश: पांच-2 साल की कठोर कारावास, छ:-2 माह, एक-2 माह, और एक-2 साल के साधारण कारावास तथा क्रमश: दस-2 हजार, पांच-2 सौ, दो-दो सौ और पांच-2 सौ रूपये जुर्माने तथा जुर्माना राशि समय पर अदा न करने की सूरत में क्रमश: एक-2 साल, एक-2 माह, सात-2 दिन की साधारण कारावास का फैसला सुनाया। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि आरोपियों दवारा काट ली गई सजा को उक्त अवधि में से कम कर दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 मई 2011 को गांव रोपडु (नसलोह) निवासी महेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह दवारा पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 मई को वह, अनिल कुमार व कमलेश गाडी में बैठ कर शिवाबदार गांव में शादी में गए थे। शिवाबदार से नेरी गांव गई बारात के साथ गई महेन्द्र सिंह की गाडी जैसे ही नेरी पहुंची तो बैंड पार्टी के सदस्यों ने बिना किसी बात पर उनसे झगडा शुरू कर दिया। उक्त आरोपियों ने अनिल कुमार पर मुक्कों, पत्थरों और बैंड बाजे के साथ मारपीट की। जिससे अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने अनिल को पीजीआई चंडीगढ के लिए रैफर कर दिया। जहां अनिल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफतार करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक डी एन शांडिल्य ने मामले को साबित करने के लिए 22 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, मारपीट, रास्ता रोकने के पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उन्हे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

भाजपा का इन्डक्शन चुल्हे के नाम पर वोट मांगना शर्मनाकः तरूण पाठक


मंडी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के इन्डक्शन चुल्हे के नाम पर वोट मांगने को शर्मनाक करार दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता तरूण पाठक ने कहा कि भाजपा के नेता अब चुल्हे बेचने की मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। उन्होने कहा कि भाजपा ने पांच वर्ष तक कार्य किया होता तो हिमाचल की जनता से उस काम के लिए वोट मांगते। उन्होने कहा कि 2007 में सता में आने के बाद भाजपा ने घटिया किस्म के सीएफएल बल्बों की खरीद में हुए घोटालों में राज्य सरकार को लगभग 80 करोड का नुकसान हुआ। लेकिन भाजपा सरकार ने इस घोटाले को दबा दिया। उन्होने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इन घोटालों को उजागर करके दोषियों पर कडी कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता तरूण पाठक ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने प्रदेशवासियों को सालाना 12 सिलेंडर पर सब्सिडी दिलाने के बारे में पत्र लिखा है। यह मामला अब कैबिनेट में है और जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा इंडक्शन चुल्हे के नाम पर वोट खरीदने की कोशीश कर रही है जबकि जनता जानती है कि भाजपा का यह केवल चुनावी प्रोपोगंडा है। उन्होने कहा कि चुल्हों को दिखाकर वोट मांगना मतदाताओं को लालच देने की परिभाषा में आता है।

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...