Friday, 8 July 2011
विद्युत बोर्ड को हर्जाने के आदेश
मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की गल्त वसूली को सेवाओं में कमी मानते हुए जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता के पक्ष में ब्याज सहित राशी लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बोर्ड की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने सुंदरनगर सर्किट के दौरान सुनाए फैसले में डडयाल (भोजपूर) निवासी निरंजन सिंह के पक्ष में बोर्ड के सुंदरनगर मंडल के कार्यकारी अभियंता को गल्त वसूली गई 540 रूपये की राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता पी एस सेन के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने वर्ष 1993 में अपने घर में बिजली का एक मीटर लगाया था। उपभोकता का यह मीटर करीब 14 साल बाद जल गया। लेकिन बोर्ड ने उपभोक्ता के जल गए मीटर की जगह नया लगाने के लिए गल्त रूप से 540 रूपये वसूल किए । जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। बोर्ड इस वसूली के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान फोरम के समक्ष पेश नहीं कर पाया। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि उपभोकता ने यह साबित किया है कि उसके जल गए मीटर को बदलकर नया लगाने के लिए बोर्ड ने गल्त तरीके से 540 रूपये की राशी वसूल की है। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता से गल्त वसूली गई राशी ब्याज सहित लौटाने के अलावा उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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