मंडी। महिला से छेडखानी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को डेढ साल की कठोर कारावास और 10,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी से मिली जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में अदा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने सदर उपमंडल के गहरी गांव निवासी मोहन लाल पुत्र सेवक राम के खिलाफ भादंसं की धारा 354, 324, 323 और 341 के तहत छेडखानी, मारपीट करके घायल करने और रास्ता रोकने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: डेढ साल के कठोर, 6 माह, 2 माह और 10 दिनों के साधारण कारावास और क्रमश: पांच, तीन और दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार उप तहसील कोटली के निचली सुराडी (सुराडी) गांव की पीडिता 16 सितंबर 2008 को शाम के समय गाय से दूध निकालने अपनी गोहड में गई थी। इसी दौरान गोहड से वापिस लौटते समय उसे घर के नजदीक रास्ते में आरोपी मिला। उक्त आरोपी ने महिला का रास्ता रोककर उसे बाजू से पकड कर जमीन पर फैंक दिया। जिससे महिला के माथे पर चोट पहुंची। उक्त आरोपी ने महिला से छेडखानी भी की। आरोपी के चंगुल से छुटने के बाद महिला अपने घर में पहुंची और अपने पति को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद पीडिता और उसके पति ने सदर थाना में आकर घटना की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लेने के बाद अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने इस मामले में 6 गवाहों के ब्यान दर्ज करके इसे साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों से आरोपी पर छेडखानी, मारपीट और रास्ता रोकने का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। इसके अलावा अदालत ने आरोपी से वसूली गई जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में अदा करने के भी आदेश दिये हैं। Saturday, 9 March 2013
छेडखानी के आरोपी को डेढ साल की कठोर कारावास
मंडी। महिला से छेडखानी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को डेढ साल की कठोर कारावास और 10,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी से मिली जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में अदा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने सदर उपमंडल के गहरी गांव निवासी मोहन लाल पुत्र सेवक राम के खिलाफ भादंसं की धारा 354, 324, 323 और 341 के तहत छेडखानी, मारपीट करके घायल करने और रास्ता रोकने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: डेढ साल के कठोर, 6 माह, 2 माह और 10 दिनों के साधारण कारावास और क्रमश: पांच, तीन और दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार उप तहसील कोटली के निचली सुराडी (सुराडी) गांव की पीडिता 16 सितंबर 2008 को शाम के समय गाय से दूध निकालने अपनी गोहड में गई थी। इसी दौरान गोहड से वापिस लौटते समय उसे घर के नजदीक रास्ते में आरोपी मिला। उक्त आरोपी ने महिला का रास्ता रोककर उसे बाजू से पकड कर जमीन पर फैंक दिया। जिससे महिला के माथे पर चोट पहुंची। उक्त आरोपी ने महिला से छेडखानी भी की। आरोपी के चंगुल से छुटने के बाद महिला अपने घर में पहुंची और अपने पति को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद पीडिता और उसके पति ने सदर थाना में आकर घटना की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लेने के बाद अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने इस मामले में 6 गवाहों के ब्यान दर्ज करके इसे साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों से आरोपी पर छेडखानी, मारपीट और रास्ता रोकने का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। इसके अलावा अदालत ने आरोपी से वसूली गई जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में अदा करने के भी आदेश दिये हैं।
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