मंडी। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला न्यायलय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बार रूम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि ऐसा देखा गया है कि महिला के शोषण के पीछे एक महिला भी होती है। ऐसे में हमें अपने मानसिकता का बदलाव करना चाहिए। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण शिक्षा से हो सकता है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान ने भी महिलाओं में शिक्षा की जागरूकता पर बल दिया। न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा ने इतिहास में दर्ज महिलाओं के योगदान की चर्चा की। जबकि न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर चार गीतिका कपिला ने भी महिला को जागरूक हो कर अन्याय से लडने का आहवान किया। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव लोकेन्द्र कुटलैहडिया ने बताया कि इस अवसर पर अधिवक्ता अलकनंदा हांडा, प्रिया कपूर और लोकेश कपूर ने भी महिलाओं की मौजूदा स्थिती और भविष्य को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम में जिला न्यायलय, उपायुक्त कार्यालय और पुलिस महिला कर्मियों सहित जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद थे। Saturday, 9 March 2013
महिला दिवस पर जिला अदालत में कार्यक्रम आयोजित
मंडी। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला न्यायलय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बार रूम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि ऐसा देखा गया है कि महिला के शोषण के पीछे एक महिला भी होती है। ऐसे में हमें अपने मानसिकता का बदलाव करना चाहिए। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण शिक्षा से हो सकता है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान ने भी महिलाओं में शिक्षा की जागरूकता पर बल दिया। न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा ने इतिहास में दर्ज महिलाओं के योगदान की चर्चा की। जबकि न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर चार गीतिका कपिला ने भी महिला को जागरूक हो कर अन्याय से लडने का आहवान किया। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव लोकेन्द्र कुटलैहडिया ने बताया कि इस अवसर पर अधिवक्ता अलकनंदा हांडा, प्रिया कपूर और लोकेश कपूर ने भी महिलाओं की मौजूदा स्थिती और भविष्य को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम में जिला न्यायलय, उपायुक्त कार्यालय और पुलिस महिला कर्मियों सहित जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद थे। छेडखानी के आरोपी को डेढ साल की कठोर कारावास
मंडी। महिला से छेडखानी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को डेढ साल की कठोर कारावास और 10,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी से मिली जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में अदा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने सदर उपमंडल के गहरी गांव निवासी मोहन लाल पुत्र सेवक राम के खिलाफ भादंसं की धारा 354, 324, 323 और 341 के तहत छेडखानी, मारपीट करके घायल करने और रास्ता रोकने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: डेढ साल के कठोर, 6 माह, 2 माह और 10 दिनों के साधारण कारावास और क्रमश: पांच, तीन और दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार उप तहसील कोटली के निचली सुराडी (सुराडी) गांव की पीडिता 16 सितंबर 2008 को शाम के समय गाय से दूध निकालने अपनी गोहड में गई थी। इसी दौरान गोहड से वापिस लौटते समय उसे घर के नजदीक रास्ते में आरोपी मिला। उक्त आरोपी ने महिला का रास्ता रोककर उसे बाजू से पकड कर जमीन पर फैंक दिया। जिससे महिला के माथे पर चोट पहुंची। उक्त आरोपी ने महिला से छेडखानी भी की। आरोपी के चंगुल से छुटने के बाद महिला अपने घर में पहुंची और अपने पति को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद पीडिता और उसके पति ने सदर थाना में आकर घटना की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लेने के बाद अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने इस मामले में 6 गवाहों के ब्यान दर्ज करके इसे साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों से आरोपी पर छेडखानी, मारपीट और रास्ता रोकने का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। इसके अलावा अदालत ने आरोपी से वसूली गई जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में अदा करने के भी आदेश दिये हैं। Thursday, 7 March 2013
शावेज के निधन पर इप्टा करेगी शुक्रवार को शोक सभा
मंडी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हयुगो शावेज के आकस्मिक देहांत पर इंडियन पीपलस थियेटर एसोसिएशन शुक्रवार को शोक सभा आयोजित करेगी। इप्टा के संयोजक लवण ठाकुर ने बताया कि लातिन अमेरिका के वेनेजुएला के राष्ट्रपति हयुगो शावेज के निधन पर इप्टा की ओर से आर्यन बैंगलो होटल में दोपहर 12 बजे एक शोक सभा आयोजित की जाएगी। उन्होने बताया कि शावेज दुनिया भर के गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अगुवा नेता थे। चरस सहित पकडे तीन आरोपी जमानत पर रिहा
मंडी। चरस सहित पकडे गए दो मामलों के तीन आरोपियों को अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। आरोपियों से बरामदशुदा चरस व्यवसायिक मात्रा से कम होने के कारण अदालत ने उन्हे सशर्त रिहा करने के आदेश दिये। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने लाहौल स्पिति जिला के गोंधला निवासी नामगयाल शेरिंग पुत्र अमर चंद से पुलिस तहकीकात शेष न होने के कारण उसे डेढ लाख रूपये की जमानती और व्यक्तिगत राशियों पर रिहा करने के आदेश दिये। उल्लेखनीय है कि सदर थाना पुलिस के दल ने 25 फरवरी को एएसआई स्वरूण रूप सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर कवारी के पास पंडोह की ओर से आ रहे आरोपी के कब्जे से 140 ग्राम चरस बरामद करके उसे हिरासत में लिया था। इधर, मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए एक अन्य मामले के दो आरोपियों को भी अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पदम सिंह ठाकुर की विशेष अदालत ने थुनाग तहसील के घाट (च्युणी) निवासी निर्मल सिंह पुत्र कमल देव और घयार (च्युणी) निवासी धन देव पुत्र पुर्ण चंद से पुलिस तहकीकात शेष न होने के कारण उन्हे तीन-2 लाख रूपये की दो-दो जमानती और व्यक्तिगत राशियों सहित रिहा करने के आदेश दिये। इसके अलावा अदालत ने याचिकाओं को स्वीकारते हुए दोबारा इस तरह का अपराध न करने और मामले के सबूतों से छेडछाड न करने की हिदायतें भी दी है। उल्लेखनीय है कि गोहर थाना पुलिस ने 13 फरवरी को नाकाबंदी के दौरान आरोपियों के कब्जे से क्रमश: 700 और 800 ग्राम चरस बरामद करके उन्हे हिरासत में लिया था। आरोपियों की ओर से इन जमानत याचिकाओं की पैरवी अधिवक्ता समीर कश्यप और अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर ने की। Wednesday, 6 March 2013
इंजिनियरिंग कालेज को छात्रा की सिक्योरिटी राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश
मंडी। सिक्योरिटी राशि वापिस न लौटाने को सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने इंजिनियरिंग कालेज को छात्र के पक्ष में 8000 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कालेज की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने सदर तहसील के नेला (दुदर) निवासी गीतिका पुत्री अशोक कुमार की शिकायत को उचित मानते हुए चच्योट तहसील के बाढू स्थित एम जी इंजिनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के अध्यक्ष को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त संस्थान ने वर्ष 2008 में कंप्युटर साईंस और इंजिनियरिंग बी टैक में प्रवेश लिया था। उपभोक्ता ने कालेज सिक्योरिटी, लाईब्रेरी सिक्योरिटी, हास्टल सिक्योरिटी और कोर्स के दौरान कोट के लिये क्रमश: दो-दो हजार रूपये की 8000 रूपये की राशि जमा करवाई थी। उपभोक्ता को संस्थान की ओर से न ही कोट जारी किया गया और न ही यह राशि पढाई पूरी होने के बाद वापिस लौटाई गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की कार्यवाही में संस्थान की ओर से भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि संस्थान के कार्यवाही में भाग न लेने से उपभोक्ता के तर्कों को खारिज नहीं किया जा सका। इसके अलावा उपभोक्ता ने शपथ पत्र ने दस्तावेजों के साथ शिकायत को दायर किया है। जबकि संस्थान की ओर से अपना पक्ष रखा ही नहीं गया ऐसे में उपभोक्ता के तथ्यों पर विश्वास किया जा सकता है। फोरम ने निष्कर्ष पर पहुंचते हुए संस्थान के सिक्योरिटी राशि को वापिस न लौटाने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। Friday, 1 March 2013
कुआं मिट्टी से भर देने पर उपायुक्त को ज्ञापन
मंडी। बल्ह क्षेत्र के ढाबण गांव में सरकारी जमीन पर बने कुएं को मिट्टी से ढक देने से स्थानिय वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। स्थानिय वासियों ने उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपकर इसे बहाल करने की मांग की है। ढाबण गांव निवासी शबनम बीबी, शमशाद बेगम, फकीरा, सलमा और परवेज की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंडी को इस बारे में ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार कुएं की बहाली न हो पाने से करीब आधा दर्जन परिवारों को अपने प्रयोग करने और मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध न होने से भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। स्थानिय वासियों के अनुसार इससे पहले भी उपायु्कत मंडी को शबनम बीबी की ओर से एक ज्ञापन सौंप कर कुएं को बंद करने के बारे में सूचित किया था। इस कुएं को गांव वासी कई सालों से प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने उपमंडलाधिकारी को निर्देश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। उपमंडलाधिकारी सदर ने इस मामले को आगे कार्यवाही के लिए बल्ह थाना प्रभारी को प्रेषित करके तुरंत मौका की छानबीन करके उचित कार्यवाही अमल में लाने के बाद इस बारे में विस्तृत रिर्पोट पेश करने के निर्देश दिये थे। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही न होने पर स्थानिय वासियों ने उपायुक्त मंडी को फिर से ज्ञापन सौंप कर कुएँ को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। आत्महत्या को प्रेरित करने की आरोपी सास को मिली जमानत
मंडी। विवाहिता को प्रताडित करके आत्महत्या को प्रेरित करने के मामले में अदालत ने आरोपी सास को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। अदालत ने पुलिस तहकीकात में शामिल रहने और मामले के सबूतों से छेडखानी न करने के निर्देशों सहित आरोपी को जमानत दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पदम सिंह ठाकुर के न्यायलय ने जोगिन्द्र नगर तहसील के धुरली (समौण) निवासी कमला देवी पत्नी फागणु राम की जमानत याचिका को स्वीकारते हुए 10,000 रूपये की जमानती और व्यक्तिगत जमानती राशियों पर रिहा कर दिया। उल्लेखनीय है कि जोगिन्द्र नगर थाना पुलिस ने विवाहिता के आत्महत्या करने पर आरोपी सास के खिलाफ 15 फरवरी 2013 को भादंसं की धारा 498-ए और 306 के तहत मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लिया था। याचिकाकर्ता आरोपी महिला की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार के माध्यम से दायर जमानत याचिका के अनुसार आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपी सास ने विवाहिता को आत्महत्या के लिये प्रेरित नहीं किया था। जबकि अभियोजन पक्ष का याचिका के जवाब में कहना था कि विवाहिता के साथ उसकी सास मारपीट करती रहती थी। जिसके कारण विवाहिता ने आत्महत्या की है। अदालत ने दोनो पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद कहा याचिका के फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता की आयु 65 वर्ष है। इसके अलावा सास-बहु के बीच छोटे मोटे कहासुनी के अलावा आत्महत्या को प्रेरित करने के बारे में कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ऐसे में अदालत ने याचिका को स्वीकार करके उसे दस-2 हजार रूपये की जमानती और व्यक्तिगत राशियों पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया।
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