Saturday, 29 October 2011

बीमा कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 30,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा फोरम ने बीमा कंपनी के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता के बीमा दस्तावेजों में जाली हस्ताक्षर करने और इससे छेडछाड करने पर जिला पुलिस अधीक्षक को आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा व लाल सिंह ने सुंदरनगर की बीबीएमबी कलौनी निवासी रविन्द्र सिंह पुत्र मान सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए बजाज एलाइंज बीमा कंपनी के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता पी एस सेन के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने प्रोपोजल फार्म भर कर कंपनी के पास जीवन बीमा लिया था। फैमिली एसोरेंस प्लान की यह पालिसी 5 साल के लिए थी। जिसके लिए उपभोक्ता को 10 हजार की सालाना प्रिमियम किस्त देनी थी। उपभोक्ता ने पालिसी की पहली किस्त जमा करवाई। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता के प्रोपोजल फार्म पर बीमा अवधी में पांच के आगे दो जोडकर इसे 5 के बजाए 25 साल बना दिया। इतना ही नहीं इस फार्म पर उपभोक्ता के जाली हस्ताक्षर भी कर दिए गए। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि प्रोपोजल फार्म से छेडखानी की गई है। जो न केवल सेवाओं की कमी को दर्शाता है बल्कि कंपनी के अधिकारियों ने आपराधिक कार्य भी किया है। कंपनी के अधिकारियों ने उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने और कंपनी को फायदा पहुंचाने की नियत से षडयंत्र के तहत फर्जीवाडा किया है। ऐसा कृत्य करके बीमा कंपनी ने सारी सीमाएं लांघ दी है। जिसके चलते फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशी अदा करने के आदेश दिए। वहीं पर जिला पुलिस अधीक्षक को फैसले की प्रति प्रेषित करके इस मामले में संलिप्त कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।  

Monday, 24 October 2011

यू एन ओ दिवस पर महज ध्वजारोहण की खानापूर्ती


मंडी। सोमवार को सूर्योदय के साथ ही उपायुक्त कार्यालय में तिरंगे के साथ-2 संयुक्त राषट्र संघ के ध्वज का भी ध्वजारोहण करके संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। शाम ढलते ही तिरंगे के साथ यह ध्वज भी उतार दिया गया। हालांकि इस ध्वजारोहण के अलावा जिला भर में इस दिवस को मनाने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गए। जिससे यह ध्वजारोहण महज औपचारिकता ही बन कर रह गया। भारत सरकार के निर्देशों के तहत सोमवार सुबह उपायुक्त कार्यालय में संयुक्त राष्ट्र के झंडे का ध्वजारोहण किया गया। पता चला है कि घ्वजारोहण की यह कवायद जिला प्रशासन ने भारत सरकार के प्रदेश सरकार को जारी निर्देशों के तहत की है। उल्लेखनीय है कि 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। जिसके बाद इस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के महत्व को लेकर सेमीनार, गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम विश्व भर के सभी देशों में सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि स्थानिय प्रशासन ने भारत सरकार के निर्देशों के तहत संयुक्त राष्ट्र के झंडे का ध्वजारोहण करने की महज औपचारिकता को पूरा किया गया है। जबकि इस दिवस को मनाने के संबंध में जिला भर में कोई आयोजन न होने के बारे में सूचना है। इधर, इस बारे में संपर्क करने पर उपायुक्त के सहायक आयुक्त दलीप सिंह नेगी ने पुष्टि करते हुए बताया कि हर साल भारत सरकार की अधिसूचना के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे का 24 अकतूबर को ध्वजारोहण किया जाता है। जिसके तहत यह ध्वजारोहण किया गया है। उन्होने इस दिवस को सरकारी स्तर पर मनाए जाने के लिए अन्य कार्यक्रमों के आयोजन नहीं किए जाने की भी उन्होने पुष्टि की है। 

Thursday, 20 October 2011

रिपेयर के लिए वसूली राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन की वारंटी अवधी में रिपेयर करने पर वसूली गई 12,500 रूपये की राशी उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के लुणापानी (भंगरोटु) निवासी हुकुम चंद पुत्र उतम चंद की शिकायत को उचित मानते हुए वाहन विक्रेता सुप्रीम अशोक लाईलैंड को उक्त रिपेयर राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता राज कुमार कौंडल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त विक्रेता से वाहन खरीदा था। लेकिन वारंटी अवधी में ही वाहन में खराबी आ गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने विक्रेता को इस बारे में सूचित किया। विक्रेता ने वाहन की मुरम्मत करने के लिए भेजा था। जिस पर उपभोक्ता को बताया गया कि वाहन के फ्युल इंजंक्शन पंप में खराबी आई है। उपभोक्ता से पंप ठीक करने के लिए 12,500 रूपये वसूले गए। हालांकि उपभोक्ता का वाहन अभी वारंटी अवधी में ही था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत को उचित मानते हुए फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता ने उपभोक्ता के वाहन में वारंटी अवधी में आई खराबी को दूर करने के लिए राशी की वसूली की जो विक्रेता की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में रिपेयर राशी ब्याज सहित लौटाने के अलावा सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

पुलिस -मीडिया इंटरफेस कार्यक्रम आयोजित


मंडी। पुलिस सप्ताह के अंतर्गत मंडी पुलिस लाईन के कामाख्या हाल में पुलिस मीडिया इंटरफेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता उप जिला पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने की। इस अवसर पर पुलिस और मीडिया के संबंधों पर चर्चा करते हुए मंडी प्रेस क्लब के महासचिव समीर कश्यप ने कहा कि पुलिस और मीडिया एक दुसरे के पूरक हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जिसके लिए दोनों संस्थाओं को पारदर्शी ढंग से ईमानदारी के साथ सच्चाई सामने लाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मीडिया कर्मी अंकुश सूद ने कहा कि घटना के समय सबसे आगे रहने वाले प्रेस फोटोग्राफर और लैंसमैन को कई कठिनाइयों का सामना करना पडता है। वहीं पर ब्युरो चीफ विनोद भावुक का कहना था कि मीडिया और पुलिस दोनों संस्थाएं कई मायनों में एक दुसरे पर निर्भर हैं। पुलिस को मीडिया के साथ समय समय पर फीडबैक लेते रहना चाहिए। जबकि पत्रकार नारायण ठाकुर का यह कहना था कि पुलिस को घटना के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और मीडिया से नियमित तौर पर संपर्क रखना चाहिए। सुंदरनगर से आए पत्रकार युनियन की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी रोशन लाल बाली का कहना था कि पत्रकार और पुलिस जनता के लिए कार्य करते हैं। जिसके लिए उन्हे आपस में सामंजस्य बना कर कार्य करना चाहिए। मीडिया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर हुई चर्चा के दौरान मीडियाकर्मी यश का कहना था कि घटना-दुर्घटना के समय मौका पर मौजूद अन्वेषण अधिकारी तुरंत सूचना नहीं दे पाते। चर्चा का समापन करते हुए डीएसपी आशीष शर्मा ने मौजूद लोगों से चर्चा के दौरान उनकी शंकाओं का समाधान किया। उन्होने इस कार्यक्रम में शामिल होने पर मीडिया कर्मियों, पुलिस अधिकारियों और मंडी नगर के वरिष्ठ नागरिकों का धन्यावाद किया। उन्होने कहा कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी किए जाएंगे जिससे पुलिस विभाग मीडिया के साथ मिल कर लोगों की आकांक्षाओं पर पूरा उतर सके। 

Tuesday, 18 October 2011

बार एसोसिएशन ने पदोन्नति पर न्यायधीश के सम्मान में की बैठक


मंडी। जिला बार एसोसिएशन ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे एन यादव के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद पर पदोन्नत होने पर उनके सम्मान में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने की। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म चंद गुलेरिया ने जे एन यादव की कार्यप्रणाली की जम कर सराहना की। जबकि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सोलन के पद पर पदोन्नत हो कर जा रहे जे एन यादव ने जिला बार एसोसिएशन की ओर से उन्हे मिले सहयोग के लिए एसोसिएशन का आभार जताया। बैठक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर, सभी न्यायिक दंडाधिकारी, एसोसिएशन के पदाधिकारी मनीष भारद्वाज, आशीष शर्मा और प्रशांत शर्मा सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।

शांता- महेश्वर की जुगलबंदी कहीं भाजपा में तुफान की दस्तक तो नहीं


मंडी। प्रदेश भाजपा के शीर्षस्थ नेता शांता कुमार और महेश्वर सिंह की बुधवार को कुल्लू में होनी वाली जुगलबंदी कहीं प्रदेश की राजनिती में तुफान की दस्तक तो नहीं है। सुत्रों से पता चला है कि महेश्वर सिंह द्वारा आयोजित की जा रही इस बैठक में शांता कुमार के समर्थक दो वर्तमान मंत्रियों, पांच विधायकों और दर्जन भर पूर्व मंत्रियों व विधायकों समेत प्रदेश भर के समर्थकों के एकत्र होने की सूचना है। इस गुप्त बैठक में शांता समर्थक प्रवीण शर्मा, खुशी राम बालनाटहा, देश राज, विपिन परमार, रमेश ध्वाला, किश्न कपूर, राधारमण शास्त्री, श्यामा शर्मा, महेन्द्र नाथ सोफत, एच एन कश्यप, जगत सिंह नेगी, सतपाल कंबोज आदि के भाग लेने की उम्मीद है। भाजपा के अंदरूनी सुत्रों के अनुसार यह बैठक प्रदेश भाजपा की दशा और दिशा निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण मोड साबित हो सकती है। बैठक में प्रदेश के राजनैतिक परिदृश्य पर चर्चा के अलावा नये राजनैतिक विकल्पों पर भी मंथन हो सकता है। गौरतलब है कि भाजपा के शीर्ष नेता शांता कुमार इन दिनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरे के दौरान शांता कुमार और महेश्वर सिंह के बीच होने वाली यह बैठक प्रदेश भाजपा की राजनिती के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यही नहीं बैठक में शांता के समर्थक वर्तमान और पूर्व मंत्रियों और विधायकों का एक साथ शामिल होना प्रदेश भाजपा की राजनिती में एक नया पडाव ला सकता है। हालांकि इस बारे में संपर्क करने पर पूर्व लोकसभा सांसद महेश्वर सिंह ने कहा कि शांता कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश भर के दौरे पर हैं। इसी संबंध में वह कुल्लू आ रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों के बैठक में भाग लेने के बारे में उन्होने कहा कि शांता कुमार के संबोधन को सुनने के लिए सारे प्रदेश भर से लोग आते हैं। अगर उन्हे सुनने के लिए लोग कुल्लू आएंगे तो उनका आदर सम्मान करना हमारा दायित्व है।

मंडी प्रेस क्लब की बैठक आयोजित


मंडी। मंडी प्रेस क्लब की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को रामनगर स्थित प्रेस कलब में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रेस क्लब के अध्यक्ष बीरबल शर्मा ने की। क्लब के महासचिव समीर कश्यप ने बताया कि बैठक में उपायुक्त मंडी द्वारा प्रेस रूम के फर्नीचर के लिए दी गई 25,000 रूपये की राशी के लिए उनका धन्यावाद किया गया। इसके अलावा बैठक में क्लब की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए चार नए सदस्यों का मनोनयन किया गया। मनोनीत सदस्यों में मुरारी शर्मा, अमन अग्निहोत्री, नारायण सिंह ठाकुर और राजपाल राजू शामिल हैं। बैठक में क्लब के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर, संयुक्त सचिव रमेश यादव और कोषाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा भी मौजूद थे।  

Monday, 17 October 2011












एन ओ सी जारी न करने पर 20,000 हर्जाना


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक वितिय कंपनी को उपभोक्ता के वाहन का अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) एक माह में जारी करने के आदेश दिए। इस अवधी में एनओसी जारी न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में 100 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना अदा करना होगा। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते 20,000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने करसोग तहसील के पांगणा निवासी दीप कुमार पुत्र जीवणु राम की शिकायत को उचित मानते हुए लुणापानी स्थित टाटा मोटरस वितिय कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता आर के कौंडल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी से लोन लेकर टाटा सूमो वाहन खरीदा था। जिसकी उपभोक्ता को 8300 रूपये प्रति माह के हिसाब से किश्तें देनी थी। जिसके लिए उपभोक्ता ने कंपनी के पास बतौर अग्रिम सिक्योरिटी के तौर पर खाली चैक जमा करवाए हुए थे। वाहन के पंजीकरण के लिए उपभोक्ता ने कंपनी को अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए संपर्क किया तो उन्हे एनओसी नहीं दी गई। जिस पर उपभोक्ता ने कानूनी नोटिस जारी करके एनओसी की मांग की। लेकिन एनओसी न मिलने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की कार्यवाही में कंपनी के भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई। एनओसी जारी न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने कंपनी को एक माह में इसे जारी करने के आदेश दिए। इसके अलावा निश्चित समय में एनओसी जारी न करने पर कंपनी को जुर्माना भी अदा करना होगा। जबकि कंपनी के सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करना होगा।  

Sunday, 16 October 2011

उपभोक्ता के पक्ष में 2,54,566 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,54,566 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता टारना निवासी दीना नाथ शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता सुंदर गोयल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही वाहन 19 जनवरी 2010 को लुनापानी के पास एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। पुलिस ने इस घटना के बारे में मामला दर्ज किया था। जिसके बाद उपभोक्ता ने कंपनी को दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। हालांकि कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके नुकसान का आकलन किया था। लेकिन मुआवजा तय नहीं किया । जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने मुआवजा तय न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

Friday, 14 October 2011

15 दिनों में एक्सकेवेटर ठीक करने और 10 हजार हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने एक्सकेवेटर निर्माता को उपभोक्ता की मशीन की खराबी 15 दिनों में ठीक करने और 10 हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सेहगल ने लाहौल- स्पिती जिला के उदयपुर निवासी रवि पुत्र शिव दास की शिकायत को उचित मानते हुए लारसन एंड टुरबो एक्सकेवेटर कंपनी को उपभोक्ता के एक्सकेवेटर की खराबी 15 दिनों में ठीक करके इसे कार्य करने की हालत में लाने के आदेश दिए। अधिवक्ता जे के ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 27 मई 2010 को कंपनी से एक्सकेवेटर खरीदा था। जिसकी डिलीवरी उपभोक्ता को पतलीकुहल में दी गई थी। उपभोक्ता जब एक्सकेवेटर को उदयपुर ले जा रहा था तो गुलाबा के पास इसने काम करना बंद कर दिया। जिस पर उपभोक्ता ने कंपनी को सुचित किया। कंपनी के मैकेनिक ने एक्सकेवेटर की जांच की लेकिन इसे ठीक नहीं किया जा सका। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी उपभोक्ता के एक्सकेवेटर को वारंटी अवधी में ठीक नहीं कर पाई है। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को 15 दिनों के अंदर इसे ठीक करने के आदेश दिए। फोरम ने कहा कि अगर इसके पुर्जों को बदला जाना है तो ऐसा भी किया जाए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

Wednesday, 12 October 2011

जाली समोचन बनाने के 7 आरोपियों को सजा


मंडी। षडयंत्र के तहत जाली समोचन विलेख बनाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने तीन महिलाओं सहित 7 आरोपियों को 6-6 माह के साधारण कारावास और 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को 3-3 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। मामले के 4 आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी कर दिया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र के नेरचौक निवासी प्रधान सिंह, संत कौर, गुरूचरण कौर, कृपाल सिंह, इन्द्रजीत कौर और गुरदेव चंद के खिलाफ भादंसं की धारा 467 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। आरोपियों के खिलाफ षडयंत्र करने का अभियोग भी साबित होने पर अदालत ने धारा 120-बी के तहत 3-3 माह के साधारण कारावास और 3-3 हजार रूपये जुर्माने और जुर्माना समय पर न भरने पर 7-7 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा का फैसला सुनाया। उक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 जनवरी 1999 को उक्त आरोपियों ने अतर कौर, दयाल कौर, बलजीत सिंह, वीर कौर और जसवंत के हिस्से की जमीन का जाली समोचन विलेख बनाया था। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि उनकी और आरोपियों की सांझी जमीन है। इस जमीन पर दोनों पक्षों के घर भी मौजूद हैं। शिकायत के आधार पर बल्ह थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राजरानी ने 13 गवाहों के बयानों को अदालत में दर्ज करवाकर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उन पर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते उन्हे उक्त सजा का फैसला सुनाया गया। हालांकि मामले के चार अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर अदालत ने उन्हे बरी कर दिया है।

Tuesday, 11 October 2011

मंडी का होनहार बना सेना में लेफ्टीनेंट


मंडी। जिला के होनहार अर्जुन सिंह ठाकुर ने महज चौबिस साल की उम्र में सेना में लेफ्टीनेंट बनकर प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। चेन्नई में आफीसर ट्रेनिंग के बाद उन्हे लेफ्टीनेंट के तौर पर कमीशंड किया गया है। उनके चयन से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड गई है। जिला की सरकाघाट तहसील के लमरी नलयाणा (टिहरा) के अर्जुन सिंह ठाकुर को चेन्नई के ओटीए में आफिसर प्रशिक्षण के बाद लेफ्टीनेंट के रूप में कमीशंड किया गया है। अमर उजाला से बात करते हुए अर्जुन ने बताया कि उन्होने बचपन से ही सेना में सेवा करके देश की रक्षा करने का सपना संजो रखा था। सैन्य पृष्ठभूमि से संबंध रखने के कारण सेना की सेवा में चयनित होने की प्रेरणा उन्हे अपने परिजनों से ही मिली। अर्जुन अपनी इस सफलता का श्रेय सेना से कर्नल पद से सेवानिवृत अपने पिता कर्नल आर एस कौंडल को देते हैं। प्रशिक्षण के बाद उन्हे चौथी महार रेजिमेंट में बतौर कैप्टन तैनात किया गया है। अर्जुन के पिता कर्नल आर एस कौंडल भी महार रेजिमेंट में ही कार्यरत थे। संयोगवश अर्जुन को भी महार रेजिमेंट में तैनाती मिली है। सेवानिवृति के बाद उनके पिता एक प्राईवेट फर्म में बतौर जनरल मैनेजर तैनात हैं। जबकि उनकी माता इन दिनों राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। 17 अगस्त 1987 को सरकाघाट में जन्मे अर्जुन की माध्यमिक कक्षा तक की पढाई सेंट ल्युक, सोलन और एपीएस डगशाई में हुई। उन्होने दसवीं कक्षा एपीएस धौलाकुआं, दिल्ली और वरिष्ठ माध्यमिक की पढाई गुरू नानक अकादमी, पांवटा साहिब में पूरी की। दिल्ली विश्वविदयालय से सनातक की पढाई करने के बाद अर्जुन सिंह का 2010 में सेना में चयन हुआ था। इधर, अर्जुन के चयन से क्षेत्र में खुशी की लहर है। अर्जुन के रिश्तेदार जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने इस सफलता को अर्जुन की कडी मेहनत का नतीजा बताया है। 

Tuesday, 4 October 2011

मात्र रेफरल युनिट बन गया है जोनल अस्पताल


मंडी। भले ही प्रदेश भर के तीन जोनल अस्पतालों में मंडी स्थित जोनल अस्पताल का नाम भी शुमार है। लेकिन यह अस्पताल मात्र रैफरल युनिट की भूमिका निभा ही रहा है। अस्पताल की समस्याओं को लेकर आरटीआई ब्युरो की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सवास्थय मंत्री राजीव बिंदल, उपायुक्त मंडी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ज्ञापन पर कार्यवाही के लिए प्रधान सचिव(चिकित्सा) को प्रेषित किया है। आरटीआई ब्युरो के अनुसार अस्पताल की सम्सयाओं को देखते हुए आम आदमी निजी कलीनिकों और अस्पतालों में मंहगा इलाज करवाने के लिए मजबूर है। ब्यूरो के संयोजक लवण ठाकुर ने बताया कि इतने बडे अस्पताल में आक्सीजन के मात्र पांच सिलेंडर हैं।आक्सीजन की जरूरत पडने वाले वार्डों में गैस पाईप लाईन बिछा कर इसका स्थाई हल निकाला जा सकता है। ब्युरो के अनुसार अस्पताल में तैनात फिजिशियन 11 बजे वार्ड में राउंड करते हैं। जबकि इसी बीच सरकारी प्रयोगशाला के 11 बजे बंद हो जाने से राउंड के दौरान लिखे गए टैस्ट अस्पताल में नहीं हो पाते और मरीजों को निजी क्लीनिकों और अस्पतालों की मंहगी सेवाएं लेनी पडती हैं। अस्पताल की टीएमटी और एंडोस्कोपी मशीनों को तैनात चिकित्सक प्रयोग नहीं करते हैं। जिसके कारण रविवार को निजी अस्पताल से आने वाले चिकित्सक ही एंडोस्कोपी करते हैं। मरीजों के खाने की समुचित वयवस्था नहीं है। अस्पताल में जीवन रक्षक दवाईयों सटोपटो कवानिस, डोपामिन, डाबुटामिन और हैम्रिज के मरीज के लिए जरूरी ट्रैपामार्ज का स्टाक मौजूद न रहने के कारण प्राईवेट अस्पतालों पर निर्भर रहना पडता है। वहीं पर अस्पताल की संपति पर अवैध कब्जे, बंद पडी लिफ्टें, आईसीयू में शौचालय न होना, सिटी स्कैन, एमआरआई की बंद पडी मशीनें,चिकित्सकों और स्टाफ का वर्दी में न होना, बंद कैंटीन, ऐनेस्थिसिया, स्किन और मनोचिकित्सकों के खाले पडे पद और स्टाफ की भारी कमी के चलते किसी भी सूरत में इसे जोनल अस्पताल बताकर गौरव नहीं किया जा सकता। इधर, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मेल के माध्यम से मिले ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए इसे प्रधान सचिव(चिकित्सा) को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। मुख्यमंत्री ने इसकी सूचना ब्युरो के संयोजक को मेल करके दी है। वहीं पर उपायुक्त हंस राज चौहान ने भी ब्यूरो का ज्ञापन मिलने की पुष्टी की है। 

Saturday, 1 October 2011

नाबालिगा से दुराचार के आरोपी को 10 साल की कैद



मंडी। मात्र छ: साल की नाबालिग बच्ची से दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने सरकाघाट तहसील के जमौई गांव निवासी जीवन राम पुत्र ज्ञान चंद के खिलाफ भादंसं की धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया। आरोपी पर धारा 451 के तहत पीडिता के घर में अनाधिकृत प्रवेश का मामला भी साबित होने पर एक साल के साधारण कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि जुर्माना समय से न भरने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता के दादा खेतों में काम करने गए थे। जबकि घर में पीडिता, उसका भाई और दादी मौजूद थे। पीडिता कमरे में टीवी देख रही थी। जबकि उसका भाई और दादी उपर की मंजिल में थे। इसी दौरान आरोपी ने पीडिता के कमरे में प्रवेश करके उससे दुराचार की कोशीश की। पीडिता ने शोर मचाया लेकिन टीवी की आवाज में उसकी आवाजें सुनाई नहीं दी। इसके बाद जब पीडिता की दादी ने दरवाजा खोला तो आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि दादी ने आरोपी को पहचान लिया था। पीडिता के दादा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी एस एस कौंडल ने 15 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद करके मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घटना के समय पीडिता की आयु मात्र 6 साल थी। ऐसे में आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

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