Wednesday, 23 September 2015
कोट ढलयास में लोगों ने जाने कानूनी अधिकार




















मंडी। सनोर घाटी की ग्राम पंचायत कोट ढलयास में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जे एल आजाद ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि इन शिविरों के आयोजन का उदेश्य लोगों को उनके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले विभिन्न कानूनों, उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना है। जिससे वह इन कानूनी प्रावधानों तथा सरकार न्यायलय की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक लाख रूपये से कम वार्षिक आमदनी वाले लोगों को मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछडा वर्ग, अपंग, बच्चों, आपदा प्रभावितों और फैक्टरी मजदूरों को भी न्यायलय की ओर से मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। उन्होने बताया कि सरकार के किसी विभाग के खिलाफ केस करने, बचाव पक्ष और विचाराधीन बंदियों को भी मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। कानूनी सहायता के तहत केस में वकील की तैनाती सहित पूरा खर्चा दिया जाता है। इसके लिए एक सादे कागज में अपने विवाद का विवरण लिख कर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्राधिकरण को आवेदन करना होता है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, मिडिएशन, श्रम कानून, सूचना का अधिकार और पंचायतों में शुरू किए गए ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, घरेलु हिंसा और उपभोकता कानून से संबंधित प्रावधानों के बारे में स्थानीय वासियों को अवगत करवाया। ग्राम पंचायत कोट ढलयास के उपप्रधान भेद राम और सचिव थान सिंह ने विधिक जानकारी देने के लिए मुखय न्यायिक दंडाधिकारी और प्राधिकरण का धन्यावाद किया। शिविर में पंचायत समिति सदस्य राजिन्द्र सिंह ठाकुर, एसएमसी के अध्यक्ष इंद्र सिंह, पैरा लीगल वालंटियर संतोष कुमार, वार्ड सदस्य तथा करीब सौ से अधिक स्थानीय वासी मौजूद थे।
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Monday, 21 September 2015
दो सौ घंटे अंधेरे में बिताने के बाद बिलासपुर टनल में दबे मजदूरों ने देखा प्रकाश, एनआरडीएफ ने नवें दिन सुरक्षित निकाले दो मजदूर, तीसरे की तलाश जारी
एनडीआरएफ को सलाम...
दो सौ घंटे अंधेरे में बिताने के बाद बिलासपुर टनल में दबे मजदूरों ने देखा प्रकाश, एनआरडीएफ ने नवें दिन सुरक्षित निकाले दो मजदूर, तीसरे की तलाश जारी
मंडी। बिलासपुर जिला के पनोह गांव में कीरतपुर-मनाली फोर लेन की सुरंग नंबर-4 के धंसने से दब गए दो मजदूरों को एनआरडीएफ ने नौ दिनों के बाद सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। मजदूरों के बाहर निकलने की सूचना मिलते ही प्रदेश भर में खुशी की लहर दौड गई है। वहीं पर तीसरे मजदूर की तलाश करने के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि विगत 12 सितंबर को निर्माणाधीन टनल का करीब सौ फुट भाग धंस जाने के कारण इसमें कार्य कर रहे तीन मजदूर दब गए थे। जिनमें मनी राम, हिरदाराम (मंडी) और सिरमौर जिला के सतीश तोमर शामिल थे। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में नेशनल डिसास्टर रिस्पाँस फोरस ( एनआरडीएफ) ने पिछले 9 दिनों से जोरदार अभियान छेड रखा था। एनडीआरएफ ने मनीराम व सतीश तोमर का पता चलते ही उन्हे सुरक्षित निकालने के प्रयास शुरू किए थे। जिसके चलते उन्हे सोमवार को यह सफलता मिली है। लेकिन तीसरे मजदूर हिरदाराम के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। एनडीआरएफ ने अब हॉरिजोंटल ड्रिलिंग के माध्यम से तीसरे मजदूर को निकालने के प्रयास शुरू किए हैं। इधर, सुरक्षित बाहर निकाले गए दोनों मजदूरों की हालत सही बताई जा रही है लेकिन उन्हे चिकित्सकीय देखभाल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। करीब दो सौ घंटे सुरंग के अंधेरे में बिताने के बाद दोनों मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलते ही प्रदेश भर में खुशी की लहर दौड हो गई। यह घटना विगत 9 दिनों से लगातार चर्चा का विषय बनी है। लेकिन एनडीआरएफ की इस सफलता से प्रदेशवासी बहुत खुश हैं और जहां एनडीआरएफ का धन्यावाद कर रहे हैं वहीं पर तीसरे मजदूर के भी सुरक्षित निकलने के प्रति आशावान हैं।
चित्र- अंग्रेजी समाचार पत्र से साभार
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Thursday, 17 September 2015
निरंकारी मिशन प्रमुख बाबा हरदेव सिंह 18 से 20 तक मंडी में
मंडी। संत निरंकारी मिशन के प्रमुख सदगुरू बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आगामी 18 और 20 सितंबर को सुंदरनगर और जोगिन्द्रनगर में आयोजित हो रहे संत समागम में आएंगे। संत निरंकारी मिशन की अनेकता में एकता की विश्वव्यापी अध्यात्मिक विचारधारा की सुंदर कल्पना को साकार करने की दिशा में बढते हुए मंडी जिला के सुंदरनगर और जोगिन्द्रनगर में संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। यह समागम में मिशन के प्रमुख और मानवता के पथ प्रदर्शक सदगुरू बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन छत्र-छाया में आयोजित किए जा रहे हैं। मिशन के सहायक जन संपर्क अधिकारी कुमी राम ने बताया कि उन्होने बताया कि सुंदरनगर के जवाहर पार्क और जोगिन्द्रनगर के निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित किए जा रहे इस समागमों में अध्यात्मिक जागरूकता पर आधारित एकता, सत्य, प्रेम और शांति पर बल दिया जाएगा। यह समागम विश्व को दिव्य ज्ञान से आलौकिक करने और मानवता, भाईचारे और विश्व शांति के स्त्रोत होंगे। उन्होने बताया कि प्रदेश भर के सभी कोनों से हजारों की संखया में श्रद्धालु भक्त समागम में पहुंच रहे हैं। समागम स्थलों पर सैंकडों की संखया में सेवा दल के जवान सेवा के कार्य साफ-सफाई और टैंटों आधि के व्यापक प्रबंधों में जुट गए हैं। उन्होने बताया कि सदगुरू बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के स्वागत के लिए मिशन के जोनल इंचार्ज तेज सिंह चौधरी, सुंदरनगर के संयोजक प्रेम सिंह धीमान और सेवादल के क्षेत्रिय संचालक के के ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। कुमी राम ने बताया कि समागम स्थल पर मिशन का साहित्य विशेष रूप से उपलब्ध होगा। समागम का खुला सत्र निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों से संपन्न होगा। उन्होने बताया कि श्रद्धालु भक्त इन प्रवचनों को श्रद्धा भक्ति से श्रवण करते हुए सदगुरू के आर्शीवाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे उनका जीवन सार्थक और आनंददायक बनता है। ...sameermandi.blogspot.com
छेड़खानी-मारपीट के दोषी को जेल


मंडी। छेडखानी और मारपीट करने के आरोपी को अदालत ने एक साल के साधारण कारावास और चार हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अनिता शर्मा के न्यायलय ने सदर तहसील के सरौण (कमांद) निवासी भाग सिंह पुत्र बाले राम के खिलाफ भादंस की धारा 354 व 323 के तहत अभियोग साबित होने पर एक साल साधारण कारावास और क्रमश: तीन हजार व एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर उसे क्रमश: 10 दिन और सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 फरवरी 2008 को मुखय आरक्षी लीला धर की अगुवाई में पुलिस दल गश्त पर तैनात था। इसी दौरान जब वह नेरी नवलाय के पास पहुंचे तो कुछ ग्रामीण पीडिता को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जा रहे थे। मुखय आरक्षी के पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि पीडिता से मारपीट की गई है। जिसके बाद पुलिस ने पीडिता का मेडिकल करवा कर उससे घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अपने के पीछे खडी हुई थी। इसी दौरान आरोपी भाग सिंह वहां पर आया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। उसके विरोध करने पर आरोपी मारपीट करने लग गया। पीडिता के शोर मचाने पर उसके रिश्तेदार वहां पर पहुंचे। लेकिन इसी दौरान आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने पीडिता के ब्यान के आधार पर मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक सूरज मोहिनी नेगी ने सात गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ पीडिता से छेडखानी व मारपीट करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। ...sameermandi.blogspot.com
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