मंडी। छेडखानी और मारपीट करने के आरोपी को अदालत ने एक साल के साधारण कारावास और चार हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अनिता शर्मा के न्यायलय ने सदर तहसील के सरौण (कमांद) निवासी भाग सिंह पुत्र बाले राम के खिलाफ भादंस की धारा 354 व 323 के तहत अभियोग साबित होने पर एक साल साधारण कारावास और क्रमश: तीन हजार व एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर उसे क्रमश: 10 दिन और सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 फरवरी 2008 को मुखय आरक्षी लीला धर की अगुवाई में पुलिस दल गश्त पर तैनात था। इसी दौरान जब वह नेरी नवलाय के पास पहुंचे तो कुछ ग्रामीण पीडिता को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जा रहे थे। मुखय आरक्षी के पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि पीडिता से मारपीट की गई है। जिसके बाद पुलिस ने पीडिता का मेडिकल करवा कर उससे घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अपने के पीछे खडी हुई थी। इसी दौरान आरोपी भाग सिंह वहां पर आया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। उसके विरोध करने पर आरोपी मारपीट करने लग गया। पीडिता के शोर मचाने पर उसके रिश्तेदार वहां पर पहुंचे। लेकिन इसी दौरान आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने पीडिता के ब्यान के आधार पर मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक सूरज मोहिनी नेगी ने सात गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ पीडिता से छेडखानी व मारपीट करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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