Friday, 4 September 2015

चेक बाउंस के मामले में दोषी को कारावास


मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को तीन माह के साधारण कारावास और 2,37,000 रुपये हर्जाना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है। आरोपी के हर्जाना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायलय ने पंजाब नेशनल बैंक की पंडोह शाखा के प्रबंधक विवेक भटनागर की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर बीबीएमबी कलौनी पंडोह निवासी आरोपी गुड्डु राम पुत्र त्रढू राम को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता महेश चोपडा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने लोन खाते की देनदानी को चुकाने के लिए बैंक को एक चेक जारी किया था। लेकिन जब बैंक की ओर से चेक को भुगतान के लिए लगाया गया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। ऐसे में बैंक के अधिवक्ता ने आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा न करने पर बैंक प्रबंधक की ओर से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता बैंक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है।
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