Saturday, 29 August 2015

घरेलू रसोई गैस सब्सिडी राशि अदा न करने पर 3000 हर्जाना


मंडी। गैस सिलेंडर की छूट (सबसीडि) राशि अदा न करने को नागरिक आपूर्ती कारपोरेशन की सेवाओं में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में तीन हजार रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा फोरम ने कारपोरेशन को सबसिडी राशि जारी करने के कदम उठाने और 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के भी निर्देश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने जोगिन्द्रनगर तहसील के भरमेडा कुराटी निवासी रोशनी देवी पत्नी गिरधारी लाल की शिकायत को उचित मानते हुए हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ती कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक और मंडी जिला के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती नियंत्रक को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है। वहीं पर फोरम ने संबंधित अधिकारियों को उपभोक्ता के सिलेंडर की सबसिडी राशि जारी करने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिये हैं। अधिवक्ता डी के भारद्वाज के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने फरवरी 2014 में कीमत अदा करके एलपीजी सिलेंडर खरीदा था। लेकिन उपभोक्ता को इस सिलेंडर की सबसिडी राशि जारी नहीं की गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने अनेकों बार कारपोरेशन से संपर्क किया। लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि दस्तावेजों से साबित हुआ है कि फरवरी 2014 में उपभोक्ता ने बैंक खाता खोलकर अपना आधार कार्ड इससे कुनेक्ट करवा दिया था और इसकी सूचना कारपोरेशन को भी दी थी। ऐसे में कारपोरेशन को उपभोक्ता को सबसिडी जारी करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो कारपोरेशन की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने कारपोरेशन को उपभोक्ता के सिलेंडर की सबसिडी राशि जारी करने के कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। वहीं पर कारपोरेशन की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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