Thursday, 6 August 2015

दुराचार के दोषी को दस साल का कारावास


मंडी। पांचवीं कक्षा की नाबालिग बच्ची से दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा पीडिता के पक्ष में पीडिता हर्जाना स्कीम के तहत 25 हजार रूपये और आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशि में से आधी राशि बतौर हर्जाना अदा की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने थुनाग तहसील के भडेची (प्रागली कल्हणी) निवासी किशन चंद पुत्र खुकु राम के खिलाफ प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फरोम सैक्सुअल औफेंस अधिनियम की धारा 5 (एम) और भादंस की धारा 376 के तहत दुराचार का अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 जुलाई 2013 को पीडिता की बहन ने उसकी माता को बताया कि पीडिता के पास 82 रूपये हैं। माता के पूछने पर पीडिता रोने लग गई और उसने बताया कि बीती रात आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया है। जिसके बदले आरोपी ने उसे यह राशि दी है। ऐसे में परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 20 गवाहों तथा अन्य सबूतों के साथ आरोपी के खिलाफ मामला साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नाबालिग से दुराचार करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पर पीडिता के पक्ष में पीडिता हर्जाना स्कीम और आरोपी की जमा करवाई गई जुर्माने की राशि का पचास फीसदी बतौर हर्जाना अदा करने का भी अदालत ने फैसला सुनाया है।
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