Tuesday, 18 August 2015

कोटाधार पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित


मंडी। सनोर घाटी के पनारसा स्थित ग्राम पंचायत कोटाधार में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (एक) डी आर ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होने कोटाधार पंचायत को विवाद मुकत पंचायत बनाने के लिए स्थानीय वासियों और जनप्रतिनिधियों को प्रयत्न करने का आहवान किया। उन्होने कहा कि पंचायतों में चलाए जा रहे ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों का उदेश्य भी यही है कि लोगों के मामूली झगडों और विवादों को पंचायत स्तर पर ही निपटा दिया जाए। उन्होने बताया कि इन विधिक साक्षरता शिविरों का उदेश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अवगत करवाना होता है। जानकारी देते हुए उन्होने कहा कि एक लाख रूपये से कम वार्षिक आमदनी वाले लोगों को मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछडा वर्ग, अपंग, बच्चों, आपदा प्रभावितों और फैक्टरी मजदूरों को भी मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। इस अवसर पर उन्होने लोगों को भू राजस्व अधिनियम, उपभोक्ता अधिनियम, महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में भी बताया। इस मौके पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा कानून, आरटीआई और ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में अवगत करवाया। उन्होने कहा कि पंचायत स्तर पर लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों को स्थापित किया गया है। इन केंद्रों में रिटेनर लॉयर और पैरा लीगल वालंटियर नियुक्त किये गए हैं। जहां पर हर मंगलवार को स्थानीय वासी मुफत कानूनी सहायता हासिल कर सकते हैं। ग्राम पंचायत कोटाधार के प्रधान भूप सिंह ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डी आर ठाकुर और अधिवक्ता समीर कश्यप को हिमाचली टोपी पहना कर सममानित किया और पंचायत में शिविर लगाने व महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आभार व्यक्त किया। शिविर में पंचायत के पैरा लीगल वालंटियर जय कृष्ण सहित करीब सौ स्थानीयवासी मौजूद रहे।
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