Thursday, 17 September 2015

हत्या के दोषी पति को आजीवन कठोर कारावास


मंडी। विवाहिता पर केरोसिन तेल छिडक आग लगा कर मार देने के आरोपी पति को अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा आरोपी को दो हजार रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जबकि जुर्माना राशि में अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह के न्यायलय ने सदर तहसील के दानजोली (बगगी) निवासी गोपाल सिंह पुत्र चेत राम के खिलाफ भादंस की धारा 302 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार विवाहिता की शादी हिंदू रिती रिवाज के अनुसार आरोपी के साथ हुई थी। मृतका के पिता कालू राम और माता शीला देवी के अनुसार आरोपी ने उनकी बेटी को शादी के बाद करीब एक साल तक ठीक ढंग से रखा। लेकिन इसके बाद आरोपी ने शराब के नशे में अपनी विवाहिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि आरोपी को ऐसा न करने के लिए कई बार समझाया गया था। लेकिन उस पर कोई असर नहीं पडा। इसी दौरान 12 सितंबर 2012 को आरोपी ने विवाहिता के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी ने विवाहिता पर केरोसिन छिडक कर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद विवाहिता को सुंदरनगर अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसे आईजीएमसी शिमला को रेफर कर दिया गया। जहां पर पीडिता ने अपने माता-पिता और पुलिस के अन्वेषण अधिकारी को बयान देकर बताया था कि आरोपी ने उसे तेल छिडक कर आग लगाई है। पुलिस ने विवाहिता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवाहिता की बिगडती हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ रैफर किया गया था। लेकिन विवाहिता के बचने की कोई उममीद न होने पर उसे माता-पिता के घर वापिस ले जाया गया। जहां पर कार्यकारी अधिकारी वेद प्रकाश ने भी पीडिता के बयान दर्ज किये थे। विवाहिता की 22 सितंबर को मृत्यु हो गयी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 16 गवाहों तथा अन्य दस्तावेजों से आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ हत्या का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और उक्त जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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