मंडी। खनन माफिया पर शिकंजा कसते हुए अदालत ने 23 मामलों में 1,62,500 रूपये जुर्माने की सजा की है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जे एल आजाद की अदालत ने माइन एवं मिनरल एक्ट अधिनियम के तहत सोमवार को मामलों की सुनवाई की। जिसमें अदालत ने कडा रूख अपनाते हुए इन मामलों के दोषियों को भारी जुर्माना लगाया है। अदालत में सुनवाई के दौरान 23 मामलों में 1,62,500 रूपये बतौर जुर्माना राशि एकत्र किये गए हैं। उल्लेखनीय है कि जिला में खनन माफिया अपनी गतिविधियों के कारण लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि, खनन विभाग की ओर से माइन एवं मिनरल एक्ट के तहत कार्यवाही करके अवैध खनन करने वाले वाहन मालिकों के चालान किये जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाती है। इधर, अदालत के भारी पैमाने पर जुर्माना करने के इस कडे रूख से क्षेत्र के खनन माफिया में हडकंप मच गया है।
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