मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को ग्राम पंचायत पंडोह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट तीन अशोक कुमार ने की। इस मौके पर उन्होने कहा कि इन शिविरों में लोगों को रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में भी अवगत करवाया जाता है। इस अवसर पर उन्होने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अपंग, फैक्टरी मजदूरों, आपदा प्रभावितों तथा एक लाख रूपये से कम वार्षिक आमदनी वाले लोगों को मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। यह सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर प्राधिकरण के पास आवेदन करना होता है। इस मौके पर उन्होने मोटर वाहन, उपभोक्ता, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण देने के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, सूचना का अधिकार, मिडिएशन और ग्रामीण संरक्षण एवं सहायता केंद्रों के बारे में अवगत करवाया। शिविर में ग्राम पंचायत प्रधान शीला देवी, उपप्रधान इंद्रजीत शर्मा, वार्ड सदस्य भामा देवी, माला, विधिक प्राधिकरण के रमेश, नरेन्द्र ठाकुर, पवन तथा स्थानीय वासी मौजूद थे। स्थानीय प्रधान ने पंचायत में यह शिविर आयोजित करने और कानूनी जानकारी देने के लिए मुखय अतिथि तथा विशेष अतिथियों का धन्यावाद किया।
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