मंडी। मंदिर के पुजारी की कुल्हाडी से हत्या करने के आरोपी को अदालत ने कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को दस हजार रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार के न्यायलय ने मंडी जिला की धर्मपुर तहसील के सकोह (सिधपुर) निवासी कनाकडू राम पुत्र रमेश चंद के खिलाफ भादंस की धारा 302 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे कठोर उम्र कैद और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार लोनिवि में कार्यरत कनिष्ठ तकनिशियन सकोह निवासी सुरेश कुमार ने 8 मई 2015 को धर्मपुर थाना पुलिस को फोन पर सूचना दी कि सकोह हनुमान मंदिर के पुजारी का आरोपी ने कुल्हाडी से वार करके कत्ल कर दिया है। जिस पर थाना प्रभारी बिधी चंद की अगुवाई में पुलिस दल मौका पर पहुंचा। जहां पर सुरेश ने बताया कि जब वह डयूटी से वापिस लौटा तो उनकी पत्नी ने बताया कि आरोपी कनाकडू मंदिर में बाड लगाने के लिए कुल्हाडी मांग कर ले गया है। कुछ देर बाद आरोपी फिर से सुरेश के घर आया और उसे कहा कि पुजारी मंदिर में उन्हें बुला रहा है। मंदिर जाते समय रास्ते में आरोपी ने बताया कि उसने पुजारी बाबा राम दास त्यागी की कुल्हाडी से हत्या कर दी है। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इस पर सुरेश ने पुलिस और सिधपुर ग्राम पंचायत प्रधान को घटना की सूचना दी और मौका स्थल पर आकर देखा कि पुजारी का शव मंदिर के एक कोने में पडा हुआ था। पुलिस ने घटना स्थल का निरिक्षण करते हुए हत्या का मामला दर्ज करके अगले दिन ही आरोपी को हिरासत में ले लिया था। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का अभियोग अदालत में अभियोग चलाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने 10 गवाहों के माध्यम से आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ हत्या का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को कठोर उम्र कैद और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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