मंडी। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से रविवार को ग्राम पंचायत शिवाबदार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट नंबर दो कृष्ण कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के मकसद से इन विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है। उन्होने कहा कि संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी आधार पर न्याय हासिल करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाती है। उन्होने बताया कि सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों, आपदा प्रभावितों, फैक्टरी मजदूरों व अपंग लोगों को यह सहायता दी जाती है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के उन सभी लोगों को जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये कम हो उन्हें भी यह सहायता दी जाती है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए प्रत्येक न्यायलय में स्थित फ्रंट आफिस में सादे कागज पर आवेदन करना होता है। इसके तहत वादी तथा प्रतिवादी दोनों को सहायता दी जाती है। जिसमें उन्हें मुकद्दमा लड़ने के लिए वकील मुहैया करवाने सहित मुकद्दमे का सारा खर्चा भी प्राधिकरण की ओर से दिया जाता है। उन्होने नशावृति, घरेलू हिंसा अधिनियम, मनरेगा तथा अन्य कानूनी प्रावधानों से स्थानीय वासियों को अवगत करवाया। जबकि शिविर में मौजूद अधिवक्ता समीर कश्यप ने सूचना के अधिकार, उपभोक्ता अधिनियम, ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्र और मिडिएशन (मध्यस्थता) के बारे में जानकारी दी। पंचायत की प्रधान इन्द्रा देवी ने मुख्य अतिथी और अधिवक्ता का स्वागत करते हुए उन्हें हिमाचली टोपी पहना कर सम्मानित किया। उन्होने प्राधिकरण की ओर से पंचायत में शिविर आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यावाद किया। इस मौके पर पंचायत वार्ड सदस्य सीता देवी, भवना, पुर्व प्रधान खीरामणी सहित महिला मंडल के सदस्य और स्थानिय निवासी मौजूद रहे।
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