मंडी। भगवान मुहल्ला चौक में सीवरेज लीकेज को ठीक कर देने पर स्थानिय वासियों ने आभार व्यक्त किया है। भगवान मुहल्ला निवासी धनदेव भारद्वाज, धर्म चंद, समीर कश्यप, जितेन्द्र, कुलदीप, तिलक राज, कृष्ण चंद, हेम राज और पंकज मोदगिल ने बताया कि सीवरेज टैंक लिकेज को ठीक कर दिया गया है। Monday, 9 June 2014
उपायुक्त का आभार जताया
मंडी। भगवान मुहल्ला चौक में सीवरेज लीकेज को ठीक कर देने पर स्थानिय वासियों ने आभार व्यक्त किया है। भगवान मुहल्ला निवासी धनदेव भारद्वाज, धर्म चंद, समीर कश्यप, जितेन्द्र, कुलदीप, तिलक राज, कृष्ण चंद, हेम राज और पंकज मोदगिल ने बताया कि सीवरेज टैंक लिकेज को ठीक कर दिया गया है। चौहट्टा में शनिवार को बहाल की जाए ट्रैफिक व्यवस्था
मंडी। भारतीय कमयुनिस्ट पार्टी की शहरी इकाई ने मंडी व्यापार मंडल की चौहट्टा में शनिवार को ट्रैफिक बहाल करने की मांग का समर्थन किया है। सीपीआई के महासचिव समीर कश्यप ने कहा कि पार्टी ने इस मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर इस फैसले पर आपत्ती जताई थी। उन्होने कहा कि चौहट्टा में टैफिक बंद कर देने का खामियाजा चौहट्टा बाजार के साथ लगते मुहल्लों को भुगतना पड रहा है। उन्होने कहा कि ट्रैफिक बंद कर देने से दोपहिया वाहनों, रेहडियों और तिपहिया वाहनों की भीड इन मुहल्लों की प्राचीन समय में बनी तंग और संकरी गलियों में घुस आती है।भगवान मुहल्ला में सीवरेज चैंबर लीकेज से परेशानी
मंडी। भगवाहन मुहल्ला चौक में सीवरेज टैंक की गंदगी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। स्थानीय वासियों ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा है। भगवान मुहल्ला निवासी धनदेव भारद्वाज, धर्म चंद, समीर कश्यप, जितेन्द्र, कुलदीप, तिलक राज, कृष्ण चंद, हेम राज व अन्यों ने बताया कि आईपीएच विभाग के सीवरेज विंग की ओर से मुहल्ला में पानी की टंकी के नजदीक एक सीवरेज टैंक बनाया गया है। लेकिन यह टैंक आए दिन निकासी न होने के कारण गंदगी से भर जाता है। टैंक से निकलने वाली गंदगी सारी मुहल्ले में फैल जाती है।
मौलिक कर्तव्यों का पालन जरूरी
चैक बाउंस की महिला आरोपी को छह माह कारावास एक लाख जुर्माने की सजा
मंडी। चैक बाउंस के मामले में महिला आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने छह माह के साधारण कारावास और 1,00,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के न्यायलय ने जवाहर नगर निवासी बलजिंद्र सिंह पुत्र प्रीत पाल की शिकायत को उचित मानते हुए समखेतर बाजार निवासी किरण शर्मा पत्नी जोगिन्द्र शर्मा को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया। अधिवक्ता कैलाश बहल के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता खेतान उत्पादों को विक्रय करने का व्यवसाय करते हैं। आरोपी ने उनसे जान पहचान होने के कारण 22 जुलाई 2011 को एक लाख 25 हजार रूपये की उधार ली। जिसे आरोपी ने अगले दिन वापिस लौटाने का आश्वासन दिया। लेकिन शिकायतकर्ता ने जब भी राशि की मांग की तो आरोपी ने बहानेबाजी करके उन्हे यह राशि नहीं लौटाई। शिकायतकर्ता के अनेकों बार मांग करने के बाद इस उधार को चुकाने के लिए आरोपी ने उन्हे पचास-2 हजार रूपये के दो चैक जारी किये। शिकायतकर्ता ने जब यह चैक भुगतान के लिए बैंक में लगाए तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गये। ऐसे में उन्होने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों में राशि अदा करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी के राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी महिला को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।स्कूली बच्चों को बताए मौलिक कर्तव्य
मंडी। जिला विधिक सेवा समिति ने मंगलवार को मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देने के लिए डीएवी सेनेटरी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में समिति की ओर से पैरा लीगल वालंटियर समीर कश्यप एडवोकेट ने दस जमा दो के छात्र व छात्राओं को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होने कहा कि यह देखने में आता है कि लोगों को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी तो होती है लेकिन वह मौलिक कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। उन्होने संविधान के अनुच्छेद 51-ए में शामिल मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी।
उन्होने कहा कि इन प्रावधानों से संशोधन करके ग्यारवें कर्तव्य के रूप में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को मुफत और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान शामिल किया गया है। उन्होने कहा कि मौलिक कर्तव्यों में भारत के प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रिय ध्वज तिरंगे के बारे में जानकारी देते हुए उन्होने कहा कि यह समान चौडाई की सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और नीचे गहरे हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच एक नीले रंग के चक्र द्वारा सुशोभित है।Saturday, 7 June 2014
महासंघ ने सेवा विस्तार को ऐतिहासिक निर्णय बताया
मंडी। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी बहुजन महासंघ ने प्रदेश सरकार द्वारा सेवा विस्तार 58 से 59 वर्ष करने के निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया है। महासंघ ने इस दूरगामी निति के निर्णय के लिए प्रदेश के मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया है। महासंघ के चेयरमैन अमर नाथ खुराना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूराम यादव, महासचिव राम लाल सुमन, मुखय सलाहकार हेम सिंह चौहान और कार्यकारिणी सदस्यों ने संयुक्त ब्यान में केन्द्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार को भी सेवा विस्तार 60 वर्ष तक करने की मांग की है। उन्होने कहा कि जेसीसी की बैठक आयोजित न होने से कर्मचारियों की लंबित मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। उन्होने कहा कि प्रदेश के करीब तीन लाख कर्मचारी वर्ग, मजदूर, दैनिक वेतन भोगी, पार्ट टाइम कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द जेसीसी की बैठक को बुलाकर कर्मचारियों की लंबित मामलों को सुलझाने में आगे आना चाहिए।
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