Monday, 7 November 2016

विचाराधीन मामलों पर वादी प्रतिवादी पक्ष को रहना चाहिए हमेशा जागरूकः शिखा लखनपाल




कुलदीप शर्मा
पधर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट के आदेशानुसार द्रंग विकास खंड की ग्राम पंचायत कुन्नू में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सिविल जज मंडी शिखा लखनपाल ने की। शिविर में उपस्थित लोगों को कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सब जज मंडी शिखा लखनपाल ने कहा कि कोर्ट में विचाराधीन मामलों पर वादी प्रतिवादी पक्ष को हमेशा जागरूक रहना चाहिए ताकि न्यायालय में विचाराधीन मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। इसके लिए हाइकोर्ट की साइट पर जाकर आनलाइन किसी भी मामले की स्थिती के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समाज में अधिनियम समय की जरूरत और सोच के अनुसार बनाए जाते हैं। बाल अपराधियों के मामले कोर्ट में नहीं सुलझाए जाते, इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड ऐसे अपराधियों की मानसिकता को खंगालता है और उनकी गलत मानसिकता को बदलने के लिए उनमें संस्कार डाले जाते हैं। बाल गृह में भी उनके लिए ऐसी सजा का प्रावधान है, ताकि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। पारिवारिक संबंधों को लेकर कुछेक मामले ऐसे होते हैं जो मध्यस्थता द्वारा सुलझाए जा सकते हैं। कोर्ट भी इसके लिए लोक अदालत लगाता है ताकि वादी प्रतिवादी पक्ष को तुरंत न्याय मिल सके और उनके समय और पैसे की भी बरबादी न हो। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता हर नागरिक का अधिकार है। जो लोग गरीब हैं वह सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लखनपाल ने रोजाना घट रही सडक़ दुर्घटनाओं पर चिंता प्रकट की। इसके लिए उन्होंने माइनर बच्चों को अभिभावकों द्वारा वाहन सुविधा उपलब्ध करवाना मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि बचपन में तेज रफ्तार से वाहन चलाने की बच्चों में इच्छा रहती है जो बाद में आदत बन जाती है। अभिभावकों से आहवान किया कि वह 18 वर्ष की कम आयु के बच्चों को इस प्रकार की सुविधा न दें। वरिष्ठ अधिवक्ता समीर कश्यप ने उपभोक्ता अधिनियम, महिला सुरक्षा अधिनियम, महिला सशक्तिकरण अधिनियम, मनरेगा कानून, सूचना का अधिकार, मोटर वाहन अधिनियम, वृद्धों के लिए गुजारा भता कानून, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम सहित कानून के तमाम प्राव्धानों की शिविर में जानकारी दी। मनरेगा कानून का हवाला देते हुए समीर कश्यप ने कहा कि वर्ष में 50 दिन से अधिक काम करने वाले मजदूर श्रमिक कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और अनेकों स्कीमों का बोर्ड के माध्यम से फायदा उठा सकते हैं। इस मौके पर पंचायत उप प्रधान हरदेव सिंह ठाकुर, सभी वार्ड सदस्य, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कुलदीप शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
फोटो कुन्नू पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर में कानूनी पहलुओं पर जानकारी देती सिविल जज मंडी शिखा लखनपाल
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