Sunday, 11 June 2017

चेक बाउंस पर एक साल कैद, जुर्माना




मंडी। चैक बाउंस की दो शिकायतों में अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को एक-2 साल की कारावास और सात लाख रूपये बतौर हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। आरोपी के हर्जाना राशि को समय पर अदा न करने की सूरत में तीन-2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक संदीप सिंह सिहाग के न्यायलय ने शिकायतकर्ता गुटकर स्थित मैसर्ज पाल डिस्ट्रीब्यूटर्स की पार्टनर इंद्रजीत कौर की ओर से दायर दो शिकायतों पर चलाए गए अभियोग साबित होने पर जिला कुल्लू के मनाली स्थित कार्तिक एंटरप्राइजिस के नीरज शर्मा को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। उसे दोनों शिकायतों के तहत एक-एक साल की कारावास और प्रत्येक केस में तीन लाख पचास हजार रूपये हर्जाना अदा करना होगा। ऐसा न करने पर आरोपी को दोनों मामलों में तीन-2 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अधिवक्ता विशाल ठाकुर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायतों के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता से कुछ सामान खरीदा था। इस सामान की अदायगी के लिए आरोपी ने उन्हे ढाई लाख रूपये के दो चैक दिये थे। शिकायतकर्ता ने जब यह चैक बैंक में भुगतान के लिए लगाए तो आरोपी के खाते में राशि न होने के कारण बाउंस हो गये थे। शिकायतकर्ता ने आरोपी को नोटिस जारी करके राशि की मांग की थी। लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा न करने पर उन्होने आरोपी के खिलाफ अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमैंट अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोग चलाये थे। अदालत ने अपने फैसलों में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर चैक बाउंस के अभियोग साबित हुए हैं। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने के फैसले सुनाये हैं।
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