मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,65,559 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने कुल्लू तहसील के शिरढ निवासी शेर सिंह ठाकुर पुत्र हरी सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता महिन्द्र सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि में ही उपभोक्ता का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने वाहन को पहुंचे नुकसान के मुआवजे के लिए तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवाए थे। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बैठे थे। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि थर्ड पार्टी क्लेम में क्षमता से अधिक यात्री बिठाना बीमा शर्तों का उल्लंघन है लेकिन जब वाहन का मुआवजा तय करना हो तो बीमा कंपनी को यह साबित करना पडता है कि क्षमता से अधिक बिठाए गए यात्रियों के कारण दुर्घटना घटित हुई है। फोरम ने कहा कि इस मामले में बीमा कंपनी की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि क्षमता से अधिक बिठाए गए यात्रियों के कारण दुर्घटना घटित हुई है। फोरम ने उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के न्यु इंडिया एसोरेंस बनाम कोटलू बराहमना एक्ससर्विसमैन ट्रांसपोर्ट मामले में दी गई व्यवस्था के आधार पर क्षमता से अधिक यात्री बिठाने को बीमा पालिसी का उल्लंघन नहीं माना। जिसके चलते फोरम ने मुआवजा खारिज करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि ब्याज सहित देने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। Sunday, 24 February 2013
न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को 2,65,559 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,65,559 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने कुल्लू तहसील के शिरढ निवासी शेर सिंह ठाकुर पुत्र हरी सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता महिन्द्र सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि में ही उपभोक्ता का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने वाहन को पहुंचे नुकसान के मुआवजे के लिए तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवाए थे। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बैठे थे। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि थर्ड पार्टी क्लेम में क्षमता से अधिक यात्री बिठाना बीमा शर्तों का उल्लंघन है लेकिन जब वाहन का मुआवजा तय करना हो तो बीमा कंपनी को यह साबित करना पडता है कि क्षमता से अधिक बिठाए गए यात्रियों के कारण दुर्घटना घटित हुई है। फोरम ने कहा कि इस मामले में बीमा कंपनी की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि क्षमता से अधिक बिठाए गए यात्रियों के कारण दुर्घटना घटित हुई है। फोरम ने उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के न्यु इंडिया एसोरेंस बनाम कोटलू बराहमना एक्ससर्विसमैन ट्रांसपोर्ट मामले में दी गई व्यवस्था के आधार पर क्षमता से अधिक यात्री बिठाने को बीमा पालिसी का उल्लंघन नहीं माना। जिसके चलते फोरम ने मुआवजा खारिज करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि ब्याज सहित देने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच
मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...
-
राहुल सांकृत्यायन की श्रेष्ठ कृति दर्शन-दिग्दर्शन का अध्ययन पूरा हुआ। दर्शन जैसे विषय पर मेरे जीवन में पढ़ी गई शायद यह पहली पुस्तक है। प...
-
मंडी। जिला एवं सत्र न्यायलय में शुक्रवार को एंटी टैरोरिजम दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायधीश सी बी बारोवालिया की अध्यक्षता...
-
मंडी। रिश्वत लेने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने दो पटवारियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक...
No comments:
Post a Comment