मंडी। सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग की कार्यप्रणाली का आलम यह है कि विभाग ने पानी का कुनेक्शन लगाया नहीं है पर उपभोक्ता से बिलों की वसूली शुरू हो गई है। ऐसे में उपभोक्ता ने विभाग को कानूनी नोटिस जारी किया है। इधर, विभाग ने गल्त बिल जारी करने के बारे में पडताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उपतहसील बलद्वाडा के नरोला गांव निवासी बनारसी दास पुत्र मथुरा दास ने अपने घर में पानी के कुनेकशन के लिए विभाग के पास 200 रूपये की फीस भर कर आवेदन किया था। हालांकि विभाग ने उनके कुनेकशन को 29 सितंबर 2010 को अनुमति भी दे दी थी। विभाग की ओर से उपभोक्ता को आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही उनके मकान में कुनेकशन लगा दिया जाएगा। लेकिन विभाग की ओर से आज दिन तक कुनेक्शन नहीं लगाया गया। उपभोक्ता को हैरानी तो तब हुई जब विभाग ने उन्हे साल 2011 में अप्रैल महिने का 64 रूपये, अगस्त महिने का 71 रूपये, दिसंबर महिने का 71 रूपये, मई 2012 में 91 रूपये और दिसंबर 2012 में 131 रूपये का बिल जारी कर दिया गया। उपभोक्ता के घर में न होने के कारण उनके भाई ने विभाग को यह बिल अदा भी कर दिये। हाल ही में उपभोक्ता के भाई ने उन्हे इन बिलों की अदायगी के बारे में बताया तो उन्हे इन बिलों को जारी करने के बारे में पता चला। जिस पर उपभोक्ता ने विभाग के पास संपर्क करके कुनेक्शन लगाए बगैर बिल जारी करने के बारे में पूछताछ की। लेकिन विभाग की ओर से उन्हे संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। ऐसे में उन्होने अब अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माधयम से विभाग को एक सप्ताह का कानूनी नोटिस जारी करके उनके घर के पानी का कुनेकशन जल्द से जल्द लगाने और बिना कुनेकशन लगाए वसूली गई राशि को लौटाने की मांग की है। इधर, इस बारे में जब विभाग के एसडीओ राजीव सहगल से संपर्क किया गया तो उन्होने बताया कि कुनेकशन को लगाए बिना बिल जारी नहीं हो सकता। अगर गल्त बिल जारी किया गया है तो इस बारे में विभाग को सूचित किया जाना चाहिए था। उन्होने कहा कि गल्त बिल जारी करने की जांच की जाएगी। Tuesday, 19 February 2013
पानी का कुनेक्शन लगा नहीं, बिल हो गये जारी...
मंडी। सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग की कार्यप्रणाली का आलम यह है कि विभाग ने पानी का कुनेक्शन लगाया नहीं है पर उपभोक्ता से बिलों की वसूली शुरू हो गई है। ऐसे में उपभोक्ता ने विभाग को कानूनी नोटिस जारी किया है। इधर, विभाग ने गल्त बिल जारी करने के बारे में पडताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उपतहसील बलद्वाडा के नरोला गांव निवासी बनारसी दास पुत्र मथुरा दास ने अपने घर में पानी के कुनेकशन के लिए विभाग के पास 200 रूपये की फीस भर कर आवेदन किया था। हालांकि विभाग ने उनके कुनेकशन को 29 सितंबर 2010 को अनुमति भी दे दी थी। विभाग की ओर से उपभोक्ता को आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही उनके मकान में कुनेकशन लगा दिया जाएगा। लेकिन विभाग की ओर से आज दिन तक कुनेक्शन नहीं लगाया गया। उपभोक्ता को हैरानी तो तब हुई जब विभाग ने उन्हे साल 2011 में अप्रैल महिने का 64 रूपये, अगस्त महिने का 71 रूपये, दिसंबर महिने का 71 रूपये, मई 2012 में 91 रूपये और दिसंबर 2012 में 131 रूपये का बिल जारी कर दिया गया। उपभोक्ता के घर में न होने के कारण उनके भाई ने विभाग को यह बिल अदा भी कर दिये। हाल ही में उपभोक्ता के भाई ने उन्हे इन बिलों की अदायगी के बारे में बताया तो उन्हे इन बिलों को जारी करने के बारे में पता चला। जिस पर उपभोक्ता ने विभाग के पास संपर्क करके कुनेक्शन लगाए बगैर बिल जारी करने के बारे में पूछताछ की। लेकिन विभाग की ओर से उन्हे संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। ऐसे में उन्होने अब अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माधयम से विभाग को एक सप्ताह का कानूनी नोटिस जारी करके उनके घर के पानी का कुनेकशन जल्द से जल्द लगाने और बिना कुनेकशन लगाए वसूली गई राशि को लौटाने की मांग की है। इधर, इस बारे में जब विभाग के एसडीओ राजीव सहगल से संपर्क किया गया तो उन्होने बताया कि कुनेकशन को लगाए बिना बिल जारी नहीं हो सकता। अगर गल्त बिल जारी किया गया है तो इस बारे में विभाग को सूचित किया जाना चाहिए था। उन्होने कहा कि गल्त बिल जारी करने की जांच की जाएगी।
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