Tuesday, 30 April 2013

सराज में मनरेगा का काम पिछले 6 माह से ठप्प, कामगारों को नहीं मिला वेतन


मंडी। सराज विकास खंड में मनरेगा कार्य और कामगारों का भुगतान नियमानुसार न करने पर ग्रामीण कामगार संगठन ने उपायुक्त मंडी को ज्ञापन दिया है। संगठन के अध्यक्ष संत राम व हेम सिंह ठाकुर अधिवक्ता की अगुवाई में मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त गोपाल चंद को ज्ञापन सौंपा। संत राम ने बताया कि सराज विकास खंड में पिछले 5-6 महीनों से सभी पंचायतों में मनरेगा का काम ठप्प पडा है और कामगारों से काम के लिए आवेदन नहीं लिये जा रहे हैं। इसके अलावा कई पंचायतों में इतने समय से मजदूरों के वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। खंड की ग्राम पंचायत माणी, काऊ, कुकलाह, सोमगाड, बागी भनवास, कल्हणी, थाची, देवधार, पंजाईं, बालीचौकी आदि पंचायतों में सैंकडों मजदूरों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। संत राम ने बताया कि कामगार कई बार वेतन हासिल करने के लिए बैंकों के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन उनके खाते में वेतन राशि न आने के कारण उन्हे मायूस होकर वापिस लौटना पड रहा है। उन्होने कहा कि इन पंचायतों में सोशल औडिट भी महज कागजी खानापूर्ति बन कर रह गई है। उन्होने कहा कि सराज विकास खंड में मनरेगा के तहत कार्य कर रहे लोगों का कार्य मुहैया करवाया जाए और उन्हे बकाया वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए। उन्होने सोशल औडिट की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से अमलीजामा पहनाने की भी मांग की।

प्रदेश भर के 45 न्यायधीशों के तबादले और नियुक्तियां


मंडी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय के अधीनस्थ न्यायलयों में 45 और न्यायधीशों के तबादले और नियुक्तियां हुई हैं। जिला मंडी में भी 8 न्यायधीशों के तबादले व नियुक्तियां की गई हैं। इससे पहले प्रदेश उच्च न्यायलय द्वारा इसी सप्ताह जारी दो सूचियों में 17 न्यायधीशों का स्थानांतरण हुआ था। अब स्थानांतरित किये गए न्यायधीशों की संख्या 62 हो गई है। मंडी के जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह को जिला एवं सत्र न्यायधीश कांगडा (धर्मशाला) नियुक्त किया गया है। उनकी जगह पर जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद पर एस सी कैंथला की तैनाती हुई है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज अब जिला एवं सत्र न्यायधीश बिलासपूर के रूप में कार्य करेंगे। उनके स्थान पर जिला एवं सत्र न्यायधीश बने जे एन यादव को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है। मंडी में कार्यरत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (1) शिमला के रूप में तैनात किया गया है। उनके स्थान पर घुमारवीं से तबादला हो कर आए पी पी रांटा को अतरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नियुक्त किया गया है। वहीं पर मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार को अतिरिक्त सचिव (लॉ) के रूप में तैनाती दी गई है। जबकि उनकी जगह पर अब अजय मेहता मंडी के सीजेएम होंगे। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान का तबादला हमीरपुर को हुआ है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सरकाघाट कृष्ण कुमार का तबादला नूरपूर को हुआ है। जबकि उनकी जगह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नूरपूर विवेक शर्मा लेंगे। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुंदरनगर (1) अनीश गर्ग को प्रदेश उच्च न्यायलय में ओएसडी सेंट्रल प्रोजेक्ट और कंप्युटर सेल का कोआरडिनेटर बनाया गया है। उनके स्थान पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घुमारवी रंजीत सिंह की तैनाती की गई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो मंडी राजेश चौहान को घुमारवीं में तैनात किया गया है। उनके स्थान पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घुमारवीं रमणीक शर्मा को तैनात किया गया है। प्रदेश उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल ए सी डोगरा ने अधिसूचना जारी करके इन तबादलों और नियुक्तियों की पुष्टी की है।

Monday, 29 April 2013

उपभोक्ता की 1,38,372 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन विक्रेता, निर्माता और वितिय कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,38,372 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा विक्रेता, निर्माता और वितिय कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 30,000 रूपये हर्जाना राशि और 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जिला कांगडा की पालमपुर तहसील के सलियाणा गांव निवासी सुशील कुमार पुत्र हेम राज जो इन दिनों पुरानी मंडी में रह रहे हैं, की शिकायत को उचित मानते हुए चंडीगढ स्थित विक्रेता हिंद मोटरस, लुणापानी और चंडीगढ स्थित वितिय कंपनी टाटा मोटरस फाइनैंस कंपनी व चंडीगढ स्थित निर्माता टाटा मोटरस को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाने के आदेश दिये। अधिवक्ता सर्वजीत गुलेरिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 25 अप्रैल 2009 को विक्रेता के पास 3814 रूपये की मार्जिन राशि जमा करवा कर नैनो कार की बुकिंग करवाई थी। जिसे वितिय कंपनी ने फाइनैंस किया था। उपभोक्ता को 6800 रूपये की किस्त के हिसाब से वितिय कंपनी को किस्तें अदा करनी थी। उपभोक्ता को आश्वासन दिया गया था कि उन्हे जुलाई महिने के पहले सप्ताह में वाहन की डिलीवरी दी जाएगी। लेकिन बाद में वाहन डिलीवरी की तय समय सीमा सितंबर तक बढा दी गई। हालांकि वितिय कंपनी ने विक्रेता को पत्र लिख कर वाहन की डिलीवरी उपभोक्ता को देने के लिये कहा था। डिलीवरी न मिलने पर उपभोक्ता को वाहन की बुकिंग कैंसिल करवानी पडी। उपभोक्ता ने वितिय कंपनी को वाहन की पूरी राशि अदा कर दी थी। लेकिन उपभोक्ता को न तो वाहन ही दिया गया और न ही उनकी जमा करवाई गई राशि को लौटाई गई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता और निर्माता ने उपभोक्ता को वाहन की डिलीवरी नहीं दी और न ही उन्हे इस बारे में कोई पत्र जारी किया गया और न ही उपभोक्ता की जमा करवाई गई राशि वितिय कंपनी को लौटाई गई। यही नहीं उपभोक्ता की राशि को करीब पौने दो साल तक अवैध रूप से अपने पास रखा। फोरम ने उपभोक्ता की राशि न लौटाने को विक्रेता, निर्माता और वितिय कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान ब्याज सहित करने के आदेश दिये। इसके अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Saturday, 27 April 2013

स्टेट बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में एक लाख रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्टेट बैंक आफ इंडिया को उपभोक्ता के पक्ष में एक लाख रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बैंक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उपभोक्ता के पक्ष में 10,000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर कैंप के दौरान सुनाए फैसले में पुराना बाजार निवासी सचिन शर्मा पुत्र अनिल कुमार शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए बीबीएमबी कलौनी स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की इकाई को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित 10 अक्तुबर 2005 से अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता अजय प्रकाश के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता पेशे से फोटोग्राफर हैं। उपभोक्ता ने उक्त बैंक से 2004-05 में फोटोग्राफी के उपकरण खरीदने के लिए ऋण लिया था। बैंक ने उपभोक्ता के उपकरणों को 2005-06 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। इसके अगले वर्ष भी इसी कंपनी के पास बैंक ने उपभोक्ता के उपकरणों को बीमाकृत करवाया। जिसके लिये बैंक ने उपभोक्ता से बीमा प्रीमियम के तौर पर 551 रूपये की राशि भी वसूली थी। बीमा अवधि में ही उपभोक्ता के उपकरण चोरी हो गये। जिसके बारे में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाने के बाद कंपनी को इसकी सूचना दी थी। लेकिन कंपनी के पास इस पालिसी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। सुनवाई के दौरान उपभोक्ता को पता चला कि बैंक ने नेशनल कंपनी के पास उपकरणों का बीमा न करवा कर इन्हे ओरिएंटल इंश्योरेंस की पास बीमाकृत करवाया है। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस बारे में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता ने निश्चित समयावधि में मुआवजे की मांग नहीं की है। जिसके कारण उपभोक्ता को मुआवजा नहीं दिया जा सकता। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बैंक ने उपभोक्ता को बीमा कंपनी के बारे में सही जानकारी मुहैया नहीं करवाई। अगर उपभोक्ता को सही बीमा कंपनी के बारे मेें बताया होता तो उपभोक्ता सही समय पर अपना मुआवजा मांग सकता था। लेकिन उपभोक्ता को बैंक की सेवाओं में कमी के कारण नुकसान उठाना पडा। ऐसे में फोरम ने बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बैंक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Thursday, 25 April 2013

अधिवक्ताओं ने बस स्टाप पर रेन शैल्टर की मांग की


मंडी। महामृत्यंजय मंदिर के नजदीक बने बस स्टाप पर यात्रियों को सुविधाएं जुटाने के लिए अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को अर्जी दी है। इधर, उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने इस बस स्टाप पर सुविधाएं मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है। जिला न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता समीर कश्यप, मनीष कटोच, पुष्प राज शर्मा, राहुल शर्मा, हेम सिंह ठाकुर, दीपक ठाकुर और कुलदीप ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने वीरवार को उपायुक्त मंडी को बस स्टाप पर यात्रियों के लिए पानी की सुविधा, रेन शेल्टर और शौचालय की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए अर्जी दी। अधिवक्ताओं के अनुसार इस बस स्टाप पर यात्रियों के बसों का इंतजार करने के लिए खडा होने के लिए कोई जगह नहीं है। जिससे लोगों को भारी गर्मी में खुले आसमान के नीचे बस का इंतजार करना पड रहा है। वहीं पर इस बस स्टाप में पेयजल और शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अधिवक्ताओं ने उपायुक्त मंडी से यात्रियों के लिये यह सुविधा जल्द से जल्द मुहैया करवाने की मांग की। इधर, उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की अर्जी पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उन्होने कहा कि बस स्टाप पर रेन शैल्टर का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टाप पर पेयजल सुविधा भी जल्द मुहैया करवाई जाएगी। उन्होने कहा कि बस स्टाप से करीब 30 फीट पर नगर परिषद का शौचालय है ऐसे में बस स्टाप पर शौचालय की जरूरत नहीं है।

Wednesday, 24 April 2013

उपभोक्ता के पक्ष में बीमा कंपनी को 1,26,606 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,26,606 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जिला शिमला के वर्मा अपार्टमेंट खलीणी निवासी नारायण सिंह वर्मा पुत्र मस्त राम वर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता ए एस पसरीचा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही उपभोक्ता का ट्रक कोटलू के पास सडक से नीचे लुढक जाने के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की प्राथमिकी करसोग पुलिस थाना में दर्ज करवा कर कंपनी को इसकी सूचना दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके घटना के नुकसान का आकलन किया था। लेकिन उपभोक्ता को मुआवजा न मिलने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के जवाब में कंपनी का कहना था कि यह दुर्घटना ओवरवेट सामान ले जाने के कारण हुई है जिससे बीमा पालिसी का उल्लंघन हुआ है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग ने इस बारे में व्यवस्था देते हुए सपष्ट किया है कि अगर ओवरवेट दुर्घटना का कारण न हो तो कंपनी वाहन का मुआवजा खारिज नहीं कर सकती। फोरम ने कहा कि उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग ने न्यु इंडिया एसोरेंस बनाम रबिन्द्र नारायण 2010 सीजेजे- 420(सीपी) में कंपनी के सर्वेयर की रिर्पोट को महत्वपूर्ण सबूत माना है। हालांकि सर्वेयर ने वाहन के नुकसान का आकलन किया था लेकिन कंपनी ने राशि को अदा नहीं किया। फोरम ने मुआवजा राशि अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान ब्याज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Tuesday, 23 April 2013

दुर्घटना का अभियोग साबित न होने पर चालक बरी


मंडी। लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी चालक को बरी कर दिया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने पर अदालत ने उसे बरी करने का फैसला सुनाया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा के न्यायलय ने सुंदरनगर के पुराना बाजार निवासी आदर्श कुमार के खिलाफ भादंस की धारा 279 व 337 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 मार्च 2006 को उक्त आरोपी ने एक सफेद रंग की मारूती वैन को तेज रफतारी और लापरवाही से चलाते हुए पैदल जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। जिससे वह घायल हो गये थे। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवा कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 11 गवाहों के ब्यान दर्ज किये गये। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नीरज कपूर का इस मामले में कहना था कि अभियोजन की ओर से आरोपी की पहचान नहीं की गई है क्योंकि वैन का चालक घटना के बाद मौका से फरार हो गया था जिसके कारण उसकी पहचान गवाहों से नहीं हो सकी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित नहीं हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

निरंकारी मिशन का रक्तदान शिविर 24 अप्रैल को


मंडी। संत निरंकारी मंडल बुधवार को डडौर सतसंग भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन करेगा। इस रक्तदान शिविर का उदघाटन आबकारी एवं काराधान मंत्री प्रकाश चौधरी करेंगे। निरंकारी मंडल के जोनल प्रभारी तेज सिंह चौधरी, के के ठाकुर, के सी धीमान, प्रेम दास मुखी और मिशन के एपीआरओ कुमी राम ने बताया कि 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले मानव एकता दिवस के तहत हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी रक्तदान शिविर में जोन 6 के सैंकडों श्रद्धालु रक्तदान करेंगे। उन्होने श्रद्धालुओं से इस शिविर में बढचढ कर भाग लेने का आहवान किया है।

Thursday, 18 April 2013

नैनो की मार्जिन राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने वाहन विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10,000 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले दो-दो हजार रूपये बतौर हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने मनाली तहसील के बरां गांव निवासी मोहित गुप्ता पुत्र ए के गुप्ता की शिकायत को उचित मानते हुए विक्रेता लुणापाणी स्थित सतलुज मोटरस और उनकी मनाली शाखा को उक्त राशि का भुगतान संयुक्त रूप से 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता प्रताप परमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त विक्रेता की मनाली शाखा से टाटा नैनो कार खरीदी थी। जिसके लिए उन्होने 20,500 रूपये की मार्जिन राशि और बीमा के प्रिमियम के लिये विक्रेता को अदा की थी। लेकिन वाहन किन्ही कारणों से फाइनैंस नहीं हो सका। इसी दौरान विक्रेता ने वाहन का कब्जा ले लिया। लेकिन विक्रेता ने उपभोक्ता द्वारा जमा करवाई गई राशि को नहीं लौटाया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में उपभोक्ता की मार्जिन मनी न लौटाने को विक्रेता की सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने कहा कि उपभोक्ता ने 14000 रूपये की राशि बतौर मार्जिन मनी अदा की थी। उपभोक्ता ने दो माह तक वाहन का प्रयोग भी किया था जिसके चलते फोरम ने मार्जिन मनी में से 4000 रूपये कम करके उपभोक्ता के पक्ष में 10000 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Wednesday, 17 April 2013

महिला को राशन न देने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने नोटिस जारी किये


मंडी। महिला को राशन न देने के एक मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने संबंधित अधिकारियों सहित उसके पति को नोटिस जारी किया है। आयोग ने महिला की अपील को एडमीट करते हुए अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को सुनिश्चित की है। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमुर्ति सुरजीत सिंह व सदस्यों श्रीमती प्रेम चौहान एवं चंद्रशेखर शर्मा ने मंडी सर्किट बेंच के दौरान अपीलकर्ता सुंदरनगर के नघवाहण (महादेव) निवासी भावना देवी और उसकी बेटी ममता की अपील पर संज्ञान लेते हुए इसे सुनवाई के लिये एडमीट करते हुए जिला खाद्य नियंत्रक, बहुउद्देश्यीय सहकारी सभा महादेव के प्रभारी, महादेव ग्राम पंचायत के सचिव और महिला के पति विजय कुमार को नोटिस जारी किया है। अपीलकर्ता भावना के अनुसार उसकी शादी विजय कुमार के साथ होने के कुछ ही महिनों बाद उनके संबंध खराब हो गये। जिसके बाद उन्होने सुंदरनगर न्यायलय में गुजारा भता की अर्जी भी दी थी जिसे न्यायलय ने स्वीकार कर दिया है। हालांकि दोनों पति पत्नी अलग-2 रहते हैं लेकिन उनका राशन कार्ड अभी तक संयुक्त रूप से चल रहा है। जिसके कारण महिला के हिस्से का जन वितरण प्रणाली का राशन भी उसका पति ही प्राप्त कर रहा है। ऐसे में महिला ने संबंधित अधिकारियों को संपर्क किया था लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर इस बारे में उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर को भी शिकायत की गई थी। लेकिन न तो महिला का राशन कार्ड अलग किया गया और न ही उसके हिस्से का राशन दिया जा सका। ऐसे में महिला ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन फोरम ने महिला की शिकायत को खारिज कर दिया था। जिसके चलते महिला ने अधिवक्ता महेश चंद्र शर्मा के माध्यम से राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की है। आयोग ने अपील की सुनवाई के दौरान संज्ञान लेते हुए इसे एडमीट करके संबंधित अधिकारियों और महिला के पति को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को सुनिश्चित की है।

रैडक्रास के रक्तदान शिविर में बढचढ कर भाग लेः सदर कांग्रेस


मंडी। सदर कांग्रेस ने वीरवार को भयुली के व्यास सदन में होने वाले रक्तदान शिविर में युवाओं से बढ चढ कर भाग लेने का आहवान किया है। सदर कांग्रेस के महासचिव आकाश शर्मा ने बताया कि मंडी संसदीय लोकसभा क्षेत्र की पूर्व सांसद और हिमाचल प्रदेश रैडक्रास सोसायटी की उपाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे बहुउद्देश्यीय जागरूकता शिविर के दौरान रक्तदान शिविर आयोजित होगा। उन्होने कहा कि रक्तदान महादान है जिसके लिए सभी को बढ चढ कर भाग लेना चाहिये। उन्होने कहा कि जब से प्रतिभा सिंह ने रैडक्रास के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है तब से रैडक्रास की गतिविधियों में तेजी आ गई है। जबकि इससे पहले रैडक्रास से जुडी गतिविधियां न के बराबर थी।

Tuesday, 16 April 2013

मंदिर प्रवेश मामले में अदालत ने दिये फिर से तहकीकात के आदेश


मंडी। भले ही जाति पाति का भेदभाव संविधान में एक अपराध है लेकिन यह अभी भी समाज को गहरे से जकडे हुए है। अश्पृष्यता के ऐसे ही एक मामले में अदालत ने पुलिस को तहकीकात करने के आदेश दिये हैं। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब मंडी की संस्था इंडियन पीपलस थियेटर एसोसिएशन के एक रंगकर्मी ने मंडी से कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर के चित्र प्रशासन व लोगों को दिखाये। इन चित्रों में एक बोर्ड दर्शाया गया था जो मंदिर के बाहर लगा था। इस बोर्ड में साफ तौर पर लिखा गया था कि मंदिर में हरिजनों का प्रवेश मना है। लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर इप्टा के संयोजक लवण ठाकुर ने जिला पुलिस अधीक्षक को इस मामले में शिकायत दी थी। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने प्राथमिकी दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू करवाई थी। लेकिन पुलिस ने इस मामले की तहकीकात में किसी तरह के सबूत न पाए जाने पर प्राथमिकी को खारिज करने के लिए अदालत में भेज दी थी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा के न्यायलय ने इस मामले के शिकायतकर्ता लवण ठाकुर को अपने आबजेक्शन देने के लिए नोटिस जारी किया था। इप्टा के सदस्य आशीष शर्मा एडवोकेट के माध्यम से शिकायतकर्ता ने अपने आबजेक्शन अदालत के समक्ष रखे थे। शिकायतकर्ता का कहना था इस मामले में पुलिस ने सही ढंग से तहकीकात नहीं की है। पुलिस ने मात्र मंदिर कमेटी के सदस्यों के ब्यान लिख कर महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया है। मंगलवार को न्यायलय ने सदर पुलिस थाना में शिकायतकर्ता की शिकायत पर 12 अप्रैल 2012 को दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज करने की रिर्पोट पर आदेश सुनाते हुए पुलिस को शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये गये सबूतों के आधार पर इस मामले की तहकीकात एक माह में करने को कहा। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई 17 मई को सुनिश्चित की है।

Friday, 12 April 2013

टाटा मोटरस और फाइनैंस को 10,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन निर्माता और वितिय कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 10,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा वितिय कंपनी द्वारा उपभोक्ता से मांगी जा रही राशि को भी अदा नहीं किये जाने के आदेश जारी किये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने थुनाग तहसील के सनोही (शंकरदेहरा) निवासी डोली राज शर्मा पुत्र बहादुर सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए टाटा मोटरस और टाटा फाईनैंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने निर्माता के उक्त वाहन को खरीद कर लुणापाणी (भंगरोटु) स्थित टाटा फाईनैंस से फाइनैंस करवाया था। वाहन खरीदने के बाद उपभोक्ता फाइनैंस कंपनी को दो किस्तें नहीं दे पाया। जिसके कारण फाइनैंस कंपनी ने 17 दिसंबर 2004 को किस्तें जमा न होने के कारण वाहन का कब्जा ले लिया था। जब उपभोक्ता ने इस बारे में विरोध किया तो उन्हे आश्वासन दिया गया कि उनसे बकाया किस्तें नहीं ली जाएगी और वाहन की बकाया राशि इसे बेच कर वसूल कर ली जाएगी। कंपनी को वाहन का कब्जा देते समय बीमा कंपनी ने इसकी कीमत का आकलन 3,53,000 रूपये किया था। लेकिन उपभोक्ता को हैरानी तो तब हुई जब कंपनी ने 30 जुलाई 2009 को उन्हे कानूनी नोटिस जारी करके 1,37,000 रूपये के मांग की। इतना ही नहीं इसके बाद कंपनी ने 7 अगस्त 2009 को भी नोटिस जारी करके 1,28,824 रूपये की राशि कंपनी के पास जमा करने को कहा। ऐसे में उपभोक्ता ने वाहन का कब्जा कंपनी को दे देने के पांच साल बाद मांगी जा रही राशि को चुनौती देते हुए फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने उपभोक्ता राष्ट्रिय आयोग और प्रदेश उपभोक्ता आयोग के निर्णयों के आधार पर फाइनैंस कंपनी के वाहन को कब्जे में लेने और इसे किसी और को बेच देने को गैर कानूनी करार दिया। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि फाइनैंस कंपनी उपभोक्ता से किसी राशि की हकदार नहीं है। बल्कि निर्माता कंपनी और फाइनैंस कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को मानसिक यंत्रणा और परेशानी का शिकार होना पडा। ऐसे में फोरम ने निर्माता और फाइनैंसर कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में संयुक्त रूप से उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया।

Thursday, 11 April 2013

निरंकारी मिशन का रक्तदान शिविर 24 अप्रैल को होगा आयोजित


मंडी। संत निरंकारी मंडल डडौर स्थित सतसंग भवन में 24 अप्रैल को रक्त दान शिविर का आयोजन करेगा। जिसका शुभारंभ प्रदेश के आबकारी एवं काराधान मंत्री प्रकाश चौधरी करेंगे। जोनल इंचार्ज तेज सिंह चौधरी ने कहा कि इस शिविर में जोन 6 की विभिन्न ब्राचों के रक्तदाता भाग लेंगे। मिशन के एपीआरओ कुममी राम ने बताया कि रक्तदाताओं से बढ चढ कर रक्तदान शिविर में भाग लेने का आहवान किया गया है।

संत निरंकारी मंडल की बैठक आयोजित


मंडी। संत निरंकारी मंडल के चार जिलों की शाखाओं की बैठक डडौर स्थित सतसंग भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश मंडल के ब्रांच प्रशासन प्रभारी हरबंस सिंह आरोडा ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होने कहा कि आनंद का स्त्रोत ज्ञान है। अपने संबोधन में उन्होने मिशन के सेवादल के संगठनों को समाज सेवा के लिये प्रेरित किया तथा सेवा के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। उन्होने सदगुरू बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिशा निर्देशानुसार सभी से मर्यादित जीवन जीने का आहवान किया। बैठक में क्षेत्रीय संचालक के के ठाकुर, स्थानीय मुखी प्रेमदास, संयोजक आर के अभिलाषी, प्रेम सिंह धीमान सहित कुल्लू, लाहौल स्पिती, बिलासपूर और मंडी जिला की शाखाओं के संयोजक, मुखी, सेवादल संचालक, शिक्षकों व पदाधिकारियों ने भाग लिया। मिशन के एपीआरओ कुममी राम ने बताया कि इस अवसर पर जोनल इंचार्ज तेज सिंह चौधरी ने मुखय अतिथी और शाखाओं से आए प्रतिनिधियों का बैठक में भाग लेने पर उनका धन्यावाद किया।

Wednesday, 10 April 2013

शक्ति दर्शन के संपादक हुताशन शास्त्री के निधन पर शोक जताया


मंडी। शक्ति दर्शन के संपादक हुताशन शास्त्री के देहांत पर उच्चतम न्यायलय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने शोक व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि हुताशन शास्त्री साहित्यकार, शिक्षाविद, समाजसेवी, मुर्धन्य कलाकार, पत्रकार, ज्वलंत राजनैतिक घटनाओं के समीक्षक एवं निर्भयता से अपने विचार प्रकट करने वाले जागरूक व्यक्तित्व के स्वामी थे। मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि हुताशन रूढिवादी परंपराओं के घोर विरोधी थे। हुताशन शास्त्री के बेटे मंजुल जहां प्रसिध चिकित्सक हैं वहीं उनकी बेटियों शशी, मधुवर्षा और कल्पना ने भी अपने-2 क्षेत्रों में नाम कमाया है। इसका श्रेय हुताशन शास्त्री जी की पत्नी शाकम्बरी देवी को भी जाता है। उन्होने बताया कि हुताशन शास्त्री के सप्ताहिक समाचार पत्र शक्ति दर्शन की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि यह पत्र जब विदेशों में मंडी के लोगों को प्राप्त होता था तो वे प्रवासी होने का दर्द भूल जाते थे और मंडी की खबरें पढ कर आंदोलित और हर्षित होते थे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि इसके अलावा हणोगी माता संस्थान के लिए भी उन्होने अपना भरपूर योगदान दिया।

Tuesday, 9 April 2013

मोबाइल चोर ने कोर्ट के स्टैनो का मोबाइल उडाया


मंडी। मोबाईल चोरों की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होने न्यायलय परिसर में कार्य कर रहे अदालत के स्टैनो का मोबाईल उडा लिया। हालांकि पुलिस ने मामले की रपट दर्ज कर ली है लेकिन फिलहाल मोबाईल चोर के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर तहसील के चांबी निवासी विनोद शर्मा पुत्र लीलाधर इन दिनों फास्ट ट्रैक कोर्ट में बतौर स्टैनो कार्यरत हैं। दोपहर के समय वह अदालत में कार्य कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने अपने परिजनों को अदालत में बुलाने के लिए उनसे फोन मांगा। विनोद कुमार ने उक्त युवक को अपना मोबाईल फोन दे दिया। लेकिन युवक फोन पर बातें करता हुआ न्यायलय परिसर से बाहर निकल गया और मोबाईल का स्विच आफ करके चंपत हो गया। विनोद कुमार ने इस बारे में शहरी चौकी पुलिस में रपट दर्ज करवाई है। उल्लेखनीय है कि इसी तरह की एक और घटना दिसंबर 2012 में न्यायिक कर्मी कश्मीर सिंह के साथ उस समय घटित हुई थी जब वह छुना मुना टी स्टाल में चाय पी रहे थे। कश्मीर सिंह से भी काल करने के लिए उनका मोबाइल मांगा गया था। जिसके बाद चोर फोन को बंद करके गायब हो गये थे। उनके मोबाईल का भी आज तक कोई पता नहीं लग सका है। इधर, शहरी पुलिस चौकी में संपर्क करने पर विनोद कुमार की ओर से मोबाइल चोरी की रपट दर्ज होने की पुष्टि की गई है। चौकी में तैनात कर्मियों ने बताया कि इन मोबाइलों की तलाश की जा रही है।

Monday, 8 April 2013

दुर्घटना का अभियोग साबित न होने पर आरोपी चालक बरी


मंडी। लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा के न्यायलय ने सरकाघाट निवासी रितेश कुमार के खिलाफ भादंसं की धारा 279 और 337 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार साल 2006 में आरोपी चालक निजी बस के साथ रती-कलखर मार्ग पर जा रहा था। इसी दौरान बस की एक टिप्पर से टक्कर हो गई जिससे दो लोग घायल हो गये थे। जबकि आरोपी बस को मौका से भगा कर ले गया था। बल्ह थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गये। लेकिन बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नीरज कपूर का कहना था कि इस मामले में बस को चलाने वाले चालक की किसी गवाह ने पहचान नहीं की है जिससे आरोपी पर अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने पर आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

महिला से छेडखानी के आरोपी को एक साल कैद और तीन हजार जुर्माने की सजा


मंडी। महिला से छेडखानी करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 3000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा के न्यायलय ने सदर उपमंडल के धन्यारी (बाडी गुमाणु) निवासी लाभ सिंह पुत्र शंकर राम के खिलाफ भादंस की धारा 354, 506, 341 और 353 के तहत छेडखानी, धमकी, रास्ता रोकने और मारपीट करने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: एक साल और छ: महिने का साधारण कारावास और क्रमश: एक-एक हजार और पांच-पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 अप्रैल 2007 को सदर उपमंडल के ज्वाली (पटडीघाट) निवासी प्रकाश चंद ने शहरी चौकी में शिकायत दी थी कि आरोपी उनके परिवार को पिछले 6-7 सालों से जानता था और उनकी पत्नी व साली का धर्म भाई है। आरोपी का उनके पैलेस कलौनी स्थित क्वाटर में आना जाना है लेकिन पिछले कुछ समय से वह उनको धमकी दे रहा है जिसके लिए उन्होने पुलिस चौकी में पहले भी शिकायत दी थी। इसी शिकायत के सिलसिले में प्रकाश चंद जब पुलिस चौकी जा रहा था तो सकोडी पुल के पास आरोपी उन्हे मिला और उनका रास्ता रोककर पत्नी को बालों से पकड कर अश्लील हरकतें करने लगा। प्रकाश चंद के विरोध करने पर आरोपी ने उनसे भी मारपीट की। मौका पर मौजूद उनके भाई ने उन्हे आरोपी के चंगुल से छुडाया। प्रकाश चंद की शिकायत पर शहरी चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक नितिन शर्मा ने 7 गवाहों के बयान कलमबध करवा कर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर छेडखानी, धमकी, रास्ता रोकने और मारपीट करने का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

Sunday, 7 April 2013

शक्ति दर्शन के संपादक हुताशन शास्त्री का देहांत


मंडी। मंडी के साप्ताहिक समाचार पत्र शक्ति दर्शन के संपादक हुताशन शास्त्री का शनिवार शाम को देहांत हो गया। वह 94 वर्ष के थे। रविवार सुबह व्यास नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार मंडी के लोकप्रिय सप्ताहिक समाचार पत्र शक्ति दर्शन के संपादक हुताशन शास्त्री का बीमारी के कारण पुरानी मंडी स्थित उनके पैतृक निवास में देहांत हो गया। वह पिछले काफी अरसे से बीमार चल रहे थे। शनिवार शाम को उनकी तबीयत एकदम खराब हुई जिससे उनका देहांत हो गया। हुताशन शास्त्री संस्कृत के विद्वान और अध्यापक थे। सेवानिवृति के बाद उन्होने अपने अखबार शक्ति दर्शन का प्रकाशन करना शुरू किया। जल्द ही अखबार इतना लोकप्रिय हो गया कि इसकी प्रतियां कम हो जाती थी। शास्त्री का कहना था कि मंडी के समाचारों से लोगों को जोडा जाना चाहिए। अपनी अखबार में वह शक्ति भाष्यम का एक स्थायी संतभ छापते थे। जिसमें वह संस्कृत के श्रलोकों को अनुवाद सहित प्रकाशित करके संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। रविवार सुबह व्यास नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र डा. मंजुल ने उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। मंडी के सैंकडों लोग ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। इधर मंडी प्रेस क्लब के पदाधिकारी तथा सदस्यों बीरबल शर्मा, समीर कश्यप, रमेश यादव, जितेन्द्र कुमार, मुरारी शर्मा, अमन अग्निहोत्री, राजपाल राजू, हेमकांत कात्यायन, नूतन, किशोरी लाल, बी एन मल्होत्रा, विनोद भावुक, रूप उपाध्याय, कुलदीप चौहान, अजय कुमार, कंवलजीत, मुनीष सूद, अंकुश सूद, खेमचंद शास्त्री, पुरूषोतम पंकज, पंकज शर्मा, कौंडल, राजेश पुंछी, संजय मंडयाल सहित सभी सदस्यों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

Saturday, 6 April 2013

उपभोक्ता के पक्ष में 68,926 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 68,926 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के महादेव निवासी अमरावती पत्नी चिरंजी लाल की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता एल एस राणा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन जब सब्जियों से भर कर करसोग जा रहा था तो बाहु मोड के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उपभोक्ता ने दुर्घटना से संबंधित सभी दस्तावेज कंपनी को उपलब्ध करवाकर मुआवजे की मांग की थी । लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि उपभोक्ता ने वाहन का प्रयोग करने में पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि नेशलन कमीशन ने न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी बनाम कोटलू बराहमना (1)(2012)सीपीजे 262(एन सी) के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार ओवरलोडिंग अगर दुर्घटना का कारण न हो तो यह पालिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। फोरम न कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। जबकि कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Thursday, 4 April 2013

उपभोक्ता के पक्ष में 3,70,000 रूपये की मुआवजा राशि देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की 3,70,000 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में चकली (सलापड) निवासी सुनील कुमार पुत्र भगत राम की शिकायत को उचित मानते हुए दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि का भुगतान उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता जितेन्द्र ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन महिन्द्रा मैक्स पिक अप को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि में ही वाहन चोरी हो गया। उपभोक्ता ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करवा कर कंपनी को मुआवजा तय करने के लिए सभी दस्तावेज सौंपे थे। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया कि उपभोक्ता का वाहन राकेश कुमार की रिपेयर की दुकान से चोरी हुआ था इसलिये राकेश कुमार ही वाहन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी यह साबित नहीं कर सकी है कि राजेश कुमार की लापरवाही से वाहन दुकान से चोरी हुआ है। इसके अलावा कंपनी की ओर से इस शिकायत में ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया जा सका जिससे यह जाहिर होता हो कि चोरी हो गए वाहन के मामले में कंपनी की बीमा पालिसी की शर्तों के तहत कोई जिममेवारी नहीं बनती। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित देने के अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Wednesday, 3 April 2013

छात्रा को अगवा करने के 5 आरोपियों को मिली जमानत


मंडी। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला च्युणी की छात्रा को अगवा करने के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। आरोपियों से तहकीकात शेष न होने के कारण अदालत ने उन्हे जमानत पर रिहा कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह के न्यायलय ने इस मामले के आरोपी तिलक राज, खीमे राम, इन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह और पूर्ण चंद की जमानत याचिकाएं स्वीकार करके उन्हे 25 हजार रूपये की जमानती और व्यक्तिगत राशियों पर सशर्त रिहा करने के आदेश दिये। उल्लेखनीय है कि 20 मार्च को च्युणी पाठशाला की जमा दो की छात्रा जब स्कूल से परीक्षा देकर घर आ रही थी तो उसे दो आरोपियों ने च्युणी डिस्पैंसरी के पास से अगवा कर लिया था। जिसमें अन्य आरोपियों ने भी मदद की थी। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को हिरासत में लिया था। जिसके चलते आरोपियों ने अधिवक्ता देवेन्द्र शर्मा और अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर के माध्यम से अदालत में जमानत याचिकाएं दायर की थी। याचिकाओं के जवाब में पुलिस का कहना था कि आरोपियों से किसी तरह की बरामदगी और तहकीकात शेष नहीं है जिसके चलते वह इन दिनों न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों से पुलिस तहकीकात और बरामदगी शेष नहीं है ऐसे में अदालत ने उन्हे जमानती और व्यक्तिगत राशियों पर रिहा करने के आदेश दिये।

Monday, 1 April 2013

फोटोग्राफी के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए मंडी के राजेश जोशी


मंडी। द्वितिय राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार(2011-12) में हिमाचल प्रदेश के मंडी के राजेश जोशी को फाईन आर्टस फोटोग्राफी में विशिष्ट उल्लेख सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार ने 28 मार्च को विज्ञान भवन में उन्हे सम्मानित किया। इस राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार में 29 फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया। राजेश जोशी इस पुरस्कार से नवाजे जाने वाले प्रदेश के पहले फोटोग्राफर बन गए हैं। उनके सम्मान से प्रदेशवासियों में खुशी की लहर दौड गई है। राष्ट्रीय सम्मान से लौटे राजेश जोशी ने बताया कि इंटरनेट से साल 2011 में इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होने प्रतियोगिता के मापदंडों को पूरा करते हुए फाइन आर्ट श्रेणी में अपने कैमरे से खींची दस तस्वीरें भेजी। देश भर से आए 4000 चित्रों में से राजेश जोशी की तीन तस्वीरें निर्णायक मंडल को पसंद आई। निर्णायक मंडल में विख्यात फोटोग्राफर एस पाल, बैटर फोटोग्राफी मैगजीन के संपादक के माधवन पिल्लै, डा. बी के सिन्हा, प्रो. एफ बी खान, श्री भवान सिंह व श्री देवतोष सेन गुप्ता जो फोटो डिविजन के डायरेक्टर भी हैं ने चार दिन की कडी मश्कत के बाद तस्वीरों का चयन किया। प्रतियोगिता के परिणाम अक्तूबर 2011 में घोषित कर दिये गये थे। जिसमें राजेश जोशी को फाईन आर्ट श्रेणी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विशेष उल्लेख सम्मान से नवाजा गया। इस पुरस्कार के तहत राजेश जोशी को संसद की अध्यक्ष मीरा कुमार ने स्मृति चिन्ह, प्रश्सती पत्र और 10,000 रूपये पारितोषिक के रूप में दिये गये हैं। राजेश जोशी मंडी के थनेहडा निवासी हैं और जिला एवं सत्र न्यायलय में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हैं। फोटोग्राफी उनका शौक शुरू से रहा है लेकिन इस शौक को तराशने में करीब 6 साल का समय लगा। पहले उन्होने फिल्म कैमरे से शुरूआत की लेकिन अब राजेश जोशी फिल्म और डिजिटल दोनो तरह के कैमरों के साथ फोटोग्राफी करते हैं। राजेश जोशी अपने छोटे भाई दीपन जोशी को अपना आत्मिक दोस्त मानते हैं जिनके कारण उन्हे अपनी तस्वीरों में छुपी हुई अध्यात्मिक उपमाओं को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का अवसर मिलता है। उनके बचपन के अभिन्न मित्र कुल्लू के श्री विशाल भोपाल ने पहली बार उन्हे अपने इस शौक को आगे बढाने के लिए प्रोत्साहित किया व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी जोशी ने उनका हर कदम पर साथ दिया। राजेश जोशी के अनुसार उनका यह सफर उनके भाई श्री राहुल पंत के बिना अधूरा है जिन्होने उनकी हर फोटोग्राफी यात्रा में उनका साथ दिया व अपने छोटे भाई राहुल पंत से उन्हे बहुत कुछ सीखने को मिला।

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...