मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने वाहन विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10,000 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले दो-दो हजार रूपये बतौर हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने मनाली तहसील के बरां गांव निवासी मोहित गुप्ता पुत्र ए के गुप्ता की शिकायत को उचित मानते हुए विक्रेता लुणापाणी स्थित सतलुज मोटरस और उनकी मनाली शाखा को उक्त राशि का भुगतान संयुक्त रूप से 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता प्रताप परमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त विक्रेता की मनाली शाखा से टाटा नैनो कार खरीदी थी। जिसके लिए उन्होने 20,500 रूपये की मार्जिन राशि और बीमा के प्रिमियम के लिये विक्रेता को अदा की थी। लेकिन वाहन किन्ही कारणों से फाइनैंस नहीं हो सका। इसी दौरान विक्रेता ने वाहन का कब्जा ले लिया। लेकिन विक्रेता ने उपभोक्ता द्वारा जमा करवाई गई राशि को नहीं लौटाया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में उपभोक्ता की मार्जिन मनी न लौटाने को विक्रेता की सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने कहा कि उपभोक्ता ने 14000 रूपये की राशि बतौर मार्जिन मनी अदा की थी। उपभोक्ता ने दो माह तक वाहन का प्रयोग भी किया था जिसके चलते फोरम ने मार्जिन मनी में से 4000 रूपये कम करके उपभोक्ता के पक्ष में 10000 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। Thursday, 18 April 2013
नैनो की मार्जिन राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने वाहन विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10,000 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले दो-दो हजार रूपये बतौर हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने मनाली तहसील के बरां गांव निवासी मोहित गुप्ता पुत्र ए के गुप्ता की शिकायत को उचित मानते हुए विक्रेता लुणापाणी स्थित सतलुज मोटरस और उनकी मनाली शाखा को उक्त राशि का भुगतान संयुक्त रूप से 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता प्रताप परमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त विक्रेता की मनाली शाखा से टाटा नैनो कार खरीदी थी। जिसके लिए उन्होने 20,500 रूपये की मार्जिन राशि और बीमा के प्रिमियम के लिये विक्रेता को अदा की थी। लेकिन वाहन किन्ही कारणों से फाइनैंस नहीं हो सका। इसी दौरान विक्रेता ने वाहन का कब्जा ले लिया। लेकिन विक्रेता ने उपभोक्ता द्वारा जमा करवाई गई राशि को नहीं लौटाया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में उपभोक्ता की मार्जिन मनी न लौटाने को विक्रेता की सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने कहा कि उपभोक्ता ने 14000 रूपये की राशि बतौर मार्जिन मनी अदा की थी। उपभोक्ता ने दो माह तक वाहन का प्रयोग भी किया था जिसके चलते फोरम ने मार्जिन मनी में से 4000 रूपये कम करके उपभोक्ता के पक्ष में 10000 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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