Saturday, 29 June 2013

जेलरोडा री सैर


मंडयाली लेख-3

जेलरोडा री सैर

जेहडा जे नावां ले हे पता लगहां मंडी शहरा रे वार्ड नंबर तीन जेलरोडा री सभी थे बडी खासियत इथी बणीरी उप जेल ही। ये जेल हिमाचला री सभी थे पुराणी जेलहा मंझा ले एक ही। मंडी शहरा रे दक्षिण हिस्से बीच रिवालसर, कोटली, जालंधर जाणे वाली सडका रे दोनों बखौ बसीरा ये महल्ला सुकोडी खाड्डा रे पुलहा ले शुरू हुआं होर पीडब्लयुडी रे दफतरा बाले रे पीपला तका रे नाले रे वारली बखौ तका फैली रा। हालांकि महल्ले बिच पुराणी आबादी भी बडी संख्या बिच रैंही पर इथी बहुत सारे नौवें मकान भी बणी गईरे। जगहा भतेरी हुणे रे करूआं इथी बौहत सारे दफ्तर होर सरकारी क्वाटर हे। प्रशासना रे बडे अफसरा रे क्वाटर, पीडब्यलु डी रा दफ्तर, वर्कछाप, नगर नियोजना रा दफ्तर, डीओ रा दफ्तरा, एजुकेशन विभागा री कलौनी रे अलावा उप जेल मंडी, खादी बोर्ड दफ्तर बगैरा कई सरकारी दफ्तर होर क्वाटर ऐस महल्ले बिच बणीरे। जेलरोड सैर करने कठे बडा उपयुक्त महल्ला बोलया जाई सकां। बौहत सारे लोक भ्यागा-सांझा ऐस महल्ले बखौ निकली कने सैर कराहें। जेलरोडा री सैर बिच पहले ता मंडी शहरा री गिनी चुनी मस्जिदा मंझा ले एक मस्जिद देखणेयो मिलहाईं। ऐता रे सौगी हे मांडव हसपताल हा। जेलरोडा रा कुसुम थियेटर कई पीढियां री यादा रे अंदर समाई गईरा। जिथी तका मुंजो याद ही ता मैं आपणी जिंदगी बिच पहली फिल्म कुसुम थियेटरा हे देखी थी। आजकाले हालांकि जिथी तका मेरी आपणी गल्ल ही मैं ता फिल्मा देखणा होर सिनेमाहाला जो जाणा कई साला ले बंद करी दितीरा। पर फिल्मा देखणे वाले दर्शका री अझी बी एक बडी तादाद ही। लोक अजही बी तेहडा हे मजा लैहें फिल्मा देखणे रा जेहडा कधी आसे भी लैहें थे केसी जमाने बिच। जेलरोड मंडी ले रिवालसर होर कोटली जाणे वाली सडका रे दोनहो बखौ बसीरा। ऐस महल्ले बिच मंडी रे सौगी लगदे गांव तल्याहड, देवधार, कोटली, तुंगल होर धर्मपुरा तका रे लोके आपणे शानदार मकान बनाइरे। हालांकि लोका रे मकान सडका रे काफी उपरा तक बणी गईरे पर इन्हा घरा जो जाणे कठे सडक नी हुणे ले लोका जो बडी परेशानी उठाणी पौहांई। महल्ले वाले लंबे वकता ले इथी एंबुलैंस रोड बनाणे री मांग करी करहाऐं। पर अजही तका ऐस बारे बिच कोई कारवाई नी हुई पाईरी। सारे शहरा साहीं जेलरोडा बी पार्किंगा री समस्या ही। कुछ ध्याडे पैहले प्रशासना री तरफ ले ऐहडी कवायद शुरू हुई थी भई उपजेल मंडी बैहने जो बदली देणी होर ऐसा जगहा मल्टीप्लैक्स होर पार्किंग बनाणी। ऐस प्रोजेक्टा कठे कई होर बी दफ्तर इथी ले चकणे री प्लान थी। ऐहडा लगहां भई फिलहाल ये प्लान बी प्रशासने ठंडे बस्ते बिच पाई दितीरा। पर लोका री समस्या जिहां की तिहां बरकरार ही। हालांकि जेलरोडा री ये मेरी पैहली सैर होणे रे करूआं अजही महल्ले री समस्या रे बारे बिच ज्यादा कुछ नी बोली सकदा। पर मेरे दिमागा ऐहडा बिचार हा जे मां जिन्हुए-2 हाउं गुजरना होर जेहडा-2 देखणा से मां तुसा जो पुरी इमानदारी के दसणे री कोशीश करनी। जेलरोडा री कोटली सडक रे किनारे-2 चलदे हुए इहां तो तुसा जो कुछ खराबी नी सुझणी। पर दो दिन पहले हे सीवरेजा रा एक टैंक फटी जाणे ले सारी गंदगी चहुं बखा फैली गईरी। प्रशासन रे बडे बडे अधिकारी बी इन्हुए गुजरी कराहें थे पर केसिये बी टैंका जो ठीक करने री नी सोची। तेबे जाईके महल्ले रे हे एडवोकेट आकाश शर्मा होरिये ऐस बारे बिच प्रशासन होर मीडिया जो दसया। महल्ले वालेयां रा बोलणा हा भई इथी कई सीवरेजा रे टैंक लिक हुई रे होर कई फटी गईरे। महल्ले री सडका री कई जगह बुरी हालत ही। सिनेमाहाला रे पिछली सडक टुटी फुटी गईरी। तेहडी हे पीपला ले ताराचंदा होरी रे घरा जो जाणी वाली सडका री हालत बी खस्ता ही। महल्ले बिच लाईटा री व्यवस्था बी ठीक नीं। होर कई जगहा हमेशा रा हे न्यारा पईरा रैहां। खराब सडका होर न्यारे के हमेशा दुर्घटना हुणेरा अंदेशा बणीरा रैहां। खैर, ये मेरी जेलरोडा री सैर रा पहला चक्कर था। पहली बारी ता हाउं आपणे आपा जो इन्हा महल्लेयां री बनावट के हे अपडेट करी करहां। फिलहाल ता सभी थे बडा फायदा होर संतुष्टि मुंजो ऐस गल्ला ले मिली करहाईं जे मुंजो ऐहडी-2 जगहा देखणेओ मिली कराहीं जिथी मैं आपणे बचपना रा काफी टाईम बिताईरा। होर मुंजो ऐसा सैरा रे बहाने आपणे स्कूला, कालेजा रे दोस्त होर कई परिचिता के मिलणे रा मौका मिली करहां। आपणे क्लासफेलो लालू भाई के जेबे मिलया ता आपणे बचपना बिच पौहंची गया। ये सारा अनुभव बडा रोमांचित करने वाला है। धन्यावाद समीर कश्यप sameermandi@gmail.com

Friday, 28 June 2013

पुराणी मंडी री सैर


मंडयाली लेख-2

पुराणी मंडी री सैर

मंगलवार 25 जूना ले शुरू हुईरा सैरा रा सिलसिला लगातार जारी हा। खलयारा बाद अगले दिन यानी बुधवारा जो मेरी सैरा रा रूट था पुराणी मंडी। पुराणी मंडी विक्टोरिया पुलहा रे नेडे तेडे री जगहा आजकाले चैहल-पैहला वाली हुई गईरी। विक्टोरिया पुलहा बटियें गडिया री भारी आवाजाही रे करूआं कबलाहे जाम लगीरा रैहां। आसौ ता शुक्रगुजार हुणा चाहिए अंग्रेजा रा जिन्हे पारली (पुराणी) मंडी होर वारली मंडी रे दो किनारेयां जो गडियां लायक जोडने कठे सन 1875 बिच विक्टोरिया पुलह बनवाया था। ऐस पुलहा री गारंटी 100 साला तक थी पर ये आजकल 136 साला रा हुई गईरा। तेबे बी ये बेतहाशा बधी गईरी गडिया रा भार सही करहां। पुलहा री हालता जो देखदे हुए कई बार नौंवे पुलहा जो बनाणे री गला बी सामणे आउंदी रैहयांई पर पता नी बणना कधी हा कि पता नी सिर्फ राजनीती हे हुंदी रैहणी। फिलहाल आसारा प्रशासन ऐस पुलहा पराले तरस नी खाई करदा। पुलहा रे सौगी हे पठानकोट होर कटौले बखौ जाणे वाली सवारियां रा बस स्टॉप बणी गईरा। सारा दिन भर लोक इथी रेन शैल्टरा बाले होर पीपला रे हेठ आपणी बसा आउणे रा इंतजार कराहें। इन्हा लोका कठे बैठणे जो कोई जगहा नी जेता करूआं इन्हां जो कडाके रे धुप्पे होर बरखा बिच आपणा टाइम निकालणा मुश्कल हुआं। ऐस बस स्टॉप रे नजदीक कोई पशाब खाना भी नीं हा जेता करुआं लोका जो बडी परेशानी झेलणी पौंहाई। हालांकि नगर परिषदे एक पशाबखाना इथी बनाईरा बी हा पर ये बी काम नी करी करदा। इथी हे ब्यास दरयावा रे कंडहे पुराणी मंडी रा शमशान घाट है। पर कुछ टाईम पहले मलबा आउणे ले ये दभी गया था। अझी भी ये पूरी तरहा के ठीक नीं हुईरा। ऐस जगहा एक बारी इतना मलबा आई गया था जे एन एच 20 कई ध्याडे बंद रैहा था। मलबे बीच बडी-2 चटाना सडका पर उतरी गई थी। शुक्र हा जे कोई इन्हुए टपदा नी लगीरा था तेबे केसी जो जानी रा नुकसान नी हुआ निता तेसरा कुछ नी बचणा था। मंडी रा सभी ले पुराणा महल्ला पुराणी मंडी हा। दरअसल सेन वंश रे राजा बाणसेन सभी थे पहले शिवा बदारा ले भ्युली होर पुराणी मंडी हे आए थे। करीब दो तीन सौ साला तक पुराणी मंडी हे मंडी रियासत री राजधानी रैही। ब्यास दरयावा रे लेफ्ट बैंक रे कंडहे बसीरा मंडी शहर 1526 ई. बिच अजबर सेन राजे बसाया था। तेता ले बाद राजधानी पुराणी मंडी ले वारली मंडी जो आई गई थी। इहां ता मंडी रा नांव हे छोटी काशी हा पर पुराणी मंडी जो मंदरा रा महल्ला भी बोलया जाहां। पुराणी मंडी लगभग हर 50 मीटरा परा एक मंदिर देखणेओ मिली जाहां। त्रिलोकीनाथा रा प्राचीन मंदर पुरातत्व विभागे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कीतीरा। त्रिलोकीनाथ मंदरा ले ब्यास दरयाओ होर सुकेती खाड्डा रे संगम पर बणीरे पंचवक्तर मंदरा रा खूबसूरत नजारा देखणेओ मिलहां। पंजवक्तरा रा मंदर भी पुरात्तव विभागा रे संरक्षणा बिच हा। पुराणी मंडी शीतला माता, चामुंडा माता होर जालपा माता रे मंदरा समेत होर बी कई बडे बांके मंदर हे। मंदरा ले अलावा पुराणी मंडी री बाईयां भी बडी प्राचीन ही। इन्हां बाईयां रा मीठा पाणी आपणे तरहा रा सुकून देहां। पुराणी मंडी बहुत सारी बाईयां होर नौण अझी बी ठीक हालता बिच मौजूद हे। अंग्रेज इतिहासकारे मंडी रे गजेटियरा बिच बोलिरा भई मंडी रे लोका रा जनजीवन पुराणे वकता बिच इन्हा बाईयां ले हे शुरू हुआं था। मंडी रे लोक त़डके उठी के बाईं पहुंचाएं थे होर खूब कसरता बगैरा करने बाद स्नान करूआं पाणी लेई के घरा जो हटाहें थे। आजकाले बी शादी त्योहारा बिच बाईँ री पूजा हुआंई। प्रशासना जो मंडी री बाईयां होर नौणा रा पाणी बेकार नी बहणे देणा चाहिए। बल्कि इन्हा ले बैंहदें पाणी स्टोर करूंआ सारे शहरा जो उपलब्ध करवाणे री प्लान बनाणी चाहिए। जेता के लोका जो घरा बैठिरे ही बाईं रा शुद्ध होर साफ पाणी मिली सके। अझी ये मेरी सैर रा पहला दौर हा इधी कठे हाउं ज्यादा लोका के मिली नी पाया जेताके मुंजो महल्ले रे बारे में ज्यादा जानकारी मिली सको। पर फिलहाल जिन्हुए-जिन्हुए हाउं आपणी सैर रे दौरान गुजरी कराहां। तेता रे बारे बिच मां तुसा जो मंडयाली बिच जानकारी देंदे रैहणा। सबसे बढिया गल्ल मुंजो ऐसा सैर रे अभियाना रे दौरान ये लगी कराहीं जे मुंजो बहुत सारे लोग मिली कराहें। जिन्हा जो मैं सैर ना करने ले शायद हे कधी देखी पाउंदा। धन्यावाद समीर कश्यप sameermandi@gmail.com

कार दुर्घटना में चालक की मौत टांडू के पास पलौटी मोड़ में हुआ हादसा



कृष्ण भोज।
पधर। पठानकोट-मंडी नैशनल हाईवे में टांडू के समीप पलौटी मोड़ के पास एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक द्रंग क्षेत्र के मेहड़ गांव का रहने वाला था। पधर पुलिस ने मामला दर्ज करने उपरांत शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार मेहड़ गांव निवासी दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत इंस्पैक्टर इश्वर चंद पुत्र किशन चंद अपनी आई टैन कार में मंडी जा रहा था। टांडू के समीप पलौटी मोड़ के पास नियंत्रण खो जाने से कार लगभग १५० मीटर गहरी ढांक में जा गिरी। घटना में चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने जिला अस्पताल मंडी ले जाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। मामले की पुष्टि एसएचओ पधर संजीव सूद ने की है। पैरापिट होता तो बच जाती जान घटना के प्रत्यक्षदर्शी एवं ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंद्र गुलेरिया ने कहा कि पलौटी मोड़ के पास जिस जगह पर हादसा हुआ वह संकरा और तीखा मोड़ है। इस स्थान पर पहलेे भी तीन चार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर यहां पैरापिट होते तो मृतक की जान बच सकती थी। ग्रामीण कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से इस स्थान पर पैरापिट लगाने की मांग कर चुके हैं। लेकिन विभाग ने आज तक कोई सार्थक प्रयास इस दिशा में नहीं किए हैं। जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष है। कौल सिंह ठाकुर ने जताया शोक स्थानीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इस घटना पर शोक जताते हुए शोक संत्पत परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। उन की अनुपस्थिति में उनके पुत्र चंद्रशेखर ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा करने उपरांत मृतक के घर में जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया।

उपभोक्ता के पक्ष में 3,40,717 रूपये ब्याज समेत अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लु ने बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए 3,40,717 रुपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रुपये हर्जाना और 3000 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लु के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने मौहल स्थित मैसर्ज कुल्लु वैली पैकरस के प्रोप. संजय सूद पुत्र संसार चंद की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता हरीश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने प्लांट, मशीनों, कच्चा माल और तैयार सामान को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। उपभोक्ता ने अपनी फैक्टरी के लिए खरीदा कच्चा माल फैक्टरी परिसर में शेड के नीचे रखा हुआ था। लेकिन 13 सितंबर 2010 को भारी बारिश के कारण कई अन्य जगहों की तरह उपभोक्ता का सामान भी खराब हो गया। उपभोक्ता ने कंपनी से मुआवजे की मांग की थी लेकिन कंपनी ने मुआवजा खारिज कर दिया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के सर्वेयर ने अपनी रिर्पोट में माना है कि बाढ के कारण उपभोक्ता के स्टाक को क्षति पहुंची थी। फोरम ने कहा कि सर्वेयर की उपभोक्ता के सामान को हुए नुकसान से संबंधित रिर्पोट को दरकिनार करने का कोई कारण नहीं है। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना व शिकायत भी देने का फैसला सुनाया।

Thursday, 27 June 2013

खलयार महल्ले री सैर



मंडयाली लेख- एक

खलयार महल्ले री सैर

आज एक विचारे जोर पकडी लितया भई मुंजो आपणे दफ्तरा रा काम पूरा करने बाद सैरा (इवनिंग वॉक) कठे निकलणा चहिए। इने विचारे काम टाईमा परा निपटाणे कठे हाऊँ बुझां आंदोलित हे करी दितेया। मना बीच सोचया भई एक बारी भी कने आपणे मंडी शहरा री परिक्रमा करणी। पहले हाऊं भ्यागा जां था सैरा जो पर ऐस बारी मुंजो सांझकी मंडी देखणे जो मिलणी। सांझकी मंडी रा मतलब ज्यादा लोक देखणयो मिलणे। क्योंकि ज्यादातर लोक सांझा आपणे घरौ बखौ चली पौहायें या घरा पहुंची जाहें। दफ्तरा ले निकलदे-निकलदे 7.27 बजी गये। इरादे रे मुताबिक मैं मुघवाण (भगवाहन) महल्ले आपणे घरा री हेठली मंजला रे आपणे दफ्तारा ले सैर कठे चली पया। बाहर निकलुआं जेबे चलया ता कई ऐहडे लोक सुझे जो विरले हे मिलाहें थे मुंजो। बंगला महल्ला, शमशान घाट, हनुमान घाट, कादस रूद्र मंदरा बगैरा बटिहें गुजरदा हुआ जेबे पुराणी मंडी रे विक्टोरिया पुलहा पराले पहुंचेया ता तेथी ता नजारा हे कुछ होर था। ब्यास दरयाव बुझां आपणी पूरी जवानी पराले था। आपणे दोनो बाडहा री जानियां जो ढकी कने होर पूरे ताडा बिच फैली कने बैहंदा हुआ आपणे विस्तारा रा ऐहसास करवाई करां था। पता नी कितना हे पाणी कुछ हे क्षणा बिच पुला जो पार करी देई कराहां था। पर इतना जरूर था भई बाजारा री उमस पुलहा पराले एक दम गायब थी। बल्कि धुंध होर ठंडी-2 सुकून देंदी हवा सारी ध्याडी री गर्मी बिच फुखी रे शरीरा ले छु मंतर करी कराहीं थी। पुहल पार करूआं हाऊं वार्ड नंबर एक खलयार मुहल्ले री सडका परा पहुंची गया। एन एच-20 पठानकोट मंडी सडका रे दोनों तरफ बसी रा खलयार मुहल्ला। ऐस मुहल्ले रा नांव जवाहर नगर बी हा। लकडी डिपो, शनी मंदिर, डी सी निवास, जवाहर पार्क, डी ए वी स्कूल, राधास्वामी बगैरहा कुछ ऐहडी जगहा ही ऐस मुहल्ले बिच जिन्हा रे बारे बिच मंडी रे लोग काफी हदा तक जाणाहें। बुजुर्ग दसाहें भई ये महल्ला बडी प्लानिंग के बणाइरा। ऐस मुहल्ले बडे बांके-2 घर बणीरे होर खलयारा जो मंडी रा पॉश महल्ले मनया जाहां। पर ऐभे कुछ लोग पहाडा री कटिंगा करी के घर बनाई कराहें। जेता के जमीन धंसणे रा भी खतरा हुई गईरा। कुछ टाइम पहले कई मकाना पर मलबा आई गया था होर कटौले वाली सडक भी लाहसा आउणे ले टुटी गई थी। खलयारा रे दूजे कुणे पराले बणिरे गैसा रे स्टोरा वाले पुहला तका मेरी सैरा रा आखिरी पडाव था। इथी ले ब्यासा पराले नजर घुमाई तो सामणे ऐस बारी भी एक विहंगम दृष्य मौजूद था। ब्यास दरयाव आपणे पूरे विस्तार के बही कराहां था। रघुनाथा रे पाधरा बाले दरयावा रा खूबसूरत मोड ऐहडा लगी कराहां था बुझां एक बहुत बडा सर्प गुजरी करहां। दरयावा जो देखी के उतराखंडा री याद भी ताजी हुई गई। ब्यास दरयावा रे ऐस प्रवाह अगे केस री चली सकाहीं। होर अजही तका ता दरयावे हनुमान रे पैर तक नीं छुईरे तेबे हे इतना पराक्रम सुझी कराहें। अगर किथकी केदारनाथा साहीं घटना इथी घटित जाओ ता आसारे शहरा रा क्या हश्र हुणा हुंगा ऐता रा ता आसे अनुमान बी नीं लगाई सकदे। खैर, इन्हाये सोच बिच खोईरे-2 मैं आपणी वापिसी री यात्रा शुरू करी दिती। पेट्रोल पंपा रे सामने एक पाणी मुटिरा। सोचया पाणी पी लूं। जेबे पाणी पितया ता ये बडा भारी मीठा लगया। फेरी ध्यान गया भई सौगी हे एक पुराणी बांय ही जे आधी सडक रे हेठ ढकी गईरी। ये बांय आचकल सुक्की गईरी। ऐहडा हुई सकां भई ये मुटिरा पाणी बांई रा हे पाणी हो। छुहडु पीछे लगीरे मकाना रे काम के ये पाणी छुहडु बटियें मुटी गईरा हो। प्रशासना जो ऐस मुटिरे पाणी कठे एक बांय बनाणी चाहिए या पुरानी बांय हे ठीक करी देणा चाहिए। कोयला री आवाजा होर झिंगरा रा संगीत मेरी सैर जो होर सुंदर बनाई कराहां था। कोई चीज तंग करी कराहीं थी ता सिर्फ एन एच 20 पर दौडदी गडियां। गडियां होर गडियां, कारा होर कारा, जीपा होर जीपा, होर होर जीपा, बसा, ट्रक, टैंकर होर स्कूटर-मोटरसाइकल। इन्हा ले बचणा बडा जरूरी हुई जाहां अगर तुसे सैरा रा सही मजा लैणा चाहें। ता ये थी साथियो मेरी खलयार महल्ले री सैर। अगर सैरा रा दौर जारी रैहा तो तुसा जो होर महल्लेयां री सैर भी करवांघा। धन्यावाद समीर कश्यप sameermandi@gmail.com

Wednesday, 26 June 2013

आवारा कुते ने टाइपिस्ट को काटा


मंडी। टारना रोड पर संतोषी माता मंदिर के नजदीक एक आवारा कुते ने न्यायलय परिसर में काम करने वाले टाइपिस्ट को काट लिया। जानकारी के अनुसार टाइपिस्ट बाल कृष्ण मंदिर में दर्शन को जा रहे थे। इसी दौरान एक कुता उन पर छपट पडा और उन्हे टांगों पर काट लिया। उन्होने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल में उन्हे मंहगा इलाज करवाना पड रहा है। उन्होने जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि लोगों पर छपट रहे इस कुते को तुरंत काबू में लिया जाए जिससे अन्य लोगों को इस कुते का शिकार बनने से बचाया जा सके।

मजदूरों ने की बकाए वेतन की मांग


मंडी। उप तहसील बालीचौकी की थाची से नारायण गलू के लिए बनाई गई सडक पर काम करने वाले 32 मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया है। मजदूरों ने श्रम अधिकारी को ज्ञापन देकर इस कार्य को करवा रहे ठेकेदार से उनके वेतन की करीब एक लाख रूपये की बकाया राशि दिलवाने की मांग की है। मजदूरों ने बताया कि इस कार्य पर लाल दास, भादर सिंह, सिता राम, देवी राम, टेक चंद, देवेन्द्र सिंह, नारायण सिंह, लोहारू राम, केसरी देवी, पूरनू राम, रोशनी देवी, सीता राम, टेला देवी, चंद्रा देवी, चिमन, लेदार राम, सूबे राम, चेत राम, पुनी देवी, राम दास, कालू दास, धर्म सिंह, बती देवी, इन्द्रा देवी, कांता, तुलसी देवी, आशा देवी, मीना देवी, लीला देवी, ललिता, खिमी देवी और बोदी देवी ने अलग-2 अवधि के लिए कार्य किया है। लेकिन कार्य को करवा रहा ठेकदार उनकी राशि अदा नहीं कर रहा है। ऐसे में मजदूरों ने श्रम अधिकारी को ज्ञापन देकर उनकी बकाया राशि की अदायगी करवाने की गुहार लगाई है।

Tuesday, 25 June 2013

जेलरोड की समस्याओं को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन


मंडी। जेलरोड मे सडकों की दुर्दशा, सीवरेज और गंदगी की समस्याओं से स्थानिय वासी बुरी तरह से परेशान हैं। सदर कांग्रेस के महासचिव आकाश शर्मा ने वार्ड नंबर तीन जेलरोड की इन समस्याओं को लेकर उपायुक्त मंडी देवेश कुमार को ज्ञापन दिया है। आकाश शर्मा ने बताया कि जेलरोड में मुखय सडक पर सीवरेज के चैम्बर फट गये हैं जिससे चारों ओर गंदगी फैल रही है। मुहल्ले में सीवरेज के चैंबर कई जगह ओवरफलो हो रहे हैं और कई जगह फट गए हैं जिससे वार्ड में गंदगी का आलम है। उन्होने बताया कि कुसुम थियेटर के पीछे वाले लिंक मार्ग गढों से भरा हुआ है, जिससे यहां कभी भी बडा हादसा सामने आ सकता है। उन्होने कहा कि कई बार इस बारे में संबंधित विभागों को सूचित किया जा चुका है। हैरानी की बात है कि उपायुक्त कार्यालय व अन्य विभागों के कई आला अधिकारी जेलरोड की मुख्य सडक में से गुजरते हैं लेकिन बीच सडक पर फैल रही गंदगी किसी को नजर नहीं आ रही है। आकाश शर्मा ने उपायुक्त मंडी से संबंधित विभागों को इस बारे में कडे निर्देश जारी करने की मांग की है।

अफीम सहित पकडे जाने के आरोपी को 4 साल कठोर कारावास की सजा


मंडी। अफीम सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 4 साल के कठोर कारावास और 25,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला की विशेष अदालत ने सदर तहसील के मंदिर टांडा निवासी इन्द्र सिंह पुत्र कांशी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 नवंबर 2008 को बल्ह थाना पुलिस का दल इंसपैक्टर शकुंतला की अगुवाई में ढाबण गांव के पास मौजूद था। इसी दौरान मंदिर टांडा की ओर से आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देखकर सडक से नीचे की ओर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस दल ने संदेह के आधार पर आरोपी को काबू करके उसकी तलाशी ली तो उससे 450 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 9 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर मामले को साबित किया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है इसलिये उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि इस तरह के अपराधों में चेतावनी पूर्ण ढंग से बढौतरी हो रही है ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी से बरामद अफीम की मात्रा व्यवसायिक से कम और लघु मात्रा से अधिक है। जिसके चलते अदालत ने बरामद अफीम की मात्रा को देखते हुए उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

Sunday, 23 June 2013

स्मैक बरामद होने का अभियोग साबित न होने पर आरोपी बरी


मंडी। तीन ग्राम स्मैक बरामद होने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक रमणीक शर्मा के न्यायलय ने सरकाघाट उपमंडल की उप तहसील धर्मपुर के सिहन (हियुन पैहड) गांव निवासी भूप सिंह पुत्र सूरज सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीला पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 सितंबर 2008 को सदर थाना के पुलिस कर्मी आरोपी को चोरी के एक मामले में पुछताछ के लिए थाना लाए थे। पुलिस ने जब आरोपी की गिरफतारी के समय उसकी तलाशी ली तो उसकी पेंट की जेब में रखे पर्स में से तीन ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने स्मैक बरामद होने का मामला भी दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लेने के बाद अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 7 गवाहों के बयान कलमबंद किये गये। जबकि इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता समीर कश्यप का कहना था कि अभियोजन के गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिये हैं। इसके अलावा पुलिस ने तहकीकात के दौरान अधिनियम की धारा 50 के आवश्यक प्रावधानों की अनुपालना भी नहीं की है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित नहीं हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी करने का फैसला सुनाया।

स्वास्थय बीमा राशि एक माह में अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने स्वास्थय बीमा कंपनी को उपभोक्ता के इलाज पर खर्च हुई 7471 रूपये की बीमा राशि का भुगतान एक माह में करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव तथा सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के दुदर गांव निवासी सुरेन्द्र कुमार पुत्र हीरा सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए बीमा कंपनी न्यु दिल्ली स्थित आई केयर हेल्थ सर्विस, बीमा बुकिंग का कार्य कर रही मंडी स्थित कार्वी स्टाक एंड इंश्योरेंस बुकिंग सर्विस और बुकिंग एजेंट को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान एक माह में करने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करनी होगी। अधिवक्ता आशीष शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 5 अगस्त 2011 को उक्त बीमा कंपनी की पालिसी बुकिंग सर्विस के एजेंट के माध्यम से खरीदी थी। पालिसी की अवधि के दौरान उपभोक्ता को आंत में संक्रमण हो जाने के कारण अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाना पडा। उपचार के दौरान उपभोक्ता ने कंपनी व बुकिंग सर्विस को अपनी बीमारी के बारे में सूचना दी थी। उपभोक्ता ने अपने इलाज संबंधी दस्तावेज भेज कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी की ओर से मुआवजा तय न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम में सुनवाई के दौरान कंपनी का कहना था कि उन्हे मुआवजे संबंधी कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं जबकि बुकिंग सर्विस और एजेंट का कहना था कि उन्होने दस्तावेज कंपनी को भेज दिये थे। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी का मुआवजा खारिज करने का आधार सत्य पर आधारित और युक्ति संगत नहीं माना जा सकता। ऐसे में फोरम ने मुआवजा खारिज करने को कंपनी, बुकिंग सर्विस और एजेंट की सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि का भुगतान संयुक्त रूप से एक माह में करने के आदेश दिये। वहीं पर सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।

Saturday, 22 June 2013

टिप्पर लौटाने और 50,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। उपभोक्ता का वाहन जबरन उठा लेने को विक्रेता की सेवाओं में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 50,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा विक्रेता को उपभोक्ता का वाहन उसी हालत में 20 दिनों में लौटाने और विक्रय दस्तावेज जारी करने के आदेश भी दिये। वहीं पर विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये शिकायत व्यय भी देने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सदर उपमंडल के चलाह (गुटकर) निवासी रवि कुमार पुत्र गोपाल सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए जिला कांगडा के पठानकोट मार्ग पर गांव सनौरन (गगल) स्थित मैसर्ज युनिक मोटरस के प्रोप. ओंकार सिंह को उक्त आदेश जारी किये। अधिवक्ता लोकेश कपूर के माध्यम से दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता को मार्जिन मनी देकर आयशर कंपनी का टिप्पर खरीदा था। जिसकी एवज में उपभोक्ता ने विक्रेता को खाली चैक जारी किये थे। लेकिन वाहन खरीदने के कुछ समय बाद विक्रेता ने लुनापानी में पार्क किये उनके वाहन को बलपूर्वक उठवा कर इसे नागचला में स्थित अपने यार्ड में पार्क करके इसे कब्जा लिया था। उपभोक्ता ने अनेकों बार विक्रेता को वाहन का कब्जा सौंपने और विक्रय दस्तावेज जारी करने के लिए कहा। लेकिन विक्रेता के वाहन न लौटाने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम में सुनवाई के दौरान विक्रेता का कहना था कि उपभोक्ता की ओर से जारी किये गए चैक के बाउंस हो जाने के कारण उन्होने वाहन का कब्जा लिया था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता को उपभोक्ता का वाहन जबरन उठाने का कोई अधिकार नहीं था। अगर उपभोक्ता का चैक बाउंस भी हो गया था तो भी विक्रेता को कानून के तहत राशि की वसूली करनी चाहिए थी। फोरम ने विक्रेता के वाहन को जबरन उठाने और दस्तावेज जारी न करने करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर उपभोक्ता का वाहन उसी हालत में विक्रय दस्तावेजों सहित 20 दिनों के भीतर उपभोक्ता को सौंपने का फैसला भी सुनाया।

Thursday, 20 June 2013

मिडिएशन ने परिवार को टुटने से बचाया


मंडी। मिडिएशन (मध्यस्थता) के जरिये सुलझाए गए अपनी तरह के पहले मामले में एक परिवार को टुटने से बचा लिया गया। जिससे अदालतों में लंबित मामलों के मिडिएशन के माध्यम से शीघ्र निस्तारण की उम्मीद जगी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगिन्द्रनगर के न्यायलय से मिडिएशन के लिए एक वैवाहिक मामला सुलझाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायलय के मिडिएशन सेंटर को प्रेषित किया गया था। मिडिएशन सेंटर की ओर से यह मामला सुलझाने के लिए प्रशिक्षित मिडिएटर समीर कश्यप को सौंपा गया। मिडिएशन के तहत दोनों पक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। जिसमें मिडिएटर ने उन्हे मिडिएशन के बारे में बताया कि मिडिएशन के तहत दोनों पक्ष ही अपने मामले को हमेशा-2 के लिए सुलझाने का प्रयास करेंगे। मिडिएशन के दौरान दोनों पक्षों के साथ अलग-अलग और सामुहिक सत्र में विवाद को सुलझाने के लिए संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए। विवाहिता के अदालत में अपने पति के खिलाफ गुजारा भता और घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत मामले लंबित थे। विवाहिता का कहना था कि उसका पति उससे मारपीट करता है अगर वह मारपीट बंद करने की बात मानता है तो वह अपने ससुराल वापिस जाने को तैयार है। पति को जब महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई तो उसने माना कि वह भविष्य में अपनी पत्नी से मारपीट नहीं करेगा। जिस पर दोनों पक्षों के बीच एक समझौतानामा तैयार किया गया और दोनों पक्षों को विवाहिता के ससुराल में 15 दिनों तक इकठे रहने को कहा गया और इसके बाद उन्हे मिडिएशन सेंटर में इस बारे में फिर से उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। लगभग दो सप्ताह तक साथ रहने के बाद दोनों पक्षों ने मिडिएटर को बताया कि उनका विवाद अब समाप्त हो गया है और वह अब भविष्य में इकठे और शांतीपूर्ण ढंग से रहेंगे। मिडिएटर ने दोनों पक्षों के ब्यान कलमबंद करके जिला एवं सत्र न्यायलय को मध्यस्थता सफल होने के बारे में अपनी रिर्पोट सौंप दी। जिला एवं सत्र न्यायलय की ओर से जोगिन्द्रनगर न्यायलय को यह मामला सुलझ जाने की रिर्पोट प्रेषित की गई। जिस पर जोगिन्द्रनगर न्यायलय ने इस मामले को अंतिम तौर पर सुलझा लिया। जिला एवं सत्र न्यायलय के अधीक्षक प्रथम श्रेणी सुरेन्द्र कुमार ने मिडिएशन के जरिये मामला सुलझा लेने की पुष्टि की है।

Wednesday, 19 June 2013

भारी बारिश से मकान क्षतिग्रस्त

मंडी। सदर उपमंडल के नसोग (घ्राण) गांव में बारिश के कारण एक मकान को खतरा हो गया है। प्रभावित परिवार ने उपायुक्त मंडी को अर्जी दे कर उचित सहायता प्रदान करने की गुहार लगाई है। विगत 15 जून को क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण नसोग गांव के डोला राम का मकान खतरे में आ गया है। बारिश के कारण मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और मकान की छत का एक हिस्सा गिर गया है। इसके अलावा घर के सामने का डंगा भी ढह गया है। जिससे उनके मकान के गिरने का खतरा हो गया है। उन्होने कहा कि उनके मकान के नजदीक कोई जगह नहीं है जहां पर उनके परिवार के 14 सदस्य शरण ले सकें। उन्होने उपायुक्त मंडी देवेश कुमार को अर्जी दे कर मकान को बडे नुकसान से रोकने के लिए  तिरपाल (टेंट) तत्काल मुहैया करवाने तथा गरीब परिवार से संबंध रखने के कारण फौरी राहत के तौर पर वितिय सहायता की मांग की है। इधर, उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने प्रभावित परिवार की अर्जी पर कार्यवाही करते हुए उपमंडलाधिकारी सदर को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। 

लापरवाह चालक को 6 माह की कारावास, 2000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोपी चालक को अदालत ने 6 माह के साधारण कारावास और 2000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी अजय मेहता के न्यायलय ने सदर उपमंडल के बुशहर (गलमा) निवासी राम सिंह पुत्र चेत राम के खिलाफ भादंसं की धारा 338, 335 और 279 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे क्रमश: छह और तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी को उक्त धाराओं के तहत क्रमश: एक हजार और पांच-पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 जुलाई 2011 को आरोपी जीप चलाते हुए नेरचौक से सुंदरनगर की ओर जा रहा था। इसी दौरान नेरचौक के स्टेट बैंक आफ पटियाला के पास आरोपी ने एक दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशीश की। जिससे आरोपी की जीप दूसरे वाहन से टकरा गई। इस टक्कर में आरोपी की जीप में सवार जीप के परिचालक उतम चंद को चोटें आई थी। बल्ह थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने इस मामले को साबित करने के लिए 7 गवाहों के ब्यान कलमबध करवाए। अदालत ने आरोपी को तेज रफतारी और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का दोषी करार दिया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की गई। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से अधिकतम सजा की दलील दी गई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

Monday, 17 June 2013

का. सतपाल डांग की याद में भाकपा ने की शोकसभा आयोजित


मंडी। सुप्रसिध स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब के पूर्व मंत्री और वयोवृध कमयुनिस्ट नेता कामरेड सतपाल डांग की याद में आज भारतीय कमयुनिस्ट पार्टी के कार्यालय में एक शोकसभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता कामरेड केशव शर्मा ने की। शोक सभा में कामरेड डांग को दो मिनट का मौन रखकर भावपूर्ण श्रधांजली दी गई। वक्ताओं ने कामरेड सतपाल डांग को एक सच्चा मानववादी और प्रतिबध कमयुनिस्ट बताया। जिन्होने 92 वर्ष की आयु तक समझौता विहिन ढंग से मेहनतकश जनता की मुक्ति व एक बेहतर और सुंदर समाज के निर्माण के लिए अतुलनीय काम किया। वह व्यक्तिगत जीवन में साफ-स्वच्छ और सादगी भरे आचरण के लिए जाने जाते रहे और पंजाब में आतंकवाद-विरोधी आंदोलन के पुरोधा थे। बैठक में सीपीआई की राष्ट्रिय परिषद के सदस्य कामरेड देशराज, पार्टी के जिला सचिव ललित ठाकुर, सीपीआई (एम) के जिला सचिव भुपेन्द्र सिंह, नौजवान सभा के राज्याध्यक्ष प्रशांत मोहन, किसान सभा नेता संत राम तथा शहरी इकाई के सचिव समीर कश्यप सहित बहुत से संगठनों के लोग उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने कामरेड डांग के रास्ते पर चलकर भारत में समाजवाद की स्थापना के ध्येय के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया।

Sunday, 16 June 2013

चैक बाउंस के आरोपी को एक साल कारावास और 97,500 रूपये हर्जाने की सजा


 मंडी। सोना खरीदने के बदले जारी किये गए चैक के बाउंस हो जाने पर अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और 97,500 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के न्यायलय ने मोती बाजार निवासी मैसर्ज रतन सिंह पुत्र जसवंत सिंह के स्पैशल पावर आफ अटार्नी सदर उपमंडल के डाहणु (सिध्याणी) निवासी ललित कुमार पुत्र संत राम के माध्यम से दायर शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर सदर उपमंडल के मलवाणा (टिक्कर) निवासी विपिन कुमार पुत्र मूल राज को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता मोती बाजार में आभुषणों का व्यापार करते हैं। आरोपी विपिन कुमार ने उनकी दुकान से 79.800 ग्राम सोना खरीदा था। जिसकी कीमत 97500 रूपये थी। आरोपी ने रकम की अदायगी के लिए एक चैक जारी किया था। जब इस चैक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोपी को नोटिस जारी करके 15 दिनों में राशि का भुगतान करने को कहा था। राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने स्पैशल पावर अटार्नी ललित कुमार के माध्यम से आरोपी विपिन कुमार के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को चैक बाउंस का दोषी करार देते हुए उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई।

Saturday, 15 June 2013

दुराचार के आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा


मंडी। दुराचार का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि आरोपी से प्राप्त होने वाली राशि को पीडिता के पक्ष में अदा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला के न्यायलय ने जिला कुल्लु के आनी तहसील के गढशाला निवासी सुनील कुमार उर्फ सोनु पुत्र कृष्ण के खिलाफ भादंसं की धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार आठवीं कक्षा में पढने वाली पीडिता अपने मामा, मामी और आरोपी के साथ सुधराणी गांव में रहती थी। फरवरी 2011 में आरोपी ने पीडिता के साथ दुराचार किया और उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अगस्त 2011 में पीडिता अपने स्कुल से घर लौटी तो उसने अपनी माता को पेट में दर्द की शिकायत बताई। जब उसके परिजन उसे अस्पताल में ले गए तो चिकित्सकों ने बताया कि उसे पांच माह का गर्भ है। ऐसे में परिजनों के पुछताछ करने पर पीडिता ने उन्हे आरोपी के बारे में बताया। जिस पर परिजनों के साथ पीडिता ने बालीचौकी पुलिस को इसकी सूचना दी। औट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने अदालत में 19 गवाहों के बयान कलमबध करवा कर मामले को साबित किया। सजा की अवधि पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी का यह पहला अभियोग होने के कारण नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कडी सजा की मांग की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है जिससे पीडिता को गर्भ धारण हो गया और उसे आरोपी के अवांछित बच्चे की मां बनने पर मजबूर होना पडा। ऐसे में आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पर आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा करने का भी फैसला सुनाया।

Thursday, 13 June 2013

छेडखानी का आरोपी अभियोग साबित न होने पर बरी


मंडी। महिला से छेडखानी का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने का फैसला सुनाया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय मेहता के न्यायलय ने सरकाघाट तहसील के घरवासडा निवासी कुंडल राज केहर सिंह पुत्र दिवान चंद के खिलाफ भादंसं की धारा 354 के तहत अभियोग साबित न होने के कारण उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पहली अप्रैल 2010 को पीडित महिला रिवालसर पुलिस चौकी को जाने के लिए गुरूकोठा में बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां पर आया और महिला से छेडखानी तथा मारपीट की। रिवालसर चौकी पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 7 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी एक गवाह ने अदालत में गवाही दी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष भारद्वाज का कहना था कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों से आरोपी पर अभियोग साबित नहीं होता। इसके अलावा आरोपी ने भी पीडित महिला और उसके पति के खिलाफ मारपीट की क्रास प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित नहीं हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

Wednesday, 12 June 2013

बाल श्रम निषेध दिवस पर मैडिकल कालेज में शिविर आयोजित


मंडी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जिला विधिक साक्षरता प्राधिकरण की ओर से नेरचौक स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा ने की। इस अवसर पर मजदूरों को संबोधित करते हुए उन्होने कहा कि श्रमिक यह भली भांती जानते हैं कि अगर भवन की नींव कच्ची रह जाए तो इसके टिके रहने की बहुत कम गुंजाइश रहती है। उन्होने कहा कि उसी तरह से बच्चे देश की नींव होते हैं। अगर उनके बचपन में शिक्षा की कमी रह जाए तो हम सुदृढ देश बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में बाल श्रम को रोकना देश हित के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होने कहा कि अगर किसी को यह जानकारी मिलती है कि उनके गांव, मुहल्ले या पडोस में किसी जगह बाल श्रम करवाया जा रहा है तो इस बारे में उन्हे स्थानिय श्रम अधिकारी को सूचित करना चाहिए। उन्होने कहा कि बाल मजदूर उन्मूलन अधिनियम के तहत 14 साल तक के बच्चे से किसी भी प्रकार की मजदूरी करवाना कानूनी जुर्म है। जिसके लिए न केवल सजा का प्रावधान है बल्कि ऐसा करने पर हर्जाना भी अदा करना पडता है। पैरा लीगल वालंटियर अधिवक्ता समीर कश्यप ने कहा कि इस साल विश्व बाल श्रम दिवस का विषय (थीम) बाल श्रम को ना, शिक्षा को हां है। अंतराष्ट्रिय श्रम संगठन के अनुमानों के अनुसार विश्व भर में करीब 21 करोड 80 लाख बाल श्रमिक हैं। भारत सरकार की 2001 की जनगणना के मुताबिक देश भर में एक करोड 27 लाख बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। जबकि राष्ट्रिय स्वास्थय तथा परिवार कल्याण विभाग की ताजा रिर्पोट के मुताबिक प्रदेश में 2590 बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। उन्होने कहा कि प्रदेश में बाल श्रम करने वाले ज्यादातर मजदूर बाहरी राज्यों से हैं। यह प्रदेश भर में ढाबों, होटलों, औद्योगिक क्षेत्रों और जल विद्युत परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। उन्होने बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए जागरूक करने का आहवान किया। इस अवसर पर श्रम निरिक्षक भावना शर्मा तथा मेडिकल कालेज का निर्माण करवा रही कंपनी के अधिकारी और श्रमिक मौजूद थे।

Tuesday, 11 June 2013

चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा


मंडी। व्यवसायिक मात्रा में चरस बरामद होने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर अदालत ने उसे बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला की विशेष अदालत ने हरियाणा के पलवल जिला के चांद हट निवासी प्रहलाद सिंह पुत्र अभी लाल के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। हालांकि इस मामले के अन्य आरोपी चांद हट निवासी समंदर सिंह पुत्र तुलसी राम के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल 29 जुलाई 2010 को एएसआई राम लाल की अगुवाई में बिंद्रावणी चैक पोस्ट के पास नाकाबंदी पर तैनात था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही परिवहन निगम की मनाली दिल्ली बस को चैकिंग के लिए रोका गया। बस की चैकिंग के दौरान सीट नं 23 और 24 पर बैठे आरोपियों की शक के आधार पर तलाशी ली गई। पुलिस को आरोपी प्रहलाद सिंह के बैग से 4 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करके आरोपी पर मामला साबित किया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अदालत को नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की गई। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि चरस तस्करी के मामले चेतावनीपूर्ण ढंग से बढ रहे हैं। इसके अलावा आरोपी से बरामद चरस व्यवसायिक मात्रा से अधिक है ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी। हालांकि इस मामले के दूसरे आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित न होने के कारण उसे बरी करने के आदेश दिये।

Monday, 10 June 2013

प्रतिभा सिंह सवा सात करोड रूपये की संपति की मालिक


मंडी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह करीब सवा सात करोड रूपये की चल अचल संपति की मालिक हैं। जबकि उनके पति वीरभद्र सिंह के नाम करीब साढे 27 करोड से भी अधिक की चल अचल संपति है। नामांकन के साथ दाखिल किये गए शपथ पत्र के अनुसार प्रतिभा सिंह रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता हैं और रामपुर के पदम पैलेस की स्थाई निवासी हैं। उन्होने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ से बी ए की है। प्रतिभा सिंह के खिलाफ अदालत में कोई मामला लंबित नहीं है। उनके खिलाफ किसी मामले में अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है और न ही किसी मामले में उन्हे सजा हुई है। प्रतिभा सिंह के पास 25000 रूपये और उनके पति वीरभद्र सिंह के पास 1,00,000 रूपये की नकदी है। प्रतिभा सिंह के 15 बैंक खातों, शेयरों, भारतीय जीवन बीमा निगम पालिसी और आभुषणों के रूप में 6,47,27717 रूपये की चल संपति है। वीरभद्र सिंह के पास 15 बैंक खातों, एलआईसी पालिसी व वाहनों के रूप में 8,21,63,383 चल संपति है। प्रतिभा सिंह के पास सराहन में 00-01-23 हैक्टेयर जमीन है जिसकी कीमत करीब 30 लाख है। उन्होने जमीन को विकसित करने की लिए 50 लाख रूपये खर्च किया है। इस जमीन की अब बाजारी कीमत करीब 80 लाख है। जबकि वीरभद्र सिंह के पास करीब 19.48 करोड रूपये की अचल संपति है। प्रतिभा सिंह को करीब डेढ करोड की देनदारी है। जबकि वीरभद्र सिंह को 2,43,47,712 रूपये की देनदारी है।

आबोहवा में जहर घोल रहा मिक्सर प्लांट


मंडी। उप तहसील औट के टकोली गांव में मिक्सर प्लांट से वातावरण प्रदुषित करने के खिलाफ स्थानिय वासियों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा है। उपायुक्त ने सदर उपमंडलाधिकारी को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। इधर, उपमंडलाधिकारी ने इस बारे में औट थाना पुलिस और खनन विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। स्थानिय लोगों के अनुसार टकोली में एक निजी कंपनी ने हाट मिक्सर प्लांट लगाया हुआ है। जिससे क्षेत्र का पर्यावरण और वातावरण दूषित हो रहा है। प्लांट के धुंए से स्थानिय लोगों में सांस संबंधी और अन्य रोग फैलने की संभावनाएं बढ गई हैं। उपायुक्त को सौंपे गए करीब 50 से भी अधिक लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के अनुसार इस समस्या के बारे में पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके संबंधित कंपनी को इस प्लांट को किसी अन्यत्र विरान जगह पर ले जाने की मांग की गई थी। लेकिन कंपनी की ओर से इस मामले को सुलझाने के लिए कोई प्रयास अभी तक नहीं किये गए हैं। टकोली पंचायत के उपप्रधान ज्ञान चंद, लीला मणी, राम नाथ, भाग सिंह, भाग चंद, ऐलु राम, राज कुमार, लखनपाल व अन्य लोगों ने बताया कि क्षेत्रवासियों की प्रशासन से मांग है कि इस कंपनी के मिक्सर प्लांट को दुसरी जगह पर बदला जाए जहां आबादी न रहती हो। उन्होने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशासन इस प्लांट को जल्द से जल्द बंद करवाए जिससे स्थानिय लोगों के स्वास्थय से खिलवाड बंद हो सके। इधर, उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल के ज्ञापन पर कार्यवाही के लिए उपमंडलाधिकारी सदर को निर्देश जारी किये हैं। वहीं पर उपमंडलाधिकारी सदर शुभकरण सिंह ने ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए औट थाना प्रभारी को तुरंत प्रदुषण बंद करने को कहा है वहीं पर उन्होने खनन विभाग से भी इस मामले की जांच करने के निर्देश दिये हैं।

Saturday, 8 June 2013

अधिवक्ताओं को छत की बंधी उम्मीद, मुख्य न्यायधीश ने दिया आश्वासन


मंडी। कडी धूप और बरसात में खुले आसमान के नीचे प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को उस समय राहत का क्षण सामने आया जब प्रदेश के उच्च न्यायलय के मुखय न्यायधीस न्यायमुर्ति अजय माणिकराव खानविलकर ने उनकी मांग को पूरी करने का आश्वासन दिया। मंडी प्रवास के दौरान जिला एवं सत्र न्यायलय परिसर में पहुंचे मुुखय न्यायधीश ने न्यायलय में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं के बैठने की जगह तथा अन्य मांगों को लेकर मुखय न्यायधीश को ज्ञापन सौंपा गया। जिस पर मुखय न्यायधीश ने 30 दिनों के भीतर इस बारे में रिर्पोट तैयार करने के निर्देश दिये हैं। मुखय न्यायधीश के इन निर्देशों से डीसी आफिस के सामने खुले आसमान के नीचे प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं में राहत की उममीद जगी है। अधिवक्ता गीतांजली शर्मा, मनीष कटोच, देश राज शर्मा, नरेन्द्र, वीरेन्द्र, दीपक शर्मा, दीपक ठाकुर, हेम सिंह ठाकुर, देविन्द्र शर्मा, समीर कश्यप, कुलदीप ठाकुर, राजेश्वर शर्मा, राज कुमार चावला, पुष्प राज शर्मा, तिलक राज पठानिया और पंकज शर्मा ने बताया कि उन्हे कडी धूप और बरसात में खुले आसमान के नीचे प्रैक्टिस करनी पड रही है। उनका कहना था कि जब नये न्यायलय परिसर का काम शुरू हुआ था तो उन्हे डीसी आफिस के मुखय गेट के सामने बैठने की जगह मुहैया करवाई गई थी। परिसर में हालांकि अन्य अधिवक्ताओं के टीन के शेड बनाए गए हैं लेकिन डीसी आफिस के सामने बैठे अधिवक्ताओं के लिए शैड नहीं बनाए गए हैं। जिससे अधिवक्ताओं को कई वर्षों से खुले आसमान के नीचे प्रैक्टिस करनी पड रही है। इधर, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस पी परमार ने बताया कि अधिवक्ताओं के बैठने की उचित सुविधा मुहैया करवाने की मांग पर मुखय न्यायधीश न्यायमुर्ति अजय माणिकराव खानविलकर ने एक माह में रिर्पोट तलब करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्य न्यायधीश ने वकीलों की मांगें पूरी करने का दिया आश्वासन


मंडी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय के मुखय न्यायधीश न्यायमुर्ति अजय मानिक राव खानविलकर ने शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायलय का दौरा किया। इस दौरान उन्होने जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होने मंडी के अधिवक्ताओं की मांगों पर जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। वहीं पर उन्होने छोटी काशी के नाम से प्रसिध मंडी नगर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। प्रदेश उच्च न्यायलय के मुखय न्यायधीश अजय मानिकराव खानविलकर ने मंडी प्रवास के दौरान जिला एवं सत्र न्यायलय का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होने जिला न्यायलय में स्थित बार रूम में बार एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होने बार एसोसिएशन की लंबित मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं पर न्यायलयों में लंबित पडे मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए मिडिएशन, लोक अदालत जैसे वैकल्पिक तरीकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने का भी आहवान किया। उन्होने कहा कि अमेरिका में 100 में से 90 मामलों को इन वैकल्पिकों तरीकों से सुलझा लिया जाता है। जिससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ नहीं पडता है। मंडी जिला में सेंट्रल जोन के लिए उच्च न्यायलय और प्रशासनिक ट्रिब्युनल खोलने की मांगों पर उन्होने कहा कि इस बारे में गठित की गई कमेटी ही निर्णय लेगी। हालांकि अधिवकताओं के बैठने की उचित व्यवस्था के लिए एक माह में रिर्पोट तलब की है। इस अवसर पर उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल ए सी डोगरा भी मौजूद थे। इससे पुर्व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस पी परमार के माध्यम से एसोसिएशन की मांगों के बारे में एक ज्ञापन भी उन्हे सौंपा गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (2) पी पी रांटा, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी अजय मेहता, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा, स्पैशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रघुबीर सिंह, प्रदेश बार कौंसिल के उपाध्यक्ष नरेन्द्र गुलेरिया, बार कौंसिल सदस्य देशराज शर्मा, बार एसोसिएशन के महासचिव लोकेन्द्र कुटलैहडिया सहित अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने उनका न्यायलय परिसर में पहुंचने पर स्वागत किया। इससे पुर्व मुखय न्यायधीश न्यायमुर्ति अजय मानिक राव खानविलकर ने छोटी काशी मंडी के टारना मंदिर और भुतनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की।

Wednesday, 5 June 2013

साक्ष्यों के अभाव में चरस रखने का आरोपी बरी


मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया। आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने के कारण उसे बरी करने का फैसला सुनाया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (2) पी पी रांटा की विशेष अदालत ने सदर तहसील के सोलंग (शेगली) निवासी राम सिंह उर्फ दया राम पुत्र राधु राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्युरो की टीम 9 दिसंबर 2009 को रागस नाला के पास गश्त पर तैनात थी। इसी दौरान कटौला की ओर जा रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देखकर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने आरोपी को शक के आधार पर काबू करके उसकी तलाशी ली। आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर इसमें से 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोग के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 9 गवाहों के बयान कलमबध करवाए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता समीर कश्यप का कहना था कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गए गवाहों ने आपस में विरोधाभासी ब्यान दिये हैं। इसके अलावा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकारते हुए अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अभियोग को संदेह की छाया से दूर साबित नहीं कर सका। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी करने का फैसला सुनाया।

टकोली गांव में मिक्सर प्लांट फैला रहा प्रदुषण


मंडी। उपतहसील औट के टकोली गांव में मिक्सर प्लांट से वातावरण प्रदुषित हो रहा है। हालांकि इस बारे में कई बार प्रशासन और संबंधित विभाग को सूचित किया गया है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। टकोली पंचायत के उपप्रधान ज्ञान चंद ने बताया कि गांव में एक निजी कंपनी ने मिक्सर प्लांट लगाया हुआ है। जिससे निकलने वाले प्रदुषण से टकोली, पनारसा और पाली पंचायत के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होने बताया कि मिक्सर प्लांट से काला धुआं निकलता रहता है। जिससे स्थानिय वासियों को सांस लेना भी दूभर हो गया है। उन्होने कहा कि खासकर बुजुर्गों पर इस प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। ऐसे में लोगों को कई बीमारियों की आशंका हो गई है। उन्होने कहा कि ग्रामसभा ने भी इस बारे में प्रस्ताव पारित करके इस प्लांट को बिना आबादी वाले क्षेत्र में लगाने की मांग की है। वहीं पर स्थानिय वासियों ने भी अनेकों बार प्रशासन और संबंधित विभाग को इस प्रदुषण से मुक्ति दिलाने के लिए संपर्क किया जा चुका है। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उपप्रधान सहित गांववासियों ने सरकार से मांग की है क्षेत्रवासियों को मिक्सर प्लांट के प्रदुषण से निजात दिलाई जाए और इसे आबादी वाली जगह से हटा कर अकेली जगह पर लगाया जाए। पिक्चर- फाईल पिक्चर

डीएवी प्राथमिक पाठशाला में हर्षोल्लास से मनाया पर्यावरण दिवस


मंडी। डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विश्व पर्यावरण दिवस को हर्षोल्लास से मनाया गया। प्राथमिक पाठशाला की मुखयाध्यापिका रचना ने बताया कि इस अवसर पर बच्चों को पर्यावरण के प्रति हमारी जिममेवारियों के बारे में बताया गया। वहीं पर बच्चों ने पर्यावरण को लेकर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उन्होने बताया कि पर्यावरण पर आधारित भाषणों और कला कृतियों ने सभी का मन मोह लिया।

सोचिये, खाईये और बचाइये पर अदालत में गोष्ठी आयोजित


मंडी। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला न्यायलय के बार रूम में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा ने की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होने इस वर्ष के पर्यावरण थीम थिंक, ईट और सेव (सोचो, खाओ और बचाओ) पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व में इस समय खादय पदार्थों का संकट है। लेकिन खाद्य पदार्थों का भारी मात्रा में दुरूपयोग और नुकसान होता है। आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थों को फैंक दिया जाता है। जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एस पी परमार ने कहा कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हादसों से सबक लेना चाहिए। आज के दिन हमें लोगों को पर्यावरण के प्रति प्रेरित करना चाहिए। एसोसिएशन के पुर्व प्रधान ललित कपूर ने कहा कि ओजोन परत में छेद होने से गलोबल वार्मिंग हो रही है। वहीं पर बढती आबादी और पर्यावरण मित्र योजनाएं लागू न होने से भी पर्यावरण पर गल्त प्रभाव पड रहा है। अधिवक्ता महेश चंद्र शर्मा ने भोपाल गैस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना के बाद पहली बार पर्यावरण के लिए देश में कानून बनाया गया। लेकिन निजी कंपनियों ने पर्यावरण से छेडछाड करने में कोई कसर नहीं रखी है। अधिवक्ता सतीश कौशल का कहना था कि पर्यावरण का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कडा जुर्माना और सजा होनी चाहिए। जिससे कुछ लोगों के स्वार्थवश पर्यावरण की हानी न उठानी पडे। बैठक का संचालन करते हुए पैरा लीगल वालंटियर समीर कश्यप ने इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम के बारे में बताया कि हर साल 1.3 बिलियन टन खाना नष्ट हो जाता है। दुनिया के सात में से एक आदमी भुखा सोता है और 5 साल के नीचे की आयु के 20,000 बच्चे हर रोज भुख से मर जाते हैं। उन्होने मुख्य अतिथि और जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों का गोष्ठी में भाग लेने के लिए धन्यावाद किया।

Monday, 3 June 2013

करोड की संपती के मालिक हैं जयराम ठाकुर


मंडी। लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयराम ठाकुर करीब एक करोड रूपये से भी अधिक की चल अचल संपति के मालिक हैं। जयराम ठाकुर ने नामांकन के साथ अपनी संपती का हवाला देते हुए शपथ पत्र दायर किया है। शपथ पत्र के मुताबिक जयराम ठाकुर मंडी जिला की थुनाग तहसील के तांदी गांव से संबंध रखते हैं। जयराम ठाकुर व उनकी पत्नी के वर्ष 2011-12 के आयकर रिर्टन के आधार पर उनकी आमदनी क्रमश: 8, 12,331 और 11,69,797 है। जयराम ठाकुर के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला अदालत में लंबित नहीं है और न ही उन्हे किसी मामले में सजा हुई है। जयराम ठाकुर के पास 58,000 रूपये, उनकी पत्नी के पास 39,000 रूपये और बच्चों के पास क्रमश: 8000 और 6000 रूपये की नकद राशि है। इसके अलावा उनके विभिन्न बैंकों के 11 खातों में करीब 28 लाख रूपये जमा हैं जबकि उनकी धर्मपत्नी के विभिन्न खातों में करीब साढे 20 लाख रूपये की राशि जमा है। जयराम ठाकुर की करीब 50,000 रूपये के अपने तथा करीब 40,000 रूपये की राशि के डिबेंचर धर्मपत्नी के नाम पर हैं। इसके अलावा उनकी अपनी एलआईसी में 50 हजार, पत्नी के 40,200 रूपये और बेटियों प्रियंका और चंद्रिका के नाम पर एक लाख 14 हजार रूपये की राशियां जीवन बीमा निगम में दोनों के नाम पर जमा है। जयराम ठाकुर ने वर्ष 1998 में करीब दो लाख रूपये की मारूती कार, वर्ष 2008 में 9,85,000 रूपये की स्र्कोपियो कार और वर्ष 2011 में 11 लाख की कीमत की एलट्रांटा कार खरीदी है। जयराम ठाकुर के पास 30,000 रूपये की दो सोने की अंगुठियां हैं जबकि उनकी धर्मपत्नी के पास 200 ग्राम सोना जिसकी 80,000 रूपये बताई गई है। इस तरह जयराम ठाकुर के पास 52,24,295 रूपये तथा उनकी धर्मपत्नी के पास 23,50,718 रूपये की चल संपति है। जयराम ठाकुर के पास 5224295 रूपये व उनकी धर्मपत्नी के पास 2350718 रूपये की चल संपति और 1,43,000 रूपये की अपनी और 67579 रूपये की अचल संपति है। अपनी अचल संपति को विकसित करने के लएि करीब 10 लाख रूपये जबकि उनकी धर्मपत्नी ने करीब 15 लाख रूपये की राशि खर्च की है। जिससे इस अचल संपति की कीमत करीब 25,50,000 रूपये और उनकी धर्मपत्नी की संपति की कीमत 56,75,792 रूपये है। उनकी सरकार को करीब11,22,225 रूपये की देनदारी है। जबकि बैंक व वितिय संस्थानों को उन्होने 9 लाख रूपये की अदायगी करनी है। उनकी पत्नी को भी बैंक को 4,12,295 रूपये की अदायगी करनी है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की है।

Sunday, 2 June 2013

स्टेटहुड मारो ठुड का नारा लगाते थे भाजपा शीर्ष नेताः पुष्पराज शर्मा


मंडी। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सेरी मंच से जो अनाप शनाप ब्यानबाजी की है उसका कडा संज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता व महासचिव पुष्पराज शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस मंडी संसदीय सीट के 17 हलकों में 23 जून को चुनाव होने जा रहा है उन सभी 17 हलकों के लोगों ने हाल ही में हुए चुनावों में भाजपा को बुरी तरह से नकार दिया है। पुष्पराज शर्मा ने इन नेताओं से प्रश्न किया कि ये किस मुंह से कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। पुष्पराज शर्मा ने आरोप लगाया कि ये लोग जो कभी महापंजाब, स्टेटहुड मारो ठुड का नारा लगाते थे ये कब से हिमाचल के हितैषी कब से बन बैठे। इन लोगों के व्यकितगतस्वार्थ आज भी पंजाब के साथ जुडे हुए हैं। जिसके कारण हिमाचल की संपदा को बाहरी लोगों को बेचने में इन्होने कोई कसर नहीं छोडी है। पुष्पराज शर्मा ने कहा कि ये लोग माननीय वीरभद्र सिंह पर इसलिए अनाप शनाप आरोप लगाते हैं क्योंकि इन्हे पता है कि वीरभद्र सिंह ही एक मात्र ऐसे स्थापित राजनेता हैं जो पिछले पांच दशकों से हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा अपनी पूरी ईमानदारी, साहस और निष्ठा के साथ करते आ रहे हैं। पुष्पराज शर्मा ने बडी विनम्रता के साथ भाजपा नेताओं को कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी से शांतीपूर्ण चुनावी वातावरण को प्रदूषित करने का प्रयास न करें। प्रदेश की जनता को अपने शब्दजाल से भ्रमित करने की कोशीश न करें। हिमाचल की जनता ये बात भली भांती जानती है कि प्रदेश का हित वीरभद्र सिंह जी के हाथों में ही सुरक्षित है। उन्होने भाजपा को केवल सकारात्मक राजनिती करने की सलाह दी।

जिला उपभोक्ता फोरम के नवनियुक्त अध्यक्ष जे एन यादव के सम्मान में बैठक


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम के नवनियुक्त अध्यक्ष जे एन यादव ने जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन की ओर से बार रूम में उनके सममान में एक बैठक आयोजित की गई। मुखय अतिथी न्यायधीश जे एन यादव ने बार एसोसिएशन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिवक्ता फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीठासीन अधिकारी के उनके कार्यकाल के दौरान से उनकी कार्यप्रणाली से वाकिफ हैं। उन्होने कहा कि फोरम में भी बार एसोसिएशन के सदस्यों से उसी तरह के सहयोग की उममीद है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस पी परमार ने जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के पद पर पदासीन होने पर उन्हे एसोसिएशन की ओर से बधाई दी। उन्होने बार की ओर से जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को पूरा-2 सहयोग मिलने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के महासचिव लोकेन्द्र कुटलैहडिया ने बैठक में आने पर मुखय अतिथी का धन्यावाद किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (2) पी पी रांटा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा, स्पैशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रघुबीर सिंह, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद थे।

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...