मंडी। उप मंडलीय विधिक सेवा समिति की ओर से उपजेल मंडी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक रमणीक शर्मा ने की। उन्होने उप जेल मंडी में रखे गए सभी महिला और पुरूष बंदियों को मुफत कानूनी सहायता, बंदियों के अधिकार और प्ली बारगेनिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्ली बारगेनिंग के बारे में जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि सात साल की तक की सजा वाले मामलों में अदालत के बाहर बारगेनिंग करके मामलों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन प्ली बारगेनिंग का लाभ भादंस की धारा 302, 376 और अन्य संगीन मामलों में, घरेलू हिंसा अधिनियम और एनडीपीएस के मामलों में नहीं मिलेगा। शिविर के दौरान उपजेल मंडी के बंदियों के प्रश्नों के उतर भी दिये गये। शिविर में उपजेल के अधिकारीगण और स्टाफ भी मौजूद था। Saturday, 10 August 2013
उप जेल मंडी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
मंडी। उप मंडलीय विधिक सेवा समिति की ओर से उपजेल मंडी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक रमणीक शर्मा ने की। उन्होने उप जेल मंडी में रखे गए सभी महिला और पुरूष बंदियों को मुफत कानूनी सहायता, बंदियों के अधिकार और प्ली बारगेनिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्ली बारगेनिंग के बारे में जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि सात साल की तक की सजा वाले मामलों में अदालत के बाहर बारगेनिंग करके मामलों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन प्ली बारगेनिंग का लाभ भादंस की धारा 302, 376 और अन्य संगीन मामलों में, घरेलू हिंसा अधिनियम और एनडीपीएस के मामलों में नहीं मिलेगा। शिविर के दौरान उपजेल मंडी के बंदियों के प्रश्नों के उतर भी दिये गये। शिविर में उपजेल के अधिकारीगण और स्टाफ भी मौजूद था।
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