मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने उपभोक्ताओं के पक्ष में फ्रू ट एजेंट को सेब के विक्रय की बकाया 6,20,059 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ताओं को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले10,000 रूपये हर्जाना और 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सैहगल ने मनाली सर्किट बैंच के दौरान सुनाए फैसले में मनाली तहसील के बडाग्रां निवासी रामी देवी, हेम राज, दिनेश कुमार, सुभाष और तेज सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए आगरा स्थित लोचन सिंह एंड कंपनी फ्रूट कमीशन एजेंट को उपभोक्ताओं की उक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता हरिश ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार मनी राम नेगी ने उक्त एजेंट को कमीशन के हिसाब से सेब बिक्री के लिए भेजे थे। जो सारा खर्चा काटकर 10,20,059 रूपये के बिके थे। उक्त एजेंट ने उन्हे चार लाख रूपये की राशि अदा कर दी थी। लेकिन बकाया राशि अदा न करने पर उपभोक्ताओं ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। मनी राम नेगी का देहांत हो जाने के कारण उनके उतराधिकारियों के माध्यम से फोरम में इस मामले की पैरवी की गई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि एजेंट की ओर से फोरम में ऐसे कोई भी बैंक रिर्काड या रसीदें पेश नहीं की गई जिससे यह जाहिर होता हो कि उपभोक्ताओं की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया हो। ऐसे में फोरम ने माना कि उपभोक्ताओं की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके चलते फोरम ने बकाया राशि की अदायगी न करने को एजेंट की सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि का भुगतान ब्याज सहित करने के आदेश दिये। इसके अलावा एजेंट की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ताओं को हुई मानसिक यंत्रणा की एवज में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।Thursday, 1 August 2013
फ्रुट एजेंट को 6,20,059 रूपये ब्याज समेत अदा करने के आदेश
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने उपभोक्ताओं के पक्ष में फ्रू ट एजेंट को सेब के विक्रय की बकाया 6,20,059 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ताओं को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले10,000 रूपये हर्जाना और 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सैहगल ने मनाली सर्किट बैंच के दौरान सुनाए फैसले में मनाली तहसील के बडाग्रां निवासी रामी देवी, हेम राज, दिनेश कुमार, सुभाष और तेज सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए आगरा स्थित लोचन सिंह एंड कंपनी फ्रूट कमीशन एजेंट को उपभोक्ताओं की उक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता हरिश ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार मनी राम नेगी ने उक्त एजेंट को कमीशन के हिसाब से सेब बिक्री के लिए भेजे थे। जो सारा खर्चा काटकर 10,20,059 रूपये के बिके थे। उक्त एजेंट ने उन्हे चार लाख रूपये की राशि अदा कर दी थी। लेकिन बकाया राशि अदा न करने पर उपभोक्ताओं ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। मनी राम नेगी का देहांत हो जाने के कारण उनके उतराधिकारियों के माध्यम से फोरम में इस मामले की पैरवी की गई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि एजेंट की ओर से फोरम में ऐसे कोई भी बैंक रिर्काड या रसीदें पेश नहीं की गई जिससे यह जाहिर होता हो कि उपभोक्ताओं की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया हो। ऐसे में फोरम ने माना कि उपभोक्ताओं की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके चलते फोरम ने बकाया राशि की अदायगी न करने को एजेंट की सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि का भुगतान ब्याज सहित करने के आदेश दिये। इसके अलावा एजेंट की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ताओं को हुई मानसिक यंत्रणा की एवज में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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