मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता और निर्माता को उपभोक्ता के वाहन का खराब पुर्जा 20 दिनों में ठीक करने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर उन्हे 200 रूपये प्रतिदिन की पैनेल्टी भरनी होगी। इसके अलावा इनकी सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले 20,000 रूपये और शिकायत व्यय के तौर पर 4000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्य लाल सिंह ने जोगिन्द्रनगर तहसील के तलकेहड (एहजू) निवासी रमेश कुमार पुत्र मखौली राम की शिकायत को उचित मानते हुए वाहन विक्रेता लुणापानी स्थित सतलुज मोटरस और पुणे स्थित टाटा मोटरस के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता राजेश कुमार चंदेल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त विक्रेता से जीवन निर्वाह के लिए वाहन खरीदा था। वाहन खरीदने के कुछ समय बाद इसमें खराबी आ गई। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता और निर्माता को इस बारे में सूचित किया था। विक्रेता ने मैकेनिक को भेज कर वाहन का खराब पुर्जा पंप (कैम प्लेट) रिपेयर के लिए निकलवा दिया था। लेकिन इस पुर्जे को न तो ठीक किया गया और न ही इसे बदला गया। हालांकि उपभोक्ता ने इस बारे में कई बार कहा लेकिन पुर्जा न बदलने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने उपभोक्ता के वाहन का खराब पुर्जा न बदलने को विक्रेता और निर्माता की सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के वाहन का खराब पुर्जा 20 दिनों में बदलने या ठीक करने के आदेश दिये और पुर्जा न ठीक करने पर विक्रेता और निर्माता को 200 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पैनेल्टी अदा करने को कहा। वहीं पर उनकी सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। Friday, 30 August 2013
उपभोक्ता के पक्ष में 24000 रूपये अदा करने के आदेश
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता और निर्माता को उपभोक्ता के वाहन का खराब पुर्जा 20 दिनों में ठीक करने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर उन्हे 200 रूपये प्रतिदिन की पैनेल्टी भरनी होगी। इसके अलावा इनकी सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले 20,000 रूपये और शिकायत व्यय के तौर पर 4000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्य लाल सिंह ने जोगिन्द्रनगर तहसील के तलकेहड (एहजू) निवासी रमेश कुमार पुत्र मखौली राम की शिकायत को उचित मानते हुए वाहन विक्रेता लुणापानी स्थित सतलुज मोटरस और पुणे स्थित टाटा मोटरस के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता राजेश कुमार चंदेल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त विक्रेता से जीवन निर्वाह के लिए वाहन खरीदा था। वाहन खरीदने के कुछ समय बाद इसमें खराबी आ गई। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता और निर्माता को इस बारे में सूचित किया था। विक्रेता ने मैकेनिक को भेज कर वाहन का खराब पुर्जा पंप (कैम प्लेट) रिपेयर के लिए निकलवा दिया था। लेकिन इस पुर्जे को न तो ठीक किया गया और न ही इसे बदला गया। हालांकि उपभोक्ता ने इस बारे में कई बार कहा लेकिन पुर्जा न बदलने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने उपभोक्ता के वाहन का खराब पुर्जा न बदलने को विक्रेता और निर्माता की सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के वाहन का खराब पुर्जा 20 दिनों में बदलने या ठीक करने के आदेश दिये और पुर्जा न ठीक करने पर विक्रेता और निर्माता को 200 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पैनेल्टी अदा करने को कहा। वहीं पर उनकी सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच
मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...
-
राहुल सांकृत्यायन की श्रेष्ठ कृति दर्शन-दिग्दर्शन का अध्ययन पूरा हुआ। दर्शन जैसे विषय पर मेरे जीवन में पढ़ी गई शायद यह पहली पुस्तक है। प...
-
मंडी। जिला एवं सत्र न्यायलय में शुक्रवार को एंटी टैरोरिजम दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायधीश सी बी बारोवालिया की अध्यक्षता...
-
मंडी। रिश्वत लेने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने दो पटवारियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक...
No comments:
Post a Comment