मंडी। देश भर की अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन 23 नवंबर को किया जा रहा है। जिसके लिए जिला एवं सत्र न्यायलय सहित सभी उपमंडलीय न्यायलयों में तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला ने बताया कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए न्यायलयों में तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला के सभी न्यायलयों से करीब 1760 मामले चिन्हित किये गए हैं। जिनका निस्तारण राष्ट्रिय लोक अदालत में किये जाने की संभावना है। उन्होने बताया कि यह लोक अदालत समझौता किए जाने योग्य आपराधिक मामले, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चैक के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्युनल, वैवाहिक, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, दीवानी मामले, राजस्व विवाद, मोटर वाहन चालान और मनरेगा आदि विषयों से संबंधित मामलों के निस्तारण के उदेश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होने बताया कि उच्चतम न्यायलय के न्यायधीश व कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमुर्ति जी एस सिंह की परिकल्पना के आधार पर यह राष्ट्रिय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यह लोक अदालत उच्चतम न्यायलय से लेकर उपमंडलीय न्यायलयों तक आयोजित की जा रही है। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला ने आहवान किया है कि लोक अदालत में बढचढ कर भाग लेकर अपने लंबित मामलों का निस्तारण करवाएं। Thursday, 21 November 2013
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 23 नवंबर को
मंडी। देश भर की अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन 23 नवंबर को किया जा रहा है। जिसके लिए जिला एवं सत्र न्यायलय सहित सभी उपमंडलीय न्यायलयों में तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला ने बताया कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए न्यायलयों में तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला के सभी न्यायलयों से करीब 1760 मामले चिन्हित किये गए हैं। जिनका निस्तारण राष्ट्रिय लोक अदालत में किये जाने की संभावना है। उन्होने बताया कि यह लोक अदालत समझौता किए जाने योग्य आपराधिक मामले, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चैक के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्युनल, वैवाहिक, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, दीवानी मामले, राजस्व विवाद, मोटर वाहन चालान और मनरेगा आदि विषयों से संबंधित मामलों के निस्तारण के उदेश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होने बताया कि उच्चतम न्यायलय के न्यायधीश व कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमुर्ति जी एस सिंह की परिकल्पना के आधार पर यह राष्ट्रिय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यह लोक अदालत उच्चतम न्यायलय से लेकर उपमंडलीय न्यायलयों तक आयोजित की जा रही है। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला ने आहवान किया है कि लोक अदालत में बढचढ कर भाग लेकर अपने लंबित मामलों का निस्तारण करवाएं।
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