Monday, 9 January 2017

अधिवक्ता की कार का रास्ता रोकने, धमकी देने पर मामला दर्ज करने के आदेश




मंडी। अधिवक्ता की कार को गेट पर ताला लगाकर रास्ता रोकने और धमकी देने के मामले में अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अदालत ने पुलिस से मामले की जांच की रिर्पोट17 जनवरी को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये हैं। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 4 अशोक कुमार के न्यायलय ने मंडी न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता रवि कुमार बधान पुत्र संत राम बधान निवासी गांव बैहना तहसील बल्ह की ओर से आपराधिक प्रक्रिया संहित की धारा 156 (3) के तहत दायर याचिका को स्वीकारते हुए इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये हैं। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता रवि विगत 28 सितंबर को मुखय डाकघर के नजदीक स्थित विदयुत बोर्ड के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में किसी कार्यवश गए थे। उन्होने कार्यालय में जाने से पुर्व परिसर में अपनी कार को पार्क किया। इसी दौरान वहां पर राजमहल होटल का एक वेटर आया और उन्हे कार्यालय परिसर में वाहन पार्क नहीं करने की धमकी देने लगा। उसका कहना था कि अगर कार नहीं हटाई तो वह कार्यालय को जाने वाली सडक पर लोहे की चेन लगा देगा। हालांकि अधिवक्ता ने उससे प्रार्थना की कि वह कार्यालय में कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद चला जाएगा। लेकिन होटल के वेटर ने धमकियां देना जारी रखा कि यह सरकारी आफिस नहीं है और यह निजी संपति है। अधिवक्ता कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में गए लेकिन अधिकारी के मौजूद न होने के कारण उन्हें किसी कार्य के सिलसिले में कोर्ट जाना पडा। जब वह कोर्ट से लौटे तो यह देखकर हैरान रह गए कि उक्त कार्यालय को जाने वाली सडक पर चेन लगाकर ताला लगा दिया गया था और उनकी कार को भी परिसर में बंद कर दिया गया था। अधिवक्ता शाम करीब सवा चार बजे तक कार्यकारी अधिकारी का इंतजार करता रहा। उक्त अधिकारी के कार्यालय में आने पर उन्होने अधिवक्ता से कार्यालय में आने का कारण न पूछ कर उन्हें परिसर में कार पार्क करने को लेकर धमकाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अधिवक्ता वहां उनकी अनुमति के बगैर कार्यालय में कार पर नहीं आ सकता और न ही इसे यहां पार्क कर सकता है। अधिवक्ता का कहना था कि यह सरकारी कार्यालय है और वह बिजली की समस्या के बारे में बात करने कार्यालय आया था। अधिवक्ता ने उक्त अधिकारी से रास्ते पर लगाई गई चेन के ताले को खुलवाने और कार को जाने देने को कहा तो उनका कहना था कि ताले की चाबी राजमहल होटल के वेटर के पास होती है। इसके बाद उक्त अधिकारी कहीं चले गए और देर शाम करीब पौने छह बजे वापिस लौटे। उन्होने अपने एक कर्मी को चेन का ताला खोलने को कहा। इस कर्मी ने कार्यालय से चाबी लाकर चेन का ताला खोला। जिसके बाद अधिवक्ता अपनी कार सहित अपने घर जा सका। अधिवक्ता ने उक्त अधिकारी व वेटर द्वारा उनका रास्ता रोकने और धमकियां देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी थी। लेकिन पुलिस की ओर से उचित कार्यवाही न होने पर उन्होने अदालत में यह याचिका दायर करके प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई थी। अदालत ने अधिवक्ता की याचिका को स्वीकारते हुए संबंधित थाना को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तथा जांच की रिर्पोट 17 जनवरी को अदालत के समक्ष तलब करने के आदेश पारित किये हैं।
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