Tuesday, 26 February 2013

चरस सहित एक आरोपी गिरफ्तार


मंडी। सदर थाना पुलिस ने एक युवक से चरस बरामद करके उसे हिरासत में लिया है। आरोपी को अदालत ने चार दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल एएसआई स्वरण रूप सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर नाकाबंदी के लिए तैनात था। इसी दौरान पंडोह की ओर से मंडी की ओर पैदल आ रहे एक युवक ने पुलिस दल को देख कर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने उसे करीब 25-30 फुट की दूरी पर काबू कर लिया। पुलिस ने संदेह के आधार पर युवक के पीठु बैग की तलाशी ली तो इसमें से 140 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान लाहौल एवं स्पिती जिला के गोन्धला (केलांग) निवासी नमज्ञाल छेरिंग पुत्र अमर चंद के रूप में हुई है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय में पेश किया। जहां पुलिस ने आरोपी से तहकीकात शेष होने के कारण उसे पुलिस रिमांड में भेजने की अर्जी दी। अदालत ने आरोपी से पुलिस तहकीकात शेष होने के कारण उसे 1 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। इधर, सदर थाना प्रभारी प्रकाश चंद ने आरोपी से चरस बरामद होने और हिरासत में लिये जाने की पुष्टि की है। उन्होने बताया कि चरस के स्त्रोत के बारे में आरोपी से तहकीकात की जा रही है।

आंगनवाडी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश


मंडी। आंगनवाडी कार्यकर्ता की सीमा से अधिक आमदनी होने पर अदालत ने उसकी नियुक्ती को निरस्त करने के आदेश दिये हैं। अदालत ने सीडीपीओ द्रंग को वरीयता में आने वाले अगले उममीदवार को इस पद के लिए चयन करने के आदेश दिये हैं। उपायुक्त मंडी देवेश कुमार के न्यायलय ने जोगिन्द्रनगर तहसील के कास रककर (भराडु) गांव निवासी शीला देवी पत्नी राजेश पठानिया की अपील को स्वीकारते हुए उक्त आदेश पारित किये। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से उपायुक्त की अदालत में दायर अपील के अनुसार शीला देवी सहित दो अन्य उममीदवारों ने द्रंग खंड के कोतवाली आंगनवाडी केन्द्र में आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन किया था। जिसमें रमा देवी को इस पद पर तैनाती दी गई थी। जिस पर शीला देवी ने इस चयन को मंडलायुक्त के अदालत में चुनौती दी थी। मंडलायुक्त ने उपायुकत मंडी के 12 मई 2008 को निरस्त करके फिर से साक्षात्कार करने और वरीयता वाले उममीदवार के चयन के आदेश दिये थे। जिस पर शीला देवी ने इस आदेश को प्रदेश के उच्च न्यायलय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायलय ने सभी आदेशों को निरस्त करके उपायुक्त के पास यह मामला भेज कर 6 महीने के भीतर सुनवाई करके फैसला करने के निर्देश दिये थे। जिस पर उपायुक्त कार्यालय ने जोगिन्द्र नगर के तहसीलदार के माध्यम से चयनित उममीदवार की आमदनी के बारे में जांच करवाई। जिसमें रमा देवी को जारी प्रमाण पत्र गल्त पाए जाने पर इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि रमा देवी की आमदनी 10,000 रूपये की बजाय 30,000 रूपये वार्षिक पाई गई। उपायुक्त की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रमा देवी की आमदनी का मुद्दा तहसीलदार जोगिन्द्रनगर द्वारा सौंपी गई 17 अगस्त 2011 की रिर्पोट से सुलझ गया है। जिसमें उनकी आमदनी निश्चित सीमा से अधिक निकली है। इस रिर्पोट को उपमंडलाधिकारी जोगिन्द्र नगर के न्यायलय ने भी ठीक माना है। ऐसे में अदालत ने शीला देवी की अपील को स्वीकारते हुए रमा देवी के इस पर चयन को निरस्त कर दिया। वहीं पर सीडीपीओ द्रंग को वरीयता वाले अगले उममीदवार को इस पद पर चयनित करने के आदेश दिये हैं।

Monday, 25 February 2013

दुग्ध उत्पादक प्रसंघ कर्मचारी कल्याण संगठन का गठन


मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुगध उत्पादक प्रसंघ के कर्मचारियों ने राज्य स्तरीय कर्मचारी कल्याण संगठन का गठन किया। जिसमें अश्वनी कुमार ठाकुर को अध्यक्ष, आर के शर्मा को प्रधान, आर के चौहान, कुबेर सिंह ठाकुर और मंजीत सहगल को वरिष्ठ उपप्रधान, वी के नरूला, मोहिन्द्र सिंह वर्मा को उपप्रधान, लाल चंद प्रसाद महासचिव, राकेश पाठक संयुक्त सचिव, एल एम नेगी कोषाध्यक्ष, प्रेम लाल वर्मा, कमल किशोर एवं शांती भूषण को उपकोषाध्यक्ष, उमाशंकर क्षेत्रीय सचिव, आर के गुप्ता (सेवानिवृत) मुखय सलाहकार, सी आर तनवर(सेवानिवृत) सलाहकार एवं दिनेश गौतम तथा वी के पवाडिया को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया। संगठन के महासचिव लाल चंद प्रसाद ने बताया कि संगठन दुगध प्रसंघ के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विशेषकर पेंशन व अन्य लाभों से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु कार्य करेगा। उन्होने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि से जो मूल पेंशन सेवानिवृत कर्मचारियों को दी जा रही है उस पर मंहगाई भते से वंचित रखा जा रहा है। जिसके लिए संगठन भविष्य में रूपरेखा तैयार करके आगामी रणनीति बनाएगा। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समक्ष भी इस मांग को उठाया गया था। लेकिन सार्थक जवाब न मिलने के कारण अब संगठन इस मामले को अदालत में ले जाने के लिए बाध्य है।

Sunday, 24 February 2013

न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को 2,65,559 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,65,559 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने कुल्लू तहसील के शिरढ निवासी शेर सिंह ठाकुर पुत्र हरी सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता महिन्द्र सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि में ही उपभोक्ता का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने वाहन को पहुंचे नुकसान के मुआवजे के लिए तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवाए थे। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बैठे थे। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि थर्ड पार्टी क्लेम में क्षमता से अधिक यात्री बिठाना बीमा शर्तों का उल्लंघन है लेकिन जब वाहन का मुआवजा तय करना हो तो बीमा कंपनी को यह साबित करना पडता है कि क्षमता से अधिक बिठाए गए यात्रियों के कारण दुर्घटना घटित हुई है। फोरम ने कहा कि इस मामले में बीमा कंपनी की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि क्षमता से अधिक बिठाए गए यात्रियों के कारण दुर्घटना घटित हुई है। फोरम ने उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के न्यु इंडिया एसोरेंस बनाम कोटलू बराहमना एक्ससर्विसमैन ट्रांसपोर्ट मामले में दी गई व्यवस्था के आधार पर क्षमता से अधिक यात्री बिठाने को बीमा पालिसी का उल्लंघन नहीं माना। जिसके चलते फोरम ने मुआवजा खारिज करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि ब्याज सहित देने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Saturday, 23 February 2013

निरंकारी मिशन ने मनाया गुरू-पूजा दिवस


मंडी। सदगुरू बाबा हरदेव सिंह के जन्मदिन पर निरंकारी सत्संग भवन में शनिवार को गुरू पूजा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानिय ब्रांच के संयोजक प्रो. डी पी पठानिया ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होने कहा कि हर युग में अवतारी महापुरूषों ने धरती पर मानव रूप में जन्म लेकर मानव को मानवता के गुण अपनाने का संदेश दिया है। वर्तमान में सदगुरू बाबा हरदेव सिंह जी ने मानव रूप में आकर सत्य ज्ञान ज्योति को जन जन तक पहुंचा कर संपूर्ण मानव जगत को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होने कहा कि सदगुरू मानव मन को वैर, ईष्र्या, नफरत, हिंसा के प्रदुषण से ब्रहज्ञान के द्वारा मुक्ति दिला रहे है। संयोजक ने मिशन के चैरिटेबल फाऊंडेशन विभाग विभाग के चलाए जा रहे समाज सेवा के कार्यक्रमों में बढ चढ कर भाग लेने का आहवान किया। मिशन के एपीआरओ कुममी राम ने बताया कि इस अवसर पर सतसंग परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। जबकि निरंकारी सेवादल के स्वयं सेवकों ने पी टी परेड, गुरू वंदना व निस्वार्थ सेवा की भावना का प्रदर्शन किया। वहीं पर बाल संगत के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में बुधी सिंह जोशी, सिधु राम और प्रेस क्लब मंडी के महासचिव समीर कश्यप ने सदगुरू बाबा हरदेव सिंह द्वारा करवाए जा रहे मानव सेवा के कार्यों और गुरू पूजा के महत्व पर प्रकाश डाला। समागम स्थल पर लंगर व्यवस्था का भी आयोजन किया गया।

Friday, 22 February 2013

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,74,500 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के वाहन की 2,74,500 रूपये की मुआवजा राशि 30 दिनों के भीतर अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के डडोह (बहली) निवासी देवेन्द्र कुमार पुत्र मुन्नी लाल की शिकायत को उचित मानते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि का चैक उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिनों के भीतर जारी करने के आदेश दिये। अधिवक्ता आर के ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही वाहन सडक दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने अपने वाहन के दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवाकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा अदा करने में देरी की। इस बीच उपभोक्ता ने वाहन खरीदने के लिए लिया ऋण भी वापिस कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि उपभोक्ता को अदा करने के बजाय इसे टाटा मोटरस फाईनैंस को जारी कर दिया और इसे उपभोक्ता को देने से इंकार कर दिया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि टाटा मोटरस की ओर से 20 अप्रैल 2012 को जारी पत्र से जाहिर हुआ है कि उपभोक्ता ने उन्हे ऋण राशि लौटा दी है। इसके अलावा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि ऋण राशि चुका देने के बारे में कंपनी को सूचना दी गई थी। ऐसे में वितिय कंपनी के नाम पर बीमा कंपनी के चैक जारी करने पर गल्त नहीं ठहराया जा सकता। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि चुंकि उपभोक्ता ने टाटा मोटरस की सारी देनदारी दे दी है इसलिये उपभोक्ता इस राशि को प्राप्त करने में सक्षम है। जिसके चलते फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि की अदायगी करने के आदेश दिये।

Thursday, 21 February 2013

शिवरात्री तक ऊर्वशी वालिया ही होंगी मंडी नप की ईओ


मंडी। सुंदरनगर में तैनात कार्यकारी अधिकारी ऊर्वशी वालिया को शिवरात्री मेले तक मंडी नगर परिषद का जिम्मा भी सौंपने पर मेला कमेटी के सदस्य लवण ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का धन्यावाद किया है। उन्होने कहा कि अंतराष्ट्रिय शिवरात्री महोत्सव के नजदीक होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकारी को मंडी का कार्यभार भी सौंपे जाना स्वागत योग्य कदम है। उल्लेखनीय है कि चार दिन पहले किन्ही कारणों से कार्यकारी अधिकारी का तबादला मंडी से सुंदरनगर नगर परिषद को कर दिया गया था। जिससे मंडी में पद खाली चल रहा था। इसके चलते मेला कमेटी के सदस्य लवण ठाकुर ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया था कि शिवरात्री मेले के समापन तक उक्त आदेश स्थगित किये जाएं। प्रदेश सरकार ने विषय की गंभीरता को देखते हुए उचित निर्णय लिया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शिवरात्री मेले के दौरान नगर परिषद को सौंपे गए कार्यों को सही रूप से अमली जामा पहनाया जा सकेगा। क्योंकि ऊर्वशी वालिया एक अनुभवी अधिकारी हैं और उनका स्टाफ और आम जनता के साथ सीधा संवाद रहा है।

ट्रैकोन कुरियर कंपनी को उपभोक्ता को पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने कुरियर कंपनी को उपभोक्ता का पार्सल न लौटाने पर 30 दिनों के भीतर 2000 रूपये की अदायगी करने के आदेश दिये। इसके अलावा कुरियर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण हुई उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर के पालिटैकनिक कालेज के इंजिनियरिंग कलौनी निवासी संत राम शर्मा पुत्र चेत राम की शिकायत को उचित मानते हुए सुंदरनगर के पुराने बस स्टैंड स्थित ट्रैकन कुरियर के प्रभारी रवि को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने नाकामिची टैकनो से मिनी लैपटाप खरीदा। इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाने पर नाकामिची टैकनो ने उन्हे लैपटाप को अपने पते पर भेजने को कहा था। उपभोक्ता ने 5 सितंबर 2011 को मिनी लैप टाप का पार्सल कुरियर कंपनी के पास बुक करवाया था। लेकिन पार्सल डिलीवर न हो पाने के कारण कंपनी ने उपभोक्ता को यह पार्सल वापिस लेने के लिए बुलाया। इस पर उपभोक्ता अपने दोस्त के साथ पार्सल लेने कुरियर कंपनी के पास पहुचे तो पार्सल कम भार का प्रतीत हुआ। जब यह पार्सल खोल कर देखा गया तो इसमें से लैपटाप गायब था। जब उपभोक्ता ने इस नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को कहा तो उन्होने इस बारे में असमर्थता जताई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता द्वारा बुक करवाया गया पार्सल उपभोक्ता को वापिस नहीं लौटाया गया जो कुरियर कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने कुरियर कंपनी को लैपटाप की कीमत के रूप में राशि अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Wednesday, 20 February 2013

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायधीश के सम्मान में बार एसोसिएशन ने की बैठक


मंडी। जिला बार एसोसिएशन ने मंडी में नवनियुक्त फास्ट टैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पदम सिंह ठाकुर के सममान में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह सहित न्यायिक अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुखय अतिथि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पदम सिंह ठाकुर ने कहा कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बार और बेंच का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। उन्होने उममीद जताई कि बार एसोसिएशन अपना पूरा सहयोग करेगी। इससे पुर्व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस पी परमार ने बार की ओर से पीठासीन अधिकारी का स्वागत किया। वहीं पर प्रदेश बार कौंसिल के उपाध्यक्ष नरेन्द्र गुलेरिया और देशराज शर्मा ने पीठासीन अधिकारी को बार की ओर से पूरे-2 सहयोग का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के महासचिव लोकेन्द्र कुटलैहडिया ने बताया कि इस मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान, उपासना शर्मा, गीतिका कपिला, स्पैशल मैजिस्ट्रैट रघुबीर सिंह, सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।

नाबालिग से दुराचार के आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा


मंडी। नाबालिगा को अभिभावकों की अनुमती के बिना शादी का झांसा देकर अगवा करने और उससे दुराचार करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और 4500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने घटना के करीब एक साल बाद ही न्यायिक प्रक्रिया पूरी करके यह फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने सरकाघाट तहसील के खरसाल निवासी बलदेव सिंह पुत्र नानक चंद के खिलाफ भादंसं की धारा 376, 363, 366 और 342 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: सात साल, तीन-2 साल की कठोर और दो माह के साधारण कारावास की सजा और 4500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे दो माह, एक-एक माह और 15 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले के शिकायतकर्ता लाल सिंह ने 12 फरवरी 2012 को सरकाघाट पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी नाबालिगा को बहला फुसला कर अपने साथ जिला सिरमौर को ले गया था। पुलिस ने नाबालिगा को 42 दिनों के बाद तलाश करके उसे परिजनों को सौंपा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने इस मामले में 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करके आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी का यह पहला अपराध है और वह घर में अकेला कमाने वाला है। ऐसे में उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी ने नाबालिगा से दुराचार किया है जिसके कारण आरोपी के प्रति नरम रूख न अपनाया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तार से सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर नाबालिगा को उसके अभिभावकों की अनुमती के बिना शादी का झांसा देकर अगवा करने और उससे दुराचार का अभियोग साबित हुआ है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

Tuesday, 19 February 2013

बीमा कंपनी को 1,87,125 रूपये की मुआवजा राशि उपभोक्ता के पक्ष में देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की दुकान से चोरी हुए सामान का 1,87,125 रूपये मुआवजा ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर उपमंडल के भोजपूर निवासी मैसर्ज सोनी इलैक्ट्रोनिक्स के सूरज सोनी की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित देने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता महेश चंद्र शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक्स उत्पादों का व्यापार करते हैं। उपभोक्ता ने अपनी दुकान की सुरक्षा के लिए उक्त बीमा कंपनी से शॉप कीपर इंश्योरेंस पालिसी ली थी। बीमावधी में ही दुकान में चोरी की घटना घटित हो गई। उपभोक्ता सुबह जब दुकान में पहुंचे तो उन्होने कैश बाक्स को टुटा हुआ देखा जबकि दुकान से मोबाईल और डिजिटल कैमरा भी चोरी हो गए थे। ऐसे में उपभोक्ता ने घटना के बारे में पुलिस और कंपनी को सूचना दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया था लेकिन वारदात के आरोपियों का पता न लग पाने पर प्राथमिकी खारिज कर दी गई थी। बीमा कंपनी ने इस आधार पर उपभोक्ता का मुआवजा खारिज कर दिया था कि चोरी की इस वारदात में किसी तरह की ताकत का प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि दुकान का ताला नहीं तोडा गया था । फोरम ने अपने फैसले में कहा कि दुकान में बिना ताकत का इस्तेमाल किए नकली चाबी बनाकर भी प्रवेश किया जा सकता है। इस मामले की तहकीकात के बाद पुलिस भी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि चोरी की वारदात घटित हुई है लेकिन आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। तहकीकात के दौरान पुलिस को चोरी हुए 30 मोबाईल फोन के आई एम ई आई नंबर के बारे में भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। वहीं पर बीमा कंपनी ने चोरीशुदा 30 फोनों के बारे में कोई तहकीकात अमल में नहीं लाई। फोरम ने कहा कि चोरी की वारदात बीमा की शर्तों में शामिल थी। ऐसे में फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

दुराचार का आरोपी बरी, मुकरने पर पीडिता को नोटिस


मंडी। दुराचार का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। जबकि इस मामले की पीडिता के ब्यानों से मुकर जाने पर अदालत ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने औट तहसील के टकोली (पनारसा) निवासी रामप्रकाश पुत्र रेवत राम के खिलाफ भादंसं की धारा 376,452 और 506 के तहत अभियोग साबित न होने पर अदालत ने उसे बरी करने का फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले की पीडिता के ब्यानों से मुकर जाने के कारण उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता ने अपने परिजनों के साथ औट थाना में आकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि 22 अगस्त 2008 को पीडिता रात के समय टकोली गांव स्थित अपने कवाटर में थी। इसी दौरान आरोपी वहां आया और उसके साथ दुराचार किया। आरोपी ने उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पीडिता के बयान पर आरोपी को हिरासत में लेने के बाद अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 11 गवाहों के बयान कलमबंद किये गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता समीर कश्यप का कहना था कि पीडिता ने अदालत के समक्ष विरोधाभासी बयान दिये हैं और पीडिता ने आरोपी को अंधेरा होने के कारण पहचाना नहीं था। इसके अलावा अन्य गवाहों ने भी विरोधाभासी बयान दिये हैं जिससे आरोपी पर अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित करने में नाकाफी माना। जिसके चलते अदालत ने आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने के कारण उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया। वहीं पर अदालत ने पीडिता के अदालत में अपने ब्यान से मुकर जाने पर संज्ञान लेते हुए पीडिता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

पानी का कुनेक्शन लगा नहीं, बिल हो गये जारी...


मंडी। सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग की कार्यप्रणाली का आलम यह है कि विभाग ने पानी का कुनेक्शन लगाया नहीं है पर उपभोक्ता से बिलों की वसूली शुरू हो गई है। ऐसे में उपभोक्ता ने विभाग को कानूनी नोटिस जारी किया है। इधर, विभाग ने गल्त बिल जारी करने के बारे में पडताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उपतहसील बलद्वाडा के नरोला गांव निवासी बनारसी दास पुत्र मथुरा दास ने अपने घर में पानी के कुनेकशन के लिए विभाग के पास 200 रूपये की फीस भर कर आवेदन किया था। हालांकि विभाग ने उनके कुनेकशन को 29 सितंबर 2010 को अनुमति भी दे दी थी। विभाग की ओर से उपभोक्ता को आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही उनके मकान में कुनेकशन लगा दिया जाएगा। लेकिन विभाग की ओर से आज दिन तक कुनेक्शन नहीं लगाया गया। उपभोक्ता को हैरानी तो तब हुई जब विभाग ने उन्हे साल 2011 में अप्रैल महिने का 64 रूपये, अगस्त महिने का 71 रूपये, दिसंबर महिने का 71 रूपये, मई 2012 में 91 रूपये और दिसंबर 2012 में 131 रूपये का बिल जारी कर दिया गया। उपभोक्ता के घर में न होने के कारण उनके भाई ने विभाग को यह बिल अदा भी कर दिये। हाल ही में उपभोक्ता के भाई ने उन्हे इन बिलों की अदायगी के बारे में बताया तो उन्हे इन बिलों को जारी करने के बारे में पता चला। जिस पर उपभोक्ता ने विभाग के पास संपर्क करके कुनेक्शन लगाए बगैर बिल जारी करने के बारे में पूछताछ की। लेकिन विभाग की ओर से उन्हे संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। ऐसे में उन्होने अब अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माधयम से विभाग को एक सप्ताह का कानूनी नोटिस जारी करके उनके घर के पानी का कुनेकशन जल्द से जल्द लगाने और बिना कुनेकशन लगाए वसूली गई राशि को लौटाने की मांग की है। इधर, इस बारे में जब विभाग के एसडीओ राजीव सहगल से संपर्क किया गया तो उन्होने बताया कि कुनेकशन को लगाए बिना बिल जारी नहीं हो सकता। अगर गल्त बिल जारी किया गया है तो इस बारे में विभाग को सूचित किया जाना चाहिए था। उन्होने कहा कि गल्त बिल जारी करने की जांच की जाएगी।

सदगुरू बाबा हरदेव का जन्मदिवस 23 फरवरी को मनाएगा मिशन


मंडी। संत निरंकारी मंडल की ओर से सदगुरू बाबा हरदेव सिंह महाराज का 59 वां जन्मदिवस गुरू पूजा दिवस समागम के रूप में 23 फरवरी को देश भर में मनाया जा रहा है। मंडल के मंडी जोन की विभिन्न शाखाओं में भी यह दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। निरंकारी मिशन के एपीआरओ कुममी राम ने बताया कि मंडी के निरंकारी सतसंग भवन में इस अवसर पर विशेष सतसंग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें आस पास के क्षेत्रों की संगतें भारी संखया में भाग लेंगी। उन्होने बताया कि गुरू पूजा का समय शाम को 4 बजे से 6 बजे तक निश्चित किया गया है। इस अवसर पर लंगर की व्यवस्था भी मंडल की ओर से की गई है।

मंडी शहर में नहीं कोई स्मोकिंग जोन


मंडी। रियासत कालीन मंडी के राज देवता बाबा कोट का मंदिर शहर के बीचों बीच राजमहल में स्थित है। पुरातन परंपरा के अनुसार बाबा कोट को प्रसाद के रूप में रोट आदि के अलावा सिगरेट या तंबाकु भी चढाया जाता है। लेकिन बाबा कोट के नगर में अब तंबाकू का सेवन वर्जित हो गया है। कोटपा कानून के कारण मंडी को तंबाकु मुक्त बनाने की योजना के तहत तंबाकु का सेवन करने वालों पर रोजाना जुर्माने किए जा रहे हैं। हालांकि तंबाकु उत्पादों की बिक्री से सरकार को करोडों रूपये की आमदनी होती है। जिसके कारण यह उत्पाद खुले आम दुकानों में बिकते हैं। लेकिन इन्हे खरीदने के बाद पिया कहां जाए। इस बारे में प्रशासन की ओर से ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसका खुलासा आरटीआई ब्युरो के सदस्य प्रवेश चंदेल की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से हुआ है। उपायुक्त से सूचना मांगी गई थी कि मंडी में कुल कितने स्मोकिंग जोन घोषित किये गए हैं और यह कहां-2 बनाए गए हैं। उपायुक्त मंडी ने आरटीआई का यह आवेदन मुखय चिकित्सा अधिकारी मंडी को प्रेषित किया था। मुखय चिकित्सा अधिकारी ने सूचना के जवाब में कहा है कि मंडी में कहीं कोई स्मोकिंग जोन नहीं बनाया गया है। इधर, शहर की संस्था आरटीआई ब्युरो ने उपायुक्त मंडी से मांग की है कि मंडी के हर संस्थान अपने परिसर में एक स्मोकिंग जोन घोषित करे जहां बैठ कर स्मोकर आराम से स्मोकिंग कर सके। ब्युरो के संयोजक ने कहा कि स्मोकिंग करना कोई अपराध नहीं है और तंबाकु उत्पादों से सरकार को करोंडों रूपये का मुनाफा होता है। जिला प्रशासन को स्मोकरों के हितों और उनके आत्म सममान की रक्षा करनी चाहिए। मंडी निवासी हरीश कुमार, मुनीष कुमार, महेश कुमार, तिलक राज, मनीष, भागीरथ, रूपिन्द्र, राजेश, प्रेम सिंह, हेम सिंह, सतीश, रत्न लाल, नीरज, कमल, ओंकार, राकेश, सुनील, भीम सिंह, प्रवीण, यश, विनोद, लेख राज, श्याम, रूप लाल, भारत भूषण, बालकिशन ने उपायुक्त मंडी से मांग की है कि स्मोकिंग जोन बनाने के जल्द से जल्द आदेश जारी किये जाएं।

Sunday, 17 February 2013

कार्यकारी अधिकारी के तबादले पर शिवरात्री मेले तक रोक लगाने का आग्रह किया


मंडी। अंतराष्ट्रिय शिवरात्री मेला को कम समय होने के कारण नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के स्थानांतरण पर मेले तक रोक लगाने की मांग की गई है। मेला कमेटी के सदस्य लवण ठाकुर ने मेला कमेटी के अध्यक्ष उपायुक्त मंडी को प्रेषित पत्र के माध्यम से मेला कमेटी के सदस्य लवण ठाकुर ने आग्रह किया है कि इन दिनों अंतराष्ट्रिय शिवरात्री मेले का कार्य युधस्तर पर चल रहा है जिसमें सभी विभागों की तरह नगर परिषद भी अपनी तरह से भूमिका रही है। सफाई, शौचालयों की मुरममत और रखरखाव, अस्थाई शौचालयों का निर्माण, शहर के सौन्दर्यीकरण, पडल के कार्य और धाम का आयोजन आदि कार्य नगर परिषद को सौंपे गए हैं। ये सभी कार्य निश्चित समय में किये जाने हैं और यह इन दिनों जारी हैं। इसके अलावा भी नगर परिषद को कुछ अन्य कार्य सौंपे गए हैं। लेकिन यह पता चला है कि राज्य सरकार ने मंडी की कार्यकारी अधिकारी ऊर्वशी वालिया को सुंदर नगर परिषद को स्थानांतरित कर दिया है। उन्होने कहा कि कार्यकारी अधिकारी के अचानक तबादले से शिवरात्री मेले की तैयारियों में कठिनाई आएगी। शिवरात्री मेले के आयोजन और व्यवस्था करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। कार्यकारी अधिकारी ऊर्वशी वालिया का शिवरात्री मेले के दौरान व्यवस्था करने का अच्छा अनुभव है और उनका स्टाफ, मेला कमेटी और आम लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार है। उनके स्थान पर आने वाले नये अधिकारी को पदभार संभालने, लोगों से सामंजस्य बनानेे और स्थापित होनेे में काफी समय लगेगा और तब तक काफी देरी हो जाएगी। उन्होने कहा कि मेला कमेटी इस समय अनुभवी कार्यकारी अधिकारी को नहीं खो सकती। उन्होने आग्रह किया है कि कार्यकारी अधिकारी को शिवरात्री मेले तक मंडी में कार्य करने को कहा जाए।

Saturday, 16 February 2013

आंगनवाडी कार्यकर्ता की नियुक्ती को अनुचित ठहराया


मंडी। पधर तहसील के कुन्नू (द्रंग) में तैनात आंगनवाडी कार्यकर्ता की नियुक्ति को अनुचित ठहराते हुए अदालत ने उनके स्थान पर याचिकाकर्ता की तैनाती करने के आदेश दिये हैं। अदालत ने तैनात की गई कार्यकर्ता की आमदनी सीमा से अधिक होने के कारण उनकी तैनाती को निरस्त कर दिया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज राय के न्यायलय ने पधर तहसील के बल्ह गांव निवासी बिमला देवी पत्नी चंदन लाल की याचिका को स्वीकारते हुए उक्त फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता बिमला देवी आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद के लिए योगयता रखती है जिसके कारण उन्हे इस पद के लिए चयनित किया जाना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता के दस्तावेजों की पडताल के बाद उन्हे इस पद पर नियुक्त किया जाए। अदालत ने सीडीपीओ द्रंग को आदेश की प्रति प्रेषित करके इस नियुक्ति के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से अदालत में दायर अपील में इस पद 8 अक्तूबर 2010 को नियुक्त की गई आंगनवाडी कार्यकर्ता के चयन को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने इस अपील के माध्यम से नियुक्ति के लिए निर्धारित आमदनी और फीडर एरिया के आधार पर चुनौती दी थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चयन कमेटी ने इस मामले में गल्त चयन किया है। यह नियुक्ति फीडर एरिया के बाहर के प्रत्याशी को दी गई जबकि फीडर एरिया में योगय प्रत्याशी मौजूद था। यही नहीं मेरिट सूचि में दूसरे स्थान पर रही प्रत्याशी भी फीडर एरिया से संबंध नहीं रखती। ऐसे में अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चयनित प्रत्याशी की आमदनी वांछित सीमा से अधिक साबित हुई है और इसके अलावा वह फीडर एरिया के बाहर की रहनी वाली है। जिसके चलते अदालत ने नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश सहित याचिकाकर्ता को आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त करने का फैसला सुनाया।

Thursday, 14 February 2013

नाबालिगा से छेडखानी के आरोपी को एक साल के कठोर कारावास की सजा


मंडी। नाबालिगा से छेडखानी करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को एक साल के कठोर कारावास और 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पर नाबालिगा को जान से मारने की धमकी देने का अभियोग भी साबित होने पर उसे एक साल के कठोर कारावास और 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार के न्यायलय ने सदर उपमंडल के मलवाणा (टिक्कर) निवासी मंगत राम पुत्र जिहान राम के खिलाफ भादंसं की धारा 354 और 506 के तहत अभियोग साबित होने पर उकत सजा सुनाई। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक-एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता, उसकी माता और पंचायत के उपप्रधान ने पुलिस थाना में आकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी के अनुसार 5 फरवरी 2012 को आरोपी उनके घर में बतौर मेहमान बन कर आया था। इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ छेडखानी की। नाबालिगा के शोर मचाने पर परिवार के सदस्यों ने उसे आरोपी के चंगुल से छुडाकर मामले की शिकायत थाना में की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने 6 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में पेश किये गए साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नाबालिगा से छेडखानी और धमकी देने का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

Wednesday, 13 February 2013

शिवरात्री के कार्यक्रम पड्डल में आयोजित करने का इप्टा ने स्वागत किया


मंडी। अंतराष्ट्रिय शिवरात्री मेले के कार्यक्रम पड्डल मैदान में आयोजित करने के मेला कमेटी के फैसले का इंडियन पीपलस थियेटर एसोसिएशन ने स्वागत किया है। इप्टा ने इसके अलावा भी मेले को लोक उत्सव के रूप में उभारने के लिए मेला कमेटी को दिये गए सुझावों को अमली जामा पहनाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों पर प्रशासन का धन्यावाद किया है। इप्टा के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि एसोसिएशन पिछले कई सालों से सेरी मंच पर आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पडडल में ले जाने की मांग कर रही थी। इस वर्ष इन कार्यक्रमों को सेरी मंच की बजाय पडडल में करवाए जाने के मेला कमेटी के निर्णय को उन्होने बिल्कुल सही निर्णय बताते हुए कहा कि इससे जहां एक ओर स्थानिय लोगों को ट्रैफिक जाम की स्थिति से बच जाएंगे वहीं पर पडडल के खुले मैदान में लोगों को बैठने की खुली जगह मिलेगी। इप्टा के संयोजक ने कहा कि मेला कमेटी ने एसोसिएशन के सुझाव की तरफ ध्यान देकर एक अच्छा कदम उठाया है। उन्होने कहा कि मेले के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए डयुटी पर तैनात पुलिस के कर्मियों को यह विशेष हिदायत दी जानी चाहिए कि मेले में अवांछित तत्व महिलाओं से अभद्र व्यवहार न करें और उनकी निगरानी सिर्फ अपराधों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उनको महिलाओं से अभद्र व्यवहार के मामलों में भी संजीदगी बरतनी चाहिए। उन्होने कहा कि मेले के दौरान मंडी में तैनात होने के लिए बाहर से आए पुलिस कर्मियों के रहने व खाने की भी उचित व्यवस्था की जाए। उन्होने कहा कि शिवरात्री के दौरान जहां शहर की अन्य महत्वपूर्ण इमारतों को रंग रोगन किया जाता है वहीं स्थापित्य कला के अनूठे उदाहरण एमरसन हाऊस की रिपेयर और इसमें भी रंग रोगन किया जाए। जिससे इस धरोहर की ओर भी मेले में आने वाले लोग आकर्षित हो सकें। उन्होने कहा कि मेला कमेटी के अध्यक्ष देवेश कुमार ने मेले के दौरान किसी भी पुरातन मंदिर में रंग रोगन पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया। शहर की टुटी फुटी सडकों और नालियों की तुरंत मुरममत की जाए। भगवान मुहल्ला से नये सुकेती पुल को जाने वाली सडक खस्ता हाल है। जबकि इस रास्ते से बहुत सारे देवता राजमहल से पडडल को जाते हैं। शहर में तमाम स्ट्रीट लाईटों को चालू किया जाए। उन्होने मेला कमेटी से आग्रह किया है कि शहर में बंद पडे दर्जन भर शौचालयों को तुरंत चालू किया जाए और इसके अलावा अस्थायी शौचालय भी बनाए जाएं। मेले में पिछले कई वर्षों से करीब 30 देवता बिना मेला कमेटी के आमंत्रण से आ रहे हैं। इन देवताओं का पंजीकरण किया जाए। उन्होने आग्रह किया कि इस बार पिछले कई वर्षों से नहीं आ रहे पराशर सहित पुराने देवताओं को भी बुलाया जाए। मेले में आने वाले देवलुओं को दिन के खाने की तरह रात को भी लंगर की व्यवस्था की जाए। इप्टा ने कहा कि जलेब को आकर्षक करने के लिए विभिन्न जनपदों के लोक नृत्यों के दलों को इसमें शामिल किया जाए। जिससे नाचते गाते हुए जलेब निकले और लोगों को विभिन्न जनपदों में प्रचलित लोकनृत्यों की झलक देखने को मिल सके। इप्टा ने जलेब में झांकियों को शामिल करने के मेला कमेटी के निर्णय का भी स्वागत किया है। इप्टा ने कहा कि पडडल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यह सुझाव दिया है कि चंबा के मिंजर मेले की तर्ज पर मंडी में भी मुख्य अतिथी और आम लोगों को मैदान में गद्दे बिछाकर व्यवस्था बनाई जाए। यह व्यवस्था बैठने में भी आराम दायक होगी और सुविधाजनक भी होगी। इप्टा ने सुझाव दिया है कि मेले के आयोजन के लिए एक विषय (थीम) भी घोषित किया जाए। उन्होने इस वर्ष के लिए बेटी अनमोल है जैसी .योजना को थीम बनाने का सुझाव दिया है। जिसके लिए मेला कमेटी को थीम आधारित कार्यक्रमों को बढावा देना चाहिए।

Tuesday, 12 February 2013

साक्ष्यों के अभाव में छेडखानी का आरोपी बरी


मंडी। महिला से छेडखानी करने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उसे बरी करने का फैसला सुनाया। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार के न्यायलय ने सदर उपमंडल के कांढी तारापुर निवासी पुर्ण चंद पुत्र रामू के खिलाफ भादंसं की धारा 354 और 504 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार साल 2011 में इस मामले की पीडित महिला अपने घर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने रास्ते में महिला से छेडखानी की। जिस पर महिला ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 6 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपक आजाद का कहना था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने आपस में विरोधाभासी बयान दिये हैं। जिससे आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को आरोपी पर अपराध साबित करने के लिए नाकाफी माना। ऐसे में अदालत ने आरोपी पर संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने के कारण उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

Monday, 4 February 2013

एसएमसी पीरियड आधारित अध्यापक संघ ने बैठक की


मंडी। पिछडे, दुर्गम और जनजातिय क्षेत्रों में कार्यरत एसएमसी पीरियड आधारित अध्यापक व प्राध्यापक संघ ने रविवार को एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता संघ के सचिव पितांबर शर्मा ने की। बैठक में संघ के सदस्यों के भविष्य को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुखयमंत्री से पूर्व में हुई बातचीत के संदर्भ में चर्चा की गई जिसमें मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनकी मांगों को मान लेने के बारे में आश्वासन दिया है। संघ ने उममीद जताई है कि मुखयमंत्री जल्द ही उनकी मांगों पर निर्णय लेंगे।

अफीम सहित पकडे जाने के आरोपी बरी


मंडी। अफीम सहित पकडे जाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक मामले के दो आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। आरोपियों पर संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने के कारण अदालत ने उन्हे बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने बिलासपूर के सलणू निवासी प्रवीण कुमार और अनिल कुमार के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 18 और 29 के तहत अभियोग साबित न होने के कारण उन्हे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 मार्च 2008 को पंडोह चौकी पुलिस का दल राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर सयोग नाला के पास तैनात था। इसी दौरान सुबह 5 बजे कुल्लू की ओर से आ रही एक कार को चैकिंग के लिए रोका गया। पुलिस दल के कार चालक की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से 150 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने कार चालक और उसके साथ बैठे दूसरे आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 8 गवाहों के बयान कलमबंद किये गये। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता लोकेश कपूर, समीर कश्यप और प्रिया कपूर का कहना था कि पुलिस ने इस मामले में स्वतंत्र गवाहों को शामिल नहीं किया था। जबकि पुलिस दल के सदस्यों ने अदालत के समक्ष परस्पर विरोधाभासी ब्यान दिये हैं। इसके अलावा मामले की तहकीकात के दौरान मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के तहत आवश्यक प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है। जिससे आरोपियों पर अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने पर उन्हे संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

Sunday, 3 February 2013

शिवरात्री मेले को अधिक आकर्षित बनाया जाएः ईप्टा


मंडी। इस साल मार्च महिने में आयोजित होने वाले अंतराष्ट्रिय शिवरात्री महोत्सव को और बेहतर बनाने के लिए इंडियन पीपलस थियेटर एसोसिएशन (ईप्टा) ने मेला प्रबंधन कमेटी को ज्ञापन सौंपा है। ईप्टा के संयोजक लवण ठाकुर ने उपायुक्त मंडी देवेश कुमार को सौंपे ज्ञापन में कहा कि शिवरात्री मेले में भारी संखया में लोग एकत्र होते हैं। इस मौके पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं सवच्छता अभियान, खुला शौच मुक्त करना, पर्यावरण का संरक्षण, भु्रण हत्या, लिंग समानता, ट्रैफिक कानून, महिलाओं व बच्चों के अधिकार, धरोहर जागरूकता, मौलिक कर्तव्य, स्वास्थय व पोषण, शिक्षा का अधिकार, सूचना के अधिकार आदि विषयों की जागरूकता बढाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाने चाहिए। इसके अलावा भाषण, वाद विवाद और पेंटिंग की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जानी चाहिए। जिसमें स्थानिय शैक्षणिक संस्थानों की भागेदारी सुनिश्चित की जा सके। इस संस्थानों से विषयों पर आधारित कार्यक्रम तैयार करवाने चाहिए। ईप्टा ने मांग पत्र में कहा कि दिल्ली, मुंबई से महंगे कलाकारों को लाने से बचना चाहिए। बल्कि उनको दी जाने वाली राशि स्थानिय संस्थाओं को दी जानी चाहिए जिससे रिहर्सल करके विषयों पर आधारित अच्छी प्रस्तुतियां दी जा सकें। पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि शिवरात्री के मंच पर अधकचरे गायकों की एक भीड सी आ गई है। ये गायक कुछ स्थानिय लोक गीत और फिल्मी गीत गाते हैं और हैरानी की बात यह है कि इन गायकों को तीन से दस हजार रूपये तक की राशि दी जाती है। यह भी देखा गया है कि यह गायक बिना रिहर्सल के मंच पर आ जाते हैं और बिना सुर ताल के गाते हैं। उनके साथ मंच पर नाचने वाले भी बिना रिहर्सल के नाच रहे होते हैं। जिससे मंच की गरिमा गिर गई है। अच्छे, ईमानदार, कठिन परिश्रम करने वाले सच्चे कलाकारों को अपनी प्रतिभा और मेहनत दिखाने के लिए मंच ही नहीं मिल पाता क्योंकि मंच तो पहले से ही अधकचरे गायकों से भरा पडा है। इतना ही नहीं अब तो आयोजनकर्ता भी पैसे के लालच में आए इन अधकचरे और गंभीरताहीन गायकों की कला से बुरी तरह से ऊब चुके हैं। इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर कवि को अपनी मौलिक कविता सुनाने के तीन सौ रूपये दिये हैं तो इन नये कलाकारों को भी 300 रूपये से ज्यादा नहीं दिये जाने चाहिए। ईप्टा ने मांग की है कि मेला से 15 दिन पहले गायन की प्रतियोगिता आयोजित की जाए, जिनमें से श्रेष्ठ कलाकारों का चयन किया जाए। मंच पर अभद्रता, सेकस, डबल मिनिंग और अतार्किक बातों को स्थान नहीं देने के प्रयास किये जाने चाहिए। ग्रामिण खेलों और अन्य स्पर्धाओं के लिए अधिक राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। मैराथन को और अधिक आर्कषक बनाया जाए। मेले में किसी जादूगर को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। पडल में होने वाले बजंतरी मेले पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सैंकडों लोक वादकों की कोरियोग्राफी तैयार करने की कोशिश की जानी चाहिए। प्रतियोगिता स्थल कालेज ग्राउंड की विशेष सज्जा की जाए। बजंतरी प्रतियोगिता के जज लोक धुन और संगीत के माहिर लोगों को बनाया जाए। बजंतरियों का मानदेय बढाया जाए। कालेज मैदान में सारा दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हों। मेले में करीब 30 ऐसे देवता भाग लेते हैं जिनका नाम मेला कमेटी में पंजीकृत नहीं है। ये देवता बिना आमंत्रण के मंडी आते हैं और पूरे उत्साह के साथ मेले में भाग लेते हैं। हालांकि इन देवताओं को मेला कमेटी की ओर से खाना, राशन और ठहरने की जगह भी दे दी जाती है। लेकिन इन देवताओं का भी पंजीकरण किया जाए। ईप्टा ने मांग की है कि पिछले कुछ वर्षों से शुरू किये गए कवि सममेलन, रंगमंच और शास्त्रीय संगीत व नृत्य के कार्यक्रमों के लिए अधिक राशि का प्रावधान किया जाए।

अमित पाल सिंह को बधाई दी


मंडी। अमित पाल सिंह को हिमाचल प्रदेश फुटबाल संघ का अध्यक्ष बनाए जाने पर भगवान युवा मंडल ने उन्हे बहुत-2 बधाई दी है। युवा मंडल के उपाध्यक्ष यश कांत कश्यप, महासचिव योगेश कुमार, कोषाध्यक्ष यशपाल, मुखय सलाहकार समीर कश्यप, अतुल शर्मा, नीरज शर्मा, कुलदीप, तिलक राज, उमेश भारद्वाज, पंकज मोदगिल, प्रभात, कपिल, धीरज, प्रवीण, भारत भूषण, भरत, अनुपम कश्यप, तेजिन्द्र सेन, जिवेश, सुशांत, जनित भारद्वाज, कमल, जतिन, लोमश, प्रशांत हांडा और आकाश कश्यप ने उन्हे फुटबाल संघ का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। युवा मंडल ने अमित पाल सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने पर मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया है।

Saturday, 2 February 2013

प्रथम नैणतुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता आरंभ


मंडी। यहां के पडडल मैदान में शुक्रवार को प्रथम नैणतुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सदर युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वरूण महंत ने प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होने प्रतियोगिता के आयोजक भगवान युवा मंडल और टारना क्रिकेट क्लब को इस आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होने कहा कि इस तरह के प्रतियोगिताओं से युवा प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलता है। वरूण महंत ने प्रतियोगिता के लिए 5100 रूपये देने की घोषणा की। भगवान युवा मंडल के मुखय सलाहकार समीर कश्यप ने मुखय अतिथी को सममाति करते हुए उनका धन्यावाद किया। उन्होने बताया कि भगवान युवा मंडल वर्ष 1995 से सांस्कृतिक और खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। लेकिन अब पहली बार क्रिकेट की यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होने बताया कि प्रतियोगिता में जिला भर की करीब 32 टीमें भाग ले रही हैं। करीब दो सप्ताह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विजेता को 11000 और उपविजेता को 5100 रूपये का पारितोषिक दिया जाएगा। जबकि मैन आफ दी सीरिज का खिताब जीतने वाले खिलाडी को एलसीडी दिया जाएगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर जिला खेल अधिकारी पदम सिंह नेगी और शहरी चौकी प्रभारी चेत सिंह भंगालिया को भी सममानित किया गया। इस अवसर पर क्रिकेट कोच अजय राय, नामधारी स्पोर्टस क्लब के राजेन्द्र सिंह राजा, दिनेश कुमार, दीपक, बंसी लाल और भगवान युवा मंडल के पदाधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद थे।

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...