मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वितिय कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की एनओसी 20 दिनों में जारी करने के भी आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के चौक (महादेव) निवासी राजेन्द्र कुमार पुत्र हितेन्द्र कुमार की शिकायत को उचित मानते हुए वितिय कंपनी मैगमा फाईनैंस को उपभोक्ता के वाहन की एनओसी फैसला सुनाए जाने से 20 दिनों के भीतर जारी करने के आदेश दिये। अधिवक्ता दिनेश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को उक्त कंपनी के पास फाईनैंस करवाया था। उपभोक्ता ने वितिय कंपनी को पूरी राशि की अदायगी कर दी थी। लेकिन कंपनी की ओर से उन्हे वाहन की एनओसी जारी नहीं की गई। हालांकि उपभोक्ता ने कंपनी को कई बार संपर्क करके एनओसी जारी करने के बारे में कहा। लेकिन कंपनी के इसके बावजूद भी एनओसी जारी न करने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से कंपनी को वाहन की राशि अदा कर दी गई है। ऐसे में फोरम ने कंपनी के एनओसी जारी न करने को फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में फैसले की तिथी से 20 दिनों के भीतर एनओसी जारी करने के आदेश दिये गए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले में उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। Sunday, 7 July 2013
मैग्मा कंपनी को उपभोक्ता की एनओसी 20 दिनों में जारी करने के आदेश
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वितिय कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की एनओसी 20 दिनों में जारी करने के भी आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के चौक (महादेव) निवासी राजेन्द्र कुमार पुत्र हितेन्द्र कुमार की शिकायत को उचित मानते हुए वितिय कंपनी मैगमा फाईनैंस को उपभोक्ता के वाहन की एनओसी फैसला सुनाए जाने से 20 दिनों के भीतर जारी करने के आदेश दिये। अधिवक्ता दिनेश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को उक्त कंपनी के पास फाईनैंस करवाया था। उपभोक्ता ने वितिय कंपनी को पूरी राशि की अदायगी कर दी थी। लेकिन कंपनी की ओर से उन्हे वाहन की एनओसी जारी नहीं की गई। हालांकि उपभोक्ता ने कंपनी को कई बार संपर्क करके एनओसी जारी करने के बारे में कहा। लेकिन कंपनी के इसके बावजूद भी एनओसी जारी न करने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से कंपनी को वाहन की राशि अदा कर दी गई है। ऐसे में फोरम ने कंपनी के एनओसी जारी न करने को फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में फैसले की तिथी से 20 दिनों के भीतर एनओसी जारी करने के आदेश दिये गए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले में उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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