मंडी। राजनैतिक आधार पर हुए एक अन्य तबादले के मामले में प्रदेश उच्च न्यायलय ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। उच्च न्यायलय के मुखय न्यायधीश न्यायमुर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमुर्ति आर बी मिश्रा की डिविजन बेंच ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा) और उच्च शिक्षा के निदेशक से शपथ पत्र और जवाब तलब किया है कि याचिकाकर्ता का तबादला मात्र एक साल और दो माह की अवधि में ही क्यों कर दिया गया। उच्च न्यायलय ने इस मामले में तब तक यथास्थिती बनाए रखने के आदेश दिये हैं। क्योंकि अभी तक याचिकाकर्ता को रिलीव नहीं किया गया है इसलिये वह वर्तमान जगह पर ही तैनात रहेंगे। इस मामले के तथ्यों के अनुसार नागेन्द्र कुमार वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटगढ में बतौर पी ई टी के तौर तैनात हैं। विभाग ने 15 जुलाई 2013 को उनका तबादला मात्र एक साल दो माह की अवधि के बाद मंडी और कुल्लू जिला की सीमा पर स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराची को कर दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हे नाचन के पूर्व विधायक टेक चंद डोगरा के डीओ लेटर के आधार पर किया है। याचिकाकर्ता ने राजनैतिक आधार पर किये गए अपने तबादले को न्यायलय में चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई के बाद उच्च न्यायलय ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई अब 2 अगस्त को सुनिश्चित की है। Thursday, 25 July 2013
उच्च न्यायलय ने तबादले पर जवाब तलब किया
मंडी। राजनैतिक आधार पर हुए एक अन्य तबादले के मामले में प्रदेश उच्च न्यायलय ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। उच्च न्यायलय के मुखय न्यायधीश न्यायमुर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमुर्ति आर बी मिश्रा की डिविजन बेंच ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा) और उच्च शिक्षा के निदेशक से शपथ पत्र और जवाब तलब किया है कि याचिकाकर्ता का तबादला मात्र एक साल और दो माह की अवधि में ही क्यों कर दिया गया। उच्च न्यायलय ने इस मामले में तब तक यथास्थिती बनाए रखने के आदेश दिये हैं। क्योंकि अभी तक याचिकाकर्ता को रिलीव नहीं किया गया है इसलिये वह वर्तमान जगह पर ही तैनात रहेंगे। इस मामले के तथ्यों के अनुसार नागेन्द्र कुमार वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटगढ में बतौर पी ई टी के तौर तैनात हैं। विभाग ने 15 जुलाई 2013 को उनका तबादला मात्र एक साल दो माह की अवधि के बाद मंडी और कुल्लू जिला की सीमा पर स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराची को कर दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हे नाचन के पूर्व विधायक टेक चंद डोगरा के डीओ लेटर के आधार पर किया है। याचिकाकर्ता ने राजनैतिक आधार पर किये गए अपने तबादले को न्यायलय में चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई के बाद उच्च न्यायलय ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई अब 2 अगस्त को सुनिश्चित की है।
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