मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 8 लाख रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के हंडकाली (थौना) निवासी पवन कुमार पुत्र भादर राम की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि का भुगतान उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता देश राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने मैसर्ज पवन आटा चक्की उद्योग नाम से चलाए जाने वाली अपनी आटा चक्की को बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही आटा चक्की के भवन में आग लग गई। जिससे भवन, मशीनों, आटा चक्की और गेहुं के स्टाक को हानी पहुंची थी। उपभोक्ता ने घटना की सूचना पुलिस और कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती की थी। लेकिन मुआवजा तय नहीं किया तो उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें फोरम ने कंपनी को 30 दिन में मुआवजा तय करने के आदेश दिये थे। इस फैसले के बाद कंपनी ने इस मामले की तहकीकात करने के बाद मुआवजा खारिज कर दिया था। उपभोक्ता ने फिर से फोरम में यह दूसरी शिकायत दर्ज की थी। शिकायत को साबित करने के लिए उपभोक्ता की ओर से राजस्व अधिकारी, प्रधान और ग्राम पंचायत की रिर्पोटें पेश की गई जिसमें घटना में नुकसान का आकलन करीब 10 लाख रूपये से अधिक का बताया गया था। ऐसे में फोरम ने मुआवजा खारिज करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि की अदायगी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। Wednesday, 17 July 2013
फोरम ने दिये 8 लाख रूपये अदा करने के आदेश
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 8 लाख रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के हंडकाली (थौना) निवासी पवन कुमार पुत्र भादर राम की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि का भुगतान उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता देश राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने मैसर्ज पवन आटा चक्की उद्योग नाम से चलाए जाने वाली अपनी आटा चक्की को बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही आटा चक्की के भवन में आग लग गई। जिससे भवन, मशीनों, आटा चक्की और गेहुं के स्टाक को हानी पहुंची थी। उपभोक्ता ने घटना की सूचना पुलिस और कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती की थी। लेकिन मुआवजा तय नहीं किया तो उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें फोरम ने कंपनी को 30 दिन में मुआवजा तय करने के आदेश दिये थे। इस फैसले के बाद कंपनी ने इस मामले की तहकीकात करने के बाद मुआवजा खारिज कर दिया था। उपभोक्ता ने फिर से फोरम में यह दूसरी शिकायत दर्ज की थी। शिकायत को साबित करने के लिए उपभोक्ता की ओर से राजस्व अधिकारी, प्रधान और ग्राम पंचायत की रिर्पोटें पेश की गई जिसमें घटना में नुकसान का आकलन करीब 10 लाख रूपये से अधिक का बताया गया था। ऐसे में फोरम ने मुआवजा खारिज करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि की अदायगी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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