Wednesday, 31 August 2016

चरस तस्करी के दोषी को 10 साल कारावास की सजा




मंडी। चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने की सूरत में उसे दो साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कृष्ण कुमार की विशेष अदालत (तीन) ने नेपाल के जिला जाजर के तोलखान (तिमसा) गांव निवासी नरेश बहादुर पुत्र मन बहादुर के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 फरवरी 2015 को बल्ह थाना पुलिस के प्रभारी चेत सिंह भंगालिया की अगुवाई में एक पुलिस दल नागचला के पास तैनात था। इसी दौरान बगला की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देखकर भागने की कोशीश की। पुलिस दल ने संदेह होने पर आरोपी को काबू करके उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें से एक किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए गीतरंजन भारद्वाज ने 8 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस तस्करी का अभियोग संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक होने के कारण उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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