Wednesday, 31 August 2016

चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 महीने कैद



मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास और 60 हजार रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। आरोपी के समय पर हर्जाना अदा न करने पर उसे एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायलय ने उप तहसील औट के थांसी गांव निवासी माघेन्द्र शर्मा पुत्र जगदीश्वर दत्त की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर ईलाका ज्वालापुर के फलबेहड (कोटखमराधा) निवासी भूपिन्द्र कुमार पुत्र नरोतम राम को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता ललित कपूर के माध्यम से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता माघेन्द्र शर्मा ने जुलाई 2007 में आरोपी भूपिन्द्र को अपने सेब के बगीचे की फसल 1,11,000 रूपये में बेची थी। आरोपी ने 40 हजार रूपये की राशी का नगद भुगतान कर दिया था जबकि 70 हजार रूपये का चेक शिकायतकर्ता को जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब इस चेक को भुगतान के लिए अपने बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। जिस पर शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा न करने व नोटिस का जवाब न देने के कारण शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।
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