मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने प्रदेश पथ परिवहन निगम के 53 कर्मियों को बकाया पेंशन तीन माह में अदा करने के आदेश दिये हैं। इसके कर्मियों के 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर क्रमश: 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ते भी जारी करने के आदेश दिये हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमुर्ति वी के शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता बृज लाल, केशव दत्त, भगत राम, बृज लाल लोहिया, सुभाष चंदर पाल, कन्हैया लाल, देवी चंद कपूर, शंकर दास, देवी राम, शिव राम, जगदीश चंद, अमर सिंह, पवन कुमार, पुन्नु राम, बीरी सिंह, शक्ति राम, दुनी चंद, सुरेश कुमार मल्होत्रा, दिला राम, एस पी चटर्जी, यादविंद्र, हेम सिंह, चंदर सिंह, नरेश कुमार, शिव दत्त शर्मा, प्रेम चंद, टेक चंद , देवकी नंदन, जतिन्द्र कुमार वैद्य, ठाकुर दास वैद्य, नारायण दास, ज्ञान चंद, कृष्ण पाल शर्मा, मोहन लाल, भूमी सिंह, चमन लाल, जगदीश चंद, सुरेश कुमार शर्मा, रमेश कुमार शर्मा, फतेह सिंह, पूर्ण चंद, पदम नाभ, दुर्गा दत्त, नंद कुमार, तेज सिंह, भगवान दास, नागेन्द्र कुमार, दौलत राम, प्रेम सिंह, मोती राम, तारा चंद, तेज सिंह राणा और सुरजीत कौर की याचिकाओं को स्वीकारते हुए निगम को उक्त आदेश जारी किये। अधिवक्ता एस पी चटर्जी के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के मुताबिक निगम उक्त कर्मियों को बकाया पेंशन अदा नहीं कर रहा था। जिसके चलते याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने आदेश में परिवहन निगम को उक्त कर्मियों का बकाया पेंशन भुगतान तीन माह की अवधी में करने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा निगम को उक्त कर्मियों की 65, 70 और 75 साल की आयु पूरी होने पर उनके पक्ष में क्रमश: 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता भी जारी करने के आदेश दिये हैं।
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