Monday, 19 September 2016

बह स्कूल में सेवाएं नहीं देगा स्थानांतरित शिक्षक




मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने एक स्थानांतरित कर्मी को कार्यभार मुक्त करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वी के शर्मा ने मंडी सर्किट बेंच में याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव शिक्षा तथा अन्यों को आदेश पारित किये हैं कि वह मंडी जिला के राजकीय मिडल स्कूल बह (पधर) में खाली पद पर शिक्षक की तैनाती करे। ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा कि विभाग के 15 अक्तूबर तक इस स्कूल में शिक्षक की तैनाती न करने पर राजकीय मिडल स्कूल छातर तंदोह (सरकाघाट) के लिए स्थानांतरित हुए याचिकाकर्ता शिक्षक को कार्यभार मुक्त माना जाए। अधिवक्ता रवि सिंह राणा के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर इस याचिका के तथ्यों के मुताबिक याचिकाकर्ता विनोद कुमार बह (पधर) स्कूल में बतौर टीजीटी कार्यरत था। निश्चित कार्य अवधि पूरी होने पर उनका तबादला इसी वर्ष 29 जून को को छातर तंदोह (सरकाघाट) के लिए किया गया था। लेकिन उन्हे धार स्कूल कंपलेक्स के प्रधानाचार्य द्वारा बह (पधर) स्कूल में अन्य कोई शिक्षक न होने के कारण कार्यभार मुक्त नहीं किया जा रहा था। ऐसे में याचिकाकर्ता ने अनेकों बार विभाग को प्रतिवेदन दिये। लेकिन दो माह बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही न होने की सूरत में उन्होने ट्रिब्यूनल के मंडी सर्किट बेंच में याचिका दायर की थी। याचिककर्ता का कहना था कि वह दुर्गम क्षेत्र तथा घर से दूर स्थित दो अन्य जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुका है। लेकिन अब छातर तंदोह को तबादला हो जाने पर उन्हें कार्यभार मुक्त नहीं किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने याचिका की सुनवाई के दौरान यह संज्ञान लिया कि इस मामले में विभाग के जवाब की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में टिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि बह (पधर) स्कूल में शिक्षक की तैनाती करना शिक्षा विभाग के लिए जटिल काम नहीं है। जिसके चलते ट्रिब्यूनल ने विभाग को उक्त स्कूल में शिक्षित तैनात करके याचिकाकर्ता को 15 अक्तूबर तक कार्यभार मुक्त करने के आदेश दिये गए। ऐसा न करने की सूरत में याचिकाकर्ता को कार्यभार मुक्त मानने के भी आदेश दिये गए हैं।
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