मंडी। घर के आंगन में अनाधिकृत प्रवेश करके 6 साल की बच्ची से छेडखानी करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास और 2000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी अजय मैहता के न्यायलय ने उतर प्रदेश के जिला मुजफरनगर की शामली तहसील के ज्वालाबाद गांव निवासी आलीम पुत्र राईस अहमद के खिलाफ भादंस की धारा 451 और 354 के तहत घर के आंगन में अनाधिकार प्रवेश करके छेडखानी करने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: छह-छह माह के साधारण कारावास और एक-एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को क्रमश: एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर आपराधिक नीयत से घर के आंगन में प्रवेश करके 6 वर्ष की बालिका से छेडखानी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 नवंबर 2009 को शिकायतकर्ता सुभाष चंद ने सदर थाना पुलिस को दूरभाष पर अपराध की सूचना दी थी। जिस पर पुलिस का दल मुखय आरक्षी राजपाल की अगुवाई में शिकायतकर्ता के घर भयुली पहुंचा था। जहां पर शिकायतकर्ता ने बयान दर्ज करवाया था कि करीब 5 बजे उनकी 6 वर्षीय बेटी यामिनी (काल्पनिक नाम) घर के आंगन में साईकिल चला रही थी। इसी बीच उसके चीखने की आवाज सुनने पर शिकायतकर्ता ने जब खिडकी से झांक कर देखा तो आरोपी उनकी बेटी से छेडखानी कर रहा था। इसके बाद आरोपी ने उनकी बेटी को गेट की ओर घसीटने की कोशीश की। जिस पर शिकायतकर्ता ने बाहर आकर अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल से छुडवा कर घटना की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राज रानी ने 7 गवाहों के बयान कलमबंद करके आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। Monday, 13 January 2014
बच्ची से छेडखानी पर 6 माह कैद 2000 जुर्माना
मंडी। घर के आंगन में अनाधिकृत प्रवेश करके 6 साल की बच्ची से छेडखानी करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास और 2000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी अजय मैहता के न्यायलय ने उतर प्रदेश के जिला मुजफरनगर की शामली तहसील के ज्वालाबाद गांव निवासी आलीम पुत्र राईस अहमद के खिलाफ भादंस की धारा 451 और 354 के तहत घर के आंगन में अनाधिकार प्रवेश करके छेडखानी करने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: छह-छह माह के साधारण कारावास और एक-एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को क्रमश: एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर आपराधिक नीयत से घर के आंगन में प्रवेश करके 6 वर्ष की बालिका से छेडखानी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 नवंबर 2009 को शिकायतकर्ता सुभाष चंद ने सदर थाना पुलिस को दूरभाष पर अपराध की सूचना दी थी। जिस पर पुलिस का दल मुखय आरक्षी राजपाल की अगुवाई में शिकायतकर्ता के घर भयुली पहुंचा था। जहां पर शिकायतकर्ता ने बयान दर्ज करवाया था कि करीब 5 बजे उनकी 6 वर्षीय बेटी यामिनी (काल्पनिक नाम) घर के आंगन में साईकिल चला रही थी। इसी बीच उसके चीखने की आवाज सुनने पर शिकायतकर्ता ने जब खिडकी से झांक कर देखा तो आरोपी उनकी बेटी से छेडखानी कर रहा था। इसके बाद आरोपी ने उनकी बेटी को गेट की ओर घसीटने की कोशीश की। जिस पर शिकायतकर्ता ने बाहर आकर अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल से छुडवा कर घटना की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राज रानी ने 7 गवाहों के बयान कलमबंद करके आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया।
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