Sunday, 5 April 2015

महिला को छह माह की कैद, नौ लाख जुर्माना


मंडी। चैक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक महिला आरोपी को छह माह के साधारण कारावास और 9 लाख रूपये हर्जाने का फैसला सुनाया है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद के न्यायलय ने पंडोह निवासी राकेश कुमार पुत्र कांशी राम की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर सरकाघाट उपमंडल के गांव भद्रवाड की निवासी जालपा देवी पत्नी जगदीश चंद को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार राकेश कुमार ने जे आर डी एस कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते दूसरी डायरेक्टर जालपा देवी को क्रैशर, दो टीपर और एक जेसीबी दी थी। जिसके बदले में जालपा देवी ने उन्हे आठ लाख रूपये का चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने जब यह चैक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। जिस पर शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इस अवधि में भी राशि की अदायगी न होने पर उन्होने अपने अधिवक्ता ललित गुलेरिया के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी पर अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी महिला को उक्त कारावास और जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

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